इन्दौर -दिनांक 30 मई 2013- माननीय विद्गोष न्यायाधीद्गा महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 15/10 में आरोपी मुन्ना उर्फ धन्नालाल पिता राधाकिशन राठौर (30) निवासी 27/1 बियाबानी, धार रोड, इंदौर को धारा 8 सहपठित धारा 21 (बी) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम एवं 8 सहपठित धारा 21 (बी) (॥) (बी) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में दोषी पाते हुये आरोपी को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 04-04 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर 02 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि सतीश कुमार अंधवान थाना छत्रीपुरा पर तत्कालिन उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 16 अप्रेल 2010 को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि आप लोगों ने आनंद कंजर को गांजे सहित पकडा है उसका एक साथी मुन्ना राठौर जो बियाबानी कंजर मोहल्ले में रहता है, वह कहीं से ब्राउन शुगर 50-100 ग्राम लेकर आया है तथा घर के सामने खडा है। मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंॅचने पर मुन्ना राठौर द्वारा पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की गयी जिसे घेराबंदी कर पकडा गया। तलाशी लेने पर उसके पहने हुये पेंट के दाहिने जेब में से पोलीथीन में रखा 55 ग्राम ब्राउन शुगर होना पाया गया। उक्त ब्राउन शुगर को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि उसने अपने घर में प्लास्टिक की थैली के अंदर 3-4 किलो गांजा बाथरूम में छिपाकर रखा है जो कि वह बरामद करा देगा। आरोपी से उसके घर के बाथरूम से उक्त गांजे की थैली प्राप्त की गयी जिसे जप्त किया गया तथा आरोपी के विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
No comments:
Post a Comment