Sunday, May 13, 2018

इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 52 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में



इन्दौर-दिनांक 13 मई 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री विवेक सिंह के मार्गदर्शन में कल दिनांक 12 मई 2018 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पूर्वी क्षेत्र में 23 आरोपियो तथा पश्चिम क्षेत्र में 29 आरोपियों, इस प्रकार कुल 52 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया।

पूर्वी क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

05 आदतन व 11 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 13 मई 2018-इन्दौर पुलिस पुर्व क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 12 मई  2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 05 आदतन व 11 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तारकिया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

01 आदतन, 03 गिरफ्तारी एवं 41 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 13 मई 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 12 मई 2018 को 01 आदतन, 03 गिरफ्तारी एवं 41 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, 06 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 13 मई 2018-पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 12 मई 2018 को 19.15 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर महीदपुर वाला टी के पास टेलीफोन नगर इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, कमल पिता प्रेमनारायण कोठारी, जयप्रकाश पिता रामलाल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 4130 रूपयें नगदी व ताश पत्तें बरामद कियें गयें।
                पुलिस थाना कनाडिया द्वारा कल दिनांक 12 मई 2018 को 23.15 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर म.न. 87 सर्व सुविधा नगरसे सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, भरत पिता गुलाबचंद्र, प्रतिक पिता सुगन किशोर, विकास पिता किशोर वर्मा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 5130 रूपयें नगदी व सट्‌टा उपकरण बरामद कियें गयें।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध शराब सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 13 मई 2018- पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक 12 मई 2018 को 13.00 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मुराई मोहल्ला माताजी मंदिर के पास से अवैध भांग ले जाते/बेचते हुये मिलें, 331 शकंरबाग माताजी का मंदिर इन्दौर निवासी राजा पिता मुंशी जोगी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 350 रूपयें कीमत की अवैध भांग जप्त की गयी।      
                पुलिस थाना कनाडिया द्वारा कल दिनांक 12 मई 2018 को 19.30 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सरकारी अस्पताल के पास बिचौली हप्सी इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, बिचौली हप्सी हेंड पंप के पास इंदौर निवासी महेश पिता रतनलाल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1020 रूपयें कीमत की 17 क्वाटर अवैधशराब जप्त की गयी।   
                पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 13 मई 2018-पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 12 मई 2018 को 12.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मार्डन चौराहा इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, 296 जय गोपाला वाली बिल्डींग के सामनें भवानी नगर इन्दौर निवासी शुभम पिता पदमसिंह पंवार को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा जप्त किया गया।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।
पश्चिम क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

03 आदतन व 09 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 13 मई 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 12 मई  2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 03 आदतन व 09 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार कियाजाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

02 गैर जमानती, 04 गिरफ्तारी एवं 24 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 13 मई 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 12 मई 2018 को 02 गैर जमानती, 04 गिरफ्तारी एवं 24 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, 03 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 13 मई 2018-पुलिस थाना चदंन नगर द्वारा कल दिनांक 12 मई 2018 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर लोहा गेट मंडी चदंन नगर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, लोहा गेट गली म न 356 चदंन नगर इन्दौर निवासी जफर पिता अब्दुल शेख और 209/6 लोहा गेट चंदन नगर इन्दौर निवासी फईयाज पिता मो रफीक को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 2520 रूपयें नगदी व सट्‌टा उपकरण बरामद कियें गयें।
                पुलिस थाना सांवेर द्वारा कल दिनांक 12 मई 2018 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधारपर ग्राम कायस्थखेडी रोड से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, ग्राम सांवेर इन्दौर निवासी विक्रम पिता नगजीराम भाट को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें सें नगदी व सट्‌टा उपकरण बरामद कियें गयें।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध शराब सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 13 मई 2018- पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा कल दिनांक 12 मई 2018 को 02.20 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सुलभ कॉम्लेक्स के पास राधगोविंद का बगीचा इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, 01 राधागोंविंद का बगीचा इन्दौर निवासी अशोक पिता रामप्रसाद कोरी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1000 रूपयें कीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।  
                पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक 12 मई 2018 को 23.30 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर आरोपी के खेत ग्राम जलालपुरा देपालपुर इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, जलालपुरा देपालपुर इंदौर निवासी महेश पिता उमरावसिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1300 रूपयेंकीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी। 
                पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

“ अवैध रुप से गांजा की तस्करी करने वाला आरोपी पुलिस थाना बाणगंगा की गिरफ्त में| आरोपी से 02 किलो गांजा जप्त ”




