इन्दौर - दिनांक १७ नवम्बर २०१०- पुलिस छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्रांर्तगत कल दिनांक १६ नवम्बर २०१० के १३.३५ बजे फरियादी रेवाराम पिता सिताराम सोलंकी (२२) निवासी ग्राम मुट्टी जिला खण्डवा की रिपोर्ट पर गोपाल पिता सौदानसिंह (२३) निवासी ग्राम बिजापुर जिला देवास के विरूद्व धारा ३८४ भादवि के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया।
पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार कल दिनांक १६ नवम्बर २०१० के ११.०० बजे फरियादी रेवाराम सोलंकी सिटी बस स्टैण्ड के पास पटेल ब्रिज के ऊपर अपनी पत्नी के आने का इंतजार कर रहा था उसी समय आरोपी गोपाल पिता सौदानसिंह (२३) निवासी ग्राम बिजापुर देवास का अपने एक अन्य साथी के साथ आया तथा फरियादी से बोला कि हम सीआयडी पुलिस वाले है और तुम्हारी तलाषी लेना है ऐसा कहकर फरियादी रेवाराम की तलाषी ली जिसकी जेब में रखे ३५० रूपये नगद व एक चायना कंपनी का मोबाईल फोन ले लिया तथा फरियादी को धमकी देकर बोला कि चुपचाप निकल जाओ नही तो बंद कर दूंगा। इसके बाद फरियादी दौडकर उक्त घटना स्थल के पास ही तैनात थाना छोटी ग्वालटोली के आरक्षक राममिलन के पास आया और घटना की जानकारी दी तो आरक्षक राममिलन ने दौड लगाकर उक्त दोनो आरोपियो का पीछा कर आरोपी गोपाल पिता सौदानसिंह को मौके पर ही पकड लिया।
पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा आरोपी गोपाल पिता सौदानसिंह (२३) निवासी ग्राम बिजापुर देवास के कब्जे से फरियादी के ३५० रूपये नगदी व चायना मोबाईल फोन जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा इसके फरार साथी की सरगर्मी से तलाष की जा रही है।
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