Friday, November 23, 2018

नागालैण्ड में बना शस्त्र लायसेंस व रायफल पुलिस थाना हीरानगर द्वारा जप्त



इन्दौर- 23 नवबंर 2018- आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के द्वारा शहर में अवैध हथियार रखनें वालें आरोपियों की धरपकड करनें के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पुर्व श्री अवधेश कुमार गोस्वामी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) जोन-3 श्री प्रशान्त चौबे के मार्गदर्शन नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री हरीश मोटवानी के निर्देशन में पुलिस थाना हीरानगर द्वारा अवैध शस्त्र लायसेंस व रायफल जप्त करनें में सफलता प्राप्त की है।
उक्त निर्देश पर कार्यवाही के दौरान पुलिस थाना हीरानगर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति उग्रसेन सिंह सुखलिया क्षेत्र में नागालैण्ड द्वारा जारी शस्त्र लायसेंस प्राप्त कर अपने घर पर रखे हुए है, तथा जिसने उक्त लायसेंस व हथियार थाना में जमा नही कराया है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा बताये व्यक्ति के निवास स्थान ए.एच.डी. 16 सुखलिया पर उग्रसेन सिंह पिता स्व. तेजबहादुर सिंह नि. ए.एच.डी. 16 सुखलिया के घर में नागालैण्ड से जारी शस्त्र लायसेंस व 315 बोररायफल मिली जिसे उसके भतीजे शुभम सिंह द्वारा पेश की गई । आरोपी द्वारा आर्म्स लायसेंस नियम 2016 के नियम 17 का उल्लंघन किया जिसके अनुसार किसी भी लायसेंसी के द्वारा यदि लायसेंस जारीकर्ता अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर 6 माह से अधिक अवधि से स्थाई अथवा अस्थाई तोर पर कही अन्यत्र निवासरत होने पर उसे संबंधित नवीन स्थान के लायसेंस जारीकर्ता अधिकारी के समक्ष आर्म्स एवं लायसेंस बुक प्रस्तुत करते हुए अभ्यावेदन देना चाहिये। जिस पर की संबंधित अधिकारी नवीन प्रक्रिया कर सके, किन्तु लायसेंसी उग्रसेन द्वारा ऐसा नही किया गया जो आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दण्डनीय संज्ञेय अपराध घटित किया है। जिस पर से थाना हीरानगर पर अप.क्र. 668/18 धारा 30 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा शस्त्र लायसेंस व 315 बोर रायफल को जप्त किया गया है।
उक्त कार्यवाही मे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हीरानगर श्री राजीव सिंह भदौरिया, सउनि आर.के. त्रिपाठी ,प्र.आर. 330 रणजीत परमार, प्र.आर. 2153 लक्ष्मण. आर. 2036 महेन्द्रसिह, आर. 3315 इमरत यादव, आर. 1948 अजीत यादव, की सराहनीय भूमिका रही।

· बात करने के लिये मना करने पर, युवति के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने वाला युवक धराया। · छात्रा से मिलने के लिए बना रहा था दबाव, करता था अश्लील मैसेज। · फोटो वायरल ना करने के एवज में छात्रा के परिजनों से पैसों की मांग कर, आरोपी कर रहा था ब्लेकमेल।



