Sunday, November 25, 2018

*चुनाव के दौरान इन्दौर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु पैरामिलैट्री फोर्स व हिमाचल आर्म्ड पुलिस को भी दिया गया चुनाव संबंधी प्रशिक्षण*


इन्दौर-दिनांक 25 नवबंर 2018- चुनाव प्रक्रिया में पुलिस व सुरक्षा बलों द्वारा की जाने वाली व ध्यान में रखने वाली कार्यवाहियों व जिला इन्दौर के बारे में व्यवहारिक जानकारियों के संबंध में, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र की विशेष उपस्थिति में, आज दिनांक 25.11.18 को पुलिस कंट्रोल रूम इन्दौर में, पैरामिलैट्री फोर्स को विधानसभा चुनाव 2018 के संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
      उक्त कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो. युसूफ कुरैशी, पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा, पैरामिलैट्री फोर्स के अधिकारीगण एवं शहर एवं देहात के सभी अतिपुलिस अधीक्षकगण व  अति पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) सहित स्थानीय पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहें।
    इस दौरान उपस्थित अधिकारियों द्वारा उन्हे, जिला इन्दौर की भौगोलिक स्थिति, यहां की जनता, यहां का राजनैतिक परिदृश्य, चुनावी माहौल तथा पुलिस व्यवस्था के बारें में अवगत कराते हुए, चुनाव ड्‌यूटी के दौरान पुलिस व सुरक्षा बलो की भूमिका के संबंध में बताते हुए उन्हे क्या करना व क्या नही करना चाहियें जिससें कानून व्यवस्था बनी रही एवं शांतिपूर्ण व निर्विघ्न रूप से चुनाव संपन्न हो इस संबंध में आवश्यक जानकारी दी गयी तथा साथ ही उक्त सभी जानकारियों का पावर पांइट प्रजेन्टेशन व विडियों फिल्म के माध्यम से सभी को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
     इसी प्रकार एक अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश की आर्म्ड फोर्स के बल को भी उक्त आवश्यक जानकारियां दी गयी।



इन्दौर पुलिस द्वारा केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ निकाला, शहरी व देहात क्षेत्रों में फ्लैग मार्च


         
इन्दौर-दिनांक 25 नवंबर 2018- इन्दौर में आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण व निर्विघ्न रूप से संपन्न हो इसी को मद्‌देनजर रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में,  इंदौर पुलिस द्वारा केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ निरंतर जिला इंदौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है।
      इसी कड़ी में आज दिनांक 25.11.18 को  जिला इंदौर के देहात क्षेत्र के थाना गौतमपुरा, बेटमा, चंद्रवतीगंज व शहर के थाना सदर बाजार में, संबंधित क्षेत्र के एसडीओपी/ सीएसपी  के नेतृत्व में थाना प्रभारीगणों द्वारा अपने पुलिस बल एवं सुरक्षा बलों के साथ मिलकर, अपने-अपने थानों क्षेत्रो के संवेदनशील एरिया व मतदान केंद्रों के मार्गो पर फ्लैग मार्च किया गया।
      शहर में निष्पक्ष, निर्भिक व स्वंत्रतता पूर्वक चुनाव हेतु, इन्दौर पुलिस द्वारा उक्त फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न हिस्सों में अनवरत जारी रहेगा।




इन्दौर पुलिस द्वारा चुनाव आचार संहिता के तहत की गयी अब तक की कार्यवाही · इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही विशेष चैकिंग के दौरान, अभी तक हुई करीब 2 करोड़ 35 लाख 59 हजार 328 रूपयें की नगदी तथा करीब 8.5 लाख रूपयें कीमत की 18.5 किलोग्राम चांदी जप्त। · संपत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल अधिनियम व आचार संहिता के उल्लघंन के तहत दर्ज हुई 228 FIR । · 19619 गुंडे/बदमाशों के विरूद्ध की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही तथा 4907 बदमाशों को किया, आगे कोई अपराध नही करने के लिए बाउंड ओव्हर । · बाउंड ओव्हर का उल्लघंन करने वाले 40 बदमाशों को दिखाई जेल की राह। · 3799 वारंटी भी आये पुलिस की गिरफ्त में। · लगभग सभी लायसेंसी शस्त्र करवाये गये थानों में जमा।




