इन्दौर -दिनांक २१ नवम्बर २०१०- पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक २० नवम्बर २०१० के १८.१० बजे सुदामानगर झोपडपट्टी इंदौर निवासी मानव पिता मोतीलाल सोलंकी (४५) के विरूद्ध धारा १४ म०प्र० राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी मानव सोलंकी थाना अन्नपूर्णा का एक सूचीबद्ध बदमाश है, इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा दिनांक २३ अक्टूबर २०१० से ६ माह की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी मानव पिता मोतीलाल सोलंकी (४५) निवासी सुदामानगर झोपडपट्टी इंदौर को २० नवम्बर २०१० को १६.०० बजे सुदामानगर झोपडपट्टी इंदौर के पास घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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