Saturday, December 15, 2018

· प्रेमी से मिलने के दौरान छात्रा का वीडियों बनाकर ब्लैकमेल करने वाला आरोपी धराया। · किशोरी से मिलने तथा अन्य सहेलियों से भी दोस्ती करवाने का दबाव बनाता था युवक। · आईडीए बिल्डिंग में बेलदारी कर रहा था युवक, एकांत में मिलने पहुंचे प्रेमी जोड़े का छुपकर बना लिया था वीडियो।



इन्दौर-दिनांक 15 दिसम्बर 2018- इंदौर शहर में बढ़ रहे महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा व्ही केयर फॉर यू (अपराध शाखा) की टीम को महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों में योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की पतासाजी करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
                                व्ही केयर फार यू कार्यालय जिला इंदौर में थाना लसूड़िया क्षेत्रांतर्गत रहने वाली आवेदिका किशोरी,पारूल (परिवर्तित नाम) उम्र 16 साल निवासी स्कीम नंबर 136 इंदौर, ने शिकायत की थी कि वह अपने प्रेमी युवक से मिलने के लिये आईडीए बिल्डिंग के पास गई थी, उस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने आवेदिका तथा आवेदिका के प्रेमी का निजी पलों के व्यतीत करने के समय का वीडियो बना लिया था। बाद जब वह अपने प्रेमी से मिलने के बाद वापस अपने घर जा रही थी तब उस अज्ञात व्यक्ति ने आवेदिका को रास्ते मे रोका और तत्सतय बनाये गये वीडियो के बारे मं किशोरी को बताया। किशोरी के साथ घटित हुई इस प्रकार की घटना से वह भयभीत हो गई तथा घबराकर अनावेदक अज्ञात व्यक्ति से उसके द्वारा बनाये गये वीडियों को डिलीट करने की मिन्नतें करने लगी जिस पर उस अज्ञात व्यक्ति ने आवेदिका किशोरी से उसका निजी मोबाईल नंबर तथा अन्य जानकारी मांगी जिसके एवज में किशोरी युवति ने घबराकर उस अज्ञात व्यक्ति को नम्बर देकर स्वंय के बारे में सारी जानकारी बता दी। अनावेदक आरोपी ने दुर्भावनापूर्वक युवति किशोरी को लगातार वह वीडियो वायरल करने के नाम पर उससे मिलने, बात करने तथा उसकी सहेलियों से उस व्यक्ति की दोस्ती करवाने के लिये दबाव बनाया जाने लगा। वह अज्ञात युवक बार बार आवेदिका को कॉल कर अलग अलग स्थानों पर मिलने के लिए दबाव बना रहा था साथ ही आावेदिका द्वारा उसकी इन हरकतों का विरोध करने पर वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। 
             उपरोक्त शिकायत की जांच क्राईम ब्रांच कार्यालय की शाखा वी केयर फॉर यू द्वारा की गई, जिसमें यह बात सामने आई कि आवेदिका तथा उसका प्रेमी युवक एकांत स्थान पर मिलने के लिये गये थे जहां अज्ञात युवक ने दोनो के निजी पलों का वीडियो बनाकर आवेदिका पर लगातार दबाव बनाया तथा कई दिनों तक उसे बलैकमेल कर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। टीम व्ही केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अज्ञात आरोपी अनिल पिता हीरालाल नायक उम्र 18 साल निवासी नेपानगर जिला बुरहानपुर की पहचान सुनिश्चित करने के उपरांत उसे पतासाजी कर पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी अनिल नायक ने अपना जुर्म कबूल किया जिसके बाद अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु आरोपी को पकड़कर थाना लसूड़िया पुलिस के सुपुर्द किया गया है।    
        आरोपी अनिल ने पूछताछ मे बताया कि वह वर्तमान मे स्कीम नंबर 136 में झोपडपट्‌टी मे निवास करता है। आरोपी अनिल बेलदारी का काम करता है जिसने खुलासा किया कि आई.डी.ए बिल्डिंग मे वह काम कर रहा था इसी दौरान किशोरी को उसके प्रेमी के साथआता देख उसनें दोनों का पीछा किया था बाद दोनों के अंतरंग में खो जाने के बाद छुप के उसने उन दोनों का वीडियो बना लिया था तथा बाद में वह उसने आवेदिका को रोककर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आवेदिका का मोबाईल नंबर प्राप्त कर उससे मिलने तथा अन्य लडकियों से दोस्ती करवाने के लिए दबाव बनाने लगा था। किशोरी वर्तमान मे 11वीं कक्षा की छात्रा है जो सपरिवार इंदौर में ही निवास करती है।


इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 81 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में




इन्दौर-दिनांक 15 दिसम्बर 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में कल दिनांक 14 दिसम्बर 2018 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 81 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया।

11 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 15 दिसम्बर 2018-इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 14 दिसम्बर  2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 11 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही कीगई।

05 गैर जमानती, 39 गिरफ्तारी एवं 111 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 15 दिसम्बर 2018-इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 14 दिसम्बर 2018 को 05 गैर जमानती, 39 गिरफ्तारी एवं 111 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुऍ/सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 25 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 15 दिसम्बर 2018-पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 14 दिसम्बर 2018 को 12.40 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर पीडब्ल्युपी आफिस के पास ओल्ड पलासिया इन्दौर से सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 546/2 मालविय नगर इन्दौर निवासी दिपक पिता रामचंद्र को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 200 रूपयें नगदी व सट्‌टा उपकरण बरामद कियें गयें।
                पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 14 दिसम्बर 2018 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर अग्रवाल शोरूम के पास एक बिजली के खंबें के पास और धीरज नगर जैन किराना के सामने खजराना इन्दौर सेताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, राकेश पिता परसराम चौहान, सन्नी पिता स्वामीद्दीन पटेल, संतोष पिता भागीरथ चौहान, दिनेश पिता जगदीश राठौर, संदीप पिता राजेश शुक्ला और शाहीद पिता जहीर पठान, फिरोल पिता मेहबुब पठान, सफीत पिता गफ्फार खान, महेश पिता पुनमचंद्र चटर्जी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 4100 रूपयें नगदी व ताश पत्तें जप्त कियें गयें।
                पुलिस थाना भवंरकुआ द्वारा कल दिनांक 14 दिसम्बर 2018 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों पर से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, रईस पिता रूबाब खान, अशफाक पिता रूबाब खान, समीर पिता असलम खान, आदिल पिता आसिफ खान, अशरफ पिता लियाकत खान और  जफर पिता करमनुर खान, समीर पिता युसूफ, असद पिता रहमान खान, इरशाद पिता कमरूद्दीन खान, मतीन पिता सलीम खान और मोहसीन पिता रफीक खान, मो अफजल पिता अब्दुल रहमान, अमीर पिता इकबाल खान, लक्की पिता सुभाष, महेंद्र पिता हाकीम सिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व ताश पत्तें बरामद कियें गयें।
                पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा कल दिनांक 14दिसम्बर 2018 को 17.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कालानी नगर चौराहा मोसा जलेबी के पास एयरपोर्ट इन्दौर से सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 884 अशोक नगर इन्दौर निवासी मोहित पिता नरेंद्र जाट को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 510 रूपयें नगदी व सट्‌टा उपकरण बरामद कियें गयें।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध हथियार सहित 01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 15 दिसम्बर 2018- पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक 14 दिसम्बर 2018 को 16.50 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर राठौर धर्मशाला के सामनें अंतिम चौराहा इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, चांदमारी ईटभट्‌टा इंद्रानगर चदंन नगर इन्दौर निवासी कपिल उर्फ लक्की पिता किशन राठौर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू जप्त किया गया।
                पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।


Friday, December 14, 2018

· दो पहिया वाहन चोर व सस्ते दामों में, चोरी के वाहन खरीदने वाला आरोपी भी क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा गिरफ्तार। · आरोपियों के कब्जे से चोरी की होण्डा शाईन गाड़ी हुई बरामद।



