Wednesday, May 1, 2013

ट्रक चालक अजीज शेख के अंधे कत्ल का पर्दाफाश

इन्दौर -दिनांक 01 मई 2013- विगत दिनों उप पुलिस महानिरीक्षक शहर श्री राकेश गुप्ता व्दारा की गई गंभीर अपराधों की समीक्षा के पश्चात्‌ क्राईम ब्रांच इन्दौर द्वारा थाना रावजी बाजार के अंधे कत्ल को सुलझाने में सफलता अर्जित की हैं।
         पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री रूडोल्फ अल्वारेस के नेतृत्व एवं क्राईम ब्रांच के अति. पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय, श्री जितेन्द्रसिंह के निर्देशन में एक टीम अंधे कत्ल की समीक्षा एवं पकडने हेतु नियुक्त की गई। टीम में उप पुलिस अधीक्षक क्राईम सीताराम यादव, उप निरीक्षक आमोदसिंह राठौर एवं उनके सहयोगी टीम को लगाया गया। जिन्होने थाना रावजी बाजार के अंधे कत्ल जो दिनांक 22.07.12 की रात्री में हाथीपाला  रावजी बाजार में झाबुआ-गुजरात ट्रांसपोर्ट के सामने अज्ञात तीन हमलावरों द्वारा ड्रायवर अजीज शेख को चाकू मार कर भाग गये थे, जिसका थाना रावजी बाजार में अपराध क्र. 329/12 धारा 307,302 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था, का पर्दाफाश किया।
घटना का संक्षिप्त विवरण :- दिनांक 22.07.012 को झाबुआ-गुजरात ट्रांसपोर्ट हाथीपाला में ट्रक एमपी-09/एचएफ/0739 केचालक अजीज शेख पिता बाबू खां निवासी ग्राम झगनावदा जिला झाबुआ एवं उसका क्लीनर मोहम्मद शेख पिता रसीदुलरहमान शेख (19) नि0 मौलाना आजाद मार्ग जिला झाबुआ, पैदल खाना खा कर रात्री में वापस लौट रहें थे, तभी एक मोटर साईकल पर सवार तीन लडकों ने पीछे से चाकू मार कर अजीज शेख को घायल कर दिया जिसकी एमवाय अस्पताल पहुॅंचते ही मौत हो गई। विवेचना थाना प्रभारी रावजी बाजार द्वारा संपादित की गई। मृतक ड्रइवर शेख झाबुआ का रहने वाला था ड्राईवरी करता था जिसकी किसी से भी रंजिश नहीं थी, जिसके कारण विवेचना के हर बिन्दु पर विवेचना की जा रही थी।
            अपराध शाखा के आर0 संदीप यादव को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि झाबुआ - गुजरात ट्रांसपोर्ट हाथीपाला के सामने रात्री में जो ड्राईवर शेख का कत्ल हुआ था वह कत्ल तीन दोस्त अर्जुन (परिवर्तित नाम), गुलशन तिलोकानी, प्रवीण वर्मा ने शराब के नशे में किया हैं। सूचना को विकसित करने में प्रआर0 तेजसिंह, प्रआर0 राजकुमार को साथ में लगाया गया। थाना पंढरीनाथ और रावजी बाजार में उक्त बदमाशों के आपराधिक रिकार्ड भी हैं, सूचना को तस्दीक किया गया और योजनाबद्ध तरीके सेआरोपियों को संयुक्त टीम क्राईम ब्रांच एवं थाना रावजी बाजार द्वारा पकडा गया जिनके नाम निम्नानुसार हैं :-
