Friday, August 23, 2019

मादक पदार्थों के सेवन के विरूद्ध जागरूकता अभियान की कार्यशाला



इंदौर- 23 अगस्त 2019- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, इंदौर झोन इंदौर श्री वरूण कपूर द्वारा मादक पदार्थों के सेवन के विरूद्ध विभिन्न स्कूल/कॉलेजों के छात्र-छात्राओं एवं वहां कार्यरत् सदस्यों हेतु   *’’साहस’’* नाम से जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है । इसी कड़ी में जयपुरिया इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी द्वारा आयोजित मॉडल युनाईटेड नेशंस कांफ्रेन्स-2019 की 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन *श्री वरूण कपूर* के कर-कमलों द्वारा किया गया । इस अवसर पर श्री कपूर द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित 279 छात्र-छात्राऐं एवं 38 फेकल्टी को मादक पदार्थों के प्रकार, मादक पदार्थों के विश्वव्यापी असर की जानकारी, बचाव के तरीके आदि के बारे में शब्दों में व फिल्मों के माध्यम से जागरूक किया गया। 
                अति. पुलिस महानिदेशक वरूण कपूर ने आगे बताया कि इस अभियान से युवाओं में नशे की जो आदत पड़ रहीं हैं उससे बचाव की नई दिशा इन्हें प्राप्त होगी । क्योंकि आज के दौर की आधुनिक सोसायटी का दबाव व व्यक्तिगत जीवनशैली पूरी दुनिया के युवाओं के सामने चैलेंज खड़े कर रही है ताकि वे सजग रहे और किसी भी तरह के ड्रग एडिक्शन ट्रेप में पड़ने से बचे । मादक पदार्थ सेवन करने से युवाओं में नशे की लत के साथ-साथ अपराध प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, जो उसके स्वयं के भविष्य के लिये तो घातक हैं ही, अपितु उसके पूरे परिवार के प्रति भी घातक सिद्ध होती है । इस सबसे बचने के लिये सकरात्मक रूप से युवाओं को अपने आप को बदलना होगा । 
                अति. पुलिस महानिदेशक श्री वरूण कपूर ने आगे बताया आगे भी यह कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा स्कूलों व कॉलेजों में आयोजित किए जाऐंगे ताकि मादक पदार्थों से बचाव का संदेश संपूर्ण शहर, संपूर्ण क्षेत्र व संपूर्ण प्रान्त में प्रभावी ढंग से पहुंच सकें । इस कार्यक्रम में पीआरटीएस इंदौर के उपुअ श्री सुभाष सिंह उपस्थित रहे । कार्यक्रम के दौरान सेंट जयपुरिया इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर के डायरेक्टर डॉ. हर्षवर्द्धन हल्वे भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. प्रीति बक्षी द्वारा किया गया । अंत में संस्था की ओर से श्री वरुण कपूर को मोमेंटो एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया ।





ऑनलाईन धोखाधड़ी व सायबर फ्रॉड की रोकथाम हेतु, बैंको व पुलिस के बेहतर समन्वय के साथ कार्यवाही के लिये बैठक का आयोजन