इन्दौर- दिनांक 12 मई 2018- शहर में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले आरोपियों की पतारसी कर   आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारयानाचारी मिश्र  व्दारा दिए गए है| उक्त निर्देश के तारतम्य में  पुलिस अधीक्षक पूर्व, श्री अवधेष गोस्वामी व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री डाँ. प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक श्री हरीश मोटवानी के द्वारा थाना प्रभारी बाणगंगा श्री तारेश कुमार सोनी के नेतृत्व थाना बाणगंगा क्षैत्र मे मादक पदार्थ का विक्रय करने वाले बदमाशो की धरपकड़ करने हेतु टीम का गठन कर कार्यवाही के लिए लगाया गया|
       उक्त निर्देश पर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम व्दारा आज दिनांक को बाणेश्वरी कुण्ड के पीछे एमपीबी कार्यालय के पास बाणगंगा से बदमाश अजय पिता दुर्गाप्रसाद तिवारी 32 साल निवासी 479 वृन्दावन कालोनी इन्दौर को अवैध रुप से एक सफेद रंग के बोरे मे गांजा लेकर जाते पकड़ा, गांजा का मौके पर वजन करते 02 किलो ग्राम किमती 10000 रुपये का होना पाया गया । बाद आरोपी त्रिलोक शर्मा को गिरफ्तार कर गांजा जप्त किया गया आरोपी पर धारा एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना मे लिया गया आरोपी से अवैध गांजा लेकर आने के संबध मे पुछताछ की जा रही है । इंदौर पुलिस की अवैध रुप से गांजा बैचने व पीने वाले बदमाशो की धरपकड़ लगातार जारी रहेगी ।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्री तारेश कुमार सोनी व उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही|



क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम ने दबीश देकर थाना पलासिया क्षेत्र से किया दो दर्जन से अधिक सटोरियों को गिरफ्तार। आरोपीगण अंको के आधार पर पर्चियों से लगाते थे सट्टा, पुलिस टीम कर रही है सट्टा खाने वाले सरगना की तलाश। अरोपियो से लाखें के लेनदेन के हिसाब सहित 44 हजार रूपये नगदी बरामद।





