आज दिनांक १२.११.०९ को पुलिस कन्ट्रोल रुम में एस.एस.पी महोदय के द्वारा विगत दिवस लागू किये गये रिंग रोड पर भारी वाहनो के प्रतिबंध के संबंध में उक्त प्रतिबंध से प्रभावित होने वाले विभिन्न एसोसिषन ट्रासपोटर्स की बैठक आहूत की गई थी बैठक में प्रतिबंध से प्रभावित एसोसियन व्यापारियो से चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्तमान में देवास नाके से जो रिंग रोड पर भारी माल वाहनो का प्रतिबंध है उसे मालवीय पेट्रोल पम्प तक षिथिल करते हुऐ ऐसे वाहनो को झलारिया की ओर जाने की अनुमति होगी जहां से वे बायपास जा सकते है । यह मार्ग शाम ५ बजे से रात्रि १० बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । इसी तरह ये वाहन नेमावर रोड से होकर तीन इमली , राजीव गांधी चौराहा, ट्रान्सपोर्ट नगर व चौइथराम मण्डी आ जा सकेगें । यह मार्ग शाम ५ से १० बजे तक प्रतिबंधित रहेगा ।
खण्डवा रोड , तेजाजी नगर चौराहे से भंवरकुआ चौराहे तक पूर्णतः भारी वाहनो के लिए प्रतिबंधित रहेगा । लोहा मण्डी एवं छावनी मण्डी के लिए जाने वाले वाहन पूर्व अनुसार नेमावर रोड पालदा और तीन इमली तक आना जाना कर सकेगें । यह मार्ग भी शाम ५ बजे से लेकर रात्रि १० बजे तक सभी प्रकार के माल वाहकों के लिए प्रतिबंधित रहेगा ।
इसी तरह मालवीय पेट्रोल पम्प से तीन इमली तक का मार्ग भारी वाहनो के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । इस मार्ग पर मध्यम माल वाहन(चार चके वाले ) आना जाना कर सकेगें । सभी व्यवसायीक वाहनो के लिए ५ से १० बजे का समय प्रतिबंधित रहेगा ।
आवष्यक सेवाओं से जुडे वाहन जैसे डीजल, पेट्रोल, एल.पी.जी. गैस , कैरोसीन के टेकंर आदि प्रतिबंधित समय को छोडकर शेष समय में इन मार्गो पर चल सकेगें । इस तरह सभी प्रकार के व्यवसायीक वाहन शाम ५ बजे से रात्रि १० बजे तक शहर के अन्दर परिवहन हेतू प्रतिबंधित रहेगें ।
उपरोक्त मीटिगं में एस.एस.पी श्री विपिन माहेष्वरी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात सुश्री अमोंगला अईयर पुर्व परिवहन सलाहकार श्री जगत नारायण जोषी पूर्व एडी.एस.पी श्री आर.एस.राणावत , डी.एस.पी संजय सिंह(यातायात) एवं षिक्षण सस्थाओं के संचालक उपस्थित रहें ।
खण्डवा रोड , तेजाजी नगर चौराहे से भंवरकुआ चौराहे तक पूर्णतः भारी वाहनो के लिए प्रतिबंधित रहेगा । लोहा मण्डी एवं छावनी मण्डी के लिए जाने वाले वाहन पूर्व अनुसार नेमावर रोड पालदा और तीन इमली तक आना जाना कर सकेगें । यह मार्ग भी शाम ५ बजे से लेकर रात्रि १० बजे तक सभी प्रकार के माल वाहकों के लिए प्रतिबंधित रहेगा ।
इसी तरह मालवीय पेट्रोल पम्प से तीन इमली तक का मार्ग भारी वाहनो के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । इस मार्ग पर मध्यम माल वाहन(चार चके वाले ) आना जाना कर सकेगें । सभी व्यवसायीक वाहनो के लिए ५ से १० बजे का समय प्रतिबंधित रहेगा ।
आवष्यक सेवाओं से जुडे वाहन जैसे डीजल, पेट्रोल, एल.पी.जी. गैस , कैरोसीन के टेकंर आदि प्रतिबंधित समय को छोडकर शेष समय में इन मार्गो पर चल सकेगें । इस तरह सभी प्रकार के व्यवसायीक वाहन शाम ५ बजे से रात्रि १० बजे तक शहर के अन्दर परिवहन हेतू प्रतिबंधित रहेगें ।
उपरोक्त मीटिगं में एस.एस.पी श्री विपिन माहेष्वरी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात सुश्री अमोंगला अईयर पुर्व परिवहन सलाहकार श्री जगत नारायण जोषी पूर्व एडी.एस.पी श्री आर.एस.राणावत , डी.एस.पी संजय सिंह(यातायात) एवं षिक्षण सस्थाओं के संचालक उपस्थित रहें ।
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