इन्दौर-दिनांक 22 अगस्त 2018- वर्तमान समय में बढ़ते सायबर अपराधों एव ऑनलाईन ठगी की रोकथाम एवं बेहतर आपसी तालमेल व समन्वय के साथ कार्य करके, इन अपराधों पर नियत्रंण पाया जा सके इसी को ध्यान में रखते हुए, जिला इन्दौर के बैंको के नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन आज दिनांक 23.08.19 को पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित की गयी। जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र की विशेष उपस्थिति में अति. पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री अमरेन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री आलोक शर्मा, शहर के विभिन्न प्रमुख बैंको के नोडल अधिकारीगण एवं क्राईम ब्रांच इन्दौर की टेक्निकल टीम सहित अन्य पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे।
                उक्त बैठक में वर्तमान परिदृश्य में बढ़ते ऑनलाईन ट्रान्जेक्शन के कारण, सायबर अपराधियों द्वारा की जाने वाली ऑनलाईन ठगी व धोखाधड़ी की वारदातों की रोकथाम एवं इनसे बचने के लिये ध्यान में रखने वाली आवश्यक बातों पर चर्चा की गयी। एसएसपी इन्दौर ने कहा किपुलिस व बैंक बेहतर आपसी समन्वय व तालमेल के साथ काम करके, इन अपराधों पर बेहतर तरीके से नियंत्रण पाया जा सकता है, उन्होने इस संबंध में चर्चा के दौरान निम्नलिखित बातों को ध्यान रखने पर जोर दिया गया-
·         बैंको की वेबसाईटों को समय-समय पर अपडेट करतें रहे, व इस पर बैंकिग फ्रॉड से बचने के लिए रखी जानें वाली सावधानियों को भी आम जनता के लिये अपलोड करें।
·         विभिन्न ई वॉलेट के माध्यम से किये जाने वाले ट्रांजेक्शन पर होने वाली ठगी से बचने के लिये पूरी सावधानी बरती जावें।
·         कॉल सेंटर के माध्यम से कॉल कर विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिये जाकर की जानें वाली ठगी को रोकनें के लिये भी आवश्यक कदम उठाये जाये।
·         बैंको की लिंक आदि भेजकर यूपीआई के माध्यम से की जाने वाली ठगी को रोकनें के लिए, इस प्रकार की वेबसाईटो की पहचान कर उन पर कार्यवाही की जावें एवं इस पर  बैंको द्वारा अपनी वेबसाईट्‌स के सुरक्षा फीचर कड़े किये जावें।
·         ऑनलाईन ट्रांजेक्शन के दौरान कुछ ऐसी व्यवस्था की जाये, जिससें रूपयें उसी समय ट्रासंफर ना होकर कुछ समय होल्ड होकर प्राप्त हो। जिससें शिकायत प्राप्त हानें पर ट्रांजेक्शन को कैंसल कियाजा सकें।
·         नया अकाउंट ओपन करतें समय केवाईसी का पूरा ध्यान रखा जाये जिससें फर्जी अकाउंट ओपन ना हो सकें।
·         सभी अकाउंट के केवाईसी अपडेट रखी जायें जिससें फ्रॉड होने पर फर्जी अकाउंट को आईडेटिंफाई किया जा सकें।
·         विदेशों मे करेंसी ट्रांसफर फ्रॉड मे शिकायतकर्ता द्वारा कहा जाता है कि मेरे द्वार कोई फॉरेन मनी ट्रांसफर की सुविधा नही ले रखी फिर भी मेरा पैसा विदेश मे कैसे ट्रांसफर हो गये। इसी प्रकार इसमें इस प्रकार व्यवस्था की जाये, जिससे विदेशों से होने वाले फ्रॉड को रोका जा सकें।
·         एटीएम के क्लोन बनाकर की जानें वाली ठगी न हो सके, इसके लिये एटीएम व बैंको के सुरक्षा फीचर कड़े किये जावें तथा समय-समय पर उनका अपडेशन भी किया जावे।
·         एटीएम मशीन मे फ्रॉड रोकनें के लिए एटीएम के अंदरूनी कैमरो को सही रखा जायें व एटीएम मे आवश्यम रूप से कैमरे लगाये जाकर गार्ड की नियुक्ति भी की जाये।
·         नेटबैकिंग मे imps, neft के माध्यम से होनें वाली ट्रांजेक्शन मे कोई फ्रॉड ना हो, इसके लिए ट्रांजेक्शन से पहलें मोबाईल पर ओटीपी प्राप्त हो जिससें गलत ट्रांजेक्शन होने पर रोका जा सकें।
इस दौरान पुलिस अधिकारियोंके द्वारा सायबर फा्रॅड को रोकनें के लिए बैंको के नोडल अधिकारियों से सायबर अपराधों पर चर्चा कर उनके फीडबेक भी लिय गये, जिससें भविष्य मे होने वाले सायबर अपराधों को रोकनें मे सफलता प्राप्त की जा सकें।




इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही में, 119 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में




इन्दौर-दिनांक 23 अगस्त 2019-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर, श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस के द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 के सुबह से आज दिनांक 23 अगस्त 2019 के सुबह तक फरार, स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 119 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जिसके अंतगर्त-

05 आदतन व 24 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 05 आदतन व 24 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

