Thursday, July 23, 2020

महिला के साथ दुष्कर्म एवं उसे प्रताड़ित करने के प्रकरण में फरार व 3 हजार रू. के इनामी आरोपी को, पुलिस थाना आजाद नगर ने किया गिरफ्तार



इंदौर- दिनांक 23 जुलाई 2020- पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर श्री विवेक शर्मा एवं पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा विभिन्न प्रकरणों में फरार अपराधियों की धरपकड़ एवं महिला संबंधी अपराधों को विशेष प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए उनके त्वरित निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री विजय खत्री एवं अति.पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन-3 श्री शशिकांत कनकने के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक आजाद नगर श्री आलोक शर्मा दिशा-निर्देशन में कार्यवाही करते हुए, थाना प्रभारी आजाद नगर श्री मनीष डावर व उनकी टीम द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म व उसे प्रताड़ित करने के प्रकरण में एक फरार व 3 हजार रू. के इनामी आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।
                          पुलिस थाना आजाद नगर  क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना आजाद नगर पर जीतू सोनी सहित आठ आरोपियों के विरुद्ध अपराध अप क्रमाक 62/20 धारा 376,354,323,294,376(2)N,376(D),386,457,448,120B भादवि 3(1)(w),3(2)(v-a),3(2)(v)ScSt Act  पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में विवेचना के दौरान आज दिनांक 23.07.2020 को मुखबीर सूचना के आधार पर प्रकरण में फरार आरोपी श्रीपाल सिंह पिता रघुवरदयाल सिंह उम्र 47 वर्ष नि. जे- 2 कंवर कॉलोनी बड़वाह को अंग्रेजी शराब दुकान के सामने मूसाखेड़ी इंदौर से गिरफ्तार किया गया, जिसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में प्रकरण की विवेचना धारा 173 (8) जा.फौ. के अंतर्गत नगर पुलिस अधीक्षक आजाद नगर द्वारा की जा रही है।

विदित है कि उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा आरोपी
1. भगतराम पिता सत्यनारायण उपाध्याय
2. कृष्णकुमार पिता सुशील तिवारी
3. अमरदीप पिता भगतराम उपाध्याय
4. दीपक पिता हरिश्चन्द्र यादव
5. जीतू सोनी को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। दो अन्य आरोपी उदयसिंह ठाकुर व दिलीप कंसाल वर्तमान में फरार है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस प्रयासरत् है। आरोपी श्रीपाल सिंह, उदयसिंह व दिलीप कंसाल की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय (पूर्व) द्वारा क्रमशः 3- 3 हजार रु. के ईनाम की उद्घोषणा की गई थी, जिसमें से आरोपी श्रीपाल सिंह को आज पकड़ने में सफलता मिलीं, शेष दोनो आरेापियों की तलाश जारी है।

                आरोपी श्रीपाल सिंह की गिरफ्तारी में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आजाद नगर निरीक्षक मनीष डावर, उपनिरी. किशोर बागड़ी, आर. विष्णु मीना व आर. महेश सरगैया की सराहनीय भूमिका रही।



· थाना खजराना क्षेत्र का कुख्यात बदमाश इमरान पिता जाकिर, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध।


·        बदमाश के विरुद्ध एक दर्जन से अधिक प्रकरण विभिन्न धाराओं के तहत हैं पंजीबद्ध
·        बदमाश का केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध किया गया

इंदौर -दिनांक 23 जुलाई 2020- श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ज़ोन इंदौर एवं श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक (शहर) इंदौर  द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरूध्द कडी कार्यवाही की जावें। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री विजय खत्री एवं अति.पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री राजेश रघुवंशी के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक खजराना श्री  एस के एस नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए, थाना प्रभारी  थाना  खजराना श्री संतोष यादव द्वारा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश  इमरान पिता जाकिर खान निवासी तंजीम नगर नई सड़क खजराना  इंदौर  थाना  खजराना को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

                आरोपी इमरान उर्फ  इमा थाना क्षेत्र का शातिर व कुख्यात बदमाश होकर, थाना खजराना क्षेत्र में लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। आरोपी के विरूद्ध झगड़ा, मारपीट, अवैध वसूली, लूट अवैध हथियार  नकबजनी करना आदि जैसे 12 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है तथा फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से आरोपी के विरूद्ध रा.सु.अ. की कार्यवाही हेतु  प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा उक्त बदमाश को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल इंदौर में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है  |

                उक्त शातिर बदमाश को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना  प्रभारी खजराना व  उनकी टीम  की सराहनीय भूमिका रही।



· पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर द्वारा चिटफंड/मल्टी लेवल मार्केटिंग/फ़र्ज़ी एडवाइजरी कम्पनी तथा अन्य अनाधिकृत वित्तीय लेनदेन कर ठगी करने वाले संस्थानों के विरुद्ध शिकायत करने हेतु जारी किया गया हेल्पलाइन नम्बर



·        7049124445 पर कॉल अथवा व्हाट्सएप्प के माध्यम से दर्ज करायें अपनी शिकायत।
·        अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम ब्रान्च इंदौर के समक्ष उपस्थित होकर भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत।
·        ASP क्राइम होंगे शिकायतों के पर्यबेक्षणकर्ता अधिकारी।

इन्दौर दिनांक 23 जुलाई 2020 -चिटफंड, मल्टी लेवल मार्केटिंग, तथा अनाधिकृत रूप से चलने वाली इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कम्पनियों, साथ विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर लोगों से पूँजी जमा कराकर धोखाधड़ी करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री हरिनारायणाचारी मिश्र  इंदौर (शहर) द्वारा हेल्पलाइन नम्बर 7049124445 जारी किया गया है।
                प्रायः यह देखने में आता है कि अक्सर निक्षेपकों को यह ज्ञान नहीं होता कि उनके साथ होने वाली आर्थिक ठगी की घटनाओं की शिकायत किस अधिकारी अथवा किस हेल्पलाइन नम्बर पर की जावे, जिससे ऐसे जालसाजों के विरुद्ध त्वरित तथा प्रभावी कार्यवाही कर रोकथाम करना सम्भब नहीं हो पाता,  कई बार ये जालसाज कम्पनी का नाम अथवा पता बदलकर भी लगातार धोखाधड़ी करते रहते हैं जिससे आमजनता को काफी नुकसान पहुँचता है, अतः ऐसी घटनाओं के अनुक्रम में निक्षेपकों द्वारा त्वरित सूचना देने के उद्देश्य से हेल्पलाइन नम्बर 7049124445 आमजन हेतु 24x7 समय के लिए जारी किया गया है जिस पर आप सभी ठगी करने वाली चिटफंड, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी आदि जैसी अनाधिकृत कम्पनियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
                उपरोक्त दिए गए नम्बर पर फोन कॉल अथवा व्हाट्सअप के माध्यम से भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं इसके साथ ही आप व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपस्थित होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री राजेश दंडोतिया के समक्ष उपस्थित होकर भी अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।
                पूँजी जमा करवाकर ठगी करने वाली तथा अनाधिकृत रूप से संचालित होने वाली  समस्त प्रकार की कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अपुअ ( अपराध ) जिला इंदौर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जिनके द्वारा समस्त शिकायतों का पर्यवेक्षण कर सम्बन्धित थाना/अनुभाग/जिले के पुलिस बल के माध्यम से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी।

                अतः आमजन से अपील की जाती है कि उपरोक्त हेल्पलाइन नम्बर अथवा स्वयं उपस्थित होकर चिटफण्ड/मल्टी लेवल मार्केटिंग/पूँजी निवेश के नाम पर एडवाइजरी आदि कम्पनियों द्वारा कारित की जाने वाली ठगी अथबा यदि ऐसी कम्पनियां अनाधिकृत रूप से संचालित होना आपको ज्ञात है तो शिकायत दर्ज कराएं, जिला पुलिस इंदौर निष्पक्ष  वैधानिक कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध है।



बङगोदा पुलिस ने 70 लीटर कच्ची शराब महुआ कीमती 2800 रुपये मय आरोपी के जप्त की



इन्दौर दिनांक 23 जुलाई 2020 - जिले के वरिष्ट पुलिस अधिकारीगण, श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर शहर श्री हरिनारायण चारी मिश्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम , श्री महेशचन्द्र जैन श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक महोदय महू श्री अमित तोलानी , श्रीमान अनुविभगीय अधिकारी पुलिस अनुभाग महू श्री विनोद शर्मा द्वारा निर्देश दिये गये थे । कि थाना क्षेत्र अवैध शराब जुआ सट्टा पकडने के निर्देश दिये गये थे प्राप्त निर्देश के पालन मे थाना प्रभारी बडगोंदा श्री अजीतसिह बैस द्वारा थाने मे एक टीम बनाकर अवैध शराब की धर पकड के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना पर भैरु बाबा इमली मलेन्डी रोड नहर के पास एक व्यक्ति नहर के पास दो काली कलर के केन मे शराब लिये खडा था उक्त टीम द्वारा मौके द्वारा पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछते रितेश कौशल पिता गणेश कौशल उम्र 24 साल निवासी लोधी मोहल्ला कोदरिया का रहना बताया आरोपी के कब्जे से 70 लीटर कच्ची महुआ शराब 2800 रुपये के कब्जे से विधिवत धारा 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट का पंजीबद्द किया गया उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी बङगोदा श्री अजीतसिहं बैस , प्र.आर . 1479 भैरुसिंह , आर .3810 शिंवसकर रावत , आर .2984 केदार चैधरी की सराहनीय भूमिका रही ।