इन्दौर-दिनांक 14 दिसम्बर 2018- पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने व तथा पूर्व में चोरी गये वाहनों की पतारसी कर बरामदगी तथा संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की एक टीम का गठन किया जाकर उसको इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गए।
                                क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा इंदौर में हो रही वाहन चोरी के प्रकरणो में पतारसी कर आरोपियों को पकड़कर चोरी गये वाहनों की बरामदगी हेतु मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया था, इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना आजादनगर क्षेत्र के शांतिनगर ईलाके में रहने वाले राजकुमार नामक मैकेनिक के पास चोरी की गाड़ी है। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर तस्दीक करते हुये संदिग्ध व्यक्ति राजकुमार पिता नारायण सोनकर उम्र 37 निवासी ए-68, इन्दिरा एकता नगर, थाना आजादनगर, को पकड़ा गया जिसके पास वाहन क्रमांक MP09/QJ9391 तथा इंजननंबर HA11EJE4K12835 पर पंजीकृत होण्डा शाईन दो पहिया गाड़ी मिली। संदेही व्यक्ति राजकुमार सेउसके पास दो पहिया वाहन क्रमांक MP09/QJ9391 के विधिक दस्तावेंजों जैसे रजिस्ट्रेशन, आदि की मांग की गई तो आरोपी ने उपरोक्त वाहन के दस्तावेज ना होना बताते हुये खुलासा किया कि उसने वह दो पहियावाहन 04 हजार रूपये मात्र में किसी रघुराम अंजना पिता बाबूलाल निवासी चौहान नगर, पिपल्याहाना, रिंगरोड, इन्दौर नामक व्यक्ति से खरीदा है जिसके संबंध में दस्तावेज प्रपत्र आदि तैयार नहीं होना बताया। आरोपी राजकुमार के कथनों के अनुसार संदेही रघुराम का नाम सामने आने पर पुलिस टीम द्वारा उसकी पतासाजी के प्रयत्न किये गये जिसे क्राईम ब्रांच की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद धरदबोचा। आरोपी रघुराम से उपरोक्त दो पहिया वाहन उसके पास कहां से आया व उसने आरोपी राजकुमार को कैसे बेचा आदि तथ्यों के संबंध में पूछताछ की गई तो विदित हुआ कि उक्त वाहन आरोपी रघुराम के घर के पास खड़ाहुआ थाजिस पर वो 4-5 दिन तक नजर रखे रहा। आरोपी रघुराम ने बताया कि गाड़ी लावारिस स्थिति जैसी प्रतीत होने पर उसने रूपयों की जरूरत के चलते वह वाहन राजकुमार मैकेनिक को 4000 रूपये में बेच दिया था। वाहन की तस्दीक करने पर वह वाहन थाना तुकोगंज के अपराध क्रमांक 511/6 धारा 379 भादवि के प्रकरण में चोरी होना पाया गया अतः वाहन चोरी के जुर्म में उक्त दोनों राजकुमार, व आरोपी रघुराम को पकड़कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना तुकोगंज पुलिस के सुपुर्द किया गया जिनसे अन्य चोरी की वारदातों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

Thursday, December 13, 2018

· सिटीजन कॉप एप्प के माध्यम से प्राप्त गुम मोबाईल फोन की शिकायतों पर क्राईम ब्राचं इंदौर द्वारा की जा रही है प्रभावी कार्यवाही। · ना केवल इंदौर बल्कि इंदौर से परे अन्य प्रदेशों से गुम मोबाईलों को बरामद किया गया। · चेन्नई, भोपाल, तथा पश्चिम बंगाल से पतासाजी उपरांत मोबाईल बरामद कर आवेदकों को लौटाये। · माह नवम्बर में 382 मोबाईल फोनों की पतासाजी करने में मिली सफलता।




