इन्दौर -दिनांक 15 फरवरी 2014 - उपपुलिस महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री राकेश गुप्ता व पुलिस अधीक्षक मुखयालय जिला इंदौर श्री अनिल शर्मा ने बताया कि शहर में हो रही वाहन की चोरी की घटनाओं को रोकने हेतु क्राईम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकद्वय श्री देवेन्द्र पाटीदार व श्री दिलीप सोनी को निर्देशित किया गया था। इस पर उपपुलिस अधीक्षक आर.एस. राजपूत की टीम का गठन कर इस कार्य हेतु लगाया गया। टीम द्वारा क्षैत्र में मुखबिरों को लगाया गया, टीम को सूचना प्राप्त हुई कि दिलशाद निवासी चंदननगर चोरी का ट्रक लेकर थाना चंदननगर क्षैत्र में खड़ा हुआ है। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुॅचकर मुखबिर द्वारा बतायें अनुसार मौके पर पाये गये ट्रक क्रं. एमपी-50/एच/1090 में मौजूद ट्रक मालिक मोहम्मद दिलशाद पिता मोहम्मद रफीक (25) निवासी चंदननगर इंदौर से पूछताछ करने एवं उक्त ट्रक के कागजात चैक करने पर ट्रक के दस्तावेजों के साथ थाना लसूड़िया के अपराध क्रं. 1053/13 धारा 379 भादवि की एक एफआईआर की प्रति प्राप्त हुयी, जिसके संबंध में दिलशाद से पूछताछ करने पर उसने बताया कि माह नवंबर2013 में स्वयं का ट्रक क्रं. एमपी-09/एचजी/5333 चोरी हो गया था जिसकी रिपोर्ट थाना लसूड़िया में दर्ज करायी गयी है। इस संबंध में थाना लसूड़िया से तस्दीक करते इस अपराध नंबर पर किसी भी प्रकार की वाहन चोरी की एफआईआर होना नही पायी गयी। मध्यप्रदेश परिवहन की वेबसाईट पर ट्रक नं. एमपी-09/एचजी/5333 के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा इंजन व चेसिस नंबर के मिलान करने पर पाया कि मौके पर जो ट्रक नं. एमपी-50/एच/1090 मिला है उस पर अंकित इंजन व चेसिस नंबर चोरी दिखाये गये ट्रक नं. एमपी-09/एचजी/5333 के है।
इस संबंध में दिलशाद से विस्तृत पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि उसने ट्रक क्रं. एमपी-09/एचजी/5333 श्रीराम फायनेंस कंपनी से लोन लेकर खरीदा था जिसकी वह किस्ते नही चुका पा रहा था तब उसका संपर्क बीमा एजेंट नितिन सागर से हुआ तथा सागर ने उसे बताया कि वह उसे 50 हजार रूपयें में ट्रक चोरी की एफआईआर उपलब्ध करा देगा जिसके आधार पर लोन की राशी बीमा कंपनी भर देगी तथा उसे किस्त नही देना पड़ेगी तथा यह खजराना के वाजिद नामक व्यक्ति से दूसरे ट्रक के कागजात 50 हजार रूपयें में उपलब्ध करा देगा जिससे उसकी गाड़ी चलती रहेगी। वाजिदद्वारा उससे 50 हजार रूपयें लेकर ट्रक क्रं. एमपी-50/एच/1090 के कागजात दिये गये जिन्हे वह कथित थाना लसूड़िया के अपराध क्रं. 1053/13 धारा 379 भादवि में चोरी जाना दिखाये गये ट्रक क्रं. एमपी-09/एचजी/5333 पर चढ़ाकर चला रहा है। दिलशाद के बताये अनुसार नितिन सागर को तलब कर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ के उपरांत उसके कब्जे से थाना लसूड़िया के अपराध क्रं. 1053/13 धारा 379 भादवि की एफआईआर की एक प्रति बरामद की गयी।
नितिन सागर से पूछताछ करने पर उसने बताया कि यह एफआईआर उसे 20 हजार रूपयें में विनोद दांगी वकील द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। इस जानकारी पर वकील विनोद दांगी को अभिरक्षा में लेकर उसके आधिपत्य से भी थाना लसूड़िया के अपराध क्रं. 1053/13 धारा 379 भादवि की एफआईआर की एक प्रति एवं एक पेन ड्राईव बरामद की गयी। वकील विनोद दांगी द्वारा बताया गया कि यह एफआईआर उसने कम्प्यूटर पर बनायी है। उसने यह भी बताया कि अभी तक वह इसी तरह की चार अन्य फर्जी एफआईआर बनाकर 20-20 हजार रूपयें में बीमा एजेंट नितिन सागर को उपलब्ध करा चुका है।
मौके पर ही आरोपी दिलशाद पिता मोहम्मद रफीक (25) निवासी चंदननगर के कब्जे से कथित ट्रकक्रं. एमपी-50/एच/1090, थाना लसूड़िया के अपराध क्रं. 1053/13 धारा 379 भादवि की नकली एफआईआर की एक प्रति, आरोपी बीमा एजेंट नितिन पिता पूनमचंद सागर (31) निवासी दुर्गानगर इंदौर एवं आरोपी वकील विनोद पिता लखनलाल दांगी के कब्जे से थाना लसूड़िया के अपराध क्रं. 1053/13 धारा 379 भादवि की नकली एफआईआर की प्रति एवं वकील विनोद से पेन ड्राईव बरामद कर गिरफ्तार किया गया है।
आरोपीगण दिलशाद, नितिन सागर, वकील विनोद दांगी ने अपराधिक षडयंत्र रचकर धोखाधड़ी के उद्देश्य से एफआईआर की कूटरचना कर उसका असली दस्तावेज के रूप में उपयोग कर भादवि की धारा 420,467,468,471 का अपराध घटित किया है, इसलिये इनके विरूद्व थाना चंदननगर में अपराधिक प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। इस गिरोह द्वारा इस तरह की और भी घटनाये किये जाने का अंदेशा है, जिसके संबंध में आरोपीगणों से पूछताछ की जा रही है।
इस महत्वपूर्ण उपलब्धी में अपराध शाखा के उनि विनोद राठौर, सउनि एन.एस. गौर, प्रआर. अनिल सिलावट, आर. जितेन्द्र परमार, विनोद शर्मा, जितेन्द्र सेन, मनीष तिवारी, भगवान सिंह की विशेष भूमिका रही है।
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