ऽ भारत सरकार की देशव्यापी योजना ’’वन नेशन वन कार्ड योजना’’ के तहत सर्वे तथा कार्ड बनवाने का जिला स्तर पर फर्जी तरीके से ठेका देकर ठगी करने वाली महिला क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।


टेक महिन्द्रा में कार्य करने वाली युवति लोगों को सरकारी कार्ड बनवाने का ठेका देकर कर ही थी ठगी।
अलीराजपुर, धार जिलों में ठेका देने के नाम पर 07 लाख में तय हुआ था सौदा, मंत्रालय से जानकारी ज्ञात करने पर फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा।
50 हजार रूपये एडवांस लेने के बाद, शेष रूपये प्राप्त करने आई सुवति को जाल बिछा क्राईम ब्रांच की टीम ने दबोचा।
पूछताछ में युवति ने कई जिलों में इस प्रकार ठगी करने की वारदातों को करना कबूला, नेटवर्क की पतारसी हेतु पूछताछ जारी।


इन्दौर दिनांक 23 जुलाई 2020 - पुलिस महानिरीक्षक श्री विवेक शर्मा के निर्देशन में चिटफण्ड, फर्जी एडवाईजरी, तथा ठगी करने वाली गिरोहों के विरूद्ध संपूर्ण झोन में अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री हरिनारायणाचारी मिश्र इंदौर शहर के द्वारा पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री सूरज वर्मा के निर्देषन में क्राईम ब्रांच इंदौर को ठगी, अवैध लाभ, तथा अन्य आर्थिक अपराधों को कारित करने वाली गिरोहों के संबंध में आसूचना सकंलित करउनकी धरपकड़ करने हेतु दिशा निर्देश दिये गये थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री राजेश दण्डोतिया द्वारा क्राईम ब्रांच की थाना स्तर पर टीमों का गठन कर उनको योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कार्यवाही करने हेत समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
        घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका कल्पना सक्सेना निवासी इंदौर द्वारा क्राईम ब्रांच इंदौर में एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें लेख किया था कि कुछ लोगों द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी ’’वन नेशन वन कार्ड योजना’’ के तहत लोगों को यह झांसा दिया जा रहा है कि वह लोग टेक महिन्द्रा कंपनी से नाता रखते हैं जिसने भारत सरकार द्वारा जारी ’’वन नेशन वन कार्ड योजना’’ नामक देशव्यापी योजना के तहत म0प्र0 के सभी जिलों में कार्ड बनवाने का टेण्डर लिया है अतः जिले स्तर पर कार्ड बनवाने हेतु सर्वे व ठेका देने के लिये लोगों को झांसे में लिया जा रहा है। आवेदिका को इसी प्रकार सर्वे तथा ठेका देने के लिये पल्लवी पुरे नामक महिला द्वारा संपर्क किया गया तथा फर्जी तथ्यों के आधार पर आवेदिका को धार और अलीराजपुर जिलों में कार्ड बनवाने के सर्वे तथा ठेका देने के लिये झांसा दिया गया।
           आवेदिका से 03 लाख 50 हजार रूपये प्रति जिले के हिसाब से 02 जिलों के ठेके के लिये 07 लाख रूपये का सौदा तय हुआ। बाद आवेदिका से आरोपिया पल्लवी पुरे ने एडवांस 50 हजार रूपये का चेक प्राप्त कर लिया तथा शेष रूपयों की मांग की किंतु आवेदिका ने जब इस बारे में जानकारी पता किया तो ज्ञात हुआ कि ऐसी कोई निविदा भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की गई जिसमें ’’वन नेशन वन कार्ड योजना’’ के अंतर्गत किसी भी जिले में किसी निजी कंपनी को सर्वे अथवा ठेका जारी दिया गया हो। आवेदिका को फर्जी तथ्यों के आधार पर ठगी होने का एहसास होने पर उसने क्राईम ब्रांच इंदौर को शिकायत की जिसमें क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये ठगी करने वाली महिला को पकड़ने के लिये जाल बिछाया।
          आवेदिका सहित पुलिस की टीम ने आरोपिया पल्लवी को पैसे के लेन देन संबंधी बातचीत के लिये बुलाया तथा जैसे ही उसने शेष रूपयों की मोग की वहां मौजूद पुलिस की टीम ने आरोपिया पल्लबी पुरे पिता स्व0 कमलेश पुरे निवासी बी ब्लॉक 101 पर्ल गैलेक्सी बिचैली मर्दाना इंदौर को हिरासत में ले लिया तथा थाना द्वारिकापुरी में आरोपिया पल्लवी पुरे के विरूद्ध अपराध क्रमांक 370ध्20 धारा 420 के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया।