इन्दौर-दिनांक 08 दिसम्बर 2018- पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा संचालित की जा रही ''सिटीजन कॉप'' एण्ड्रायड फोनएप्लीकेशन पर प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये उनका यथोचित्‌ निराकरण किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इन्दौर श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में क्राईम ब्रांच इंदौर में सिटीजन कॉप एप्प पर प्राप्त शिकायतों पर त्वरित उचित वांछनीय वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधितों को दिशा निर्देश जारी किये गये थे। जिसके परिणास्वरूप सिटीजन कॉप एप्प पर प्राप्त हो रही मोबाईल गुम होने अथवा चोरी होने की शिकायतों पर टीम ने प्रभावी कार्यवाही करते हुये म0प्र0 राज्य के बाहर गुम हुये मोबाईलों की पतारसी कर उन्हें बरामद करने में सफलता हासिल की है।
        इसी अनुक्रम में लेख है कि आवेदिका जया कटारिया पति पवन कटारिया उम्र 43 साल निवासी निवासी विश्वकर्मा नगर इंदौर द्वारा सिटीजन कॉप एप्प पर उनके मोबाईल खो जाने की शिकायत क्रमांक 953D128D - 2018 दर्ज कराई गई थी, शिकायत जांच के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम ने, कुशल योग्यता तथा उच्च व्यवसायिक दक्षता का परिचय देते हुये सूक्ष्मता से आईएमईआई तथा मोबाईल नम्बर आदि ज्ञात कर उनका तकनीकी विश्लेषण करने पर यह तथ्य ज्ञात किया कि उक्त गुम मोबाईल फोन भोपाल में उपयोग में लाया जा रहा है। क्राईम ब्रांच की टीम ने अनावेदक के विषय में जानकारी ज्ञात कर उसकी पतासाजी करने के उपरांत संपंर्क किया जिसे बताया कि उपरोक्त मोबाईल फोन जिसका वह वर्तमान में उपयोग कर रहा है वह इंदौर निवासी आवेदिका जया कटारिया का है जोकि गुम हो गया था जिसके संबंध में आवेदिका द्वारा सिटीजन कॉप के माध्यम से पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है अतः उक्त मोबाईल फोन वापस लौटाने हेतु अनोवदक से पुलिस टीम द्वारा आग्रह किया गया जिसे अनावेदक द्वारा सकुशल वापस कर दिया गया तथा उक्त मोबाईल फोन बरामद हो जाने के बाद आवेदिका को लौटा दिया गया जिससे आवेदिका का पुलिस कार्यवाही के प्रति सम्मान व विश्वास बढ़ा है।
                इसी प्रकार आवेदक संजय बुधोलिया पिता स्व0 बसंत बुधौलिया उम्र 55 साल निवासी सुदामा नगर इंदौर द्वारा ने सिटीजन कॉप पर शिकायत क्रमांक 85237876-2018 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका मोबाईल फोन चोईथराम मण्डी में खरीददारी करते समय कहीं गुम हो गया है जिनकी शिकायत पर कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम को तकनीकी विश्लेषण में यह ज्ञात हुआ कि उक्त मोबाईल फोन फरहादुल हक नामक व्यक्ति निवासी बहादुरपुर कालियाचक मालदा पश्चिम बंगाल द्वारा उपयोग किया जा रहा है जिसके तारतम्य में अनावेदक से संपंर्क ना हो पाने के कारण स्थानीय पुलिस से संपंर्क कर उक्त गुम मोबाईल की बरामदगी हेतु अनुरोध किया गया जिनके द्वारा अनावेदक की पतासाजी कर उपरोक्त मोबाईल फोन बरामद किया जाकर इंदौर क्राईम ब्रांच की टीम को कोरियर के माध्यम से प्रेषित किया गया इस प्रकार आवेदक को उनका गुम हुआ मोबाईल फोन सकुशल वापस दिलाने में क्राईम ब्रांच की टीम को सफलता मिली है। सिटीजन कॉप पर प्राप्त एक अन्य शिकायत में कार्यवाही करते हुये क्राईम ब्रांच की टीम को मोबाईल की लोकेशन तथा उससे संबंधित जानकारी ज्ञात करने पर यह विदित हुआ कि उपरोक्त मोबाईल थिरूवल्लुवरनगर, चेन्नई में चल रहा है जोकि वाराणसी निवासी यश जायसवाल नामक विद्यार्थी का था तथा यात्रा करते समय गुम हो गया था। उपरोक्त मोबाईल की पतासाजी कर चेन्नई में स्थानीय पुलिस के सहयोग से उपरोक्त मोबाईल को बरामद करने में सफलता मिली है जिसे सकुशल मोबाईल स्वामी को लौटाया गया है। इस प्रकार क्राईम ब्रांच द्वारा सिटीजन कॉप पर प्राप्त शिकायतों में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है जिसमें ना केवल इंदौर बल्कि इंदौर के बाहर अथवा अन्य प्रदेशों में गुम हुये मोबाईलों को बरामद करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। इस प्रकार सिटीजन कॉप के माध्यम से प्राप्त विभिन्न प्रकार की शिकायतों पर कार्यवाही करते हुये इंदौर के अलावा अन्य शहरों में भी गुम मोबाईल फोन की पतारसी कर माह अक्टूबर में कुल 1326 शिकायतें प्राप्त होने पर 382 मोबाईलों को बरामद करने में क्राईम ब्रांच की टीम को सफलता मिली है। इसके अलावा सिटीजन कॉप एप्प के माध्यम से नीचे दर्शित क्रमानुसार अन्य विषयों की भी शिकायतें प्राप्त होती है जिन पर वैधानिक कार्यवाही कर उनका उचित निराकरण कराया जाता है।

माह अक्टूबर में प्राप्त शिकायतों की संक्षेपिका : -
क्रमांक
शिकायत का प्रकार
संख्या

01
क्राईम
168
02
ट्राफिक
330
03
नगर निगम से संबंधित
41
04
प्रताड़ना
07
05
भ्रष्टाचार
04
06
घरेलू हिंसा
03

