Wednesday, March 20, 2013

अंधे कत्ल का पर्दाफास ,खजराना पुलिस की ब़डी सफलता शादी के लिये राजी न होने से लडकी के पिता को मार डाला ।


इन्दौर -दिनांक 20 मार्च 2013-  थाना खजराना क्षैत्र बायपास खजराना दरगाह निर्माणाधीन लिंक रोड पर दिनांक 28.2.13 को रात्रि करीब 11/15 बजे पंकज संघवी की जमीन के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था पास मे ही एक मोटर सायकल एम पी 09 एन एस 3781 भी पडी थी। शव निर्माणाधीन रोड के किनारे पडे पत्थरो पर था तथा सिर मे चोटे होकर पूरा चेहरा खून से सना था प्रथम द्ृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था किन्तु एक्सीडेट की संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता था । पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुऐ मृत्यु का वास्तविक कारण जानने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये ।
              सूचना कर्ता धनसिह पिता रामाजी चौधरी की सूचना पर थाना खजराना पर मर्ग क्र 12/13 धारा 174 जा फौ का दर्ज किया गया तथा अज्ञात लाश को पी एम हेतु रवाना किया गया मौके पर मौजूद मोटर सायकल की जानकारी प्राप्त करने पर मृतक की पहचान घनश्याम पिता बालाराम सोनगरा उम्र 40 वर्ष नि गांधीग्राम कालोनी खजराना इंदौर के रुप मे हुई ।साथ ही परिजनो द्वारा भी मृतक की शिनाख्त कर ली गई ।
             प्रारंभिक जांच मे परिजनो के कथन लिये गये जिसमे मृतक की पत्नी शशी बाई ,लडका सुरेश ,लडकी रंजना द्वारा बताया गया कि मृतक घनश्याम मकान बनाने की ठेकेदारी करता था तथा उसके अधीनस्थ कई कारीगर व लेबर काम करते थे ।मृतक के दो मकान है एक मकान गांधीग्राम मे जिसमे मृतक की मा भागवंती बाई रहती है तथा दूसरा मकान ग्राम टिगरिया राव काकड  पर है जिसमे मृतक की पत्नी तीन लडकी व दो लडके रहते है मृतक का दोनो घरो मे आना-जाना रहता था दिनांक 27.2.13 को मृतक काम करके टिगरिया राव वाले घर करीब शाम 5/30 पहुचा तथा उसने अपनी पत्नी को बताया कि गांधीग्राम वाले घर मे बिजली कटी हुई है तथा माँ भी घर पर नही है इसलिये वह अपनी पत्नी से टिफिन लेकर गांधीग्राम वाले घर पर आ गया था ।
  दिनांक 28.2.13 को दिन भर मृतक अपने टिगरिया राव वाले घर पर नही पहुचा रात्रि करीब 7/00बजे मृतक का फोन उसके घर पर आया था जो बेटी रंजना ने सूना था मृतक ने कहा था कि मै सब्जी लेकर आ रहा हू क्या-क्या लाना है,पुनः मृतक ने 8/40 पर फोन कर बताया कि अभी थोड़ी देर मे आता हू कनाडिया वाईन शाप पर सुनील चौहान व दोस्तो के साथ बैठा हू ,इसी दौरान मृतक ने संजय चौहान निवासी गांधीग्राम से भी बात की थी ।जब रात को बहुत देर तक मृतक अपने घर नही पहुचा तो मृतक की बेटी रंजना ने सुनील को फोन लगाकर पूछा था ।सुनील ने रंजना को बताया कि हम लोग वाईन शाप पर बैठे थे मै घनश्याम से बात कर घर आ गया हू  घनश्याम का मुझे नही पता कहां है ।
           मृतक घनश्याम की पी.एम. रिपोर्ट एंव डाक्टर के अभिमत मे मृत्यु का कारण किसी भारी वस्तु से सिर पर प्रहार कर पहुचाई गई चोटो से मृत्यु होना बताया सबब प्रारभिक जांच एंव मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 302 भादवि का प्रकरण अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर निरीक्षक सी. बी. सिह थाना प्रभारी खजराना द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई ।
       कनाडिया बायपास कलाली पर जानकारी प्राप्त करते ज्ञात हुआ कि दिनांक 28.2.13 को शाम करीब 7/45  से 10/45 के बीच सुनील ,मृतक घनश्याम व अन्य दो लड़के चारो ने शराब पी थी व खाना खाया था मृतक घनश्याम नशे मे घूत्त था जिसको सुनील घनश्याम की मोटर सायकल पर बैठा कर खजराना तरफ सर्विस रोड पर ले गया था पीछे-पीछे उन दोनो लडको को भी मोटर सायकल से जाते देखा था ।