इन्दौर- 23 नवबंर 2018- इंदौर शहर में बढ़ रहे महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक श्री हरिनारायणाचारी मिश्र इंदौर (शहर) द्वारा,  इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा व्ही केयर फॉर यू (अपराध शाखा) की टीम को महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों में योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की पतासाजी करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
                                व्ही केयरफार यू कार्यालय जिला इंदौर में थाना द्वारकापुरी क्षेत्रांतर्गत रहने वाली आवेदिका रीना (परिवर्तित नाम) द्वारा शिकायत की गई थी कि उसका परिचित युवक अजय भालसे आवेदिका के फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे डरा धमका रहा है, अश्लील मैसेज कर परेशान कर परेशान रहा है तथा आवेदिका के परिवारजानों को कॉल कर पैसो की मांग कर रहा है, अन्यथा उक्त हरकतों का विरोध करने पर वह उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा है। उपरोक्त शिकायत की जांच क्राईम ब्रांच कार्यालय की शाखा वी केयर फॉर यू द्वारा कराई गई, जिसमें जांच के दौरान आवेदिका के आरोप की पुष्टि हुई। जाचं के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदिका तथा आरोपी दोनों की पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी। कुछ समय बातचीत होने के बाद दोनो आपस मे फोन काल व वाट्‌सअप के माध्यम से भी बातचीत करने लगे थे। दोनों के मध्य सतत बातचीत से घनिष्ठता बढ़ने लगी जिसके चलते दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। आवेदिका अपने मित्र अजय के साथ घूमने गई थी जहां दोनों ने कुछ निजी फोटो खीचें थे जोकि अजय ने अपने मोबाईल फोन में संग्रहित कर रखेथे। आरोपी अजय द्वारा आवेदिका पर रोक-टोक की जाने लगी जिससे परेशान होकर आवेदिका ने अजय से रिश्ता तोड़ने का मन बनाया और अजय से बातचीत बंद कर दी थी तभी से आरोपी अजय आवेदिका को परेशान करले लगा था तथा उसके फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लेकमेल कर रहा था। आवेदिका को मिलने व बात करने के लिए दबाव बना रहा था साथ ही आवेदिका के परिजनो से भी पैसों की मांग कर रहा था।       
           फरियादिया की शिकायत पर टीम व्ही केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फरियादिया की निजी फोटो वायरल करने तथा कॉल व मैसेज कर परेशान करने के परिपेक्ष्य में अनावेदक अजय भालसे पिता अमरसिंह भालसे उम्र 24 साल निवासी 623/2 शांती नगर मूसाखेडी इंदौर को पतासाजी कर पकड़ा गया जिसे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना तुकोगंज पुलिस के सुपुर्द किया गया। आरोपी आशुतोष ने पिता अमरसिंह भालसे है अजय उम्र 24 वर्ष ने पूछताछ में बताया कि वह मूसाखेड़ी इंदौर मे निवास करता है तथा वर्तमान में उदयपुर राजस्थान में प्राइवेट फायनेंस कंपनी में जॉब करता है।



मां की आंखों में मिर्ची झोंक कर, उसकी नाबालिक लड़की का अपहरण करने वाला आरोपी, 24 घंटे में पुलिस थाना गौतमपुरा की गिरफ्त में




इन्दौर- 23 नवबंर 2018-शहर में अपराध नियत्रंण हेतु व महिला संबंधी अपराधों को प्राथमिकता से लेते हुए, इनमें त्वरित वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश, पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिध्दार्थ बहुगुणा व अति.पुलिस अधीक्षक महूं/देहात श्री नागेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस थाना गौतमपुरा द्वारा मां की आंखों में मिर्ची झोककर उसकी नाबालिक बालिका के अपहरण करने वाले आरोपी को 24 घंटे में पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।
            पुलिस थाना गौतमपुरा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 21.11.18 को आरोपी पवन पिता बाबूलाल माली निवासी वार्ड क्रं. 1 गौतमपुरा, नाबालिक मां की आंखों में मिर्ची झोंक कर उसकी 16 वर्षीय नाबालिक लड़की को जबरदस्ती अपनी मोटर सायकल पर बैठाकर अपहरण कर ले गया था। जिसकी रिपोर्ट अपह्‌ता की मां द्वारा करने पर थाना गौतमपुरा पर अप. क्रं. 240/18 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लियागया। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए एस.डी.ओ.पी. देपालपुर श्री आर.के .राय द्वारा थाना प्रभारी गौतमपुरा के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी व अपह्‌ता की तलाश हेतु लगाया गया। टीम द्वारा पतारसी करते हुए, अपह्‌ता तथा आरोपी पवन को घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल सहित 24 घंटे में पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
            उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गौतमपुरा श्री अनिल वर्मा, उनि गोकुल अजनेरिया व टीम की सराहनीय भूमिका रही।



इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही




इन्दौर-दिनांक 23 नवम्बर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत दिनांक 06.10.18 से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में इंदौर पुलिस द्वारा जिले में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम, आचार संहिता के उल्लघंन व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही तथा गुण्डे/बदमाशों व आसामाजिक तत्वों के विरूद्ध जिलाबदर, रासुका, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
          इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 22.11.18 की सुबह से आज दिनांक 23.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत इंदौर पुलिस द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत 02 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 02 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है साथ ही बिना अनुमति बैनर, झंडा, नाम पट्टिका लगाने वाले 14 वाहनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
            इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 263 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 131 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी तथा बाउंड ओव्हर का उल्लंघन करने वाले एक बदमाश के विरुद्ध धारा 122 जा.फ़ौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
            इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 1 आदतन अपराधी के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 36 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 17 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 53 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 22 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 02 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है। 

इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।


Thursday, November 22, 2018

लाखों रूपये के जुए के अड्डे पर दी क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम ने दबिश, 05 जुआरी गिरफ्तार।


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 ·         आरोपियों के कब्जे से 01 लाख 24 हजार नगदी सहित, ताश की गड्डी व 2 मोबाईल हुये          जप्त।
 ·         सरगना साजन नगर स्थित अपने घर में संचालित कर रहा था अवैध जुआ।

इंदौर-22 नवंबर 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा इंदौर शहर में अवैध जुए/सट्टे की अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु, इनमे शामिल लोगों के बारे में सूचना संकलित कर उनके खिलाफ वैधानिक र्कायवाही करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय इंदौर श्री मो0 युसूफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच इंदौर श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की टीमों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
          क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि साजन नगर में शेलम अपार्टमेन्ट मे एक फ्लैट में बड़े स्तर पर विगत कुछ दिनों से जुए का संचालन किया जा रहा है। क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा उपरोक्त प्राप्त सूचना पर से उस क्षेत्र में आवश्यक निगरानी तथा तस्दीक करने के उपरांत संयोगितागंज पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये उक्त फ्लैट में दबिश दी गई जिसमें 05 लोग ताश के पत्तों पर रुपये पैसों का हार जीत का दाव लगा कर जुआ खेलते मिले जिनको पुलिस टीम द्वारा मौके से अभिरक्षा में लकर पूछताछ की गई। पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपने अपने नाम (1) सुभाष कुमावत पिता काशीराम कुमावत उम्र 33 साल निवासी 204 श्रीराम नगर पालदा इन्दौर (2) लव राव पिता दिनकर राव उम्र 28 साल निवासी साजन नगर इन्दौर (3) राजा उर्फ राजकुमार पिता राधेश्याम चाकरे उम्र 33 साल निवासी 256 श्यामाचरण शुक्ला नगर  इन्दौर (4) सुनील पिता श्रीकृष्ण शर्मा उम्र 53 साल निवासी किशनपुरा इन्दौर (5) अंतिम रणदिवे पिता राधेकिशन राव उम्र 39 साल निवासी 25/1 साजन नगर इन्दौर का होना बताये।
         उपरोक्त आरोपीगणों की मौके पर तलाशी लेने पर उनके कब्जे से कुल 01 लाख 24 हजार रुपये नगद एवं 02 मोबाईल सहित 52 ताश के पत्ते जप्त किये गये। बाद अवैध रूप से जुआ खेलने के जुर्म में सभी आरोपीगणों को थाना संयोगितागंज मे अपराध क्रमांक 508/18 धारा 3/4 जुआ एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर विधिवत् गिरफ्तार किया गया।
       
       पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी राजा उर्फ राजकुमार  लगातार अवैध रूप से जुए का संचालन कर रहा था जिसमें शहर के कई युवा जुआ खेलने के लिये आते थे। आरोपी राजा गत चार माह से मोबाईल पर अंको वाला सट्टा भी खिलाया करता था जिसके उपर थाना भवरकुआं एवं संयोगितागंज में करीबन एक दर्जन अपराध पंजीबध्द है।
           आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है जोकि सदैव अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहता है। आरोपी राजकुमार जुआ का बड़े पैमाने पर संचालन करता था जिसके घर के बाहर एक व्यक्ति की पुलिस की गतिविधयों को देखने की ड्यूटी रहती थी जब कभी पुलिस की निगरानी तथा कोई गतिविधि उस क्षेत्र में नजर आती थी तो वह रखवाला चौकीदार सुनील नामक व्यक्ति तुरंत फ्लैट में संचालित हो रहे जुए के मास्टर माइण्ड को खबर करता था जिसके परिणामस्वरूप सभी जुआरी वहां से जुआ बंद कर भाग जाते थे। आरोपी राजकुमार पर कार्यवाही करने वाले पुलिसकर्मियों की वह पूर्व में शिकायतें कर चुका है। क्राईम ब्रांच की टीम ने इस प्रकार अवैध रुप से संचालित होने वाले जुए की धरपकड़ कर, 05 आरोपियों को गिरफ्तार करने मे सफलता हासिल की है।



इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही



इन्दौर-दिनांक 22 नवम्बर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत दिनांक 06.10.18 से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में इंदौर पुलिस द्वारा जिले में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम, आचार संहिता के उल्लघंन व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही तथा गुण्डे/बदमाशों व आसामाजिक तत्वों के विरूद्ध जिलाबदर, रासुका, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन कीजा रही है।
          इसीपरिपेक्ष्य में दिनांक 21.11.18 की सुबह से आज दिनांक 22.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत इंदौर पुलिस द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत 01 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 01 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है।
                   इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 294 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 65 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी।
                    इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 18 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 14 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 32 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 11 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 02 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट कीकार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है।

इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Wednesday, November 21, 2018

इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही विशेष चैकिंग के दौरान हुई, 5 लाख रूपयें की नगदी जप्त




इन्दौर-दिनांक 21 नवम्बर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत दिनांक 06.10.18 से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में इंदौर पुलिस द्वारा जिले में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम, आचार संहिता के उल्लघंन व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही तथा गुण्डे/बदमाशों व आसामाजिक तत्वों के विरूद्ध जिलाबदर, रासुका,प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन कीजा रही है।
          इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 20.11.18 की सुबह से आज दिनांक 21.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत इंदौर पुलिस द्वारा बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 3 वाहनों पर वैधानिक कार्यवाही की गयी।
                   इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 247 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 123 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी हैं साथ ही बाउंड ओव्हर का उल्लघंन करने वाले 01 बदमाश के विरूद्ध धारा 122 जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
                    इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, 01 आदतन आरोपी के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गयी। साथ ही वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 40 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 17 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 57 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों केविरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 9 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 06 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गयेहै। चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 04 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शहर में विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसकें तहत इन्दौर पुलिस के विभिन्न थानों की पुलिस टीमें एफएसटी व एसएसटी (फ्लाइंग स्कॉड व स्टेटिक सर्विलांस) टीमों के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करतें हुए, कल दिनांक 20.11.18 को चैकिंग के दौरान एसएसटी व थानों की टीम द्वारा अवैध रूप से ले जा रहें 5 लाख रूपयें जप्त कियें गयें। जिसके बारें मे रिटर्निंग ऑफिसर व आयकर विभाग को अवगत कराया गया, जिनके निर्देशानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Tuesday, November 20, 2018

व्हाट्सअप पर हथियार सहित फोटो डालकर, लोगों को डराने धमकाने वाले दो आरोपी, अवैध हथियार सहित क्राईम ब्रांच इन्दौर की गिरफ्त् में। · आरोपीगणों से दो अवैध हथियार, तीन जिंदा कारतूस सहित बरामद।