इन्दौर- दिनांक 12 मई 2018-शहर में आपराधिक कृत्यों में लिप्त आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा अवैधानिक रूप से संचालित कियें जा रहे क्रिकेट सट्टे के कारोबारियों को चिन्ह्ति कर, उनकी पतारसी कर उचित वैधानिक कार्यवाही करनें के निर्देश पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दियें गयें है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राइम ब्रांच की एक टीम को इस बिन्दु पर कार्यवाही करनें के लिए योजनाबद्ध तरीके से लगाया गया।
उक्त निर्देश पर कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना पलासिया क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी क्वार्टर एरिया में अवैध रूप से बड़े स्तर पर सट्टे का संचालन विगत कई माह से किया जा रहा है, जहां सट्टे का लेनदेन व कारोबार करने कई लोग प्रतिदिन आते जाते हैं। उपरोक्त सूचना पर क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा थाना पलासिया क्षेत्र में उपरोक्त स्थान पर अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया जहां जहॉं सट्टे का कारोबार किया जाता था उस स्थान व ऐसे आपराधिक कृत्यों में लिप्त लोगों के बारे में जानकारी पता करने पर यह विदित हुआ कि  पप्पू नाम का व्यक्ति बड़े स्तर पर नियमित रूप से सट्टे का कारोबार संचालित कर रहा है। आसूचना संकलन के आधार पर क्राईम ब्रांच इंदौर एवं थाना पलासिया की सयुंक्त टीम गटित की जाकर प्रभावी दबिश देने हेतु निर्देषित किया जाकर रवाना किया गया जहां मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम द्वारा घ्ेराबंदी कर दबिश दी, जहॉ पाया गया कि बहुत सारे लोग पीडब्ल्यूडी क्वारटर्स के पास सट्टा पर्चियां व नगद रूपयों का लेनदेन कर सट्टा लगा रहे थे। मौके पर उपस्थित सभी आरोपियों की घेराबंदी कर पुलिस टीम ने धरदबोचा। पकड़ें गये सभी आरोपियों से नाम पते पूछने पर सभी ने अपने नाम क्रमषः 1. सुरेश पिता हरि गोयल  नि. 284 साकेत नगर इंदौर 2. अजय पिता नटवरलाल शाह नि. पी/16 एलआयजी कालोनी इंदौर 3. मो. जावेद पिता मो. युनुस नि. रायल पेलेस कालोनी खजराना 4. मोहन पिता रामलाल नि. कल्याण विश्रांति गृह छोटी ग्वालटोली इंदौर 5. आशीष पिता अनिल भगोरे नि. सांई शुभम गर्ल्स होस्टल गीताभवन 6. मनोज पिता पुंजालाल कौल नि. अमन नगर मुसाखेडी इंदौर 7. निजामुद्दीन पिता नसरूद्दीन नि. इलियास कालोनी खजराना 8. पूनमचंद पिता दमड़िया भावर नि. शिवनगर मुसाखेडी 9. राजेश पिता निर्भर सिंह तंवर नि. 100 नंदानगर इंदौर 10. अशोक पिता लक्ष्मीनारायण सैनी नि. 57/2 विनोबा नगर इंदौर 11. धर्मेन्द्र पिता सुमेर सिंह नि. बैगमखेडी कनाडिया इंदौर 12. नारायण सोनी पिता मादुजी नि. पिपलियाहाना इंदौर 13. शाहरूख पिता सईद खान नि. मुमताजबाग कालोनी खजराना इंदौर 14 सलमान पिता सलीम खान नि. मुमताजबाग कालोनी खजराना इंदौर 15. राहुल पिता यशवंत सिंह चौहान नि. बिसनखेड़ी कनाडिया इंदौर 16. राकेश पिता तुकाराम शर्मा नि. 284 यादवनंद नगर बाणगंगा इंदौर 17. ओमप्रकाश पिता सईम बिरगाड़े नि. 106 न्यू पलासिया हरिजन कालोनी इंदौर 18. धीरेन्द्र पिता जोगेन्द्र सिंह चौहान नि. 22/3 विनोबा नगर इंदौर 19. रामबहादुर पिता बलबहादुर नि. कृष्णबाग कालोनी मालवीय नगर इंदौर 20. राजेश पिता शेरसिंह पवार नि. विनोबा नगर इंदौर 21. भूपेन्द्र पिता शिवनारायण राठौर नि. विनोबा नगर इंदौर 22. शाहनवाज पिता नवाबखान नि. सीआरपी लाईन मस्जिद कम्पाउण्ड इंदौर 23. चंद्रा पिता दुर्गाबहादुर थापा नि. डी-1 सीआरपी लाईन इंदौर 24. आलोक पिता रवि जैन निवासी सुनीकेत अपार्टमेंट श्रीनगर एक्सटेंशन इंदौर 25. रामचरण पिता रामप्रसाद केथवास नि. पीडब्ल्यूडी क्वार्टर इंदौर 26. सीताराम पिता भागीरथ सोलंकी नि. पीडब्ल्यूडी क्वार्टर इंदौर का होना बताये। आरोपियों की तलाषी लेने पर उनके कब्जे से नगद 44315 रू. व सट्टा पर्चियां, सहित लाखों रूपये के सट्टे का लेनदेन व डायरी पेन आदि सामग्री बरामद की जाकर पुलिस टीम द्वारा विधिवत् जप्त की गई बाद सभी आरोपियों को पुलिस टीम द्वारा हिरासत में लेकर पुलिस थाना पलासिया के सुपुर्द किया गया।        आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि यह सभी व्यक्ति किसी पप्पू नाम के एक सटोरिये को सट्टे का उतारा करते थे। पप्पू के संबंध में पूछताछ करने पर पता लगा कि पुलिस द्वारा की गई घेराबंदी के दौरान आरोपियों की भीड़ का फायदा उठाकर पप्पू मौके से फरार होने में कामयाब हो गया जिसकी पुलिस टीम द्वारा तलाश की जा रही है। सभी आरोपियों के विरूद्ध थाना पलासिया में सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है।


Saturday, May 12, 2018

चार माह की बच्ची से दुस्कर्म कर हत्या करनें वालें आरोपी को, मात्र तीन सप्ताह मे कार्यवाही कर मृत्युदंड की सजा सुनाई गयी।