1. अजुर्न (परिवर्तित नाम) पिता निलेश सुगंधी (17) नि0 मोती तबेला थाना रावजी बाजार इन्दौर।
2. गुलशन पिता कमल तिलोकानी (20) नि0 10/2 खूबचंद निवास रेशम गली थाना पंढरीनाथ इन्दौर।
3. प्रवीण पिता विरेन्द्र वर्मा (20) नि0 06 गोधा कॉलोनी थाना रावजी बाजार इन्दौर।
पतारसी में प्रकाश में आये महत्वपूर्ण तथ्य
1. आरोपियों में उनके दोस्त सुबीर वर्मा का जन्मदिन होने से छः दोस्त दो मोटर साईकल पर राजेन्द्र नगर स्थित चौधरी ढाबा पर पार्टी में गए वहां पर बीयर एवं शराब की पार्टी की।
2. पार्टी के पश्चात्‌ दो पहिया पेशन मोटर साईकल पर अर्जुन, गुलशन और प्रवीण वर्मा बैठ कर वापस आए तथा दूसरी मोटर साईकल पर सुबीर वर्मा व उसके दो दोस्त वापस आए। सुबीर वर्मा कलेक्टर कार्यालय चौराहे से वापस अपने घर चले गये। अजुर्न, गुलशन और प्रवीण वर्मा सिगरेट पीने व गुटखा खाने सरवटे बस स्टैण्ड पर आ गये थे।
3. करीब 20-25 मिनिट बाद जब वे मोटर साईकल पर घर वापस हो रहे थे तब मोटर साईकल एमपी-09/एमपी/5628 जिसे गुलशन चला रहाथा, बीच में प्रवीण वर्मा तथा पीछे अर्जुन (परिवर्तित नाम) बैठा था।
4. रास्ते में गुलशन सिंधी ने अर्जुन से गाली बकते हुए कहा कि ये साला अर्जुन जहां भी अडी बाजी करने जाता वहां जूते खा कर वापस लौटता हैं। इस बात पर अर्जुन को घुस्सा आ गया और अर्जुन ने अपने पास रखा हुआ चाकू निकाला और हवा में लहराया और खाना खा कर वापस लौट रहे एक व्यक्ति जो अपने साथी के साथ पैदल जा रहा था को हत्या करने के उद्‌देश्य से पीठ में मारते हुए वहां से चले गये।
5. इस घटना में अर्जुन के बाएं हाथ की छोटी (कनिष्का) उंगली में कट कर चोट भी आई थी, जिसका अर्जुन ने घर पर बताया कि उसे मोटर साईकल एक्सीडेन्ट में चोट आ गई हैं।
6. इस हत्या जैसे गंभीर अपराध में मात्र दोस्तों के उकसाने भर से घटना घटित कर दी।
7. गुलशन तिलोकानी के विरूद्ध (तीन अपराध मार-पीट एवं चाकूबाजी के अपराध थाना पंढरीनाथ), इसकी नन्दलालपुरा मेट्रो कॉम्प्लेक्स में चप्पल की दुकान हैं।
8. प्रवीण वर्मा, आरटीओ कार्यालय इन्दौर में दलाली का काम करता एवं आईपीएस कॉलेज से बी कॉम की पढाई कर रहा हैं।
9. अजुर्न के विरूद्ध थाना रावजी बाजार में घर में घुस कर मार-पीटएवं तोडफोड करने के अपराध दर्ज हैं।
          इस हत्या कांड का पर्दाफाश करने के लिये क्राईम बं्राच की टीम उप निरीक्षक आमोदसिंह राठौर, सउनि0 भारतसिंह यादव, प्रआर0 तेजसिंह, प्रआर0 राजकुमार,  आर0 संदीप यादव, सुरेश मिश्रा, विजय मिश्रा, योगेश परमार, आभाराम, प्रशांत श्रीवंश का सराहनीय योगदान रहा हैं।

