इन्दौर -दिनांक ०२ दिसम्बर २०१०- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कुमार सौरभ ने बताया कि पुलिस थाना तुकोगंज क्षेत्रांतर्गत अभय प्रषाल स्थित स्टैट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष २००८ में रिपोर्ट की गई थी कि आर. एस. शर्मा तथा राजेन्द्र दिक्षीत द्वारा ३ लाख रूपये लोन लेने के पश्चात् चुकाया नही गया है । न्यायालय के आदेष पर जांच की गई तो पता चला कि आर.एस. शर्मा के नाम का उपयोग कर किसी अन्य व्यक्ति ने उनके गिरधर नगर स्थित प्लॉट नं. १०४ की फर्जी रजिस्ट्री कर किसी राजेन्द्र दिक्षीत नामक व्यक्ति को बेच दिया है तथा उसी प्लॉट के आधार पर लोन लिया गया है क्योकि वास्तविक में आर.एस. शर्मा रिटायर्ड सेल टेक्स अस्सिटेन्ट कमिष्नर है। जांच उपरांत मामला धोखाधडी का होने से थाना तुकोगंज पर अपराध धारा ४२०,४६७,४६८,४७१,१२०बी भादवि के तहत् प्रकरण दर्ज कर विवेचना की गई ।
विवेचना के दौरान लोन लेने संबंधी कागजात देखे गये तथा उस पर लगे फोटो के आधार पर उक्त व्यक्तियों की तलाष की जा रही थी। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर आज दिनांक ०२ दिसम्बर २०१० को अजय उर्फ अज्जू पिता सतीषचंद्र पाटीदार (४२) निवासी छोटा रावला को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपने साथी राजू उर्फ लोकेष के साथ उक्त फर्जी रजिस्ट्री कर प्लॉट बेचना स्वीकार किया। पुलिस तुकोगंज द्वारा आरोपी राजू उर्फ लोकेष पिता चंपालाल पवॉर (३९) निवासी ९ चंद्रभागा इंदौर को हिरासत में लेकर दोनो से विस्तृत पूछताछ करने पर इन्होने बताया कि दोनो ने मिलकर आर.एस.शर्मा तथा गवाहो के फर्जी हस्ताक्षर कर गिरधर नगर स्थित प्लॉट नं. १०४ की फर्जी रजिस्ट्री राजेन्द्र दिक्षीत के नाम कर उसे यह प्लॉट ०५ लाख रूपये में बेच दिया था। राजेन्द्र दिक्षीत द्वारा इसी रजिस्ट्री व हस्ताक्षर के आधार पर अभय प्रषाल स्थित स्टैट बैंक ऑफ इंडिया से ०३ लाख रूपये का लोन लिया गया है।
पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनो आरोपी अजय उर्फ अज्जू पिता सतीषचंद्र पाटीदार (४२) निवासी छोटा रावला तथा राजू उर्फ लोकेष पिता चंपालाल पवॉर (३९) निवासी ९ चंद्रभागा इंदौर को गिरफ्तार कर विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही में पुलिस तुकोगंज थाना प्रभारी डी.के. तिवारी तथा सहायक उपनिरीक्षक एस.बी.सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।
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