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इंदौर- 20 नवंबर 2018- 0प्र0 में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध हथियारों का क्रय विक्रय कर लोगों को डरा धमका कर खौफ पैदा करने वाले आरोपियों की धरपकड़ कर उनके खिलाफ विधसंगत कार्यवाही करने के लिये इंदौर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। शहर इंदौर में हो रही अवैध हथियारो की खरीद/फरोख्त, परिवहन व उनके विनिर्माण को रोकने के लिये तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त आरोंपियों की धरपकड़ कर उन पर विधिसंगत कार्यवाही करने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशो के पालन में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राइम) श्री अमरेन्द्र सिंह के द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम को इस बिन्दु पर योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे।      
       क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया पर होने वाली अवैध गतिविधयों पर सतत् निगरानी रखी जा रही है, इसी दौरान व्हाट्सएप एवं फेसबुक आदि की मानिटरिंग करने पर यह ज्ञात हुआ कि दो अलग अलग लोगों ने हथियार सहित फोटो खींचकर झांकीबाजी तथा लोगों में खौफ पैदा करने के उद्देशय से व्हाटसऐप ग्रुप में वायरल किये है, उपरोक्त दोनों लोगों को चिन्हित कर उनकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद क्राईम ब्रांच की टीम ने उनको पकड़ने के लिये अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया जिसके संबंध में टीम को सूचना मिली कि उपरोक्त फोटो में पहचाना गया एक व्यक्ति नरसिंह टेकरी के पास आमरोड रावजी बाजार इन्दौर मे देशी कट्टा रखकर घूमते हुये देखा गया है सूचना पर रावजी बाजार पुलिस के साथ कार्यवाही करते हुये क्राईम ब्रांच की टीम ने रावजी बाजार क्षेत्र में निगरानी रखना शुरू की तो फोटो में पहचाने गये व्यक्ति के समान एक लड़का पुलिस टीम को दिखाई दिया जिसका पीछा करने पर वह पुलिस टीम को देखते ही भागने का प्रयास करने लगा बाद उक्त लड़के को पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा जिसने अपना नाम सैयद मेहफूज हुसैन पिता सैयद मेहबूब हुसैन उम्र 19 साल निवासी ग्राम साँतेर थाना देपालपुर का होना बताया। मौके पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक देशी कट्टा 12 बोर, एक जिंदा कारतूस सहित बरामद हुआ जिसके संबंध में लायसेंस तलब करने पर आरोपी ने उपरोक्त हथियार अवैध होना बताया, बाद आरोपी का कृत्य धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय होने से आरोपी को थाना रावजी बाजार इंदौर कें अपराध क्रमांक 388/18 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत विधिवत् गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बरामद, एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस जप्त किया गया।
          अन्य व्यक्ति के संबंध में उसके माणिक बाग ब्रिज के नीचे देशी कलाली के आस-पास जूनी इन्दौर थाना क्षेत्र मे पिस्टल लेकर घूमते हुये देखे जाने की सूचना प्राप्त होने पर क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा थाना जूनी इन्दौर पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये आरोपी फौजान पिता फजले बरी उम्र 22 साल निवासी 48 छत्रीपुरा इन्दौर को पकड़ा गया जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक देशी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस सहित बरामद हुई। आरोपी के पास उक्त हथियार के संबंध में लायसेंस तलब करने पर नहीं पाया गया अतः आरोपी का कृत्य धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट से दंडनीय होने से आरोपी को थाना जूनी इन्दौर केे अपराध क्रमांक 510/18 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाकर एक पिस्टल व दो जिंदा कारतूस जप्त किये गये।
         आरोपी सैयद मेहफूज पिता सैयद मेहबूब निवासी देपालपुर ने बताया कि वह वीर सावरकर शूटिंग रेंज मे शूटिंग करता था इसलिये उसे हथियारों का शौक था। आरोपी ने कहीं ढाबे पर एक ट्रक ड्रायवर के पास देशी कट्टा देखा था जिससेे उसने उक्त अवैध हथियार खरीद लिया था। आरोपी फौजान पिता फैजल बरी ने बताया कि 12 वीं तक पढ़ा है तथा वर्तमान मे वाहनों की खरीदी बिक्री का काम करता हैं आरोपी ने बताया कि वह दोस्तों के बीच झांकीबाजी के लिये हथियार रखता था जिन्हें वह समय समय पर हथियार दिखाकर डराता धमकाता था। आरोपीगण से अन्य लोगो की संलिप्तता के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है जिनके संबंध में जानकारी ज्ञात होने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।