इन्दौर -दिनांक १४ मार्च २०११ - पुलिस थाना महूॅ द्वारा कल दिनांक १३ मार्च २०११ के १३.३५ बजे पीठ रोड महूॅ निवासी रामू पिता चंपालाल वर्मा (४०) के विरूद्ध धारा १४ म०प्र० राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी रामू पिता चंपालाल वर्मा एक सूचीबद्ध बदमाश है, इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था ।
जिलाधीष महोदय के आदेष का उल्लंघन करते हुए आरोपी रामू पिता चंपालाल वर्मा (४०) निवासी पीठ रोड महूॅ इंदौर को १३ मार्च २०११ को १३.३० बजे नाना महूॅ के पास घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस महूॅ द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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