06 गैर जमानती (स्थायी) 45 गिरफ्तारी एवं 153 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गतमें कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को 06 गैर जमानती (स्थायी) 45 गिरफ्तारी एवं 153 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुएं/सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, सहित 04 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना कनाडिया द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर खाली प्लाट संचार नगर एक्सटेंशन कनाडिया रोड और सलीम का मकान के पास खाली प्लाट संचार नगर से ताश पत्तो के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, बाबुलाल पंवार, परसराम, अनिल किडोरें, दीपक पिता राठौर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 3180 रूपयें नगदी व ताश पत्तें जप्त किये गयें।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुआं एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध शराब सहित 05 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को 20.35 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर भागीरथपुरा पुल के पास कुलकर्णी का भट्‌टा से अवैधशराब बेचतें हुए मिलें, कुलकर्णी का भट्‌टा इंदौर निवासी लखन उर्फ लखखा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1050 रूपयें कीमत की 21 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना द्वारकापुरी द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को 15.45 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ऋषि पैलेस कालोनी के पीछे से अवैध शराब बेचतें हुए मिलें, 14 ई ऋषि पैलेस कालोनी इंदौर निवासी निरज पिता जहारसिंह सोलंकी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना बडगौंदा द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को 10.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर आरोपी के घर का बडा बडौंदा से अवैध शराब बेचतें हुए मिलें, बडगौंदा इंदौर निवासी छतर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 200 रूपयें कीमत की 5 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना सांवेर द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को 12.25 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर आरोपिया का मकान पंचडेरिया थाना सांवेर से अवैध शराब बेचते हुए मिलें, पंचडेरिया सांवेर इंदौर निवासी मंजु को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिसथाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को 15.55 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर यशवंत सागर तालाब की पाल के नीचें देपालपुर से अवैध शराब बेचतें हुए मिलें, ग्राम उषापुरा इंदौर निवासी जीवन पिता मांगीलाल यादव को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1460 रूपयें कीमत की 24 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 01 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना चदंन नगर द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को 14.45 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नुरी मस्जिद के पीछे सहयोग नगर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुए मिलें, 49 सहयोग नगर इंदौर निलेश उर्फ कालू पिता घनश्याम को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध फालिया जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध मादक पदार्थ का सेवन करते हुए मिले, 31 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना सेट्रंल कोतवाली द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को 18.20 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधारपर घटय्या बाबा मंदिर के पास नार्थ तोडा से अवैध मादक पदार्थ गांजे का सेवन करते हुए मिलें, 130 नार्थ तोडा इंदौर निवासी मुन्ना उर्फ देवा आहिरवार को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से सेवन किया अवैध मादक पदार्थ व सामग्री जप्त की गयी।
पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को 23.50 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर बैरव धर्मशाला के पीछे से अवैध मादक पदार्थ गांजे का सेवन करते हुए मिलें, 284 लाला का बगीचा इंदौर निवासी गोलु पिता हीरालाल बंसीवाल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से सेवन किया अवैध मादक पदार्थ व सामग्री जप्त की गयी।
पुलिस थाना विजय नगर द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों पर से अवैध मादक पदार्थ गांजे का सेवन करते हुए मिलें, 20 गंगा देवी नगर इंदौर निवासी आयुष पिता दिलीप यादव और 151 जय बजरंग नगर भमौरी नालें के पास निवासी राजेंद्र पिता रामप्रसाद और 29 गंगा देवी नगर निवासी अक्षय पिता राजेश जोशी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से सेवन किया अवैध मादक पदार्थ व सामग्री जप्त की गयी।