 ''इंदौर पुलिस द्वारा आमजनता से यह अपील की जाती है कि ''सिटीजन कॉप' एण्ड्रायड फोन एप्लीकेशन का उपयोग कर आपराधिक गतिविधयों की सूचनायें तथा इससे संबंधित शिकायतें घर बैठे सीधे ऑनलाईनपद्धति के माध्यम से पुलिस तक पहुचायें यह ना केवल आपकी समय की बचत करेगा बल्कि आपकी शिकायतों अथवा सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही करने के लिये पुलिस को मदद प्रदाय करेगा।''

· सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर, महिला के निजी फोटो वायरल करने वाला आरोपी , वी केयर फॉर यू की कार्यवाही में धराया। · महिला के परिजनों को कॉल कर आरोपी महिला के चरित्र के बारे में कर रहा था अश्लील तथा अनर्गल बातें। · महिला के पति को भी धमका रहा था आरोपी।



इन्दौर-दिनांक 08 दिसम्बर 2018- इंदौर शहर में बढ़ रहे महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दियें गयें है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा व्ही केयर फॉर यू (अपराध शाखा) की टीम को महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों में योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की पतासाजी करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
पुलिस थाना खजराना क्षेत्रांतर्गतरहने वाली आवेदिका मनीषा (परिवर्तित नाम) उम्र 27 साल निवासी सूरज नगर इंदौर, द्वारा व्ही केयर फार यू कार्यालय जिला इंदौर में द्गिाकायत दर्ज कराई गई थी कि उसका परिचित, युवक हर्षवर्धन वाखला आवेदिका के नाम की फर्जी आई डी बनाकर उसके फोटो वायरल कर, रहा है तथा आवेदिका एवं उसके परिजनों को भी उसके चरित्र के संबंध मे अश्लील बातें बोलकर, उसको मानसिक रूप से बहुत परेशान कर रहा है। आवेदिका ने शिकायत पत्र में लेख किया कि आरोपी आवेदिका के चरित्र के संबंध में अश्लील तथा अनर्गल बातें बोलकर उसको बदनाम कर रहा था किंतु आरोपी द्वारा की जा रही इस प्रकार की हरकतों का विरोध करने पर वह उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करता था। उपरोक्त शिकायत की जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि आवेदिका तथा आरोपी दोनों पहले मित्र थे जिनकी पहचान उनके एक मध्यस्थ मित्र के माध्यम से हुई थी। आरोपी तथा आवेदिका, दोनों के बीच परस्पर बातचीत होती रहती थी बाद में वे दोनों परस्पर दोस्त होने के कारण साथ में घूमने फिरने लगे थे। उसी दौरान आरोपी हर्षवर्धन ने आवेदिका की जानकारी के बिना आवेदिका के मोबाईल से आवेदिका के निजी फोटोस्थानांतरित कर स्वयं के फोन में संग्रहित कर लिए थे। आवेदिका ने बताया कि कुछ समय पूर्व उसने आरोपी से बातचीत बंद कर दी थी जिसके बाद से आरोपी अपने निजी नंबर के व्हाट्‌सऐप पर आवेदिका के फोटो को डिस्पले इमेज पर लगा कर उसे बदनाम कर रहा था। आवेदिका ने बताया कि आरोपी की उक्त हरकतों का विरोध करने पर आरोपी ने कई अज्ञात अलग अलग नामों से सोशल मीडिया पर आई.डी. बनाकर आवेदिका के फोटो वायरल कर दिये। बाद आवेदिका के परिवारजनों को अलग अलग नम्बरों से फोन कर वह आवेदिका के चरित्र के संबंध मे अश्लील बातें कर उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर हरा था। आरोपी आवेदिका के पति को भी व्हाट्‌सऐप पर, अज्ञात नंबरो से मैसेज कर आवेदिका के संबंध मे अश्लील मैसेज कर रहा था।
फरियादिया की शिकायत पर व्ही केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी हर्षवर्धन वाखला पिता बी.एल वाखला उम्र 27 साल निवासी सरदारपूर जिला धार को उपरोक्त कृत्य का दोषी पाये जाने पर पकड़ा जाकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना खजराना पुलिस के सुपुर्द किया गया। आरोपी हर्षवर्धन ने पूछताछ मे बताया वह वर्तमान में सुदामानगर इंदौर मे निवास करता है। वर्तमान मे हर्षवर्धन प्राईवेट कंपनी मे जॉब करता है एवं आवेदिका भी प्राईवेट कंपनी में ही नौकरी करती थी। आरोपी ने बताया कि वह आवेदिका को पंसद करता था तथा उससे जबरन बात करना चाहता था आवेदिका को मिलने के लिये बुलाने पर मना करने से तथा बात बंद कर देने से, आहत होकर आरोपी ने उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिये थे साथ ही आवेदिका के पति व अन्य परिचितों को उसके चरित्र के संबंध में अश्लील मैसेज किये थे।



इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 57 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में


इन्दौर-दिनांक 13 दिसम्बर 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में कल दिनांक 12 दिसम्बर 2018 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 57 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया।

16 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 13 दिसम्बर 2018-इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 12 दिसम्बर  2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 16 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

03 गैर जमानती, 28 गिरफ्तारी एवं 123 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर-दिनांक 13 दिसम्बर 2018-इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 12 दिसम्बर 2018 को 03 गैर जमानती, 28 गिरफ्तारी एवं 123 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुऍ/सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 06 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 10 दिसम्बर 2018-पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 09 दिसम्बर 2018 को 13.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर बाणेश्वरी कुंड के पास इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, विजय उर्फ कालु पिता रूपचंद्र, प्रदीप उर्फ गुड्‌डु पिता छोटूलाल, राकेश पिता अयोध्या प्रसाद, मुन्ना पिता सुरेश को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 3500 रूपयें नगदी व ताश पत्तें बरामद कियें गयें।
पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक 09 दिसम्बर 2018 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर रामदेव बाबा मंदिर के सामनें जिंसी हाट मैदान इन्दौर से सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 33/1 रामगंज जिंसीमल्हारगंज इन्दौर निवासी मो शरीफ पिता उस्मान गनी और 18/2 मल्हार इन्दौर निवासी इमरान पिता अब्दुल शहजाद को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व सट्‌टा उपकरण बरामद कियें गयें।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।



अवैध शराब सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 10 दिसम्बर 2018- पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 09 दिसम्बर 2018 के 19.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर गवली मोहल्ला बडी ग्वालटोली इन्दौर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 59 बडी ग्वालटोली इंदौर निवासी रूपेश पिता मोहनलाल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 24 देशी क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना कनाडिया द्वारा कल दिनांक 09 दिसम्बर 2018 को 21.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर होटज प्रेसिंडेंट के सामनें बिचौली मर्दाना से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 82/2 नाथ हरसिद्धि थाना रावजी बाजार इंदौर निवासी फैजल पिता मो सफी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 393 लीटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस द्वारा आरोपियों कोगिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 08 दिसम्बर 2018- पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 07 दिसम्बर 2018 को 17.45 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर यशोदा गेट के पास तीन पुलिया इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, 29 नारायण सेट कंपाउंड परदेशीपुरा इंदौर निवासी उमेश पिता जयप्रकाश गणगौरें को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू जप्त किया गया।
पुलिस थाना भवंरकुआं द्वारा कल दिनांक 07 दिसम्बर 2018 को 15.55 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर तीन ईमली ब्रीज के नीचे इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, मदीना नगर गली न 2 शेरा बेकरी के पास इंदौर निवासी शेख साहिल पिता शेख शकील को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

Wednesday, December 12, 2018

· एएसपी बन फोन कर ठगी करने वाले 02 आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में। · राजस्थान की गिरोह दे रही थी, घटनाओं को अंजाम, राजस्थान के, सवाई माधवपुर, करौली, गंगापुर जिलों में दबिश देकर किया आरोपियों को गिरफ्तार। · बड़ी ठग गिरोह का किया खुलासा, कई प्रकरणों के खुलने की संभावना। · गिरोह द्वारा भिण्ड, मुरैना, जबलपुर में भी की गई थी इस प्रकार की वारदातें, गिरोह के सभी सदस्यों की पहचान हुई सुनिश्चित। · इंदौर के थाना विजयनगर एरोड्रम में वारदातें करने के अलावा छत्रीपुरा एवं भंवरकुआ में भी किया गया था प्रयास। · वेबसाईट के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के नाम व नम्बर ज्ञात कर, ठगी की वारदातों में करते थे उपयोग। · रूपये जमा कराने हेतु किराये पर लेते थे खातों की जानकारी, बाद खाता धारकों को भी दिया जाता था ठगी की राशी में से हिस्सा।



