इन्दौर -दिनांक 21 फरवरी 2014 - माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विद्गोष प्रकरण कं्र. 15/13 आरोपी शाबिर अली तथा अब्दुल समाद के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. शाबिर अली पिता सरदार अली (65) निवासी शेर सराय, हाट की चौकी, रतलाम को 8/21(सी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें। इसी प्रकार प्रकरण के अन्य आरोपी 2. अब्दुल सलाम पिता मोहम्मद तस्लीम (31) निवासी बनउल थाना मानपुर जिला सीतामढ़ी हाल निवासी 26/2 मोती तबेला इंदौर को धारा 8/21(बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक14.03.13 को तत्कालिन उपनिरीक्षक डी.पी.शर्मा को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि जिला चिकित्सालय के पास दो आदमी ब्राउन शुगर लिये खड़े है। सूचना पर मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेहियों को पकड़ा तथा शाबिर अली की तलाशी लेते उसके दाहिने हाथ में सफेद रंग की पॉलिथीन की थैली में 330 ग्राम ब्राउन शुगर तथा संदेही अब्दुल सलाम के पठानी सूट के दाहिने जेब में सफेद पॉलीथीन में 150 ग्राम ब्राउन शुगर होना पाया गया। उक्त ब्राउन शुगर को जप्त कर आरोपियों को 8 सहपठित धारा 21 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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