दो हत्या सहित डकैती का फरार आरोपी अपने दो अन्य साथियों सहित गिरफ्तार पांच लाख रूपये कीमती सोने चांदी के जेवरात बरामद
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री विपिन माहेश्वरी द्वारा हत्या लूट, एवं डकैती के फरार आरोपियों को पकडने के लिये पुलिस अधीक्षक, (पश्चिम) श्री डी.श्रीनिवास वर्मा, एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री मनोजसिंह के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इंदौर, बिट्टू सहगल के निर्देशन में थाना प्रभारी जूनी इंदौर, आनन्द यादव के नेतृत्व में थाना जूनी इंदौर के स.उ.नि. एस.के.पाण्डेय, आर. पवनसिंह, ओमप्रकाश सोलंकी, तेजसिंह व पुष्पराज को लगाया गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विपिन माहेश्वरी ने बताया कि, पुलिस थाना जूनी इंदौर की टीम द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर धार जिले के टांडा क्षेत्र के आरोपिगण (1) मेहरसिंह उर्फ मेरसिंह पिता गिना भील उम्र 30 साल निवासी ग्राम तरसिम्हा थाना टांडा, जिला धार
(2) चतरसिंह पिता केरू भिलाला उम्र 23 साल नि. ग्राम बराड थाना टांडा, जिला धार तथा(3) जुवानसिंह उर्फ कालू पिता छेतू भील उम्र 26 साल निवासी ग्राम नरवाली थाना टांडा, जिला धार को धार पुलिस के सहयोग से घेराबंदी कर पकडने में सफलता प्राप्त की । जिन्हें दिनांक 17/11/2009 को पूछताछ हेतु पुलिस अभिरक्षा में लेकर क्षेत्र की वारदातों के बारे में पूछताछ करने पर नकबजनी एवं चोरी की अनेक घटनाऐं करना कबूल किया है।
दिनांक 22-23 जनवरी 2004 की रात्रि सात बदमाशों ने दूर्गासिंह पिता रामकिशन परमार नि. ग्राम केलोद करताल इंदौर के घर हमला कर दूर्गासिंह की मां पूनिया बाई पति रामकिशन उम्र 60 साल को कुल्हाडी से हत्या कर सोने चांदी के जेवरात लूटकर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना भंवरकुंआ के अपराध क्रमांक 69/04 धारा 395,396,397 भादवि. का अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, जिसमें से अभी तक कुल छः आरोपी ही पकडे जा सके थे, जिसमें मेहरसिंह उर्फ मेरसिंह पिता गिना भील उम्र 30 साल निवासी ग्राम तरसिम्हा थाना टांडा, जिला धार अभी तक विगत पांच वर्षों से फरार चल रहा था । पूर्व में पकडे गये आरोपी विलाम, बिरीया, ज्ञानसिंह, सोहबतसिंह को न्यायालय इंदौर द्वारा इस प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है व सभी आरोपी जेल में रहते हुऐ सजा काट रहे हैं।
दिनांक 2/12/2008 को थाना जूनी इंदौर के क्षेत्रान्तर्गत सपना संगीता टाकीज के सामने स्थित वात्सल्य चैम्बर के चौकीदार रामप्रसाद ने थाना हाजिर आकर बताया कि, मल्टी के रात्रिकालीन चौकीदार कमलेश पचौरी मृत हालत में वात्सल्य चैम्बर के बैसमेंट में पडा हुआ है, जिसपर मौके पर थाना प्रभारी जूनी इंदौर, आनन्द यादव एवं वरिष्ठ अधिकारी पहुंचकर घटना स्थल व मृतक के शव का निरीक्षण करते पाये कि, चौकीदार कमलेश पचौरी की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके गले में टेलीफोन वायर कसकर एवं मृतक के पास ही पडे छूरे से कईं वार करके चौकीदार कमलेश पचौरी की हत्या करना पाया जाने से अपराध क्रमांक 595/08 धारा 302,201 भादवि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। मृतक के परिजनों से मिलकर पूछताछ करने पर एवं मृतक के सगे संबंधी व परिचितों सें पूछताछ कर हरसंभव पतारसी के प्रयास किये गये, किन्तु कमलेश पचौरी का किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का विवाद आदि नहीं पाया जाने से हत्या के प्रकरण का खुलासा होने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पडी, बाद गिना उर्फ ज्ञानसिंह पिता नाहरसिंह भील नि. ग्राम नरवाली, जिला धार को पुलिस थाना जूनी इंदौर द्वारा नकबजनी के प्रकरण में पकडा गया तो उसने बताया कि, उसने अपने साथी रूमसिंह उर्फ रूमा