Tuesday, June 9, 2015

पुलिस थाना चंदन नगर के दो शातिर बदमाशों को किया गया जिला बदर

इन्दौर-दिनांक 09 जून 2015-इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व अपराधियों के विरूद्ध सतत की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना चंदन नगर थाना क्षेत्र के सोनू उर्फ टीपू पिता राजू चौहान (25) निवासी प्रजापत नगर इन्दौर तथा सोनू उर्फ सुनील पिता मुन्नालाल (34) निवासी आदर्श इंदिरा नगर दोनों शातिर बदमाश है। इनके विरूद्ध विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े आदि के विभिन्न अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है एवं इनकी अपराधिक प्रवृत्ति के कारण क्षेत्र में भय व्याप्त है, जिसके कारण इनके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने संभावना बनी रहती है। पुलिस द्वारा समय-समय पर दोनो के विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कर्यायवाही भी की गई है, लेकिन इनकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, इस कारण आरोपी सोनू उर्फ टीपू  तथा सोनू उर्फ सुनील के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के अन्तर्गत जिलाबदर करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा दोनों आरोपियोंसोनू उर्फ टीपू तथा सोनू उर्फ सुनील को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के अन्तर्गत को जिला इन्दौर एवं इससे लगी सीमा के जिलों से निष्कासन करते हुए, आज दिनांक से 06 माह के लिये जिलाबदर किया गया है। 



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