इन्दौर -दिनांक 21 जुलाई 2015- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 02/11, में आरोपी नीरज कोरी तथा नरेन्द्र चौहान के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. नीरज पिता सुंदर कोरी (22) निवासी 2/8 शिवशक्ति नगर कुलकर्णी का भट्टा इंदौर तथा 2. नरेन्द्र उर्फ गोलू पिता दिनेश चौहान (22) निवासी 49 शिवशक्ति नगर कुलकर्णी का भट्टा इंदौरको धारा 8/20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये दोनों आरापियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गये।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 04.01.2011 को तत्कालीन उनि वाय.आर. गायकवाड़ थाना पलासिया को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि स्कूटी क्रं एमपी/09/जेएक्स/0471 से नीरज व गोलू उर्फ नरेन्द्र, कनाड़िया रोड़ से होकर संविद नगर गांजा लेकर जा रहे है। उक्त सूचना पर सक्षम पुलिस अधिकारी के साथ मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेहियों को पकड़ा तथा तलाशी लेते इनके पास से स्कूटी के बीच में बोरी में रखा 10 किलोग्राम गांजा होना पाया गया। उक्त गांजे को जप्त कर आरोपियों को धारा 8/20 (बी) एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपियों के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री विमल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 04.01.2011 को तत्कालीन उनि वाय.आर. गायकवाड़ थाना पलासिया को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि स्कूटी क्रं एमपी/09/जेएक्स/0471 से नीरज व गोलू उर्फ नरेन्द्र, कनाड़िया रोड़ से होकर संविद नगर गांजा लेकर जा रहे है। उक्त सूचना पर सक्षम पुलिस अधिकारी के साथ मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेहियों को पकड़ा तथा तलाशी लेते इनके पास से स्कूटी के बीच में बोरी में रखा 10 किलोग्राम गांजा होना पाया गया। उक्त गांजे को जप्त कर आरोपियों को धारा 8/20 (बी) एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपियों के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री विमल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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