01 आदतन, 07 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 01 मई 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 30 अप्रेल 2013 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 01 आदतन तथा 07 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

02 स्थायी, 51 गिरफ्तारी व 178 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 01 मई 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 30 अप्रेल 2013 को 02 स्थायी, 51 गिरफ्तारी व 178 जमानतीय वारन्टतामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब बेचते/ले जाते 06 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 01 मई 2013- पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक 30 अप्रेल 2013 को 20.45 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जोशी मोहल्ला इंदौर से अवैध शराब ले जाते हुये मिले अर्जुनपुरा निवासी मांगीलाल पिता रणछोड़ (30) तथा बाल्दा कॉलोनी निवासी आकाश पिता रमेश (24) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 2700 रूपये कीमत की 64 क्वाटर देशी शराब बरामद की गयी।     
        पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक 30 अप्रेल 2013 को 16.30 बजे श्री जी वाटिका के सामने इंदौर से अवैध शराब ले जाते हुये मिले ई सेक्टर चंदननगर निवासी सचिन पिता फतेसिंह (28) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 2000 रूपये कीमत की 48 क्वाटर देशी शराब बरामद की गयी।
         पुलिस थाना सांवेर द्वारा कल दिनांक 30 अप्रेल 2013 को 18.50 बजे बड़ौदा पंथ रोड़ से अवैध शराब ले जाते हुये मिले चंद्रावतीगंज रोड़ सांवेर निवासीमनोहर पिता लक्ष्मीनारायण (45) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1000 रूपये कीमत की 20 क्वाटर देशी शराब बरामद की गयी।
        पुलिस थाना छोटी ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक 30 अप्रेल 2013 को 23.30 बजे सरवटे बस स्टैण्ड इंदौर से अवैध शराब बेचते हुये मिले कलाली मोहल्ला निवासी राजेश पिता रामपाल चौरसिया (18) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1200 रूपये कीमत की 20 क्वाटर देशी शराब बरामद की गयी।
        पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 30 अप्रेल 2013 को 20.05 बजे अगरबत्ती कॉम्पलेक्स इंदौर से अवैध शराब बेचते हुये मिले अवंतिका नगर निवासी सुनिल पिता ओमप्रकाश (35) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 800 रूपये कीमत की 20 क्वाटर देशी शराब बरामद की गयी।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 03 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 01 मई 2013- पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 30 अप्रेल 2013 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पलासिया थाना क्षैत्रांतर्गत इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर मालवीय नगर निवासी लखन पिताखुमानसिंह बारिया (20) तथा लालाराम नगर निवासी अनूप उर्फ अन्नू पिता बाबूलाल (45) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 02 छुरे जप्त किये गये।
           पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 30 अप्रेल 2013 को 23.00 बजे गणेशधाम कॉलोनी इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले यही के रहने वाले रमेश पिता श्यामलाल सोनी (60) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 तलवार जप्त की गयी।
           पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

Tuesday, April 30, 2013

पुराना कैशियर ही निकला चोर, 08 मोबाईल फोन बरामद


इन्दौर -दिनांक 30 अप्रेल 2013- पुलिस अधीक्षक पूर्वी क्षैत्र श्री ओ.पी. त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 04.03.13 को फरियादी निलेश पिता कैलाश कालिंकर निवासी 63 संचार नगर कनाड़िया रोड़ इंदौर द्वारा थाना आकर रिपोर्ट किया कि एमजी रोड़ 575 क्लासिक सेंटर शॉप नं. 1 व 2 में स्थित मोबाईल व कस्टमर केयर सेंटर में 2 साल से स्टोर मैनेजर के पद पर कार्यरत है। प्रातः 10.05 बजे ऑफिस खोला, ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरें में कागज चिपका था। शंका होने पर उसने रिकार्ड चेक किया तो 09 हेण्डसेट मोबाईल जिसमें 02 सेमसंग, 02 जेड टी, 03 माईक्रोमेक्स, 01 हायर, 01 हुबई तथा नगदी लगभग 90 हजार रूपयें का कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट पर से थाना तुकोगंज में अपराध क्रं. 152/13 धारा 454,380 भादवि का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना दिनांक 29/04/13 को थाना तुकोगंज पुलिस को ईलाका भ्रमण के मुखबिर की सूचना मिली कि दो व्यक्ति इच्छूसिंह, जयसिंह ठाकुर डॉलर मार्केट पर मोबाईल बेचने की फिराक में घूम रहे है, संभवतः मोबाईल चोरी के है। सूचना पर तत्कालघेराबंदी कर पुलिस द्वारा उपरोक्त संदेहियों को पकड़ा गया नाम पता पूछने पर 1. जयसिंह ठकाुर पिता फतेसिंह जाति सेंधव (23) निवासी ग्राम दिलोद जिला शाजापुर, 2. इच्छूसिंह उर्फ राजकुमार पिता हरीसिंह (20) निवासी ग्राम रालामंडल थाना टोक खुर्द जिला देवास हाल 42/2 नंदानगर इंदौर बताया, जिनसे पूछताछ करने पर पता चला  कि जयसिंह ठाकुर रिलायंस कंपनी में कैशियर के पद पर कार्यरत था, जिसके द्वारा मार्च 2013 में इस्तीफा दे दिया था उसने उसके दोस्त इच्छूसिंह उर्फ राजकुमार को बताया कि जिस रिलायंस कंपनी में वह काम करता था वहा पर प्रतिदिन 01 लाख रूपयें के करीब पैसा रहता है, तुम कंपनी के गेट की चाबी जो दराज में रहती है, निकाल लो, फिर वहा चोरी करेगें। गेट की चाबी इच्छूसिंह ने निकाल ली थी, उसके दूसरे, तीसरे दिन अपने कमरे से हम दोनो रिलायंस के ऑफिस पर आये, वही पर साईड पर शटर का हैन्डिल रखा था तो पहले मैने शटर को हैन्डिल से खोला तथा इच्छूसिंह को कहा कि अंदर कैमरा लगा है उसमें कागज चिपका दे तो उसने पहले अपने मुॅह पर रूमाल बांधा व काला चश्मा लगाया, जिससे चेहरा पहिचान में नही आये। अंदर जाकर कैमरे पर कागज लगा दिया फिर मैंअंदर आया व टेबल की दराज में रखी चाबी निकाल कर खोल कर रखे पैसे निकाल लिये और बाहर 7,8 मोबाईल भी झोले में भर लिये और फिर वापस गेट बंद कर दिया व शटर का हैन्डिल व चाबी को डस्टबीन में फेक दिया था। पूछताछ पर दोनों आरोपियों ने उपरोक्त चोरी करना स्वीकार किया व चोरी के मोबाईल नंदानगर में अपने कमरे में छिपाकर रखा होना बताया। आरोपी जयसिंह से 04 मोबाईल एवं आरोपी इच्छूसिंह से 04 मोबाईल विधिवत जप्त किये गये, अन्य माल व प्रकरण के संबंध में पूछताछ की जा रही है। 

