इन्दौर -दिनांक ०७ फरवरी २०११- पुलिस थाना महूॅ द्वारा कल दिनांक ०६ फरवरी २०११ के २२.३५ बजे राजमोहल्ला महूूॅ निवासी अलकेष पिता महेन्द्र सोनकर (३०) के विरूद्ध धारा १४ म०प्र० राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी अलकेष सोनकर एक सूचीबद्ध बदमाश है, इसके विरूद्व थाना महूॅ एवं अन्य थाना क्षेत्रों में कुल ३० अपराध पंजीबद्व है जिसमें मारपीट, चाकूबाजी, लूट, हत्या का प्रयास, जहरीली शराब जैसे गंभीर अपराध है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे दिनांक ०३.१२.१० से एक वर्ष के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी अलकेष पिता महेन्द्र सोनकर (३०) निवासी राजमोहल्ला महूॅ को ०६ फरवरी २०११ को २१.३० बजे आरसीएम तिराहा के पास घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस महूॅ द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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