Wednesday, December 8, 2010

घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करते दो के विरूद्व प्रकरण दर्ज

इन्दौर - दिनांक ०८ दिसम्बर २०१०- पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक ०७ दिसम्बर २०१० को २०.३० बजे खाद्य विभाग अधिकारी शंकरलाल पिता एच.आर. आडवाडी (५२) की रिपोर्ट पर नौलखा इंदौर निवासी किषोर पिता सुर्दषन चौरसिया (५०) के विरूद्व धारा ३/७ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत्‌ प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी किषोर चौरसिया अपनी नौलखा बस स्टैण्ड इंदौर स्थित के.के. स्वीट्स नामक दुकान में घरेलू गैस टंकी का व्यवसायिक उपयोग करते हुये पाया गया।
        इसी प्रकार पुलिस थाना भवरकुऑ द्वारा कल दिनांक ०७ दिसम्बर २०१० को १८.१० बजे खाद्य विभाग अधिकारी संतोष पिता पुरूषोत्तम दुबे (५०) की रिपोर्ट पर १६० ब्रह्‌मपुरी कॉलोनी पिपल्या राव इंदौर निवासी मोहनलाल पिता कचरू द्विवेदी (५०) के विरूद्व धारा ३/७ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत्‌ प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी मोहनलाल द्विवेदी अपनी भवरकुऑ चौराहा के पास स्थित गायत्री भोजनालय नामक दुकान में घरेलू गैस टंकी का व्यवसायिक उपयोग करते हुये पाया गया।
        पुलिस द्वारा दोनो आरोपियो के विरूद्व धारा ३/७ आवष्यक वस्तु अधिनियम के तहत्‌ प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।

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