Friday, August 28, 2015

बीसी व लोन समूह के नाम पर रूपये जमा कर धोखाधडी करने वाले तीनों आरोपियों को एक वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक को 02 लाख 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड

इन्दौर-दिनांक 28 अगस्त 2015-माननीय मुखय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री जितेन्द्र कुशवाह द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 15130/15, में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपीगण 1. दिलीप पिता बाबूसिंह चौहान, 2. नीतू पति दिलीप चौहान निवासी नया बसेरा नेहरू नगर तथा 3. सूरज पिता बाबूंिसह चौहान निवासी शिवनगर जिन्न बाबा रोड भोपाल को धारा 420 भादवि में दोषी पाते हुये आरापियों को 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो लाख 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 406 भादवि में दोषी पाते हुये प्रत्येक आरोपी को 06 माह के सश्रम कारावास से एवं प्रत्येक को 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
    संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि आरोपीगण चांदमारी ईंट भट्‌टा गंगा भारती के मकान में किराये से रहते थे, गडरिया मोहल्ला मे आते जाते रहते थे। आरोपीगण बीसी व लोन समूह के नाम पर योजना संचालित करते थे, ढाई-तीन साल के बीच रूपये दोगुने करने आश्वासन देकर रूपयों किस्तों मे जमा करतेथे। इस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार की धनराशि 17 लाख 75 हजार जमा किये थे तथा धोखाधडी कर भाग गये थे जिससे पुलिस थाना चंदननगर पर आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान के उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया था। उक्त आरोपियों के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री हेमन्त राठौर एडीपीओ द्वारा की गयी।

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