Friday, June 5, 2015

04 शातिर बदमाशों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध किया गया

इन्दौर 05 जून 2015-इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डो व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना खजराना द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश मनोज उर्फ काला पिता कान्हा साल्वी (24) निवासी सांईधाम कालोनी खजराना इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, जुऑ एक्ट, आर्म्स एक्ट व लूट आदि के विभिन्न 12 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने एवं इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी मनोज उर्फ काला के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम.महोदय द्वारा उनके आदेश दिनांक 05.06.15 के द्वारा आरोपी मनोज को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। इस आदेद्गा के परिपालन में आरोपी मनोज उर्फ काला को पुलिस थाना खजराना द्वारा गिरफ्‌तार किया गया हैं।
                    पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश धर्मेन्द्र पिता जगदेवसिंह ठाकुर (37) निवासी80 कुम्हारखाड़ी इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, गाड़ी से एक्सीडेंट करने, शासकीय कार्य में बाधा डालने आदि के विभिन्न 13 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी धर्मेन्द्र के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा उनके आदेश दिनांक 05.06.15 के द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। इस आदेद्गा के परिपालन में आरोपी धर्मेन्द्र को पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा गिरफ्‌तार किया गया हैं।
               पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश विमल पिता उमेशचंद्र सेन (28) निवासी 31/5 परदेशीपुरा इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, आर्म्स एक्ट, हफ्‌ता वसूली व हत्या के प्रयास एवं राजस्थान का एक एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न 09 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने एवं इसके कृत्यों से लोकशांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी विमल के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा उनके आदेश दिनांक 05.06.15 के द्वारा आरोपी विमल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के परिपालन में आरोपी विमल सेन को पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा गिरफ्‌तार किया गया हैं।
               पुलिस थाना आजाद नगर द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश आरिफ पिता युसुफ खान, निवासी 94 पुरानी जेल के पीछे आजाद नगर इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में लड़ाई-झगड़े, मारपीट बलवा, शासकीय कार्य में बाधा डालने व हत्या के प्रयास आदि के विभिन्न  08 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी आरिफ के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा उनके आदेश दिनांक 05.06.15के द्वारा आरोपी आरिफ को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के परिपालन में आरोपी आरिफ खान को पुलिस थाना आजाद नगर द्वारा गिरफ्‌तार किया गया हैं।
         उक्त चारों बदमाशों को गिरफ्‌तार किया गया है, जिन्हे केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा जा रहा है।





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