इन्दौर -दिनांक 23 मई 2013- माननीय विद्गोष न्यायाधीद्गा महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विद्गोष प्रकरण कं्र. 30/10 में आरोपिया राधाबाई पति रायसिंह (40) निवासी विजयनगर स्कीम नं. 74 इंदौर को धारा 8 सहपठित धारा 20 (बी) (॥) (बी) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में दोषी पाते हुये आरोपिया को 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि के.एन. शर्मा पुलिस चौकी विजयनगर पर तत्कालिन उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 11 सितम्बर 2010 को चौकी विजयनगर पर मुखबिर ने उपस्थित होकर सूचना दी कि एक महिला जिसका नाम राधाबाई है जो एक थैली में गांजा लिये विजयनगर चौराहा बस स्टेण्ड प्रतीक्षालय में खडी है। मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुॅचने पर महिला अपने दाहिने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लिये खडी दिखी। प्रतीक्षालय मे अंदर जाकर महिला से नाम व पता पूछने पर राधाबाई निवासी विजयनगर स्कीम नं. 74 बताया। महिला आरक्षक द्वारा तलाशी लेने पर उक्त थैली में 01 किलो 300 ग्राम गांजा होनापाया गया। उक्त गांजे को जप्त कर आरोपिया को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विद्गोष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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