पुलिस थाना सांवेर में दर्ज अपराध धारा ४२०.भादवि, के फरार आरोपी सत्यनारायण पिता रामअवतार यादव निवासी महेश यादव नगर बाणगंगा इन्दौर को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सांवेर जिला इन्दौर ने धारा ८२ जा.फो. के तहत उद्घोषणा जारी कर यह अपेक्षा की है कि वह मेरे समक्ष जेएमएफसी न्यायालय सांवेर मे दिनांक १९ जनवरी २०१० को हाजिर होवे। पुलिस थाना सांवेर पर दिनांक ०१ नवम्बर २००८ को रामस्नेही पिता पंचमदास बौरासी निवासी बाणगंगा इन्दौर की रिपोर्ट पर आरोपी श्याम उर्फ राधेश्याम पिता केसरसिह गारी (३५) निवासी ग्राम ईमलीखेडा , सत्यनारायण पिता रामअवतार यादव निवासी महेश यादव नगर इन्दौर, मलखानसिह पिता गब्बूसिह निवासी ग्राम इमलीखेडा, गब्बूसिह पिता रतनसिह निवासी ग्राम इमलीखेडा तथा दिनेश शर्मा पिता बद्रीलाल शर्मा निवासी ग्राम इमलीखेडा के विरूद्ध धारा ४२० भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था जिसमें विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी श्याम उर्फ राधेश्याम, मलखानसिह, गब्बूसिह, को गिरफ्तार कर लिया था, तथा आरोपी दिनेश शर्मा, की मृत्यु हो चुकी है परन्तु आरोपी सत्यनारायण अभी तक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा काफ ी प्रयास किये गये किन्तु वह गिरफ्तार नही हो सका है। इसी प्रकार पुलिस थाना सांवेर में दर्ज अपराध धारा ३६३.३६६..भादवि, के फरार आरोपी जितेन्द्र पिता बाबूलाल निवासी ग्राम राजोदा सांवेर जिला इन्दौर को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सांवेर जिला इन्दौर ने धारा ८२ जा.फो. के तहत उद्घोषणा जारी कर यह अपेक्षा की है कि वह मेरे समक्ष जेएमएफसी न्यायालय सांवेर मे दिनांक १९ जनवरी २०१० को हाजिर होवे। दिनांक १५ जून २००९ को शाम १९.३० बजे पुलिस थाना सांवेर पर विक्रम पिता मूलचन्द निवासी ग्राम राजोदा ने सूचना दी कि दिनांक १४ जून २००९ को १७ वर्षीय लडकी बिना बताये घर से कही चली गई है जिस पर से पुलिस सांवेर द्वारा गुमशुदगी दर्ज कर जॉच मे लिया गया जॉच पर से अपराध धारा ३६३.३६६ भादवि का अपराध आरोपी जितेन्द्र पिता बाबूलाल निवासी ग्राम राजोदा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे लिया गया, आरोपी जितेन्द्र घटना दिनांक से फरार है आरोपी की गिरफ्तारी का काफी प्रयास किया लेकिन कोई सफलता हासिल नही हुई।
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