    पुनः पुलिस अधीक्षक महोदय श्री ओ पी त्रिपाठी से मार्ग दर्शन प्राप्त कर संदेही सुनील चौहान को पकडा पूछताछ करने पर सुनील गुमराह करता रहा किन्तु सख्ती से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि मेरे घर के सामने रहने वाले मृतक घनश्याम की बीच वाली लडकी रंजना से प्रेम करता था तथा रंजना से शादी करना चाहता था किन्तु मृतक घनश्याम ने सुनील शादी शुदा होने से इंकार कर दिया था फिर भी रंजना व सुनील की बातचीत होती रहती थी जिस पर मृतक घनश्याम गुस्सा होता था ,सुनील का अपनी पत्नी से विवाद होकर उसके पीहर मे रह रही है इसलिये सुनील ने रंजना के बाप को रास्ते से हटाने के उद्देश्य अपने साथी जितेन्द्र पिता ओकार बेलदार उम्र 24 साल नि अर्जुन बरौदा थाना क्षिप्रा व एक अन्य के साथ 28.2.13 के दोपहर बंगाली कालोनी पर दारु पीकर बाद कनाडिया रोड वाईन शाप पर हत्या की योजना बनाई तथा मृतक घनश्याम को अत्यधिक दारु पिलाकर घटना स्थल पर लाकर रोड किनारे पडे पत्थरो से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई तथा मृतक का मोबाईल मय सीम के भी अपने साथ ले गये थे ।

      आरोपी सुनील के बयान के आधार उसके घर से घटना मे प्रयुक्त मोटर MP11-NB-6461 डिस्कवर जो पप्पू बरगुंडा की ,घटना के समय पहना खून आलूदा जिंस की पेंट व तथा घटना के पूर्व मे उपयोग मे लाई गई सीम व,ड्रायविंग लायसेंस उसके घर जप्त कर लिये गये तथा इसका साथी जितेन्द्र पिता ओकार बेलदार को भी पाल्दा से गिरफ्तार कर उससे मृतक घनश्याम का मोबाईल जप्त कर लिया गया है एक अन्य साथी जो मजदूर होकर जोबट अलिराजपुर का घटना दिनांक से फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिये टीम भेजी गई है ।
   अपराध पंजीबद्द होने के 48 घंटे के अंदर वरिष्ठ अधिकारियो के उचित व सतत मार्गदर्शन मे थाना खजराना के अधिकारी कर्मचारी टी आई सी बी सिह ,उनि ए के शेषा ,उनि एम एल पवार ,सउनि सी पी यादव,प्र आर राकेश ,प्रआर मंगलसिह ,आर सुरेश आर मनोज आर नरेन्द्र आर सत्यनारायण जाट आर संतोष व आर विकास आर बृजेन्द्र व आर शिवप्रसाद के निरन्तर विवेचना कर अति गंभीर अंधे कत्ल को उजागर करने मे सफलता प्राप्त की है ।
          यहा यह उल्लेखनीय है कि घटनास्थल के नजदीक ही नाहरशाहवाली दरगाह पर सालाना उर्स चल रहा था तथा ऐसी स्थिति मे तत्परता से मामले को उजागर कर देने से किसी प्रकार की कोई संवेदनशील स्थिति निर्मित नही हो सकी ।


अफीम तस्कर 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित


इन्दौर -दिनांक 20 मार्च 2013- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 18/10 आरोपी मयूर पिता यामीन शेख तथा राजेश उर्फ राजू राजस्थानी के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. मयूर पिता यामीन शेख (22) निवासी बालागंज दत्त रोड मंदसौर को धारा 8/18 (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
2. राजेश  उर्फ राजू राजस्थानी पिता धन्नालाल (26) निवासी विकास नगर छोटा बागंडदा इंदौर को धारा 29 सहपठित धारा 8/18 बी एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 12.04.2010 कोथाना प्रभारी प्रतीक राय नारकोटिक्स सेल इंदौर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि मयूर निवासी मंदसौर का अफीम लेकर राजेश उर्फ राजू राजस्थानी को देने आ रहा है। थाना प्रभारी द्वारा मय फोर्स के सिरपुर तालाब इंदौर के पास पहुचे तथा घेराबंदी कर मुखबिर द्वारा बताये हुलिया के अनुसार दो संदिग्ध व्यक्तियों पकडा, जिनका नाम पता पूछते अपना नाम मयूर बताया जिसकी तलाशी लेने पर दाहिने हाथ लाल रंग की प्लास्टिक की थैली दिखी। थैली के अंदर 03 किलो 102 ग्राम अफीम होना पायी गयी। उक्त अफीम को जप्त कर मौके पर उपस्थित राजेद्गा उर्फ राजू राजस्थानी जो कि अफीम की डिलेव्हरी लेने आया था उसे भी कारण बताते गवाहों के समक्ष गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष  लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

