इन्दौर -दिनांक 05 जुलाई 2013- माननीय विद्गोष न्यायाधीद्गा महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विद्गोष प्रकरण कं्र. 11/11 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी बाबूलाल पिता कबीर (20) निवासी- लक्खु पिपल्या, जिला मंदसौर को धारा 18 (सी) स्वा.औ. एवं मनः प्रभावी अधिनियम में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि सुनील कुमार गुप्ता स्वापक नियंत्रण ब्यूरो क्षेत्रीय ईकाई इंदौर में तत्कालीन आसूचना अधिकारी के पद पर थे। दिनांक 28 अप्रेल 2011 को सुबह 07.30 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम बालूराम है जो दिनांक 28 अप्रेल 2011 को रतलाम महू पैसेजंर ट्रेन से लगभग 2 से 3 किलोग्राम अवैध अफीम लेकर चढा है। सूचना पर एक टीम का गठन किया गया तथा टीम का दायित्व बीएस चंदेल आसूचना अधिकारी इंदौर सौंपा गया। टीम द्वारा 10.30 बजे लक्ष्मीबाई स्टेशन पर उक्त व्यक्ति कोप्लेटफार्म न. 01 पर एक हाथ में प्लास्टिक का सफेद रंग का थैला लिये दिखाई दिया जिसे पकडा गया तथा पूछतांछ करते उसने अपना नाम बालूराम पिता कबीरलाल बताया। उससे प्राप्त थैले में 02 किलो 415 ग्राम गांजा होना पाया गया जिसे जप्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विद्गोष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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