इन्दौर-दिनांक 08 दिसम्बर 2018- इन्दौर शहर में लगातार अलग-अलग थाना क्षेत्रों में लोगों को अथवा पेट्रोल पंप संचालकों को, अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फोन कर स्वयं को एएसपी बताकर, खाते में पैसे डलवाकर ठगी करने की वारदात सामने आ रही थी, जिस पर थाना एरोड्रम व विजयनगर में पुलिस के नाम का दुरूपयोग कर ठगी करने वाले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया था। उक्त वारदातों को गम्भीरता से लेतें हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में एएसपी बनकर लोगों के साथ छलकपट से थाना एरोड्रम, विजयनगर, छत्रीपुरा के अलावा अन्य जिलों जैसे मुरैना तथा भिण्ड आदि में फोन कर ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले तथा इस दुष्कृत्य को अंजाम देकर पुलिस की छवि को धूमिल करने वाले अज्ञात आरोपियों की पतारसी कर उनकी धरपकड़ करने के लिये क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय इन्दौर श्री मो. युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा, क्राईम ब्रांच की एक विशेष टीम का गठन किया जाकर, इस बिन्दु पर कार्यवाही करते हुये अज्ञात आरोपियों की पतारसी करने तथा उनकी गिरफ्तारी करने के लिये समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
उक्त बिन्दु पर कार्यवाही करते हुये क्राईम ब्रांच की पुलिस टीम द्वारा फरियादियों तथा अपराध डायरी में से जानकारी एकत्रित करनेके बाद उक्त आरोपियों को ज्ञात करने हेतु एक निश्चित दिशा में जांच शुरू की जिसमें यह बात प्रकाश में आई कि जिस नम्बर से फोन कर लोगों को पुलिस के नाम पर डरा धमकाकर ठगी की वारदातें की जा रही है उन नम्बरों के उपभोक्ताओं की अधिकतम लोकेशन राजस्थान के गंगापुर सिटी, सवाई माधौपुर, करौली व उसकी तहसील सपोटरा में पाई गई। चॅूकि जिन खातों में इस प्रकार की ठगी करने वाले लोगों द्वारा रूपये डलवाये गये थे वह खाता धारक भी राजस्थान के उल्लेखित स्थानों पर निवासरत पाये गये। इसी अनुक्रम में अपराध को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपियों की तलाश में क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा गठित की गई टीम राजस्थान रवाना हुई। टीम द्वारा राजस्थान के गंगापुर सिटी, सवाई माधौपुर, करौली व सपोटरा के आसपास के गांवों में आरोपियों की पतारसी हेतु निगरानी शुरू की जाकर छानबीन की गई तथा स्थानीय ईलाकों में ऐसे कृत्यों में लिप्त आरोपियों को पतारसी हेतु मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। जांच के दौरान सामने आये सवाई माधौपुर जिले के बैंक एस बी आई के खाता क्रमांक 6116285866 के खाता धारक प्रदीप सिंह उर्फ गोलू पिता रामधन बैरवा उम्र24 निवासी ग्राम खावदा, नहर का पुरा, पोस्ट बूकना, तहसील सपोटरा, जिला करौली, राजस्थान को सूचना के आधार पर क्राईम ब्रांच की टीम ने धरदबोचा। जिससे वारदातों के संदंर्भ में पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गई। आरोपी प्रदीप उर्फ गोलू ने बताया कि उसके परिवार के भाई लोकेश पिता स्व. रामप्रसाद ने उसका खाता क्रमांक व IFSC कोड लेकर, उसके खाते में पैसे डलवाये थे किन्तु बैंक द्वारा खाता होल्ड किये जाने पर वह उक्त जमा की गई राशी का आहरण नहीं कर सका। आरोपी प्रदीप ने बताया कि वह शादीशुदा है और अपने परिवार के साथ निवास करता है। आरोपी ने राजस्थान से ही 12 वीं करने के बाद आईटीआई भी की है। आरोपी का परिवार खेती किसानी पर परिवार चलाता है आरोपी प्रदीप स्वंय खेती किसानी के साथ-साथ सपोटरा में सुनार कटला, घट्टा चोराहे पर किराये की दुकान में टेलरिंग कर कार्य भी करता है।
