इन्दौर -दिनांक 18 फरवरी 2014 - माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 06/09 आरोपी रोशन सेंगर, नांदला उर्फ नानला उर्फ संतोष तथा अन्य के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. रोशन पिता लोहगिया सेंगर (26) निवासी ग्राम बिलवा तहसील भगवानपुरा जिला खरगोन, 2. नांदला उर्फ नानला उर्फ संतोष पिता देवड़ा (30) निवासी सदर, 3. विजय पिता प्रताप (24) निवासी सदर, 4. संजय पिता नाथु (23) निवासी सदर तथा 5. अर्जुन पिता गुटिया (30) निवासी सदर को धारा 8/20(बी) (2)(सी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरापियों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 01.01.09 को तत्कालिन थाना प्रभारी थाना नारकोटिक्स एस.पी.सिंह सिसोदिया को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि राऊ चौराहे पर 5-6 व्यक्ति ग्रामबिलवा तहसील भगवानपुरा जिला खरगोन के 2-3 मोटरसाईकिलों पर सफेद व पीले रंग की खाद की पोलीथीन की थैलियों में 50-60 किलो गांजा भरकर इंदौर किसी बाहरी तस्कर को देने आ रहे है। सूचना पर मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेहियों को पकड़ा तथा तलाशी लेते इनके पास से कुल 51 किलो गांजा होना पाया गया। उक्त गांजे तथा 02 मोटरसायकलों को जप्त कर आरोपियों को 8 सहपठित धारा 20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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