हातोद थाना क्षैत्र के गोली काण्ड का खुलासा, पति ही निकला पत्नी का हत्यारा


इन्दौर -दिनांक 30 अप्रेल 2013- दिनांक 24.04.13 को थाना हातोद क्षैत्रांतर्गत ग्राम बड़ी कलमेर में अपनी पत्नी रामकन्या बाई पर अज्ञात लोगो द्वारा गोली चलाने की घटना उसके पति राम पिता शान्तिलाल जाटव (24) निवासी ग्राम बाड़ी मोहल्ला राऊ द्वारा थाना हातोद को बताई गयी थी, हातोद पुलिस द्वारा मृतिका के पति राम से पूछताछ की तथा घटना स्थल के निरीक्षण व शार्ट पीएम रिपोर्ट से मृतिका के पति राम जाटव पर ही संदेह हुआ, जिससे सखती से पूछताछ करने पर उसने घटना दिनांक 24.04.13को अपनी पत्नी रामकन्या पर देशी पिस्टल से गोली चलाना स्वीकार किया तथा पुलिस को गुमराह करने के लिये झूठे बयान देता रहा कि उसकी पत्नी पर कोई अज्ञात बदमाश द्वारा गोली चलायी गयी। पुलिस द्वारा मृतिका रामकन्या बाई के पति राम जाटव को गिरफ्तार कर उसकी निशादेही पर देशी पिस्टल व चार जिन्दा कारतूस जप्त किये गये।
पुलिस द्वारा प्रकरण में प्रारंभ से मृतिका के पति राम जाटव पर संदेह था, आरोपी द्वारा बनायी गयी झूठी कहानी का हातोद थाना प्रभारी सिमाला प्रसाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (भापुसे) द्वारा किया गया।
आरोपी राम जाटव से विस्तृत पूछताछ करने पर उससे थाना राजेन्द्र नगर की गोली चालन की घटना का भी खुलासा हुआ, जिसमें राम जाटव द्वारा घटना के संबंध में बताया गया कि उसके दादा कालूराम निवासी बाड़ी मोहल्ला राऊ पर हरिओम पिता बलवंत चौहान निवासी देवली द्वारा गोली चलायी गयी थी, जिसकी रिपोर्ट थाना राजेन्द्र नगर पर हुयी थी तथा धारा 308 भादवि का प्रकरण पंजीबद्व हुआ था, जिस पर से हरिओम निवासी देवली, सांवेर पर थाना राजेन्द्र नगर द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

30 लंबित चालानों का निराकरण, 15 हजार रूपयें समनशुल्क जमा


इन्दौर -दिनांक 30 अप्रेल 2013- यातायात पुलिस द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के फोटो लेकर चालान जारी किए जाते है। वर्ष 2013 में जारी किन्तु अभी तक लंबित ऐसे चालानों के भुगतान के लिए यातायात पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान प्रारंभ किया गया। इस अभियान के अन्तर्गत प्रथम चरण में लोक परिवहन के वाहनों की लंबित सूची पूर्व के लंबित चालानों की जानकारी के साथ इन्दौर पुलिस की वेबसाईट पर अपलोड की गई तथा शहर के प्रमुख चौराहों पर प्रदस्थ अधिकारियों को भी यह सूची प्रदान की गई। लंबित चालानों के निराकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक, मुखयालय द्वारा नगद पारितोषिक की घोषणा भी की है  ।
आज दिनांक 30.04.2013 को 30 वाहनों के लंबित चालानों का निराकरण कर 15000 समंन शुल्क जमा किया गया । 