         आरोपिया पल्लवी पुरे ने बताया कि वह टेक महिन्द्रा कंपनी की कर्मचारी है जिसका चण्डीगढ़ में ऑफिस है। उसने बताया कि इस प्रकार ठेका देने के परिपेक्ष्य में देवास, उज्जैन तथा शाजापुर के लोगों से भी पैसे ऐंठे है। आरेापियों से विस्तृत पूछताछ जारी है जिसमें ठगी की कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है।

अवैध शराब का परिवहन करते स्कार्पियों एवं मारूती स्वीफट कार से क्रमश 25 एवं 24 पेटी देशी शराब जप्त



इन्दौर दिनांक 23 जुलाई 2020 - वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अवैध शराब के संबंध मे चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिले से सभी अधिकारियों को अवैध शराब परिवाहन, विक्रय व संग्रहण के सबंध में सूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के अनुक्रम में थाना प्रभारी देपालपुर सुश्री मीना कर्णावत को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आज ग्राम चांदेर व बेटमा नाका होकर दो अलग-अलग वाहनो में शराब निकलने वाली है । उक्त सूचना पर पुलिस द्धारा ग्राम चांदेर पुलिया पर नाकाबंदी कर स्कार्पियों वाहन नंबर डच्.19.ब्।.4058 को घेराबंदी कर रोका गया। स्कार्पियों वाहन में बैठे दो व्यक्तियों से नाम पता पूछते अपना नाम 1. गोपाल उ र्फ रंगा पिता चतरसिंह चैहान जाति राजपूत निवासी ग्राम बिजूर जिला धार व 2. लाखन पिता गोवर्धन ठाकुर जाति राजपुत निवासी बिजूर जिला धार का होना बताया। स्कार्पियों वाहन को चेक करते उसमें अवैध रूप से 25 पेटी देशी शराब रखी होना पाई गई। उक्त दोनो आरोपियों से 25 पेटी देशी दुबारा शराब कीमती 96000/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों वाहन कीमती 3,50,000/- रूपये कुल कीमती 4,46,000/- रूपये का मश्रुका जप्त कर आरोपियों को गिरफतार कर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है ।
इसी प्रकार मुखबिर की सूचना के आधार पर बेटमा नाका पर घेराबंदी कर स्वीप्ट कार नंबर डच्.09ध्ब्न्.1441 को रोका गया उसमें बैठे व्यक्तियों से नाम पता पूछते अपना नाम शाहरूख पिता सिकन्दर पटेल जाति नायता मुसलमान निवासी ग्राम बाबेडा जिला धार सादिक पिता कमल पटेल जाति नायता मुसलमान निवासी बाबेडा जिला धार का होना बताया। कार की तलाशी लेते कार में कुल 25 पेटी देशी मशाल शराब अवैध रूप से रखी होना पाया गया । आरोपियों से उक्त अवैध शराब कीमती 1,03,680/- रुपये व स्वीफट कार कीमती 3,00,000/- रूपये कुल मश्रुका 4,03,680/- रूपये की जप्त कर आरोपियों को गिरफतार कर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है ।
इस प्रकार थाना देपालपुर द्धारा कुल 49 पेटी अवैध शराब व दो चार पहिया वाहन कुल कीमती 8,49,680/- रूप्ये का मश्रुका बरामद कर 04 आरोपियों को गिर फतार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है
       अति.पुलिस अधीक्षक महू श्री अमित तोलानी एवं अ.अ.पु देपालपुर श्री संजय चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में अवैध शराब जप्ती व आरोपियों की गिरफतारी में थाना प्रभारी देपालपुर सुश्री मीना कर्णावत, उप निरीक्षक अक्षय खडिया प्र.आर.344 श्रवण सिंह परिहार आर 437 राजेश चैहान आर. 857 राजपाल गुर्जर, आर. 3421 विरेन्द्र पवार,आर 1352 दिनेश आर. 2326 देवेन्द्र आर 3811 गणेश,आर 3841 सुनील आर 3992 सुधीर शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उक्त टीम को पुलिस अधीक्षक पश्चिम इंदौर श्री महेश चंद जैन द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है।



इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही में, 112 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में



इन्दौर-दिनांक 23 जुलाई 2020-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इन्दौर, श्री हरिनारायणचारी मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस के द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 के सुबह से आज दिनांक 23 जुलाई 2020 के सुबह तक फरार, स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 112 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जिसके अंतगर्त-

