इन्दौर - दिनांक ३० अक्टूबर २०१०- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महूॅ श्री पद्मविलोचन शुक्ल ने बताया कि पुलिस थाना बडगौदा क्षेत्रांतर्गत कैलोद रोड ग्राम उमरगढ गवली पलासिया में दिनांक २२ अक्टूबर २०१० को सुबह ०८.३५ बजे ग्राम कैलोद निवासी मनोज पिता राधेष्याम पटेल ने बताया कि उक्त घटना स्थल पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाष पडी हुई है। इस सूचना पर पुलिस थाना बडगौदा द्वारा मर्ग कायम कर लाष निरीक्षण करते चोट के निषान पाये जाने से मर्ग जॉच पर से धारा ३०२ भादवि के तहत् प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए अज्ञात मृतक की पहचान के प्रयास तथा अज्ञात आरोपियों की तलाष की जा रही थी।
हत्या की घटना होने से अनुविभागीय अधिकारी एसडीपीओ महू सी.पी. सिंह के मार्गदर्षन में थाना प्रभारी बडगौदा जे.पी.शाक्य, प्रआर. साहबसिंह, आर. राकेष को प्रकरण की विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि घटना दिनांक की रात को विष्णु पटेल के खेत पर दो आदमी खेत में पानी रेल रहे थे, जिनमें से एक व्यक्ति मुकेष नाम का दूसरे दिन काम पर नही आया। इस शंका के आधार पर थाना प्रभारी बडगौदा द्वारा मुकेष पिता केसरसिंह भील (३०) निवासी ग्राम तिन्छया हाल गवली पलासिया तथा इसके साथी दिनेष पिता अंबाराम भील (२०) निवासी ग्राम कुसुम्बिया महेष्वर जिला खरगोन हाल ग्राम गवली पलासिया को हिरासत में लेकर थाने लाकर उक्त घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई तो इन्होने उक्त अज्ञात मृतक को फावडे से मारकर हत्या करना स्वीकार किया। पूछताछ के दौरान यह ज्ञात हुआ कि घटना वाली रात दोनो व्यक्ति विष्णु पटेल के खेत पर पानी रेल रहे थे उसी दौरान एक व्यक्ति खेत के पास से गालीयॉ देते हुए जा रहा था जिसे टोका इसी बात पर उपरोक्त दोनो आरोपी मुकेष तथा दिनेष द्वारा फावडे से मारपीट की जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
मुकेष ने विष्णु पटेल को भी घटना के संबंध में बताया था तथा उसे धमकी दी थी कि तुमने पुलिस को बताया तो तुम्हे भी जान से मार देगें। इसी प्रकार की चर्चा आरोपी मुकेष ने बडगौदा में भी की थी। पुलिस बडगौदा द्वारा दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना वाली रात पहने हुए खून आलूदा आरोपियों के कपडे तथा फावडे बरामद कर प्रकरण में विवेचना करते हुए मृतक की पहचान के प्रयास किये जा रहे है।
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