02 आदतन, 09 संदिग्ध गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 30 अप्रेल 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 29 अप्रेल 2013 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत मेंवैधानिक कार्यवाही करते हुए 02 आदतन तथा 09 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

03 स्थायी, 45 गिरफ्तारी व 152 जमानतीय वारन्ट तामील


इन्दौर -दिनांक 30 अप्रेल 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 29 अप्रेल 2013 को 03 स्थायी, 45 गिरफ्तारी व 152 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब बेचते आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 30 अप्रेल 2013- पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक 29 अप्रेल 2013 को 20.40 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर स्कीम नं. 71 झोपड़पट्‌टी इंदौर से अवैध शराब ले जाते हुये मिले यही के रहने वाले सुनिल पिता सुभाष भील (27) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1400 रूपये कीमत की 35 क्वाटर देशी शराब बरामद की गयी।     
पुलिसद्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 04 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 30 अप्रेल 2013- पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा कल दिनांक 29 अप्रेल 2013 को  22.20 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रावजी बाजार थाना क्षैत्रांतर्गत इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर मोती तबेला निवासी मोहम्मद रिहान पिता उस्मान (20) तथा आलापुरा निवासी कपिल पिता रामचंद्र बाथम (20) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 01 देशी कट्‌टा तथा 01 चाकू जप्त किया गया।
पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 29 अप्रेल 2013 को 09.40 बजे बाणेश्वरी कुंड से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले घण्टाघर के पास इंदौर निवासी दुर्गा पारदी पिता परसराम उर्फ रामस्वरूप (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू जप्त किया गया।
पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक 29 अप्रेल 2013 को लाबरिया भैरू इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले यही के रहने वाले राजेश पिता मदनलाल केवट (40) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा सभीआरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

Monday, April 29, 2013

अन्तराष्ट्र्रीय फिल्म पायरेसी गिरोह क्राईम ब्रांच की गिरफ्त में


नई रिलीज होने वाली पिक्चरों को इन्दौर के सिनेमाघरों में करता था शूट
शूटिंग के लिए उपयोग करता था उच्च तकनीक के एच.डी. कैमरे
अन्तराष्ट्र्रीय बाजार में फिल्मों को ऑनलाईन एवं टीमव्यूवर के माध्यम से बेचते थे।
गिरोह के तार म.प्र., गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, लाहौर, करांची एवं सिंगापुर से भी जुडे है।

इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर इन्दौर श्री राकेश गुप्ता ने बताया कि मोशन पिक्चर्स एशोसिएशन मुम्बई के लीगल आफिसर श्री सत्या बेनर्जी की ओर से शिकायत प्राप्त हुई थी कि, कुछ लोग इन्दौर के सिनेमाघरों में, प्रदर्शित हो रही नई हॉलीवुड व बॉलीवुड फिल्मों को कैमरो से शूट कर पायरेसी कर उसकी व्यापक पैमाने पर बिक्री कर रहे है।  
प्राप्त शिकायत के आधार पर श्री गुप्ता द्वारा, पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री रूडोल्फ अल्वारेज एवं क्राईम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकद्वय श्री मनोज कुमार राय एवं श्री जितेन्द्रसिंह को इस पायरेसी गिरोह का पर्दाफाश करने हेतु निर्देशित किया गया। गिरोह का पर्दाफाश किये जाने हेतु जिला अपराध शाखा केअधिकारियों/कर्मचारियों की एक टीम गठित कर शहर के चुंिनंदा मल्टीप्लेक्स में नई फिल्म रिलीज के दिन शुक्रवार को भेजी गई जिन्हे कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं हो सकी। 
इसी बीच श्री मनोज कुमार राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि, नवलखा क्षेत्र का एक लडका डीवीडी पायरेसी का कार्य करता है व उसकी गतिविधियां संदिग्ध है। जिसकी पुष्टि हेतु अपराध शाखा के पुलिस उप अधीक्षक श्री सीताराम यादव के नेतृत्व में सउनि (अ) अमित दीक्षित व तकनीकी टीम के साथ-साथ अपराध शाखा की एक ओर टीम को रवाना किया गया जिन्होने इस मुखबिर सूचना की पुष्टि करी। क्राईम ब्रांच व भंवरकुआ पुलिस की टीम द्वारा बताये स्थान पर दबिश दिये जाने पर रूपेश पिता नर्मदाप्रसाद जायसवाल उम्र 28 साल निवासी फलैट नं. 202 श्रीधाम अपार्टमेन्ट, नाकोडा नमकीन के सामने, टेलीफोन नगर चौराहा, बंगाली चौराहा, इन्दौर एवं टीनू शर्मा उर्फ महेन्द्र शर्मा पिता भारत फकीरचंद शर्मा 25 साल नि0 42 रघुवंशी कालोनी मरीमाता चौराहा इन्दौर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर टीम को काफी सारी चौकाने वाली बात सामने आई। 
आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछके दौरान रूपेश जायसवाल ने बताया कि, वह पूर्व में डीवीडी का मास्टर प्राप्त कर डीवीडी कॉपीयर से कॉपी कर रैपर के साथ स्थानीय बाजार में एवं आसपास के क्ष़्ोत्रों में बेचने का काम करता था बाद में तकनीकी सपोर्ट के लिए टीनू उर्फ महेन्द्र से सम्पर्क होने पर 5000-0 प्र.मा. की नौकरी पर उसकों रख लिया था। कुछ दिनों बाद रूपेश एवं टीनू उर्फ महेन्द्र द्वारा ऑनलाईन शॉपिंग के माध्यम से सोनी कम्पनी का 8 जीबी एच.डी.कैमरा क्रय किया गया जिसके माध्यम से इन्दौर के सत्यम सिनेप्लेक्स के स्कॉय लाउंज सेक्शन में प्रथम शो में बैठकर उससे स्क्रीन रिकार्ड करने लगे तथा उसको कम्प्यूटर में डाउनलोड कर सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से पिक्चर क्वालिटि सुधार कर उसका मास्टर बनाने एवं उसे बेचने का काम चालू किया गया। टीनू द्वारा कम्पयूटर तकनीक का अच्छा ज्ञान होने से उसके द्वारा यूरोपीयन ओ.वी.एच. कम्पनी से 1000जीबी का क्लाउड सर्वर स्पेस किराये पर लिया जाकर पिक्चरों की रिलीज को विनआर सॉफटवेयर के माध्यम से कम्प्रेस कर अपलोड किया जाता था एवं अपने ग्राहकों से नेट के माध्यम से चेटिंग के दौरान डील तय होने एवं उनके द्वारा ऑनलाईन फण्ड ट्र्रांसफर किये जाने पर टीमव्यूवर के माध्यम से उनकोंकनेक्ट कर, उनके कम्प्यूटर पर अपने यमराज नाम के सर्वर से डाउनलोड करता था।
आरोपियों द्वारा हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों जैसे आयरन मैन-3, आशिकी-2, एक थी डायन, के अतिरिक्त स्पाईडर मेन, बोल बच्चन, डार्क नाईट राइजेस, जन्नत-2, जीआयजो, डाय हार्ड, जेम्स बॉण्ड की स्कॉय फॉल आदि फिल्मों की भी शूट की गई कॉपी तैयार की गई व इन्टरनेट व मोबाईल के माध्यम से ग्राहकों से सम्पर्क कर 25,000-00 रू से लेकर 3 लाख रू. तक की कीमत में सौदा तय कर सप्लाय की गई।
टीम द्वारा डेस्कटाप सिस्टम एक्सआन प्रोसेसर, 8 कोर, 12 जीबी रेम, 500 जीबी एचडी, ग्राफिक कार्ड 1 जीबी, 3 रिकार्डिग डिवाइस एचडी (सैमसंग, कोडक एवं सोनी), खाली डीवीडीज-200 कापीयर 1-10 डीवीडी, स्केनर, साफ्‌्‌टवेयर कन्वर्टर,एक्सर्टनल डीवीडी रायटर जो कि कीमत लगभग 53000 रू0 को जप्त किया गया। 
जिला अपराध शाखा द्वारा की गई पूछताछ मे ंआरोपियों के तार मध्यप्रदेश के अन्य शहरों जैसे भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के अतिरिक्त गुजरात, राजस्थान, नई दिल्ली के अतिरिक्त लाहौर, करांची पाकिस्तान एवं सिंगापुर के पायरेसी वर्ल्ड के लोगो से जुडे होना पाये गये है। 
आरोपियों में एक रूपेशजायसवाल मूल रूप से बागली जिला देवास का निवासी होकर 8 वी फेल होकर विगत कुछ समय से बंगाली चौराहे पर श्रीधाम अपार्टमेन्ट मे निवास करता है तथा दूसरा आरोपी टीनू उर्फ महेन्द्र शर्मा उम्र 25 साल निवासी रघुवंशी कालोनी इन्दौर 12 तक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षित होकर कम्प्यूटर का अच्छा तकनीकी ज्ञान रखता है। 
प्रकरण के पर्दाफाश करने में जिला अपराध शाखा के उप निरीक्षक कैलाश पाटीदार, विनोद सिंह ठाकुर, सउनि(अ) अमित दीक्षित, सउनि ब्रजेन्द सिंह जाट, आर. रमेश योगी, श्याम पटेल, रामप्रकाश बाजपेई, रामपाल, धर्मेन्द्र शर्मा, मनीष तिवारी, की उल्लेखनीय भूमिका रही है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा टीम को पुरूस्कृत किये जाने की घोषणा की गई है।