39 आदतन व 37 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 39 आदतन एंव 37 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा. 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

05 गैर जमानती, वारण्ट तामील
इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को 05 गैर जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो मंे,न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुएं/सट्टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, 15 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना सेंट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को 18.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर तारादेवी गली महारनी रोड इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार-जीत का जुआ खेलतें हुए मिलें, राजु, प्रेमनारायण, लियाकत अली, विक्रम सोलंकी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से नगदी व ताश पत्तें जप्त कियें गयें।
पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को 21.0 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर जल्ला कालोनी मामा की दुकान के पास बिजली के खंबे के नीचे खजराना इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार-जीत का जुआ खेलतें हुए मिलें, बल्ला उर्फ अमानुरहमान, सल्ला उर्फ सलीम, परवेज, शेख शाहरूख को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 480 रूपयें नगदी व ताश पत्तें जप्त कियें गयें।
पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को 16.20 बजें मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कालका माता मंदिर यशोदा नगर के सामनें इंदौर से सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 94 केशवनगर जाम का बगीचा इन्दौर निवासी विजय यादव को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से नगदी व सट्टा उपकरण जप्त कियें गयें।
पुलिस थाना सदर बाजार द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को 22.45 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर बक्षीबाग खाली पडा मैदान इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार-जीत का जुआ खेलतें हुए मिलें, सागर, दीपक, सचिन को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 950 रूपयें नगदी व ताश पत्तें जप्त कियें गयें।
पुलिस थाना राऊ द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को 17.0 बजें मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर शिव चैक रंगवासा इंदौर से सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, शिव चैक रंगवासा निवासी भारत को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 240 रूपयें नगदी व सट्टा उपकरण जप्त कियें गयें।
पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को 21.30 बजें मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर गोपाल निवास चैराहा मल्हारगंज इंदौर से सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 272 सांवरिया नगर बागडंदा रोड एरोड्रम निवासी अजय यादव को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से नगदी व सट्टा उपकरण जप्त कियें गयें।
पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को 16.30 बजें मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर गवालु फाटा इन्दौर खंडवा रोड इंदौर से सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, गवालू निवासी दरबार पिता मानसिंह चैहान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 170 रूपयें नगदी व सट्टा उपकरण जप्त कियें गयें।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुआ/सट्टा एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध शराब सहित, 10 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना कनाडिया द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर रायका ढाबा प्रेसिंडेंट होटल के पास बिचैली मर्दाना बायपास रोड और आरोपी का घर ग्राम बेगमखेडी इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 120 गली न 3 बिचैली मर्दाना निवासी किशोर किदारे और ग्राम बेगमखेडी निवासी दिनेश चैहान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को 18.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर अरविंदो के सामनें इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, श्याम नगर हीरानगर निवासी दिनेश को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1530 रुपयें कीमत की 17 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना राऊ द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को 17.50 बजें, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चांदनी चैक रंगवासा राऊ इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, चांदनी चैक रंगवासा निवासी भगवंता बाई पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 300 रूपयें कीमत की 5 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना किशनगंज द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर रसलपुरा के सामनें किशनगंज और सुतारखेडी चैधरी का बगीचा से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, लालजी की बस्ती मंहु निवासी महेंद्र और सुतारखेडी निवासी सुदंन को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 2330 रूपयें कीमत की 29 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना सांवेर द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को 19.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ग्राम कटक्या थाना सांवेर इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, एक आरोपी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को 21.45 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर आरोपी के टापरे के पीछे भोई मोहल्ला दतोदा इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, भोई मोहल्ल दतोदा निवासी शिव शकंर पिता अंबाराम शारदिया को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1500 रूपयें कीमत की 14 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को 12.45 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मोथला फाटा इन्दौर धार रोड इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, मिजापुर थाना देपालपुर निवासी आशिष पिता महेश सिसौदिया और सदर निवासी खेमराज पिता भगवानसिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 6700 रुपयें कीमत की 48 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी हैं।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पितें हुए मिलें, 02 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना मंहु द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को 22.10 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर गुड्डु चाय वाले की दुकान के पीछे संजय गांधी कालोनी मंहु इन्दौर से सार्वजनिक स्थान पर शराब पितें हुए मिलें, मोती महल चंदर मार्ग मंहु निवासी मनीष कौशल और लालजी की बस्ती निवासी मंहु निवासी संजय को पकडा गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी हैं।


