इन्दौर -दिनांक ०४ अक्टूबर २०१०- पुलिस थाना लसूडिया द्वारा कल दिनांक ०३ अक्टूबर २०१० के २२.३० बजे २११ ईएस स्कीम नं. ७८ इंदौर निवासी भप्पी उर्फ भूपेन्द्र पिता गुरूप्रसाद अग्निहोत्री (२५) के विरूद्ध धारा १४ म०प्र० राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी भप्पी उर्फ भूपेन्द्र एक सूचीबद्ध बदमाश है, इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा दिनांक ०१ अगस्त २०१० से ६ माह की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी भप्पी उर्फ भूपेन्द्र अग्निहोत्री (२५) निवासी २११ ईएस स्कीम नं. ७८ इंदौर को ०३ अक्टूबर २०१० को २२.०० बजे २११ ईएस स्कीम नं. ७८ इंदौर के पास घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस लसूडिया द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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