पिता कालू नि. तरसिंहा, धार एवं रूमा के साथी कालू के साथ मिलकर चौकीदार की हत्या किये थे, आरोपी रूमसिंह उर्फ रूमा ने पूछताछ के दौरान बताया कि, उसने अपने साथी ज्ञानसिंह एवं कालू के साथ मिलकर सपना संगीता टाकीज के सामने स्थित मल्टी के अन्दर बने एक आफिस में चोरी की नीयत से घूसे थे, जहां ताला तोडते समय आवाज सुनकर चौकीदार द्वारा शोर मचाने पर तीनों ने चौकीदार कमलेश पचौरी की हत्या कर चौकीदार द्वारा पहनी हुई चांदी की नग वाली अंगुठी निकाल लिये थे, आरोपी रूमंिसह से छीनी गई अंगुठी बरामद हो गई है । इस प्रकरण में एकमात्र फरार आरोपी जुवानसिंह उर्फ कालू पिता छेतू भील उम्र 26 साल निवासी ग्राम नरवाली थाना टांडा, जिला धार को गिरफ्तार कर आलानकब बरामद किया गया है।
पुलिस अधीक्षक, पश्चिम क्षेंत्र इंदौर श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि, पुलिस थाना जूनी इंदौर में पकडे गये तीनों आरोपियों से नगर पुलिस अधीक्षक, जूनी इंदौर बिट्टू सहगल के निर्देशन में थाना प्रभारी जूनी इंदौर आनन्द यादव की टीम द्वारा पूछताछ की तो, आरोपी मेहरसिंह उर्फ मेरसिंह, जुवानसिंह उर्फ कालू तथा चतरसिंह भील ने थाना जूनी इंदौर क्षेत्र में नकबजनी एवं चोरी करना बताये, जिनसे थाना जूनी इंदौर के अपराध क्रमांक 78/2009 धारा 457,380 भादवि. में घटना दिनांक 26/2/2009 को देवेन्द्र अग्रवाल के खातीवाला टैंक स्थित सूने मकान से ताला तोडकर सोने चांदी के जेवरात चोरी करना स्वीकार किया है, जिसमें आरोपीगण की निशादेही से सोने के जेवरात लगभग 105 ग्राम वजनी एवं चांदी के जेवरात लगभग ढाई किलो वजनी, बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इसी प्रकार अपराध क्रमांक 326/09 धारा 457,380 भादवि. में दिनांक 27/8/2009 को फरियादिया सकीनाबाई के अशोका कालोनी स्थित मकान से चुराये गये सोने चांदी के जेवरात, एवं अपराध क्रमांक 331/2009 धारा 457,380 भादवि., अपराध क्रमांक 120/09 एवं 141/2009 में चोरी गये कुल 200 ग्राम सोने के एवं चार किलो चांदी के जेवरात कुल कीमती लगभग पांच लाख रूपये के जप्त करने में पुंलिस को सफलता प्राप्त हो गई है, तथा अन्य नकबजनी के प्रकरणों में पूछताछ हो रही है, जिनसे और भी माल मिलने की संभावना है।
पकडे गये तीनों आरोपी शातिर नकबजन हैं, एवं पूर्व में भी कई वारदातों में इंदौर जिले के विभिन्न थानों मे पकडे जा चुके है। इनके पूर्व में पकडे गये साथियों द्वारा एक गिरोह बनाकर नकबजनी एवं डकैती की कई वारदातें मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात में की गई हैं। गिरोह के लगभग सभी सदस्यों को पकडने में इंदौर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। पकडे गये आरोपियों में चतरसिंह सन् 2007 में अन्नपूर्णा पुलिस द्वारा इसके दो अन्य साथियों के साथ पकडा गया था, जिनसे कुल नकबजनी के छः प्रकरणों में माल बरामद हुआ था, जिन प्रकरण से चतरसिंह न्यायालय से जमानत होने के बाद से ही फरार है। आरोपी कालू उर्फ जुवानसिंह भी पूर्व में थाना पलासिया पुलिस द्वारा पकडा गया था। पकडे गये आरोपियों के रिश्तेदार जूनी इंदौर क्षेत्र में स्थित ईल्वा स्कूल के पास टापरे बनाकर विगत कई वर्षों से निवास कर रहे हैं, जिनका फायदा आरोपीगण इंदौर चोरी करने की नीयत से आकर रूकने के लिये करते हैं, इनके रिश्तेदारों से भी जूनी इंदौर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है।
उक्त आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं माल बरामद करने में थाना जूनी इंदौर के थाना प्रभारी, आनन्द यादव, स.उ.नि. संतोष पांडेय, आरक्षक पवनसिंह, ओमप्रकाश सोलंकी, पुष्पराजसिंह, तेजसिंह का सराहनीय योगदान रहा है। एवं बरामदगी प्रकरणों की विवेचना प्र.आरक्षक देवनाथ पांडेय, नंदकिशोर, कौशल किशोर एवं अवधेशसिंह द्वारा की जा रही है।
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