इन्दौर -दिनांक 24 दिसम्बर 2014- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 25/10 आरोपी बद्री पिता नानसिंह बारेला के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. बद्री पिता नानसिंह बारेला (25) निवासी पत्थर तिल्लौर खुर्द जिला इंदौर को धारा 8 सहपठित धारा 20(बी) (2) (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 17.12.09 को खुड़ैल थाने के तत्कालिन उपनिरीक्षक धीरज कुमार को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति उम्र 25 वर्ष का रंग सावला, भूरे रंग की फूलपेंट व काले रंग की जर्सी पहना है, जिसके पास अवैध गांजा है तिल्लौर खुर्द से बुढ़ी तिल्लौर की ओर रास्ते के किनारे गांजा बेचने के लिए बैठा है। उपनिरीक्षक द्वारा मय फोर्स केघेराबंदी कर उपरोक्त संदेही को पकड़ा तथा तलाशी लेते उसके पास सफेद प्लास्टिक की बोरी में 04 किलो 450 ग्राम गांजा होना पाया गया। उक्त आरोपी को मय गांजा के पकड़ कर आरोपी के विरूद्व धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इसके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री प्रकाद्गा गुप्ता विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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