पुलिस थाना लसूड़ियाद्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को 18.21 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सार्वजनिक स्थान सुलभ काम्पलेक्स के पास बापु गांधी नगर से अवैध मादक पदार्थ गांजे का सेवन करते हुए मिलें, रामजान उर्फ सोनू कुरैशी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से सेवन किया अवैध मादक पदार्थ व सामग्री जप्त की गयी।
पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों से अवैध मादक पदार्थ गांजे का सेवन करते हुए मिलें, गांधीग्राम खजराना निवासी आसीफ पिता अब्दुल हमीद खान, 16/06 ग्वालटोली निवासी मनोहर, आशिक, इमरान पिता रफीक शाह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से सेवन किया अवैध मादक पदार्थ व सामग्री जप्त की गयी।
पुलिस थाना तेजाजी नगर द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों पर से अवैध मादक पदार्थ गांजे का सेवन करते हुए मिलें, पप्पु रणवीरें, राहुल, अशोक को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से सेवन किया अवैध मादक पदार्थ व सामग्री जप्त की गयी।
पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019को 23.15 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सुगनीदेवी कालेज ग्राउंड परदेशीपुरा से अवैध मादक पदार्थ गांजे का सेवन करते हुए मिलें, नंदा नगर इंदौर निवासी सावन को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से सेवन किया अवैध मादक पदार्थ व सामग्री जप्त की गयी।
पुलिस थाना पंढरीनाथ द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को 18.35 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर उदापुरा सरकारी अस्पताल के पास और कडावघाट के पास बालवाडी परिसर के अंदर से अवैध मादक पदार्थ गांजे का सेवन करते हुए मिलें, 106 टाटपट्‌टी बाखल इंदौर निवासी इमरान पठान और नवीन को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से सेवन किया अवैध मादक पदार्थ व सामग्री जप्त की गयी।
पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों पर से अवैध मादक पदार्थ गांजे का सेवन करते हुए मिलें, अनिकेत पिता विनोद वर्मा, सोनू उर्फ मामु कौशल, यश पटेल, अमन यादव, दीपक यादव, शिवेंद्र कौशल, विजय वर्मा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से सेवन किया अवैध मादक पदार्थ व सामग्री जप्त की गयी।
पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा कलदिनांक 22 अगस्त 2019 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर आम रोड पर स्ट्रीट लाईट के नीचें आईडीए स्कीम न 155 और पंचशील नगर दरगाह के पास से अवैध मादक पदार्थ गांजे का सेवन करते हुए मिलें, 26 विश्वेश्वर धाम कालोनी लक्ष्मी नगर इंदौर निवासी रजत और 25बी पंचशील नगर निवासी राहुल हैरोडें को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से सेवन किया अवैध मादक पदार्थ व सामग्री जप्त की गयी।      
पुलिस थाना अन्नपुर्णा द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को 11.55 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर बगीचा मंहु नाका से अवैध मादक पदार्थ गांजे का सेवन करते हुए मिलें, 157/2 लाबरिया भेरू निवासी नवीन को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से सेवन किया अवैध मादक पदार्थ व सामग्री जप्त की गयी।
पुलिस थाना द्वारकापुरी द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सी दिग्विजय मल्टी अहीरखेडी और सी सेक्टर सुर्यदेव खाली ग्राउंड मे से अवैध मादक पदार्थ गांजे का सेवन करते हुए मिलें, सी 44 दिग्विजय मल्टी निवासी संगम पिता राहुल वाकोडें और सी ब्लाक 09 दिग्विजय मल्टी निवासी महेश पिता रामप्रसाद भूरिया को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जेसे सेवन किया अवैध मादक पदार्थ व सामग्री जप्त की गयी।
पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर माता मंदिर टोल नाके के पास मांगलिया और ग्राम पीरकराडिया से अवैध मादक पदार्थ गांजे का सेवन करते हुए मिलें, मांगलिया थाना क्षिप्रा निवासी समरथ पिता विरेंद्र सेंगर और जयप्रकाश उर्फ गोलु पिता स्व राधेश्याम को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से सेवन किया अवैध मादक पदार्थ व सामग्री जप्त की गयी।
पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2019 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर गणेश मंदिर क पास ग्राम दतोदा से अवैध मादक पदार्थ गांजे का सेवन करते हुए मिलें, ग्राम दतोदा निवासी निलेश और दौलतराम को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से सेवन किया अवैध मादक पदार्थ व सामग्री जप्त की गयी।
पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व एनडीपीएस एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