अवैध हथियार सहित, 04 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नवनीत टावर के पास साकेत नगर और पीडब्ल्यु डी कम्युनिटी हाल के पास इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घुमतें/फिरतें हुए मिलें, 61 हारून कालोनी खजराना निवासी अब्दुल वाजिद और 15 विनोबा नगर इन्दौर निवासी फिरोज खान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध चाकू व एक छूरा जप्त किया गया।
पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को 21.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर उर्दु स्कुल के सामनें गया रोड खजराना और देवलीला गार्डन के पास भानगढ रोड इन्दौर सें अवैध हथियार लेकर घुमतें/फिरतें हुए मिलें, 159 जल्ला कालोनी खजराना निवासी शाहरूख उर्फ लाला पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध छूरा जप्त किया गया।
पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक 20 जुलाई 2020 को 16.40 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर देवलीला गार्डन के पास भानगढ रोड सें अवैध हथियार लेकर घुमतें/फिरतें हुए मिलें, सुयश विहार झोपड पट्टी इन्दौर निवासी लखन खरे को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध छूरा जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आम्र्स एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी हैं।


Wednesday, July 22, 2020

थाना छत्रीपुरा क्षेत्र का कुख्यात बदमाश मौसम उर्फ लखन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध।



·        बदमाश के विरुद्ध एक दर्जन से अधिक अपराध विभिन्न धाराओं के तहत हैं पंजीबद्ध।

इंदौर-दिनांक 22 जुलाई 2020-  पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरूध्द कडी कार्यवाही की जावें। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री महेश चंद जैन एवं अति.पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री राजेश व्यास व नगर पुलिस अधीक्षक सराफा श्री आशुतोष मिश्रा के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, थाना छत्रीपुरा  द्वारा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश मौसम उर्फ लखन निवासी 39 जोशी मोहल्ला एवं मराठी मोहल्ला बीजलपुर इंदौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

            आरोपी मौसम उर्फ लखन थाना छत्रीपुरा क्षेत्र का शातिर व कुख्यात बदमाश होकर, थाना छत्रीपुरा क्षेत्र में लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। आरोपी के विरूद्ध झगड़ा, मारपीट, सीरियल चाकूबाजी, हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध वसूली के एक दर्जन से अधिक गंभीर जघन्य अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। पूर्व में भी महू नाका पेट्रोल पंप पर सरेआम पेट्रोल पंप कर्मी की हत्या कर उसके पश्चात राह चलते  लोगों को चाकू मारकर रक्तरंजित कर दिया था। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है तथा फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से आरोपी के विरूद्ध रा.सु.अ. की कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा उक्त बदमाश को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल इंदौर में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया। जिसके परिपालन में बदमाश मौसम उर्फ लखन को गिरफ्तार किया गया है, जिसे केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध कराया जा रहा है।

            उक्त शातिर बदमाश को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इंचार्ज थाना प्रभारी छत्रीपुरा उप निरीक्षक एस एस राजपूत, प्रधान आरक्षक सुभाष , आरक्षक मनोहर चैहान, संजय राठौर की सराहनीय भूमिका रही।


· थाना राजेन्द्रगनर क्षेत्र में फर्जी एडवाईजरी कंपनी संचालित करने वाला संचालक क्राईम ब्रांच इंदौर तथा थाना राजेन्द्रनगर की संयुक्त कार्यवाही में गिरफ्तार।



·        डोमिनोर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड का बोर्ड लगाकर, तथा उक्त संस्थान के नाम पर ही किराये का भवन लेकर अवैध रूप से स्ट्राईकर स्टॉक रिसर्च नामक एडवाईजरी कंपनी कर रहे थे संचालित।
·        12वीं पास युवक, निवेश में निश्चित लाभ का प्रलोभन देकर लोगों से ठग रहे थे रूपये।
·        सेबी में रजिस्ट्रेशन, गुमास्ता लायसेंस,  NIMS का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजें के बिना ही हो रही थी कंपनी संचालित।
·        मदनश्री टावर में चल रहा था ठगी का कारोबार, 20 कंप्यूटर, 20सीपीयू, 02 लैपटॉप, 07 मोबाईल फोन, तथा 03 गेटवे, राउटर सहित कॉलिंग सर्वर बरामद कर कंपनी के भवन को किया पुलिस टीम ने सील।
·        पुलिस महानिरीक्षक इंदौर झोन इंदौर द्वारा चलाया जा रहा है चिटफण्ड तथा फर्जी एडवाईजरी कंपनियों के विरूद्ध सफाई अभियान।