इन्दौर-दिनांक 25 नवम्बर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव का मतदान होना है, जिसके तहत दिनांक 06.10.18 से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र केनिर्देशन में, पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के नेतृत्व में इन्दौर पुलिस द्वारा जिले में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम, आचार संहिता के उल्लघंन व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही तथा गुण्डे/बदमाशों व आसामाजिक तत्वों के विरूद्ध जिलाबदर, रासुका, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 07.10.18 से आज दिनांक 25.11.18 के सुबह तक निम्नानुसार कार्यवाहिया की गयी है-
·         संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत अब तक कुल 201 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 370 से अधिक जगहों (सार्वजनिक व निजी संपत्तियों) से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है। साथ ही बिना अनुमति अवैध सभा/भाषण व मतदाताओं को प्रलोभन/अन्य सामग्री वितरण संबधी सहित आचार संहिता के उल्लघंन पर 22 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी।
·         बिना अनुमतिहूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 2546 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी, साथ ही प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर/डीजे आदि बजा कर लोगों को परेशान करने वालें 05 प्रकरणों में कोलाहल अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गयी।
·         19619 अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
·         4907 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी, साथ ही उक्त बाउंड ओव्हर का उल्लघंन करने वाले 40 बदमाशों के विरूद्ध भी धारा 122 जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही कर भेजा जेल।
·         182 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के कार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गई है तथा 31 बदमाशों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की गयी।
·         वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए अब तक 1444 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 2355 स्थायी वारंटी, इस प्रकार कुल 3799 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध की गयी वैधानिक कार्यवाही।
·         अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्टके तहत 1045 प्रकरणों में 1074 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 23 लाख 46 हजार 422 रू. कीमत की 16973 लीटर अवैध शराब जप्त की गयी।
·         अवैध हथियारों के विरूद्ध प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर 399 अवैध हथियार जप्त किये गये।
·         चुनाव के मद्‌देनजर अब तक की कार्यवाही में इन्दौर शहर में 8000 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये है व 1224 को छूट प्रदान की गयी है तथा शेष हथियारों के लायसेंस निरस्ती की कार्यवाही की गयी है।
·         इन्दौर पुलिस द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार संदिग्ध रूप से बड़ी मात्रा में नगदी ले जाने वालों पर कड़ी नजर रखते हुए, शहर में विशेष चैकिंग अभियान चलाकर विभिन्न थानों की पुलिस टीमें एफएसटी व एसएसटी (फ्लाइंग स्कॉड व स्टेटिक सर्विलांस) टीमों के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अब तक कुल 2 करोड़ 35 लाख 59 हजार 328 रूपयें नगदी तथा करीब 8.5 लाख रूपयें कीमत की 18.5 किलोग्राम चांदी को जप्त किया जाकर, रिटर्निंग ऑफिसर व आयकर विभाग को अवगत कराया गया, जिनके निर्देशानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
इन्दौर पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष व निर्भीक रूप से चुनावप्रक्रिया सम्पन्न करवाने हेतु, केन्द्रीय सुरक्षा बलों के साथ शहर के संवेदनशील क्षेत्रो व मतदान केन्द्रों पर फ्लैग मार्च व पुलिस व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण किया जा रहा है तथा चुनाव प्रक्रिया की कार्यवाही के संबंध में भी इन्दौर पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Saturday, November 24, 2018

नागालैण्ड में बना शस्त्र लायसेंस व रायफल पुलिस थाना गांधी नगर द्वारा जप्त



इन्दौर- 23 नवबंर 2018- आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के द्वारा शहर में लायसेंसी शस्त्र धारकों द्वारा अपने शस्त्र संबंधित थानों में जमा करवाने व इनकों नहीं जमा करने वालों के विरूद्ध विधिनुरूप कार्यवाही करनें के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम जोन-2 श्री मनीष खत्री के मार्गदर्शन में पुलिस थाना गांधी नगर द्वारा थानें पर लायसेंसी हथियार जमा नहीं करने वाले व्यक्ति से शस्त्र लायसेंस व पिस्टल जप्त की गयी है।
         उक्त निर्देश पर कार्यवाही के दौरान पुलिस थाना गांधी नगर द्वारा क्षेत्र में लायसेंसी हथियार धारकों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही थी, इसी दौरान तेजाजी मंदिर ग्राम पालाखेड़ी में रहने वाले मुकेश चावड़ा पिता हुकुमसिंह चावड़ा से उसके पास स्थित लायसेंसी पिस्टल के थानें पर जमा क्यों नहीं करने के संबंध में पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। आरोपी का उक्त कृत्य जिला दण्डाधिकारी के आदेशक्रं/337/ला./निर्वा./2018 दिनांक 06.10.18 का उल्लंघन किये जाने से उसके विरूद्ध थाना गांधी नगर पर अप.क्र. 351/18 धारा 30 आर्म्स एक्ट धारा 188 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर, शस्त्र लायसेंस व उसकी पिस्टल को जप्त किया गया है।
       उक्त कार्यवाही मे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गांधी नगर सुश्री नीता देअरवाल, सउनि हेमंत तिवारी, आर. विजय तथा आर. दिनेश की सराहनीय भूमिका रही।

