इन्दौर -दिनांक 07 नवम्बर 2014- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 05/12, आरोपी हयात खान तथा फिरोज खान के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. हयात मोहम्मद खान पिता अशरफ खान (70) निवासी मकान नं. 10, कांच की मस्जिद के पास मंदसौर तथा 2. फिरोज खान पिता मसरूद्दीन खान (30) निवासी मोहसीनपुरा देवास को क्रमश धारा 18 (सी) एनडीपीएस एक्ट तथा धारा 29 सहपठित धारा 18 (सी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरापियों को 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 14.03.12 को क्षैत्रीय इकाई इंदौर को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि हयात मोहम्मद खान निवासी मंदसौर ने 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम भोरू भाई निवासी जावरा से खरीदी है और फिरोज निवासी देवास को खजराना चौराहा रिंगरोड़ इंदौर पर देगा। सूचना पर श्री एस. मंडल अधीक्षक, क्षेत्रीय इकाई इंदौर ने संजय कुमार आचार्य आसूचना अधिकारी को जप्ती अधिकारी नियुक्त कर निवारक कार्यहेतु अधिकृत किया। मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेहियों को पकड़ा तथा तलाशी लेते 300 ग्राम अफीम होना पाया गया। उक्त अफीम को जप्त कर आरोपियों को 8/18 सहपठित 29 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री विमल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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