Thursday, August 22, 2019

· मुख्तियार के साथीदारान क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में । · आरोपीगण भूमि के अवैध कब्जो के कई प्रकरणों में शामिल थे । · थाना विजयनगर के प्रकरण में थे, आरोपी फरार। · पुलिस अधीक्षक पूर्व द्वारा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु घोषित किया गया था, 5-5 हजार का ईनाम।




इंदौर- दिनांक 22 अगस्त 2019- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र द्वारा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी एवं आरोपियो की पतारसी कर उनकी धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशो के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक मुख्यालय इंदौर श्री सूरज वर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा, इन्दौर श्री अमरेन्द्र सिंह के द्वारा उप पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा एवं थाना प्रभारी क्राईम ब्राँच इंदौर की टीम को इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से  सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना-विजयनगर के अपराध क्रमांक- 300/19 धारा- 447, 445, 448, 506 , 384, 427,34 भा.द.वि. में फरार आरोपी फारूख शेख पिता स्व. चांद शेख उम्र 47 वर्ष नि- 567 संजोगपुरी कालोनी रिंग रोड खजराना इंदौर एंव यासीन पिता फारूख शेख उम्र 24 वर्ष नि- 567 संजोगपुरी कालोनी रिंग रोड खजराना इंदौर वर्तमान में नंदननगर नाले मदीना मस्जिद के पास रहकर फरारी काट रहे थे, जो की आरोपी फारूख शेख का ससुराल है । दोनों ही आरोपी विजय नगर क्षेत्र में  आरोपी मुख्तियार के साथ मिलकर लोगों को डरा धमका कर फ्लेट व जमीन पर कब्जा कर खुद फर्जी तरीके से बेचा करते थे तथा विजय नगर क्षेत्र में लोगों की सम्पत्ती के लेन देन में भी लोगों डरा धमका कर कमीशन प्राप्त किया करते थे, सूचना पर एक टीम को लगातार सर्चिंग करवाकर आरोपी की तलाश कराई गई, आरोपीयों को क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा घेराबंदी कर पकडा गया ।
उक्त दोनो आरोपी फारूख शेख पिता स्व. चांद शेख नि- 567 संजोगपुरी कालोनी रिंग रोड खजराना इंदौर एंव यासीन पिता फारूख शेख नि- 567 संजोगपुरी कालोनी रिंग रोड खजराना इंदौर अप. क्रमांक-300/19 धारा-447, 445,448,506,384,427,34 भा.द.वि. थाना- विजयनगर में पंजीकरण दिनांक से फरार चल रहे थे ।
उक्त दोनो आरोपीयों कि अन्य कई मामलो में फरार होने की जानकारी प्राप्त हुई है। जिसके संबध में जानकारी प्राप्त कर पूछताछ की जा रही है। आरोपी फारुख से पुछताछ में बताया कि वह गैरेज का काम करता है तथा फारुख गैरेज के नाम से संजोगपुरा इंदौर में गैरेज है एवं गैरेज के साथ-साथ प्लॉट बेचने खरीदने का काम करता है एवं उससे कमीशन भी लेता है, एवं राधाकुंज प्लाट की खरीदी-बिक्री में भी वह मौजुद रहा है तथा मुख्तियार के घर के पास में ही रहता है तथा मुख्तियार की गाड़ी सुधारने का काम भी उसी के गैरेज पर करवाया जाता था, गाड़ी सुधरवाने के दौरान ही मुख्तियार से परिचय हुआ था। 
     दुसरे आरोपी यासिन ने पुछताछ में बताया कि वह जिम ट्रेनर है तथा रोयल फिटनेस जिम स्वर्णबाग विजयनगर में काम करता है तथा पिता के साथ में प्लॉट लेन-देन व दलाली का काम करता है एवं मुख्तियार उसका पड़ोसी है तथा मुख्तियार से जान-पहचान प्लॉटों की लेनदेन व कब्जों के दौरान हुई थी तब से मुख्तियार के साथ काम करता था दोनों आरोपियों से थाना विजयनगर के प्रकरण में गिरफ्तार कर पुछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक पूर्व इंदौर के द्वारा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार का ईनाम घोषित किया गया था।



ऑपरेशन प्रतिकार के तहत एसपीसी कैडेट्स एवं स्कूली बच्चों को बताएं नशे के दुष्परिणाम तथा रक्षा सूत्र बंधवा कर दिया उन्हें सुरक्षा का वचन