इंदौर-दिनांक 22 जुलाई 2020- पुलिस महानिरीक्षक इंदौर झोन, इंदौर श्री विवेक शर्मा द्वारा झोन के समस्त जिलों में अवैध चिटफण्ड तथा निवेश के नाम पर फर्जी एडवाईजरी कंपनियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है जिसमें पुलिस महानिरीक्षक महोदय को थाना राजेन्द्रनगर क्षेत्रांतर्गत एडवाईजरी कंपनी के अवैध रूप से संचालित होने की खबर, मुखबिर से मिली जिन्होंनें तत्काल पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र को कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया। उक्त निर्देशों के तारतम्य में उमनि महोदय द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश दण्डोतिया (क्राईम ब्रांच) इंदौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा श्री पुनीत गेहलोद (भा0पु0से0)  को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। फर्जी एडवाईजरी कंपनी के संचालन तथा लोगों को प्रलोभन देकर निवेश के नाम पर ठगी तथा अवैध लाभ अर्जित करने की प्राप्त सूचना पर कार्यवाही करने हेतु थाना स्तर पर क्राईम ब्रांच तथा थाना राजेन्द्रनगर की संयुक्त टीम का गठन किया गया जिसको योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।

            उक्त निर्देश के तारतम्य में क्राईम ब्रांच की गठित टीम ने थाना राजेन्द्र नगर पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये मदनश्री टॉवर, केशरबाग ब्रिज के पास चोईथराम मण्डी रोड थाना राजेन्द्रनगर जिला इंदौर में स्थित कंपनी के पते पर रेड डाली जहां डोमिनोर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड का बोर्ड लगा था लेकिन वहां पर अवैध रूप से स्ट्राईकर स्टॉक रिसर्च नामक एडवाईजरी कंपनी संचालित हो रही थी।
            कंपनी में कार्यरत् सभी कर्मचारियों ने बताया कि वहां पर डोमिनोर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड का बोर्ड लगाकर, तथा उक्त संस्थान के नाम पर ही किराये का भवन लेकर अवैध रूप से स्ट्राईकर स्टॉक रिसर्च नामक एडवाईजरी कंपनी संचालित की जाती है जिसमें लोगों से निवेश के नाम पर विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर पैसे प्राप्त कर अवैध लाभ अर्जन किया जाता है।

           कंपनी में कार्यरत् कर्मियों ने उपरोक्त कंपनी का मालिक मुकेष विश्वकर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी मकान नम्बर 11 द्वितीय मंजिल मनीष बाग कॉलोनी इंदौर नामक व्यक्ति होना बताया जोकि मौके पर नहीं मिला किंतु कंपनी का कार्यभार संभालने वाला संचालक अंकित तिवारी पिता विनोद कुमार तिवारी उम्र करीबन 30 वर्ष निवासी प्लॉट नम्बर 20 शिवधाम कॅालोनी थाना तेजाजीनगर जिला इंदौर मौके पर मिला जिससे कंपनी के सेबी में रजिस्ट्रेशन, नगर निगम के गुमास्ता लायसेंस, आदि वैधानिक दस्तावेजों के संबंध में पूछताछ की गई जिसने कंपनी के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताया। इस प्रकार अवैध रूप से एडवाईजरी कंपनी आरोपियान मुकेश विश्वकर्मा तथा अंकित तिवारी द्वारा मिलकर सुुनियोजित तरीके से संचालित की जा रही थी जिसके तारतम्य में मौके से अंकित तिवारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा मुकेश विश्वकर्मा मौके पर नहीं मिला।

           कंपनी में compliance अफसर तथा HR की नियुक्ति भी नहीं पाई गई जोकि सेबी की निर्धारित एसओपी का उल्लंघन है साथ ही कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों के पास भी NIMS का प्रमाण पत्र नहीं होना पाया गया जोकि कंपनी के निदेशक तथा संचालक के कहे अनुसार निश्चित लाभ का फर्जी प्रलोभन देकर लोगों से निवेश के नाम पर अवैध लाभ अर्जित करने हेतु कंपनी के खातों में रूपये प्राप्त करते थे। कंपनी में कायर्रत् कुल 08 लड़कों में 02 तो सिर्फ 12वीं पास थे जोकि निवेश हेतु बिना किसी योग्यता के लोगों को सलाह मुुहैया कराकर निश्चित लाभ का प्रलोभन देते हुये रूपये कंपनी के खातों में डलवा रहे थे।

         मौके पर 20 से अधिक कंप्यूटर, सीपीयू, 02 लैपटॉप, 07 मोबाईल फोन, तथा 03 गेटवे, राउटर सहित विभिन्न लोगों से एक समय में बात करने हेतु प्रयोग किये जाने वाला कॉलिंग सर्वर बरामद हुआ है। कंपनी संचालित किये जाने वाले भवन के द्वितीय मंजिल को सील किया जाकर आरोपी अंकित तवारी को गिरफ्तार किया गया है तथा थाना राजेन्द्रनगर में उक्त घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में अपराध क्रमांक 378/20 धारा 420, 406, 34 भादवि तथा धारा 6(1) 0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

