इन्दौर - दिनांक २२ नवम्बर २०१०- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री कुमार सौरभ ने बताया कि पुलिस थाना संयोगितागंज थाना क्षेत्रांतर्गत १६२ जावरा कंपाउंड इंदौर में रहने वाले डॉ. मेहमूद अहमद खान पिता जहूर अहमद खान (६२) के मकान में दिनांक ३० मई २००९ को चोरी करने की नियत से घुसे चार अज्ञात बदमाषो द्वारा घर की जाली तोडकर अंदर प्रवेष किया था इसी बीच डॉ. मेहमूद अहमद खान व उनकी पत्नी विद्या खान के जाग जाने पर बदमाषो द्वारा लाठी व सरियो से वारकर डॉ. मेहमूद खान की हत्या कर इनकी पत्नी विद्या खान को घायल कर करीब दो लाख रूपये से अधिक का माल मश्रुका चुराकर फरार हो गये थे।
पुलिस संयोगितागंज पर चारो अज्ञात बदमाषो के विरूद्व अपराध क्रं. ६४१/०९ धारा ४६०,३०२ भादवि के तहत् प्रकरण दर्ज कर आरोपियो की तलाष करते दिनांक ३० जून २००९ को आरोपी ग्राम पवासा जिला उज्जैन निवासी चंडूस पिता प्यारेलाल पारदी, तेजूलाल पिता देवजी चौहान (पारदी) तथा खजराना जिला इंदौर निवासी शब्बीर पिता रज्जाक खान को गिरफ्तार किया जा चुका था किन्तु घटना दिनांक से आरोपी आकाष पिता रघुनाथ पारदी (२०) निवासी आचार फेक्ट्री के पीछे मक्सी रोड ग्राम पवासा जिला उज्जैन का फरार था। जिसकी तलाष हेतु नगर पुलिस अधीक्षक संयोगितागंज पंकज पाण्डेय के नेतृत्व में थाना प्रभारी संयोगितागंज अनिलसिंह राठौर के मार्गदर्षन में उनकी टीम के उपनिरीक्षक एम.के. मिश्रा, प्रआर. श्यामलाल द्वारा आरोपी की सरगर्मी से तलाष की जा रही थी जिसे कल दिनांक २१ नवम्बर २०१० को उसके निवास स्थान ग्राम पवासा जिला उज्जैन से गिरफ्तार किया जाकर आज दिनांक २२ नवम्बर २०१० को न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
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