इंदौर - 22 अगस्त 2019- आदरणीय पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश श्री वीके सिंह सर के मार्गदर्शन में और आदरणीय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नारकोटिक्स श्री अजय शर्मा सर के निर्देशन में पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रतिकार के अंतर्गत आज दिनांक 22 अगस्त 2019 को एडिशनल एसपी नारकोटिक्स विंग श्री दिलीप सोनी द्वारा मुसाखेड़ी इंदौर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को नशे के दुष्परिणाम से परिचित करायाऔर नशे से दूर रहने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया ।
इस दौरान विद्यालय के बच्चों के हाथों से बनाई गई सुंदर राखियां उन्होंने पुलिस अधिकारियों की कलाइयों पर सजाई और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें वचन दिया कि वह सदा उनकी सुरक्षा के लिए साथ हैं । श्री दिलीप सोनी ने बताया कि बाहरी सुरक्षा तो पुलिस कर सकती है लेकिन आंतरिक सुरक्षा आपको स्वयं करनी होगी और उसमें सबसे बड़ा शत्रु है नशा ।
इस प्रकार उन्होंने बच्चों को नशे के दुश्मन को पहचानने और उससे दूर रहने की सलाह दी । साथ ही उनको यह शपथ भी दिलाई कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे और परिवार में भी किसी को नशा नहीं करने देंगे ।
         उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अजय बाजपेई द्वारा बच्चों में अनुशासन के महत्व को बताते हुए उन सभी को अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और खूब पढ़ो खूब बढ़ो कहते हुए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी ।
        अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्रीमती मनीषा पाठक सोनी स्टूडेंट पुलिस कैडेट की नोडल अधिकारी भी हैं, ने इंदौर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत बच्चों को अपराध के प्रति जागरूक करते हुए यह बताया कि इंदौर पुलिस द्वारा उन सभी के लिए एक कॉमिक बुक का प्रकाशन किया गया है जो शीघ्र ही विद्यालय को उपलब्ध कराई जाएंगी इसमें यह बताया गया है कि बच्चों को किस तरह से लोग अपराध के जाल में फंसाते हैं और यदि कभी बच्चे अपने आपको ऐसी स्थिति में पाएं तो किस प्रकार कहां किससे संपर्क करें यह जानकारी भी इस बुक में दी गई है ।
         इस अवसर पर श्रीमती रचना जौहरी ने संवाद कौशल विषय पर रोचक व्याख्यान भी दिया गया।

इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय इंदौर श्रीमती मनीषा पाठक सोनी, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अजय बाजपेई, मीडिया से श्रीमती रचना जौहरी, श्री अभिषेक सिसोदिया, स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती श्रीवास और स्टूडेंट पुलिस कैडेट की कोऑर्डिनेटर श्रीमती राशि परिहार और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं उपस्थित थे ।




यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही




इन्दौर दिनांक 22 जुलाई 2019- श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला इन्दौर के निर्देशन में दिनांक 11.08.2019 से 31.08.2019 तक सम्पूर्ण जिला इन्दौर में शराब पीकर वाहन चलाने वालो के विरूद्व अभियान ब्रिथ एनालाईजर चेकिंग से चलाया जा रहा है।
·         ऐसे व्यक्ति जो शराब पीकर वाहन चलाते है उनके विरूद्व मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185, के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है,जो दण्डनीय अपराध है, इस कार्यवाही में निम्नानुसार चरण होते है-
·         ब्रिथ एनालाईजर व्दारा उल्लंघनकर्ता व्यक्ति की श्वांस का परीक्षण मोटर व्हीकल एक्ट की धारा203 के अन्तर्गत किया जाता है।
·         यदि ब्रिथ एनालाईजर के स्टेन्डर्ड टेस्ट में 30 एमएल से अधिक अल्कोहल पाये जाने पर यह कार्यवाही की जाती है।
·         सर्वप्रथम मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के अन्तर्गत वाहन जप्त किया जाता है।
·         यदि पुलिस अधिकारी चाहे तो मोटर व्हीकल एक्ट 202 के अन्तर्गत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।
·         मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अन्तर्गत निर्णय के अधिकार केवल न्यायालय को है।
·         न्यायालय व्दारा वाहन को मुक्त कराया जाता है,पुलिस को अधिकार नही है, वर्तमान में न्यायालय में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रथम अपराध के लिये 2000 रूपये का अर्थदण्ड एवं 06 माह का कारावास की सजा है।
·         द्वितीय एवं अन्य अपराध के लिए 3000 रूपये का अर्थदण्ड एवं 2 वर्ष का कारावास हो सकेगा।
·         साथ ही आपका लायसेन्स 06 माह के लिए निलंबित किया जायेगा।
·         भारत सरकार व्दारा मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में दण्ड की राशि को बढाया गया है, जिसके तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्व 01 सितम्बर 2019 से धारा 185 के तहत 10000 रूपये दण्ड किया गया है

कृपया उपरोक्त परेशानीयों से बचने के लिए आम जनता सेअनुरोध है कि शराब पीकर नशे की हालत में वाहन न चलाये।
यातायात पुलिस व्दारा जनहित में जारी