इन्दौर-दिनांक 27 मार्च 2015- पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा कल दिनांक 26 मार्च 2015 को बाबू उर्फ सुरेश उर्फ टैंकर के विरूद्ध धारा 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी बाबू उर्फ सुरेद्गा उर्फ टैंकर पिता बद्रीलाल माली निवासी 314 गुरूशंकर नगर एक सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इसके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था, जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी बाबू उर्फ सुरेश उर्फ टैंकर को 26 मार्च 2015 को 11.30 बजे, सांई बाबा नगर चौराहे के पास से घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस चंदन नगर द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी बाबू उर्फ सुरेद्गा उर्फ टैंकर पिता बद्रीलाल माली निवासी 314 गुरूशंकर नगर एक सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इसके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था, जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी बाबू उर्फ सुरेश उर्फ टैंकर को 26 मार्च 2015 को 11.30 बजे, सांई बाबा नगर चौराहे के पास से घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस चंदन नगर द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।
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