विशेष पुलिस अधिकारियों को भी दिया गया मतदान दिवस व उसके पूर्व ध्यान रखने वाली चुनाव संबधी कार्यवाहियों का प्रशिक्षण



इन्दौर-दिनांक 24 नवंबर 2018- आगामी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण व निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करवाने के उद्‌देश्य से तथा चुनाव प्रक्रिया में पुलिस द्वारा चुनाव  आयोग के निर्देशानुसार की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में, पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस के अधिकारियों द्वारा इंदौर पुलिस के पुलिस थानों, पुलिस लाईन व बाहर से आये केन्द्रिय सुरक्षा बलों के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया में ध्यान रखने वाली कार्यवाहियों व आवश्यक जानकारियों के संबंध में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
        इसी कड़ी में आज दिनांक 24.11.18 को आर्टस एंड कार्मस कॉलेज एवं होलकर सांइस कॉलेज मे, चुनाव ड्‌यूटी हेतु इन्दौर पुलिस को प्राप्त हुए करीब 2100 विशेष पुलिस अधिकारियों को इन्दौर पुलिस के चुनाव प्रशिक्षण अधिकारियों द्वारा मतदान दिवस व उसके पूर्व की ड्‌यूटी के दौरान उन्हे क्या करना है व क्या नही करना है तथा अपने साथ में लगेपुलिसकर्मी के साथ किस प्रकार आपसी तालमेल के साथ ड्‌यूटी करना है, के बारे में समझाईश देते हुए, आवश्यक चुनाव संबंधी जानकारियों का प्रशिक्षण दिया गया। 
इस दौरान सभी को तत्परता एवं सजगता के साथ निष्पक्ष व तटस्थ रहकर, अपनी चुनाव ड्‌यूटी करने के निर्देश दिये गये।



इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही विशेष चैकिंग के दौरान हुई, 3 लाख 46 हजार रूपयें की नगदी जप्त



इन्दौर-दिनांक 24 नवम्बर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत दिनांक 06.10.18 से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में इंदौर पुलिस द्वारा जिले में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम, आचार संहिता के उल्लघंन व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही तथा गुण्डे/बदमाशों व आसामाजिक तत्वों के विरूद्ध जिलाबदर,रासुका, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
          इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 23.11.18 की सुबह से आज दिनांक 24.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत इंदौर पुलिस द्वारा कार्यवाही करतें हुए राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है साथ ही बिना अनुमति बैनर, झंडा, नाम पट्टिका लगाने वाले 5 वाहनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी, साथ ही अवैध सभा व बिना अनुमति भाषण देने वाले के विरूद्ध 1 प्रकरण तथा आचार सहिंता के उल्लघन में 1 अन्य के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।
                इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 210 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 34 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी तथा बाउंड ओव्हर का उल्लंघन करने वाले एक बदमाश के विरुद्ध धारा 122 जा.फ़ौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
                इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए वारंटियों केविरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 17 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 11 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 28 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 12 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 04 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है, साथ ही 2 अवैध हथियारों के निरस्त की कार्यवाही की गई है। चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 07 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शहर में विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसकें तहत इन्दौर पुलिस के विभिन्न थानों की पुलिस टीमें एफएसटी व एसएसटी (फ्लाइंग स्कॉड व स्टेटिक सर्विलांस) टीमों के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करतें हुए, कल दिनांक 23.11.18 को चैकिंग के दौरान एसएसटी व थानों की टीम द्वारा अवैध रूप से ले जा रहें 3 लाख 46 हजार रूपयें जप्त कियें गयें। जिसके बारें मे रिटर्निंग ऑफिसर व आयकर विभाग को अवगत कराया गया, जिनके निर्देशानुसार अग्रिम वैधानिककार्यवाही की जा रही है।

इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Friday, November 23, 2018

नागालैण्ड में बना शस्त्र लायसेंस व रायफल पुलिस थाना हीरानगर द्वारा जप्त



इन्दौर- 23 नवबंर 2018- आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के द्वारा शहर में अवैध हथियार रखनें वालें आरोपियों की धरपकड करनें के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पुर्व श्री अवधेश कुमार गोस्वामी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) जोन-3 श्री प्रशान्त चौबे के मार्गदर्शन नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री हरीश मोटवानी के निर्देशन में पुलिस थाना हीरानगर द्वारा अवैध शस्त्र लायसेंस व रायफल जप्त करनें में सफलता प्राप्त की है।
उक्त निर्देश पर कार्यवाही के दौरान पुलिस थाना हीरानगर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति उग्रसेन सिंह सुखलिया क्षेत्र में नागालैण्ड द्वारा जारी शस्त्र लायसेंस प्राप्त कर अपने घर पर रखे हुए है, तथा जिसने उक्त लायसेंस व हथियार थाना में जमा नही कराया है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा बताये व्यक्ति के निवास स्थान ए.एच.डी. 16 सुखलिया पर उग्रसेन सिंह पिता स्व. तेजबहादुर सिंह नि. ए.एच.डी. 16 सुखलिया के घर में नागालैण्ड से जारी शस्त्र लायसेंस व 315 बोररायफल मिली जिसे उसके भतीजे शुभम सिंह द्वारा पेश की गई । आरोपी द्वारा आर्म्स लायसेंस नियम 2016 के नियम 17 का उल्लंघन किया जिसके अनुसार किसी भी लायसेंसी के द्वारा यदि लायसेंस जारीकर्ता अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर 6 माह से अधिक अवधि से स्थाई अथवा अस्थाई तोर पर कही अन्यत्र निवासरत होने पर उसे संबंधित नवीन स्थान के लायसेंस जारीकर्ता अधिकारी के समक्ष आर्म्स एवं लायसेंस बुक प्रस्तुत करते हुए अभ्यावेदन देना चाहिये। जिस पर की संबंधित अधिकारी नवीन प्रक्रिया कर सके, किन्तु लायसेंसी उग्रसेन द्वारा ऐसा नही किया गया जो आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दण्डनीय संज्ञेय अपराध घटित किया है। जिस पर से थाना हीरानगर पर अप.क्र. 668/18 धारा 30 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा शस्त्र लायसेंस व 315 बोर रायफल को जप्त किया गया है।
उक्त कार्यवाही मे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हीरानगर श्री राजीव सिंह भदौरिया, सउनि आर.के. त्रिपाठी ,प्र.आर. 330 रणजीत परमार, प्र.आर. 2153 लक्ष्मण. आर. 2036 महेन्द्रसिह, आर. 3315 इमरत यादव, आर. 1948 अजीत यादव, की सराहनीय भूमिका रही।

· बात करने के लिये मना करने पर, युवति के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने वाला युवक धराया। · छात्रा से मिलने के लिए बना रहा था दबाव, करता था अश्लील मैसेज। · फोटो वायरल ना करने के एवज में छात्रा के परिजनों से पैसों की मांग कर, आरोपी कर रहा था ब्लेकमेल।