प्राणघातक हमले में आरोपी 05 वर्ष के कारावास से दंडित


इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- उपसंचालक अभियोजन श्री व्ही. के. मिश्रा ने बताया कि माननीय तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश श्री  अरूण कुमार द्वारा सत्र प्रकरण क्रं. 107/2012 पुलिस थाना एमआईजी विरूद्ध में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी लक्की चौहान पिता जगदीश चौहान (19) निवासी 127 रूस्तम का बगीचा इंदौर को धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुये 05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01 सितंबर 2011 को रात्रि लगभग 09.30 बजे देहाती नालसी लिखाने वाले अभियोगी अरूण वर्मा अपने दोस्त राहुल के साथ विजय होटल नारायण सेठ के कम्पाउण्ड में चाय पीने के लिये गये थे। तभी अचानक आरोपी लक्की और धतूरा दोनो ही उनके पास आये और राहुल से बोले तु बहुत तेज चल रहा है पुराने केश मे समझौता नही कर रहा है और आज तेरा काम लगा देते है एवं एकदम से लक्की ने अपनी कमर से चाकू निकाला और राहू के दाहिने पैर पर चाकू,दूसरा चाकू पेर में मारा एवं खूननिकलता देख भाग गया। बाद रिपोर्ट से थाना एमआईजी पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया था। 
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री उमाशंकर अग्निहोत्री अति. लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

दहेज प्रताडना हेतु पति, सास, ससुर तथा देवर 10 वर्ष के कारावास से दण्डित


इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश श्री  पी.के. सिन्हा सा. द्वारा सत्र प्रकरण क्रं. 509/09 में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी 1. विक्रमादित्य सिंह पिता जयप्रकाश सिंह (28) निवासी 617, अशोक नगर एरोड्रम रोड, इंदौर, 2. शिलादित्यसिंह पिता जयप्रकाश सिंह (31) निवासी सदर, 3. जयप्रकाशसिंह पिता जगजीत ंिसह (54) निवासी सदर 4. कौशल्या देवी पति जयप्रकाश सिंह (50) निवासी सदर को धारा 498-ए भादवि में दोषी पाते हुये प्रकरण के आरोपियों को 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक आरोपी को धारा 304 बी भादवि दोषी पाते हुये 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3000 रूपये केअर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी अवधेश प्रताप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी छोटी बहन सरिता की शादी दिनांक 14 मई 2003 को शिलादित्य सिंह से हुई थी। उस समय दहेज के रूप में 05 लाख रूपये नगर, 12 तौला सोना, टीबी फ्रिज, वाशिंग मशीन एवं अन्य सामान की मांग अभियुक्तों ने की थी। शादी के वक्त तीन लाख रूपये नगद एवं अन्य सामान देकर शेष बाद में देने की बात कहकर शादी कराई थी।    विवाह के पश्चात से ही पति शिलादित्य, सास , ससुर, एवं देवर द्वारा सरिता 14 मार्च 2009 को सूचना मिली बहन क साथ कुछ हादसा हुआ है। सरिता की मृत्यु की सूचना पुलिस विभाग द्वारा मिली। इस पर से अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया अनुसंधान के दौरान अभियुक्तो के विरूद्ध प्रकरण के अंतर्गत धारा 498-ए, 304 बी भादवि के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री मण्डलोई अपर लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

