इन्दौर - दिनांक ०३ अप्रेल २०११- पुलिस अधीक्षक पष्चिम श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि दिनांक २९.०३.११ को थाना राजेन्द्र नगर इंदौर पर ऋतुराज सिंह सीनियर मैनेजर एचडीएफसी बैंक द्वारा संदीप सिंह ठाकुर निवासी ४८४ जवाहर नगर प्रोविनेन्ट एकेडमी स्कूल जबलपुर व अन्य के खिलाफ एचडीएफसी बैंक द्वारा ०७ लाख ५० हजार फायनेंस की गई टवेरा गाडी इंजन नं. ३एचके११२२०५, चेसिस नंबर एम६एबी६०५एचएएच१११५६८ को फर्जी दस्तावेजो के आधार पर इंदौर आरटीओ में एमपी-०९/सीएच/७४४३ पर राजेन्द्र पिता अंबाराम पटेल निवासी २६५ बिजलपुर इंदौर के नाम रजिस्टर्ड होने की जानकारी प्राप्त होने पर बैंक के साथ की गई धोखाधडी के संबंध में रिपोर्ट लिखाई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना राजेन्द्र नगर पर अपराध क्रं. १५५/११ धारा ४२०,४०६,३४ भादवि का प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पष्चिम मनोज सिंह के मार्गदर्षन में, नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा दिलीपसिंह तोमर के निर्देषन में, थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर जयंत राठौर व उनकी टीम को विवेचना के दौरान पता चला कि अंतराज्जीय गैंग बैंको में अपने लोगो से बैंको से वाहन फायनेंस कराकर वाहन विक्रय करने वाली एजेन्सियों द्वारा जारी सेल लेटर इनवाईस बीमा पॉलिसी को संबंधित आरटीओ कार्यालय में प्रस्तुत न करते हुए अन्य शहरो में वाहनो को विक्रय कर फर्जी सेल लेटर इनवाईस बीमा पॉलिसी बेचे गये व्यक्ति के नाम पते पर तैयार कर इंदौर आरटीओ कार्यालय व अन्य शहरो के आरटीओ कार्यालय में उनके नाम पर रजिस्टर्ड कराकर, बैंको द्वारा फायनेंस किये गये लाखो रूपये धोखाधडी पूर्वक हडप लेती है।
बैंको द्वारा फायनेंस वाहनो को इन्दौर आरटीओ कार्यालय में रजिस्टर्ड कराने वाले १. संदीप उर्फ अंकित ठाकुर पिता खेमसिंह ठाकुर निवासी जवाहर कॉलोनी आधारतल जबलपुर तथा इसके अन्य साथी २. कमल पटेल पिता मोरध्वज पटेल निवासी ग्राम धरावरा थाना बेटमा जिला इंदौर, ३. मोहम्मद सफी पिता इंदुजी खत्री निवासी १२९ स्नेहलतागंज इंदौर, ४. अतीष उर्फ राजेष विष्वकर्मा पिता गोविन्द शर्मा उर्फ राधेलाल विष्वकर्मा निवासी मानेगॉव रांझी जबलपुर, ५. जगदीष उर्फ जग्गु अन्ना निवासी संजय नगर रांझी जबलपुर, ६. दुर्गेष पिता रूपनारायण शर्मा निवासी अषोक नगर आधारतल जबलपुर से, बैंको द्वारा फायनेंस कराये गये ०९ वाहन जिसमें टवेरा-१, टाटा एसी-४, इंडिका कार-२, तूफान-१, वैगनऑर-१, कुल कीमती ४० लाख रूपये से अधिक के वाहन जप्त किये गये तथा उपरोक्त आरोपियो को पकडा गया।
आरटीओ कार्यालय इंदौर में उक्त वाहन टवेरा नं. एमपी-०९/सीएच/७४४३, वैगनऑर नं. एमपी-०९/सीजे/१४२६, तूफान नं. एमपी-०९/बीसी/३११०, टाटा एसी नं. एमपी-०९/एलपी/०८४९, एमपी-०९/एलपी/१३३९, एमपी-०९/एलपी/११४९, इंडिका कार वेस्ता नं. एमपी-०९/सीएच/२३७० व इंडिका कार नं. एमपी-४९/टी/०२६१ रजिस्टर्ड हुई है। उक्त आरोपियो द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर कई वाहन अन्य शहरो में भी फर्जी रूप से बेचे गये है। आरोपिगणो से पूछताछ की जा रही है, इनसे धोखाधडी के अन्य मामलो का भी पता चलने की प्रबल संभावना है।
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