इन्दौर-दिनांक 27 फरवरी 2015-यातायात विभाग व्दारा इंदौर शहर के आस-पास के ग्रामीण अंचलों से प्रतिदिन आने वाले अनाज तथा फल व सब्जियों के किसानों के वाहन जिसमें ट्रेक्टर-ट्रॉली, आदि वाहनों को रात्रि के समय होने वाली दुर्धटनाओं से बचाने के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें इन वाहनों की टेल लाईट, ब्रेक लाईट, इण्डिकेटर के चालू स्थिति में न रखने वाले वाहनों के विरूध्द चेकिंग कार्यवाही की जा रही है । इस कार्यवाही में इन वाहनों के पीछे के भाग पर रिफ्लेक्टर लगाने की कार्यवाही भी जा रही है, ताकि रात्रि में पीछे से आने वाले वाहनो द्वारा, इन वाहनों को आसानी से देखा जा सके ।
यातायात विभाग व्दारा दिनांक 23.02.15 से जारी इस विद्गोष अभियान के अन्तर्गत छावनी अनाज मण्डी के अन्दर आने वाले तथा अन्दर खड़े वाहनों को चेक कर आज दिनांक तक कुल 300 वाहनों के पीछे दोनों साईड रिफ्लेक्टर लगाने की कार्यवाही की गयी है, यह कार्यवाही लगातार जारी रखी जावेगी । इस कार्यवाही के दौरान जिन भार वाहनों में उनकीबॉडी से अधिक लम्बाई वाले असुरक्षित ढंग से सरिये/एंगल का परिवहन करने वाले वाहनों पर आज दिनांक तक 12 वाहनों के विरूध्द मो.व्ही.एक्ट प्रावधानों के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही कर कोर्ट चालान बनाया।
उपरोक्त कार्यवाही के अतिरिक्त यातायात विभाग पद्गिचम क्षेत्र व्दारा महू नाके चौराहे पर बिना नम्बर, गलत नम्बर प्लेट, दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी तथा बिना हेलमेट धारण किये वाहन चालन करते दो पहिया वाहन चालकों के विरूध्द भी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक तक 938 वाहनों का चालान बनाकर 1,23,400 रूपये अर्थदण्ड किया गया है। यातायात विभाग व्दारा यह कार्यवाही माह जनवरी से प्रारम्भ करते हुए 24 फरवरी-2015 तक बिना हेलमेट धारण किये दो पहिया वाहनों के चालकों के 9395 चालान कर 9,39,500 रूपयें का अर्थदण्ड किया गया। गलत नम्बर प्लेट वाहनों के 199 चालान करते हुए 72,500 रूपयें अर्थदण्ड, दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी चलते 114 चालान कर 49,500 रूपये तथा बिना रजिस्ट्रेद्गान नम्बर दर्ज किये 14 वाहनो के विरूध्द कार्यवाही कर उनके चालान न्यायालय पेद्गा किया गया । यह अभियान भी लगातार जारी है ।
यातायात विभाग व्दारा दिनांक 23.02.15 से जारी इस विद्गोष अभियान के अन्तर्गत छावनी अनाज मण्डी के अन्दर आने वाले तथा अन्दर खड़े वाहनों को चेक कर आज दिनांक तक कुल 300 वाहनों के पीछे दोनों साईड रिफ्लेक्टर लगाने की कार्यवाही की गयी है, यह कार्यवाही लगातार जारी रखी जावेगी । इस कार्यवाही के दौरान जिन भार वाहनों में उनकीबॉडी से अधिक लम्बाई वाले असुरक्षित ढंग से सरिये/एंगल का परिवहन करने वाले वाहनों पर आज दिनांक तक 12 वाहनों के विरूध्द मो.व्ही.एक्ट प्रावधानों के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही कर कोर्ट चालान बनाया।
उपरोक्त कार्यवाही के अतिरिक्त यातायात विभाग पद्गिचम क्षेत्र व्दारा महू नाके चौराहे पर बिना नम्बर, गलत नम्बर प्लेट, दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी तथा बिना हेलमेट धारण किये वाहन चालन करते दो पहिया वाहन चालकों के विरूध्द भी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक तक 938 वाहनों का चालान बनाकर 1,23,400 रूपये अर्थदण्ड किया गया है। यातायात विभाग व्दारा यह कार्यवाही माह जनवरी से प्रारम्भ करते हुए 24 फरवरी-2015 तक बिना हेलमेट धारण किये दो पहिया वाहनों के चालकों के 9395 चालान कर 9,39,500 रूपयें का अर्थदण्ड किया गया। गलत नम्बर प्लेट वाहनों के 199 चालान करते हुए 72,500 रूपयें अर्थदण्ड, दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी चलते 114 चालान कर 49,500 रूपये तथा बिना रजिस्ट्रेद्गान नम्बर दर्ज किये 14 वाहनो के विरूध्द कार्यवाही कर उनके चालान न्यायालय पेद्गा किया गया । यह अभियान भी लगातार जारी है ।
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