इन्दौर- 23 नवबंर 2018- इंदौर शहर में बढ़ रहे महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक श्री हरिनारायणाचारी मिश्र इंदौर (शहर) द्वारा,  इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा व्ही केयर फॉर यू (अपराध शाखा) की टीम को महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों में योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की पतासाजी करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
                                व्ही केयरफार यू कार्यालय जिला इंदौर में थाना द्वारकापुरी क्षेत्रांतर्गत रहने वाली आवेदिका रीना (परिवर्तित नाम) द्वारा शिकायत की गई थी कि उसका परिचित युवक अजय भालसे आवेदिका के फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे डरा धमका रहा है, अश्लील मैसेज कर परेशान कर परेशान रहा है तथा आवेदिका के परिवारजानों को कॉल कर पैसो की मांग कर रहा है, अन्यथा उक्त हरकतों का विरोध करने पर वह उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा है। उपरोक्त शिकायत की जांच क्राईम ब्रांच कार्यालय की शाखा वी केयर फॉर यू द्वारा कराई गई, जिसमें जांच के दौरान आवेदिका के आरोप की पुष्टि हुई। जाचं के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदिका तथा आरोपी दोनों की पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी। कुछ समय बातचीत होने के बाद दोनो आपस मे फोन काल व वाट्‌सअप के माध्यम से भी बातचीत करने लगे थे। दोनों के मध्य सतत बातचीत से घनिष्ठता बढ़ने लगी जिसके चलते दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। आवेदिका अपने मित्र अजय के साथ घूमने गई थी जहां दोनों ने कुछ निजी फोटो खीचें थे जोकि अजय ने अपने मोबाईल फोन में संग्रहित कर रखेथे। आरोपी अजय द्वारा आवेदिका पर रोक-टोक की जाने लगी जिससे परेशान होकर आवेदिका ने अजय से रिश्ता तोड़ने का मन बनाया और अजय से बातचीत बंद कर दी थी तभी से आरोपी अजय आवेदिका को परेशान करले लगा था तथा उसके फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लेकमेल कर रहा था। आवेदिका को मिलने व बात करने के लिए दबाव बना रहा था साथ ही आवेदिका के परिजनो से भी पैसों की मांग कर रहा था।       
           फरियादिया की शिकायत पर टीम व्ही केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फरियादिया की निजी फोटो वायरल करने तथा कॉल व मैसेज कर परेशान करने के परिपेक्ष्य में अनावेदक अजय भालसे पिता अमरसिंह भालसे उम्र 24 साल निवासी 623/2 शांती नगर मूसाखेडी इंदौर को पतासाजी कर पकड़ा गया जिसे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना तुकोगंज पुलिस के सुपुर्द किया गया। आरोपी आशुतोष ने पिता अमरसिंह भालसे है अजय उम्र 24 वर्ष ने पूछताछ में बताया कि वह मूसाखेड़ी इंदौर मे निवास करता है तथा वर्तमान में उदयपुर राजस्थान में प्राइवेट फायनेंस कंपनी में जॉब करता है।



मां की आंखों में मिर्ची झोंक कर, उसकी नाबालिक लड़की का अपहरण करने वाला आरोपी, 24 घंटे में पुलिस थाना गौतमपुरा की गिरफ्त में




इन्दौर- 23 नवबंर 2018-शहर में अपराध नियत्रंण हेतु व महिला संबंधी अपराधों को प्राथमिकता से लेते हुए, इनमें त्वरित वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश, पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिध्दार्थ बहुगुणा व अति.पुलिस अधीक्षक महूं/देहात श्री नागेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस थाना गौतमपुरा द्वारा मां की आंखों में मिर्ची झोककर उसकी नाबालिक बालिका के अपहरण करने वाले आरोपी को 24 घंटे में पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।
            पुलिस थाना गौतमपुरा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 21.11.18 को आरोपी पवन पिता बाबूलाल माली निवासी वार्ड क्रं. 1 गौतमपुरा, नाबालिक मां की आंखों में मिर्ची झोंक कर उसकी 16 वर्षीय नाबालिक लड़की को जबरदस्ती अपनी मोटर सायकल पर बैठाकर अपहरण कर ले गया था। जिसकी रिपोर्ट अपह्‌ता की मां द्वारा करने पर थाना गौतमपुरा पर अप. क्रं. 240/18 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लियागया। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए एस.डी.ओ.पी. देपालपुर श्री आर.के .राय द्वारा थाना प्रभारी गौतमपुरा के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी व अपह्‌ता की तलाश हेतु लगाया गया। टीम द्वारा पतारसी करते हुए, अपह्‌ता तथा आरोपी पवन को घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल सहित 24 घंटे में पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
            उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गौतमपुरा श्री अनिल वर्मा, उनि गोकुल अजनेरिया व टीम की सराहनीय भूमिका रही।



इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही




इन्दौर-दिनांक 23 नवम्बर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत दिनांक 06.10.18 से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में इंदौर पुलिस द्वारा जिले में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम, आचार संहिता के उल्लघंन व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही तथा गुण्डे/बदमाशों व आसामाजिक तत्वों के विरूद्ध जिलाबदर, रासुका, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
          इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 22.11.18 की सुबह से आज दिनांक 23.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत इंदौर पुलिस द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत 02 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 02 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है साथ ही बिना अनुमति बैनर, झंडा, नाम पट्टिका लगाने वाले 14 वाहनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
            इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 263 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 131 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी तथा बाउंड ओव्हर का उल्लंघन करने वाले एक बदमाश के विरुद्ध धारा 122 जा.फ़ौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
            इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 1 आदतन अपराधी के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 36 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 17 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 53 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 22 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 02 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है। 

इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।