इन्दौर-दिनांक 23 फरवरी 2015-यातायात विभाग व्दारा इंदौर शहर के आस-पास के ग्रामीण अंचलों से प्रतिदिन आने वाले अनाज तथा फल के किसानों के वाहन जिसमें ट्रेक्टर-ट्रॉली, आयद्गार, टाटा-407, मेटाडोर तथा अन्य प्रकार के लोड़िग वाहनों को रात्रि के समय होने वाली दुर्धटनाओं से बचाने के लिये विद्गोष अभियान चलाया जा रहाह।ै जिसमें इन वाहनों की टेल लाईट, ब्रेक लाईट, इण्डिकेटर के चालू न रखने वाले वाहनों के विरूध्द चेकिंग कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही में इन वाहनों के पीछे भाग पर रिफ्लेक्टर लगाने की कार्यवाही भी जा रही है, ताकि पीछे से आने वाले वाहनों आसानी से इन वाहनों को देख सके ।
यातायात विभाग व्दारा आज की कार्यवाही के अन्तर्गत छावनी अनाज मण्डी तथा लक्ष्मीबाई कृषिउपज मण्डी में आने वाले वाहनों के विरूध्द चेकिंग कार्यवाही की गयी। यातायात विभाग व्दारा आज की कार्यवाही के अन्तर्गत कुल 146 वाहनों की चेकिंग एवं इनके पीछे रिफ्लेक्टर लगाने की कार्यवाही की गयी। इसके साथ ही जिन वाहनों की टेल लाईट, ब्रेक लाईट, इण्डिकेटर चालू हालत में नहीं पाए गए, ऐसे 24 वाहनों के विरूध्द मो.व्ही.ए. की धारा 109 के अन्तर्गत मौके पर कार्यवाही करते हुए 12000/-रूपये अर्थदण्ड करने की कार्यवाही की गयी, तथा मौके पर जुर्माना न अदा करने पर 2 वाहनों के कोर्ट के चालान बनाये गये ।
यातायात विभाग की कार्यवाही के दौरान जिन भार वाहनों में उनकी बॉडी से अधिक लम्बाई वाले असुरक्षित ढंग से सरिये/एंगल परिवहन करने वाले वाहनों के विरूध्द भी मो.व्ही.एक्टप्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।
यातायात विभाग व्दारा आज की कार्यवाही के अन्तर्गत छावनी अनाज मण्डी तथा लक्ष्मीबाई कृषिउपज मण्डी में आने वाले वाहनों के विरूध्द चेकिंग कार्यवाही की गयी। यातायात विभाग व्दारा आज की कार्यवाही के अन्तर्गत कुल 146 वाहनों की चेकिंग एवं इनके पीछे रिफ्लेक्टर लगाने की कार्यवाही की गयी। इसके साथ ही जिन वाहनों की टेल लाईट, ब्रेक लाईट, इण्डिकेटर चालू हालत में नहीं पाए गए, ऐसे 24 वाहनों के विरूध्द मो.व्ही.ए. की धारा 109 के अन्तर्गत मौके पर कार्यवाही करते हुए 12000/-रूपये अर्थदण्ड करने की कार्यवाही की गयी, तथा मौके पर जुर्माना न अदा करने पर 2 वाहनों के कोर्ट के चालान बनाये गये ।
यातायात विभाग की कार्यवाही के दौरान जिन भार वाहनों में उनकी बॉडी से अधिक लम्बाई वाले असुरक्षित ढंग से सरिये/एंगल परिवहन करने वाले वाहनों के विरूध्द भी मो.व्ही.एक्टप्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।
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