दहेज प्रताडना हेतु पति, सास, ससुर तथाजेठ 02 वर्ष के कारावास से दंडित


इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री नरसिंह बघेल ने आपराधिक प्रकरण क्रं. 194/05 पुलिस महिला थाना में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी 1. पंकज पिता सम्पतलाल जैन (34) निवासी गुमाश्ता नगर, 2. संजय पिता भेरूलाल जैन निवासी 233 गुमाश्ता नगर इंदौर, 3. सम्पतलाल पिता भेरूलाल जैन निवासी सदर, 4. शशीकला पति सम्पतलाल जैन निवासी सदर को धारा 498-ए भादवि में दोषी पाते हुये प्रकरण के आरोपियों को 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 400 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा प्रत्येक आरोपी को धारा 4 दहेज प्रतिशेध अधिनिमय के तहत 01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के सश्रम कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया सीमा का विवाह दिनांक 06 अप्रेल 2003 को 233 गुमाश्ता नगर इंदौर निवासी पंकज पिता सम्पतलाल के साथ हुआ था तथा विवाह के पश्चात से ही पति पंकज, सास शशीकला, ससुर सम्पतलाल, एवं जेठ संजय जैन द्वारा फरियादिया को दहेज हेतु प्रताडितकिया गया तथा अभियुक्तों द्वारा दहेज हेतु क्रूरतापूर्वक तरीके से फरियादिया के साथ गाली-गलौच, मारपीट करना, भूखा रखना तथा जान से मारने की धमकी आदि रूप से प्रताडित किया जा रहा था।
रिपोर्ट पर से पुलिस थाना महिला थाना पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने के उपरांत आरोपिगणों के विरूद्ध अभियोग न्यायालय पेश किया गया था। 
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री ब्रजेश उपाध्याय एवं श्री हेमंत राठौर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी इंदौर द्वारा की गयी।

07 आदतन, 23 संदिग्ध गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 28 अप्रेल 2013 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 07 आदतन तथा 23 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

03 स्थायी, 22 गिरफ्तारी व 126 जमानतीय वारन्ट तामील


इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये,गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 28 अप्रेल 2013 को 03 स्थायी, 22 गिरफ्तारी व 126 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते मिले 16 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक 28 अप्रेल 2013 को 17.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रूपेश यादव नगर स्कूल ग्राउण्ड से घोडी द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिलें 1. अनिल पिता मुन्नालाल गुण्डा 2. सुनील पिता रामचंद्र 3. जितेन्द्र 4. नितिन 5. सिकन्दर 6. दीपक 7. गणेश, 8 रामभाउ 9. गोपाल 10. किशोर, 11 रितेश 12. जाफर को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 24 हजार 600 रूपयें नगदी तथा 05 घोडी बरामद की गयी।   
पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक 28 अप्रेल 2013 को 21.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 45 पेनजॉन कॉलोनी से ताश पत्ते द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिलें 1.अनिल पिता राधेश्याम 2. गोपाल पिता नंददेव साहू 3. दीपक पिता शिवकुमार 4. नीलेश पिता गोरेलाल को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 2460 रूपयें नगदी तथा ताश पत्ते बरामद की गयी।   
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब ले जाते 06 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- पुलिस थाना महूं द्वारा कल दिनांक 28 अप्रेल 2013 को 11.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बदक मोह0 रेल्वे पुलिया क पास महू से अवैध शराब ले जाते हुये मिले 1. प्रदीप पिता सियाराम खटिक 2.पिन्टु उर्फ जुग्गा पिता प्रदीप खटिक को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 6 हजार रूपये कीमत की 60 लीटर  शराब बरामद की गयी।     
पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 28 अप्रेल 2013 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पलासिया थाना क्षेत्रान्तर्गत से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुये मिले बंगाली चौराहा निवासी संजय पिता शारदा जायसवाल (32) तथा 663 बजरंग नगर निवास अतुल पिता गिरजा प्रसाद (28) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनेके कब्जे से 4 हजार 500 रूपये कीमत की 100 क्वाटर देशीशराब बरामद की गयी।    
पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक 28 अप्रेल 2013 को नवलखा बस स्टेण्ड से अवैध शराब बेचते हुये मिले आनंद नगर भंवरकुआ निवासी सोनू पिता रमेश यादव (21) तथा चितावद निवासी रवि पिता शंकर लाल यादव को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1200 रूपये कीमत की 40 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
      पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 28 अप्रेल 2013 को 11.30 बजे  राजपुरा मार्ग चोरल से अवैध शराब ले जाते हुय मिले रोशिया जिला खरगौन निवासी मंशाराम पिता कैलाश भील (23) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 500 रूपये कीमत की 10 लीटर शराब बरामद की गयी।
      पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।