इन्दौर 03 जून 2015-पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री ओ.पी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में गुण्डो व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना खजराना द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश मजीद उर्फ डान पिता अब्दुल हमीद (50) निवासी अशरफ नगर इन्दौर के विरूद्ध इन्दौर जिले के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, जुऑ एक्ट, आर्म्स एक्ट व अवैध शराब आदि के विभिन्न 18 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने एवं इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी मजीद उर्फ डान के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा उनके आदेश क्रं /10/डिटे/स्टे/2015 दिनांक 03.06.15 के द्वारा आरोपी मजीद उर्फ डान को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। इस आदेद्गा के परिपालन में आरोपी मजीद उर्फ डान को पुलिस थाना खजराना द्वारा गिरफ्तार किया गया हैं।
पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश विजय उर्फ काला पिता करणसिंह ठाकुर (23) निवासी 526/7 भागीरथपुरा इन्दौर तथा शातिर बदमाश लोकन्द्र उर्फ लोकू पिता राजू जाटव (28) निवासी 81 न्यू शीतल नगर इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में, आरोपी विजय उर्फ काला के मारपीट, लड़ाई-झगड़े, अवैध शराब, आर्म्स एक्ट, लूट, व हत्या आदि के विभिन्न 15 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने व आरोपी लोकेन्द्र उर्फ लोकू के मारपीट, लड़ाई-झगड़े, जुऑ एक्ट, आर्म्स एक्ट व अवैध शराब आदि के विभिन्न 11 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इनके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, दोनों आरोपियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा क्रमशः उनके आदेश क्रं /08, 09/डिटे/स्टे/2015 दिनांक 03.06.15 के द्वारा आरोपियों विजय उर्फ काला तथा लोकेन्द्र उर्फ लोकू को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के परिपालन में दोनों आरोपियों विजय उर्फ काला एवं लोकेन्द्रउर्फ लोकू को पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा गिरफ्तार किया गया हैं।
इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक इंदौर (पश्चिम) श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में गुण्डों व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश भैया उर्फ प्रताप पिता रवि रघुवंशी (21) निवासी 26/1 नार्थ हरसिद्धि इन्दौर के विरूद्ध इन्दौर जिले के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, चोरी आदि के विभिन्न 07 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने एवं इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी भैया उर्फ प्रताप के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा उनके आदेश क्रं /11/डिटे/स्टे/2015 इन्दौर दिनांक 03.06.15 के द्वारा आरोपी भैया उर्फ प्रताप को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के परिपालन में आरोपी भैया उर्फ प्रताप रघुवंशी को पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा गिरफ्तार किया गया हैं।
उक्त चारों बदमाशों कोगिरफ्तार किया गया है, जिन्हे केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा जा रहा है।
पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश विजय उर्फ काला पिता करणसिंह ठाकुर (23) निवासी 526/7 भागीरथपुरा इन्दौर तथा शातिर बदमाश लोकन्द्र उर्फ लोकू पिता राजू जाटव (28) निवासी 81 न्यू शीतल नगर इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में, आरोपी विजय उर्फ काला के मारपीट, लड़ाई-झगड़े, अवैध शराब, आर्म्स एक्ट, लूट, व हत्या आदि के विभिन्न 15 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने व आरोपी लोकेन्द्र उर्फ लोकू के मारपीट, लड़ाई-झगड़े, जुऑ एक्ट, आर्म्स एक्ट व अवैध शराब आदि के विभिन्न 11 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इनके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, दोनों आरोपियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा क्रमशः उनके आदेश क्रं /08, 09/डिटे/स्टे/2015 दिनांक 03.06.15 के द्वारा आरोपियों विजय उर्फ काला तथा लोकेन्द्र उर्फ लोकू को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के परिपालन में दोनों आरोपियों विजय उर्फ काला एवं लोकेन्द्रउर्फ लोकू को पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा गिरफ्तार किया गया हैं।
इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक इंदौर (पश्चिम) श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में गुण्डों व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश भैया उर्फ प्रताप पिता रवि रघुवंशी (21) निवासी 26/1 नार्थ हरसिद्धि इन्दौर के विरूद्ध इन्दौर जिले के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, चोरी आदि के विभिन्न 07 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने एवं इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी भैया उर्फ प्रताप के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा उनके आदेश क्रं /11/डिटे/स्टे/2015 इन्दौर दिनांक 03.06.15 के द्वारा आरोपी भैया उर्फ प्रताप को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के परिपालन में आरोपी भैया उर्फ प्रताप रघुवंशी को पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा गिरफ्तार किया गया हैं।
उक्त चारों बदमाशों कोगिरफ्तार किया गया है, जिन्हे केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा जा रहा है।
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