          आमजन से अपील की जाती है कि इंदौर संभाग में फर्जी चिटफण्ड कंपनियों तथा एडवाईजरी कंपनियों सहित विभिन्न प्रकार से ठगी करने वाली कंपनियों के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी ज्ञात है तो इसकी सूचना हेल्पलाईन नम्बर 7049124445 पर दें याद रखें सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा।

थाना आज़ाद नगर क्षेत्र का कुख्यात बदमाश निप्पी उर्फ नितेश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध।


बदमाश के विरुद्ध दो दर्जन से अधिक (14)प्रकरण विभिन्न धाराओं के तहत पंजीबद्ध

बदमाश को केंद्रीय जेल इंदौर में किया निरुध्द 

इंदौर-दिनांक 21 जुलाई 2020- पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ज़ोन इंदौर एवं श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरूध्द कडी कार्यवाही की जावें। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री विजय खत्री एवं अति.पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री शशिकांत कनकने के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक आज़ाद नगर श्री आलोक शर्मा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए, थाना प्रभारी आज़ाद नगर मनीष डावर व उनकी टीम द्वारा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश  निप्पी उर्फ नितेश पिता कैलाश सिद्धू उम्र 28 वर्ष नि. 225 मदीना नगर थाना आज़ाद नगर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी निप्पी उर्फ नितेश क्षेत्र का शातिर व कुख्यात बदमाश होकर, थाना आज़ाद नगर क्षेत्र में लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। आरोपी के विरूद्ध हत्या,हत्या का प्रयास, मारपीट, अवैध वसूली, अवैध शराब बेचना व अवैध शस्त्र रखना आदि जैसे 14 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से आरोपी के विरूद्ध रा.सु.अ. की कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा उक्त बदमाश को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल इंदौर में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में बदमाश को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध कराया गया।

उक्त शातिर बदमाश को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आज़ाद नगर मनीष डावर व  उनकी टीम उपनिरी. वैसाखू धुर्वे, सउनि कमलाप्रसाद गौड़, आर. महेश सरगैया, आर. दीपक सोनी   की सराहनीय भूमिका रही।

थाना आज़ाद नगर,क्षेत्र का कुख्यात बदमाश अरविंद ठाकुर, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध।




 बदमाश के विरुद्ध  विभिन्न प्रकार के 10 प्रकरण विभिन्न धाराओं के तहत हैं पंजीबद्ध

NSA की कार्यवाही के सम्बंध में पता चलते ही, आरोपी हो गया था फरार, जिसे पकड़कर केंद्रीय जेल भोपाल में निरुध्द कराया गया



इंदौर-दिनांक 22 जुलाई 2020-  पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ज़ोन इंदौर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरूध्द कडी कार्यवाही की जावें। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री विजय खत्री एवं अति.पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री शशिकांत कनकने के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक आज़ाद नगर श्री आलोक शर्मा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए, थाना प्रभारी आज़ाद नगर मनीष डावर द्वारा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश  अरविंद पिता देवीसिंह ठाकुर उम्र 25 वर्ष नि. अमन नगर थाना आज़ाद नगर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी अरविंद ठाकुर थाना आज़ाद नगर क्षेत्र का शातिर व कुख्यात बदमाश होकर, थाना आज़ाद नगर क्षेत्र में लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। आरोपी के विरूद्ध झगड़ा, मारपीट, अवैध वसूली, बल्वा व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्लाटो पर अवैध कब्जा करना आदि जैसे *10 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है तथा फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से आरोपी के विरूद्ध रा.सु.अ. की कार्यवाही हेतु माह दिसम्बर 2019 में प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा उक्त बदमाश को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया था। जैसे ही बदमाश को NSA की कार्यवाही के सम्बंध में पता चला वह फरार हो गया था जिसकी लगातार पता तलाश की जा रही थी उसी दौरान मुखबिर सूचना पर आज दिनांक 22.07.2020 को विराट नगर मैदान से गिरफ्तार किया गया। जिसके परिपालन में बदमाश को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भोपाल में निरुद्ध कराया गया।
उक्त आरोपी थाना आज़ाद नगर के दो धारा 420 भादवि के प्रकरणों में फरार चल रहा था जिस पर क्रमशः 3000/- रु. व 1500/- रु. का इनाम की उद्घोषणा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा की गई थी।

उक्त शातिर बदमाश को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आज़ाद नगर मनीष डावर व  उनकी टीम उपनिरी. वैसाखू धुर्वे, आर. अमित तिवारी, आर. पुनीत चौबे की सराहनीय भूमिका रही।