इन्दौर -दिनांक ०८ अक्टूबर २०१०- पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक ०७ अक्टूबर २०१० को १०.३५ बजे विनोद पिता सखाराम आहूजा सिंधी (३५) निवासी देपालपुर के विरूद्व ३/५ विस्फोटक अधिनियम के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी कल दिनांक ०७.१०.१० को धाकड सेरी देपालपुर से सुबह ०६.०० बजे मारूती कार नं. एमपी-०९/एच/५२१५ से फटाखे ले जा रहा था । पुलिस द्वारा उसे रोककर लायसेंस के संबंध मे पूछते नही होने पर उसके कब्जे से उक्त बिना लायसेंस के फटाखे कीमती १० हजार रूपये के जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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