इन्दौर -दिनांक १३ नवम्बर २०१०- पुलिस थाना भवरकुऑ द्वारा कल दिनांक १२ नवम्बर २०१० के ११.१५ बजे भील पल्टन मूसाखेडी इंदौर निवासी दीपक पिता सुभाष भील (२२) के विरूद्ध धारा १४ म०प्र० राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी दीपक पिता सुभाष भील थाना संयोगितागंज का एक सूचीबद्ध बदमाश है।
इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा दिनांक २९ सितम्बर २०१० से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी दीपक पिता सुभाष भील (२२) निवासी भील पल्टन मूसाखेडी इंदौर को ११ अक्टूबर २०१० को १४.०० बजे भील पल्टन मूसाखेडी इंदौर के आसपास घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस भवरकुऑ द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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