इन्दौर - दिनांक ०९ नवम्बर २०१०- पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली क्षेत्रांतर्गत दिनांक ०४ अगस्त २०१० के २२.०० बजे सुलभ कॉम्पलेक्स के पास संजय सेतु रोड से गुजर रही डॉ. जयमाला शाह पिता स्व. पुरूषोत्तम शाह (४५) निवासी ९० शबनीस बाग कॉलोनी चिमनबाग इंदौर से एक लेदर का पर्स जिसमें २५ हजार रूपये नगदी, एक नोकिया कंपनी का मोबाईल फोन, राजस्थान बैंक, एसबीआई बैंक, यूनियन बैंक तथा आईडीबीआई बैंक के चार एटीएम, ड्रायविंग लायसेंस तथा रजिस्ट्रेषन कार्ड रखा था जिसे अज्ञात दो बदमाष छिनकर फरार हो गये थे। फरियादीया डॉ. जयमाला शाह की रिपोर्ट पर पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा धारा ३९२ भादवि के तहत् प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मनीष पिता ओमप्रकाष यादव (२६) निवासी ३२१ हम्माल कॉलोनी एरोड्रम रोड इंदौर को हिरासत में लेकर उपरोक्त लूट के संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपी मनीष यादव ने अपने साथी महेन्द्र सिंह के साथ लूट करना स्वीकार किया।
पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा आरोपी मनीष यादव की निषादेही पर महेन्द्रसिंह पिता कमलसिंह (२३) निवासी ३०२ आजाद नगर हरदा हाल मुकाम ८०२ स्कीम नं. ५१ इंदौर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो महेन्द्रसिंह ने मनीष यादव के साथ मोटरसायकल प्लेटिना नं. एमपी-०९/एमएस/७४०७ पर बैठकर दिनांक ०४ अगस्त २०१० के २१.३० बजे सुलभ कॉम्पलेक्स के पास संजय सेतु रोड पर डॉ. जयमाला शाह से एक पर्स लूट करना स्वीकार किया। पुलिस द्वारा दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर इनकी निषादेही पर लूटा गया एक मोबाईल फोन नोकिया कंपनी का, लूट करने में उपयोग की गई उपरोक्त बजाज प्लेटिना मोटसायकल नं. एमपी-०९/एमएस/७४०७ तथा नगदी १० हजार रूपये बरामद किये जाकर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। जिनका न्यायालय से पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर शेष माल बरामदगी की कार्यवाही की जा रही है।
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