 पूछताछ में प्रदीप ने यह भी बताया कि, उसके भाई लोकेश ने किसी मदनलाल मीणा नामक व्यक्ति के कहने पर आरोपी प्रदीप के खाते में पैसे डलवाये थे तथा बताया कि आरोपी मदनलाल मीणा, वजीरपुर थाना क्षेत्र के मीना बाड़ौदी का रहने वाला है। क्राईम ब्रांच कीटीम ने थाना वजीरपुर पुलिस के साथ, मदनलाल मीणा की पतारसी की चूँकि मदनलाल मीणा भी थाना वजीरपुर क्षेत्र का आपराधिक प्रवृति का अपराधी है जोकि चोरी, लूट, डकैती आदि वारदातें करता है अतः वह थाना वजीरपुर के प्रकरण में पूर्व से ही फरार चल रहा है जिसके चलते पुलिस उसे नहीं ढूंढ सकी, किन्तु वर्तमान में स्थानीय पुलिस के अलावा इंदौर क्राईम ब्रांच द्वारा भी आरोपी मदनलाल की तलाश की जा रही है।  घटना के सिलसिले में स्थानीय क्षेत्रों में आसपास पतासाजी करने पर जानकारी मिली कि वहां के राजपाल नामक व्यक्ति के खाते में भी ऐसे ही रूपये जमा कराये गये हैं जिससे उसने नई बाईक खरीदी है। मुखबिर की निशानदेही पर पतारसी कर आरोपीनाम राजपाल पिता रामस्वरूप मीणा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम खानपुर, पोस्ट चौडागांव, तहसील सपोटरा, जिला करौली, राजस्थान को टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर आरोपी राजपाल ने बताया कि उसके परिचित अखिलेश नामक युवक ने उसके खाते में रूपये जमा कराने के लिए SBI का खाता नंबर तथा IFSC कोड मांगा था, जिस पर राजपाल ने अपने गाँव के अन्य साथी सनराज पिता भरतलाल निवासी सांगानेर, एयरपोर्ट के पास,जयपुर, का SBI के खाते की जानकारी IFSC कोड सहित आरोपी अखिलेश को उपलब्ध करा दी थी आरोपी अखिलेश ने उक्त खातें में ठगी की राशी 55,000/- रूपये जमा करा दी थी जिससे आरोपी राजपाल ने उक्त रूपयों में से 20,000/- रूपये निकालकर आरोपी अखिलेश को दे दिए थे तथा बाकी रूपये अपने खाते में ट्रांसफर करवाकर आहरित कर मोटरसायकल खरीद ली थी। आरोप राजपाल ने बताया कि उसने करौली पड़ाई कर प्राईवेट बी.ए. पास किया है व नौकरी की तलाश कर रहा है।
     आरोपी अखिलेश की संलिप्तता उजागर होने पर उसकी पतारसी की गई जोकि आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण थाना सपोटरा में पंजीबद्ध हत्या के प्रयास के प्रकरण क्रमांक 186/18 धारा 307 भादविमें आरोपी था जिसे पूर्व में ही सपोटरा पुलिस द्वारा पकड़कर करौली जेल में निरूद्ध कराया गया है। आरोपी अखिलेश थाना सपोटरा का कुखयात बदमाश है जिस पर दर्जन भर से अधिक अपराध स्थानीय थानों में पंजीबद्ध है। ये समस्त आरोपी संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते थे ये लोग पुलिस की वेबसाईट आदि माध्यमों से पुलिस अधिकारियों के नाम तथा नम्बर ज्ञात कर, पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करतेथे तथा गिरोह के अनय सदस्यों से उनके खाते को उपयोग करने वाबत्‌ किराये पर लेकर ठगी की राशी उपरोक्त खातों मेंजमा कराते थे बाद संपूर्ण प्राप्त राशी को परस्पर बांट लेते थे। गिरोह के पकड़े गये सदस्यों ने, वारदातों में शामिल अन्य आरोपियों के नामों का भी खुलासा किया है जिनकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है शेष आरोपियों के भी शीघ्र ही पकड़े जाने की संभावना है।
           थाना कोतवाली जिला भिण्ड में जय किशनदास एंड संस पेट्रोलपंप पर पुलिस एएसपी बन कर इन्हीं लोगों द्वारा ठगी की गई थी, ठगी के रूपये सनराज मीणा के खाते में आये थे जिस पर थाना कोतवाली जिला भिण्ड में अपराध क्रमांक 564/18 धारा 420 भादवि का पंजीबद्ध होकर विवेचनाधीन है। आरोपी राजपाल ने बताया कि उसके गांव के साथी सनराज के पास भिण्ड पुलिस के तभी से फोन आ रहे थे, जबकि सनराज को भी यह बात पता थी कि जो पैसे उसके खातें जमा कराये गये हैं वो फर्जी तरीके से डलवाये गये हैं। पूछताछ में आरोपी राजपाल ने बताया कि अखिलेश के साथ मिलकर उसने इन्दौर व मध्यप्रदेश के कई अन्य जिलों में ऐसी ही अन्य घटनाओं को अंजाम दिया है।आरोपियों को थाना ऐरोड्रम के अपराध क्रमांक 666/18 धारा 419, 420, 511 भादवि के प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना ऐरोड्रम पुलिस के सुपुर्द किया है जिनका पुलिस रिमाण्ड पर लेकर अन्य साथियों के बारे में विस्तृत पूछताछ की जायेगी।