इन्दौर -दिनांक २८ अक्टूबर २०१०-पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक २७ अक्टूबर २०१० के २०.४० बजे ७९ बी सेलटैक्स कॉलोनी इंदौर निवासी श्रीमति निधी पति हिमांषुराय (२८) की रिपोर्ट पर इसके पति डॉ. हिमांषुराय पिता सत्यनारायण राय, ससुर सत्यनारायण पिता रामरतन, चंचलराय पिता रामरतन, सुंधाषु राय पिता रामरतन तथा सी.के.राय पिता रामनारायण राय निवासी चंद्रपाल चौक जोधपुर राजस्थान के विरूद्व धारा ४९८ए भादवि तथा ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार श्रीमति निधी की शादी १७ अप्रेल २००९ में डॉ. हिमांषुराय के साथ हुई थी, शादी में इसके पिता ने यथास्थिति दहेज दिया था। इसके बावजूद निधी के ससुराल पक्ष के उपरोक्त सभी आरोपिगणो द्वारा दिनांक ०७.०३.१० से लगातार शादी में कम दहेज मिलने की बात को लेकर शारिरिक तथा मानसिक रूप से प्रताडित करते रहते थे। पुलिस चंदननगर द्वारा फरियादिया निधी की रिपोर्ट पर इसके पति डॉ. हिमांषुराय पिता सत्यनारायण राय, ससुर सत्यनारायण पिता रामरतन, चंचलराय पिता रामरतन, सुंधाषु राय पिता रामरतन तथा सी.के.राय पिता रामनारायण राय निवासी चंद्रपाल चौक जोधपुर राजस्थान के विरूद्व प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
इसी प्रकार पुलिस महूॅ द्वारा कल दिनांक २७ अक्टूबर २०१० के २२.३० बजे श्रीमति साईन बी पति मोहम्मद इमरान (१९) निवासी १७ किरवानी मोहल्ला महूॅ की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति इमरान पिता मोहम्मद इकबाल, देवर शोहेब पिता इकबाल तथा शहनाज बी के विरूद्व धारा ४९८ए भादवि के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार श्रीमति साईन बी की शादी में इसके पिता द्वारा यथास्थिति दहेज दिया गया था इसके बावजूद उपरोक्त आरोपिगणो द्वारा आये दिन शादी में कम दहेज मिलने की बात को लेकर शारिरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते रहते थे।
पुलिस महूॅ द्वारा फरियादीया शाईन बी की रिपोर्ट पर इसके पति इमरान पिता मोहम्मद इकबाल, देवर शोहेब पिता इकबाल तथा शहनाज बी के विरूद्व प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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