इन्दौर - दिनांक ०८ नवम्बर २०१०- पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरंद देउस्कर ने बताया कि दिनांक ०८ नवम्बर २०१० को थाना प्रभारी लसूडिया विजय शंकर द्विवेदी के मागदर्षन में सहायक उपनिरीक्षक रामचंद्र रघुवंषी, प्रआर. कैलाष मिश्रा, आर. गोरखनाथ मोरे, मनोज हिरवे तथा आर. प्रकाष द्वारा एबी रोड देवास नाका स्थित निरंजनपुर चौराहा इंदौर पर वाहन चैकिंग के दौरान मारूती कार ८०० बिना नंबर की सफेद रंग पर घूमते हुए ७७८ नंदबाग कॉलोनी इंदौर निवासी संतोष पिता मांगीलाल (३०) को रोका। पुलिस द्वारा उक्त मारूती कार के कागजात के संबंध में पूछताछ की गई तो संतोषप्रद जवाब नही मिलने पर उक्त टीम द्वारा उपरोक्त मारूती कार के चालक संतोष पिता मांगीलाल को थाने लाकर विस्तृत पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह मारूती कार मेरा भाई राकेष लाया था, इसके कागजात के संबंध में मुझे जानकारी नही है। पुलिस द्वारा की गई जांच में इसके भाई राकेष के संबंध में जानकारी ली गई तो ज्ञात हुआ कि राकेष कुछ दिन पूर्व क्षिप्रा थाना क्षेत्रांतर्गत एक चोरी के वाहन में अवैध रूप से शराब ले जाते हुये पकडाया था। यह अपराधिक किस्म का होकर वाहन चोरी करने में भी शातिर है। पुलिस द्वारा जब संतोष से विस्तृत पूछताछ की गई तो इसने चार दुपहिया वाहन चोरी करना स्वीकार किया।
पुलिस लसूडिया की टीम द्वारा उक्त आरोपी संतोष पिता मांगीलाल (३०) निवासी ७७८ नंदबाग कॉलोनी इंदौर को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से उक्त मारूती ८०० कार के अलावा चार दुपहिया वाहन जिनमें बजाज पल्सर मोटरसायकल नं. एमपी-०९/एमएम/८२८१, हिरोहोन्डा सुपर स्पलेन्डर मोटरसायकल नं. एमपी-०९/ एलजे/२७९४, हिरोहोन्डा पेषन प्लस मोटरसायकल नं. एमपी-०९/एमएल/०९२० तथा हिरोहोन्डा पेषन प्लस मोटरसायकल नं. एमपी-०९/एमएम/४९६७ सहित कुल कीमती करीबन दो लाख रूपये से अधिक के वाहन चोरी के होने की शंका में जप्त किये गये है।
पुलिस लसूडिया द्वारा आरोपी संतोष पिता मांगीलाल (३०) को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा ४१(२)१०२ जा.फौ. तथा ३७९ भादवि के तहत् प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है, इससे और भी चोरी के वाहन मिलने की प्रबल संभावना है।
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