पुलिस थाना ऐरोड्रम क्षैत्रान्तर्गत गांधीनगर इन्दौर में मकान मालिको द्वारा अपने मकान मे रखे किरायेदारो की सूचना थाने पर नही देने पर ऐसे दो मकान मालिको के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किये है। पुलिस ऐरोड्रम द्वारा कल दिनांक १४ नवम्बर २००९ के १५.३० बजे नीलेश पिता मधुकर निवासी ५५ परसराम मार्ग गांधीनगर इन्दौर तथा ग्राम रिजलाय निवासी जीनाबाई पति मानसिह कलोता (४८) के विरूद्ध धारा १८८ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किये है। पुलिस ऐरोड्रम द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आरोपी नीलेश द्वारा अपना मकान ५५ परसराम गांधीनगर इन्दौर, तथा आरोपी जीनाबाई द्वारा सांवरिया मार्केट गांधीनगर इन्दौर में दिनांक १८ सितम्बर २००९ को किराये से किरायेदार रखे जिनकी सूचना आज दिनांक १४ नवम्बर २००९ तक थाने पर ही दी थी। पुलिस ऐरोड्रम द्वारा उपरोक्त दोनो आरोपियो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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