इन्दौर- दिनांक 12 मई 2018- पुलिस थाना सराफा पर दिनांक 20.04.18 को सुनिल नाम के व्यक्ति द्वारा उपस्थित होकर बताया कि दिनांक 19.04.18 को रात को मै मेरी पत्नि सोनूबाई एवं परिवार के अन्य सदस्य प्रतिदिन के अनुसार खाना खाकर अपनें बच्चों के साथ राजवाडा के पास स्थित ओटलें पर सो रहें थें। जब मेरी पत्नि सोंनू बाई सुबह 05.00 उठी और उसनें देखा की उसकी तीन चार माह की बच्ची जो हमारे बीच मे सो रही थी, वह वहा पर नही थी उसकी तलाश आसपास की गई पर वह नही मिली। उक्त सूचना पर पुलिस थाना सराफा पर अपराध क्र 50/18 धारा 363 का पंजीबद्ध कर विवेंचना मे लिया गया। पुलिस टीम द्वारा बच्ची की तलाश की जा रही थी तब पुलिस थाना एमजी रोड पर को सूचना प्राप्त हुई कि राजवाडा क्षेत्र स्थित श्रीनाथ पैलेस के बेसमेंट मे तीन चार माह की बच्ची का शव पडा हैं, इस पर पुलिस थाना एमजी रोड पर मर्ग क्र 15/18 दिनांक 20.04.18 को दर्ज किया गया। जांच के दौरान पता चला की जिस बच्ची का शव मिला है वह सुनील की है। जिसके गुम होने की रिपोर्ट पुलिस थाना सराफा पर दर्ज की गईथी।
                अपराध की गंभीरता को देखतें हुए पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के द्वारा थाना प्रभारी भवंरकुआं श्री शिवपाल सिंह कुशवाह के नेतृत्व मे पुलिस दल का गठन किया गया जिसमें उपनि थाना रावजी बाजार प्रतिक शर्मा, उपनि महिला थाना मनीषा दांगी, उपनि थाना एमजी रोड विजेंद्र सिंह, उपनि बुदेंलसिंह सुनेरिया, सउनि थाना भवंरकुआ रविराज बैस को सम्मिलित कर विवेचना के लिए लगाया गया। पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करतें हुए राजवाडा क्षेत्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखनें पर ज्ञात हुआं कि दिनांक 20.04.18 प्रातः 04.00 से 05.00 के बीच मे एक व्यक्ति सायकिल से राजवाडा  पर आता है और क्षेत्र मे स्थित ओटलें पर सो रहे लोगो के बीच मे से एक बच्ची को उठाता है व उक हाथ से सायकिल व एक हाथ मे बच्ची को ले जाता है। पुलिस टीम द्वारा उक्त फुटेज बच्ची की मां को दिखानें पर व्यक्ति की पहचान नवीन उर्फ अजय पिता दत्ताजीराव गाडके निवासी 26 साउथ गाडरवाडा के रूप मे हूई। पुलिस टीम द्वारा आरोपी नवीन को 20.04.18 की रात्री को गिरफ्तार कर, उक्त घटना को प्रमाणित करनें वाले प्रत्यक्ष व परिस्थितिजन्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य कासंकलन किया जाकर मात्र 7 दिनों मे आरोपी नवीन के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2) (
जे)(आई)(के)  376(क) 302, 201 भादवि और पास्कों उक्ट की धारा 5/6 के अंतगर्त अभियोग पत्र माननिय विशेष सत्र न्यायालय श्रीमति वर्षा शर्मा मेडम के न्यायालय मे गवाहो की सुची के प्रस्तुत किया गया। सभी गवाहो व अंतिम बहस सुनी जाकर आज दिनांक 12.05.18 को दोपहर 01 बजें माननिय विशेष सत्र न्यायालय श्रीमति वर्षा शर्मा मेडम द्वारा सजा सुनाते हुए आरोपी को धारा 363 भादवि मे 05 वर्ष का कारावास व 5000 का अर्थदंड, धारा 376(क) भादवि मे 7 वर्ष का कारावास व 5000 का अर्थ दंड, धारा 5(एम)(आई)/6 लैगिंग अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 मे आजीवन कारावास व 5000 का अर्थदंड। धारा 376(क) भादवि मे मृत्युदंड एवं धारा 302 भादवि मे मृत्यु दंड व 5000 रूपयें का जुर्माना, धारा 201 मे 5 वर्ष के सश्रम के कारावास व 5000 रूपयें के अर्थदंड से दंडित किया गया।
                उक्त प्रकरण संभवत देश का ऐसा पहला प्रकरण है जिसमे इतनी कम उम्र की बच्ची  के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कारित की गई जिसकी सुनवाई माननिय विशेष सत्र न्यायालय श्रीमति वर्षा शर्मा मेडम द्वारा प्रथम दिवस से लेकरअंतिम दिवस तक प्रतिदिन की जाकर मात्र 13 दिन मे संपुर्ण प्रकरण का विचारण पुर्ण कर प्रकरण मे निर्णय प्रारित किया गया।