इन्दौर-दिनांक 23 दिसम्बर 2014 -जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी.शर्मा ने बताया कि श्री पी.के. सिन्हा सा. माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर द्वारा थाना खजराना इंदौर के सत्र प्रकरण क्रं 85/2014 के पुलिस पर प्राणघातक हमले के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपियों विकास उर्फ बंटी पिता द्गिाल्लू मसीह (22) निवासी-14 कोटरा नयाबसेरा भोपाल तथा मोनू उर्फ मोहनसिंह पिता लाखन सिंह (26) निवासी-नया बसेरा कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल को धारा 307/34 भादवि में 05-05 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रूपयें अर्थदण्ड एवं धारा 353 भादवि में 01-01 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रूपयें अर्थदण्ड तथा आरोपी विकास उर्फ बंटी को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए में एक वर्ष के कठोर कारावास व 500 रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है दिनांक 14 दिसम्बर 2013 को तत्कालीन थाना प्रभारी खजराना के रूप में कार्यरत् उप निरीक्षक श्याम किद्गाोर त्रिपाठी मय पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत में असामाजिक तत्वों की चेकिंग करते हुए बंगाली चौराहा स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के अहाते में पहुंचे तो, तलाद्गाी के दौरान दोनों आरोपीगण विकास तथा मोनू चिल्लाकर बोले की वो भोपाल के रहने वाले है व वहां से हत्या करके आए है, यदि उन्हे कोई छुएगा तो गोली मार देंगें। इस बीच एक आरोपी ने पिस्टल निकाला पर पुलिस बल पर फायर कर दिया व भागने लगें, जिन्हे पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी विकास उर्फ बंटी तथा मोनू उर्फ मोहनसिंह के विरूद् थाना खजराना परअपराध पंजीबद्व किया गया था एवं विवेचना उपरांत चालान माननीय में न्यायालय पेश किया गया।
प्रकरण में शासन प़क्ष की ओर से पैरवी अति. लोक अभियोजक इन्दौर श्री विमल मिश्रा द्वारा की गई।
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