आज दिनांक 20.6.2015 को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री अविनाश खरे द्वारा महू के चर्चित उमाकान्त गोयल अपहरण काण्ड के 6 आरोपियों को आजीवन कारवास तथा 10-10 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
पुलिस थाना महूं क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 28.11.2013 को अतुल पिता उमाकान्त गोयल निवासी छोटा बाजार महू ने बताया कि उसके पिता उमाकान्त गोयल का अज्ञात आरोपियों ने फिरौती के लिये अपहरण कर लिया है तथा 50 लाख रूपयों की फिरौती की मांग की जा रही है। रिपोर्ट पर थाना महू में अप.क्र. 854/13 धारा 364 क भा.द.वि का कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा अनुभाग महू से अलग-अलग पार्टियॉ बनाकर घेराबन्दी की गई। ओमेक्स हिल के आगे मारूति वेन एमपी/09/बीए/4267 में अपहृत उमाकान्त गोयलअपहरणकर्ताओं के साथ देखा गया। तीनों पुलिस पार्टियों द्वारा घेराबंदी की गई। अपहरणकर्ताओं ने पुलिस पर फायर किया गया, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी फायर किया जाकर अपहरणकर्ताओं को पकडा गया तथा अपहृत उमाकान्त उर्फ टीके को सकुद्गाल बिना फिरौती के मुक्त कराया गया।
आरोपी सोमनाथ सिलावट के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करने पर थाना तेजाजी नगर में अप.क्र. 169/13 धारा 307, 34 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में अपहरण की योजना बनाने वाले एवं षडयंत्रपूर्वक अपहरण करने वाले रामू उर्फ रमाशंकर पिता चम्पालाल वर्मा व सुमित पिता प्रकाश वर्मा को भी आरोपी बनाया गया था। उपरोक्त आरोपियों में सोमनाथ पिता अमरनाथ सिलावट सीआईएसएफ का कांस्टेबल था तथा घटना के समय उसके द्वारा वर्दी पहनी हुई थी।
उक्त प्रकरण की पूरी विवेचना कर आरोपियान 1. सोमनाथ पिता अमरनाथ सिलावट (35) निवासी सॉई विहार कालोनी राऊ हाल सीआईएसएफ केम्प बडवाह, 2. प्रकाद्गा पिता किशोर सेन (28) निवासी दशहरा मैदान बडवाह, 3. अखिलेश पिता सागरसिंह आवरिया (23) निवासी दशहरा मैदान बडवाह, 4. रामू उर्फ रमाशंकर पिता चम्पालालवर्मा (50) निवासी सॉतेर,पीठ रोड महू, 5. नरेन्द्र उर्फ बंटी ठाकुर पिता जीवनसिंह ठाकुर (29) निवासी सुदामा नगर बडवाह, 6. सुमित पिता प्रकाश वर्मा (28) निवासी ग्राम सॉतेर के विरूद्ध अपराध धारा 364 ए, 307, 34, 395, 397, 120 बी भादवि के तहत प्रकरण सिद्ध पाया जाने से चालान श्रीमान एसीजेएम महोदय महू के न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण सनसनीखेज होकर गंभीर प्रकृति का था और मालवांचल में इस तरह की घटना होने से व्यापारियों में भय व्याप्त हो गया था, इसकी गंभीरता को देखते हुए उक्त अपराध को माननीय मुखयमंत्री महोदय मध्यप्रदेद्गा शासन के निर्देद्गाानुसार उप पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर शहर एवं कलेक्टर इंदौर द्वारा इसे जघन्य श्रेणी में चिन्हित किया जाकर, ''ए'' श्रेणी में रखा गया था तथा इसकी पैरवी के लिये थाना महू से नोडल अधिकारी उप निरीक्षक राजकुमार दीक्षित एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री शेखर बुन्देला को नियुक्त किया गया था। उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री कल्याण चक्रवर्ती द्वारा चिन्हित श्रेणी के अपराधों की लगातार समीक्षा हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू अरविन्द तिवारी वएसडीओपी महू अरूण मिश्रा को निर्देशित किया गया था।
उक्त प्रकरण में आज माननीय अपर सत्र न्यायाधीद्गा श्री अविनाश खरे साहब द्वारा शीध्र विचारण कर फास्ट ट्रायल किया एवं सभी अभियोजन साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर अभियोजन की दलील को सही पाया। आज दिनांक को आरोपीगण 1.सोमनाथ पिता अमरनाथ सिलावट 2. प्रकाश पिता किशोर सेन 3. अखिलेश पिता सागरसिंह आवरिया, 4. रामू उर्फ रमाशंकर पिता चम्पालाल वर्मा, 5. नरेन्द्र उर्फ बंटी ठाकुर पिता जीवनसिंह ठाकुर, 6. सुमित पिता प्रकाश वर्मा धारा 364ए, 120 बी भादवि में दोषसिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा और 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर 3-3 वर्ष के कठोर कारावास भुगताने का आदेश दिया गया है।
इसी प्रकार आरोपी सोमनाथ को धारा 307 भादवि में दोषसिद्ध ठहराते हुए 7 साल के कारावास की सजा एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड तथा सह आरोपी अखिलेश एवं प्रकाश को धारा 307 सहपठित धारा 34 भादवि में दोषसिद्ध ठहराते हुए 7-7 साल के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक-एक वर्ष के कारावास पृथक से भुगतने का आदेश दिया गया है। आरोपी सोमनाथ को धारा 27 आुयध अधिनियम में दोषसिद्ध ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।
उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रकरण से संबंधित अधिकारियों को पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई है।
पुलिस थाना महूं क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 28.11.2013 को अतुल पिता उमाकान्त गोयल निवासी छोटा बाजार महू ने बताया कि उसके पिता उमाकान्त गोयल का अज्ञात आरोपियों ने फिरौती के लिये अपहरण कर लिया है तथा 50 लाख रूपयों की फिरौती की मांग की जा रही है। रिपोर्ट पर थाना महू में अप.क्र. 854/13 धारा 364 क भा.द.वि का कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा अनुभाग महू से अलग-अलग पार्टियॉ बनाकर घेराबन्दी की गई। ओमेक्स हिल के आगे मारूति वेन एमपी/09/बीए/4267 में अपहृत उमाकान्त गोयलअपहरणकर्ताओं के साथ देखा गया। तीनों पुलिस पार्टियों द्वारा घेराबंदी की गई। अपहरणकर्ताओं ने पुलिस पर फायर किया गया, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी फायर किया जाकर अपहरणकर्ताओं को पकडा गया तथा अपहृत उमाकान्त उर्फ टीके को सकुद्गाल बिना फिरौती के मुक्त कराया गया।
आरोपी सोमनाथ सिलावट के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करने पर थाना तेजाजी नगर में अप.क्र. 169/13 धारा 307, 34 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में अपहरण की योजना बनाने वाले एवं षडयंत्रपूर्वक अपहरण करने वाले रामू उर्फ रमाशंकर पिता चम्पालाल वर्मा व सुमित पिता प्रकाश वर्मा को भी आरोपी बनाया गया था। उपरोक्त आरोपियों में सोमनाथ पिता अमरनाथ सिलावट सीआईएसएफ का कांस्टेबल था तथा घटना के समय उसके द्वारा वर्दी पहनी हुई थी।
उक्त प्रकरण की पूरी विवेचना कर आरोपियान 1. सोमनाथ पिता अमरनाथ सिलावट (35) निवासी सॉई विहार कालोनी राऊ हाल सीआईएसएफ केम्प बडवाह, 2. प्रकाद्गा पिता किशोर सेन (28) निवासी दशहरा मैदान बडवाह, 3. अखिलेश पिता सागरसिंह आवरिया (23) निवासी दशहरा मैदान बडवाह, 4. रामू उर्फ रमाशंकर पिता चम्पालालवर्मा (50) निवासी सॉतेर,पीठ रोड महू, 5. नरेन्द्र उर्फ बंटी ठाकुर पिता जीवनसिंह ठाकुर (29) निवासी सुदामा नगर बडवाह, 6. सुमित पिता प्रकाश वर्मा (28) निवासी ग्राम सॉतेर के विरूद्ध अपराध धारा 364 ए, 307, 34, 395, 397, 120 बी भादवि के तहत प्रकरण सिद्ध पाया जाने से चालान श्रीमान एसीजेएम महोदय महू के न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण सनसनीखेज होकर गंभीर प्रकृति का था और मालवांचल में इस तरह की घटना होने से व्यापारियों में भय व्याप्त हो गया था, इसकी गंभीरता को देखते हुए उक्त अपराध को माननीय मुखयमंत्री महोदय मध्यप्रदेद्गा शासन के निर्देद्गाानुसार उप पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर शहर एवं कलेक्टर इंदौर द्वारा इसे जघन्य श्रेणी में चिन्हित किया जाकर, ''ए'' श्रेणी में रखा गया था तथा इसकी पैरवी के लिये थाना महू से नोडल अधिकारी उप निरीक्षक राजकुमार दीक्षित एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री शेखर बुन्देला को नियुक्त किया गया था। उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री कल्याण चक्रवर्ती द्वारा चिन्हित श्रेणी के अपराधों की लगातार समीक्षा हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू अरविन्द तिवारी वएसडीओपी महू अरूण मिश्रा को निर्देशित किया गया था।
उक्त प्रकरण में आज माननीय अपर सत्र न्यायाधीद्गा श्री अविनाश खरे साहब द्वारा शीध्र विचारण कर फास्ट ट्रायल किया एवं सभी अभियोजन साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर अभियोजन की दलील को सही पाया। आज दिनांक को आरोपीगण 1.सोमनाथ पिता अमरनाथ सिलावट 2. प्रकाश पिता किशोर सेन 3. अखिलेश पिता सागरसिंह आवरिया, 4. रामू उर्फ रमाशंकर पिता चम्पालाल वर्मा, 5. नरेन्द्र उर्फ बंटी ठाकुर पिता जीवनसिंह ठाकुर, 6. सुमित पिता प्रकाश वर्मा धारा 364ए, 120 बी भादवि में दोषसिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा और 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर 3-3 वर्ष के कठोर कारावास भुगताने का आदेश दिया गया है।
इसी प्रकार आरोपी सोमनाथ को धारा 307 भादवि में दोषसिद्ध ठहराते हुए 7 साल के कारावास की सजा एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड तथा सह आरोपी अखिलेश एवं प्रकाश को धारा 307 सहपठित धारा 34 भादवि में दोषसिद्ध ठहराते हुए 7-7 साल के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक-एक वर्ष के कारावास पृथक से भुगतने का आदेश दिया गया है। आरोपी सोमनाथ को धारा 27 आुयध अधिनियम में दोषसिद्ध ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।
उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रकरण से संबंधित अधिकारियों को पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई है।
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