आईआईएम प्रोफेसर अमृता पंचोली की हत्या के प्रकरण में मुखय आरोपी आजीवन कारावास एवं सहआरोपी 02 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित


इन्दौर -दिनांक 20 मार्च 2013- पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर श्री विपिन माहेश्वरी ने बताया कि दिनांक 17/18-12-2009 की दरमियानी रात्रि को आईआईएम किशनगंज की प्रोफेसर कुमारी अमृता पिता नारायण पंचोली (32) निवासी क्वाटर नं. 32 आईआईएम परिसर की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर मोबाईल फोन, नगदी व जेवरात लूटकर ले गये थे। सुबह करीब 07.30 बजे नौकरानी शारदा बाई निवासी रामरहीम कॉलोनी राऊ की पहुॅची, दरवाजा खटखटाने पर नही खुलने पर पीछे के दरवाजे को धक्का देकर अंदर जाकर देखा तो अमृता पंचोली का रक्त रंजित शव पंलग के पास फर्श पर औंधी अवस्था में पड़ा था। आईआईएम के गार्ड संजय सिंह द्वारा जरिये टेलीफोन थाना किशनगंज तथा कंट्रोल रूम पर सूचना देने पर मौके पर अविलंब सीन ऑफ क्राईम मोबाईल यूनिट के ज्यैष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. सुधीर शर्मा, मय एफएसएल टीम के, तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर श्री संजय राणा, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विपिन माहेश्वरी, तत्कालीन पुलिसअधीक्षक श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री सत्येन्द्र शुक्ल, अपराध शाखा के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद तिवारी, तत्कालीन उपपुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री जितेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी किशनगंज रघुप्रसाद व उनकी टीम के उनि परमार, सउनि सोलिया, प्रआर. मेहताबसिंह तथा महिला आर. कृष्णा पहुॅचे। मौके पर शारदा की रिपोर्ट पर अपराध धारा 302 भादवि का पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया।
वरिष्ठ अधिकारीयों के निर्देशन तथा मार्गदर्शन में विवेचना करते, दौराने विवेचना मृतिका अमृता पंचोली के लूटे गये मोबाईल फोन का पता लगाते उक्त मोबाईल फोन में इंदौर के थाना बाणगंगा क्षैत्र के हेमू वर्मा नामक व्यक्ति की सीम चालू होना पायी गयी। जिसे पकड़कर पूछताछ करने पर उसने उक्त मोबाईल फोन अमित पंजाबी नावेल्टी मार्केट से खरीदना बताया जिसका बिल भी प्रस्तुत किया। अमित पंजाबी से पूछताछ करने पर उसने भावेश सोनी निवासी नालंदा परिसर से उक्त मोबाईल फोन खरीदना बताया जिसको बेचते वक्त उसका ड्रायविंग लायसेंस आईडेन्टीटी के रूप में लगाया था। भावेश सोनी के निवास पर पहुॅचकर उसे पकड़ा गया उसके पास से अमृतापंचोली का एटीएम कार्ड व ड्रायविंग लायसेंस मिल गये। भावेश सोनी से पूछताछ करने पर उसने अनिल पिता रामचंद्र पटेल ड्रायवर आईआईएम द्वारा मोबाईल बिक्री करने के लिये देना बताया तथा अनिल के साथ एटीएम से पैसे निकालने जाना बताया। भावेश सोनी को गिरफ्तार कर एटीएम व ड्रायविंग लायसेंस जप्त किये गये। 
संदेही अनिल पटेल के पास पहुॅचने तथा सखती से पूछताछ करने पर उसने अमृता पंचोली की हत्या पैसो की लालच में करना स्वीकार किया। विस्तृत पूछतांछ करने पर बताया कि दिनांक 15.12.09 को अमृता पंचोली की गाडी पंचर हो गयी थी, जिसकी स्टेप्नी चेन्स कर पंचर बनवाने के लिए वह लेकर गया था। दिनांक 17.12.09 को अमृता पंचोली द्वारा गाडी की चाबी देकर स्टेप्नी लेने भेजा था जो लाने के बाद देखा कि गाडी मे क्वाटर की चाबी रखी थी, क्वाटर पर पहुंकर अंदर से पिछले दरवाजे की चटकनी खोलकर दरवाजा सरका दिया था तथा चाबी अमृता पंचोली को दे दी थी। शाम 06.00 बजे क्वाटर में घुसकर दूसरी मंजिल मे जाकर छुप किया था अमृता पंचोली के आने के बाद रात्रि करीब 12.00 बजे चाकू लेकर गया एवं पैसे की मांग की, चिल्लाने पर चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी थी। अनिल पटेलको मौके पर गिरफ्तार कर हत्या कर लूटा गया मोबाईल फोन व सोने चांदी के जेवरात जप्त किये गये एवं घटना में प्रयुक्त चाकू तथा पहने हुये कपड़े जप्त किये गये। एफएसएल टीम द्वारा आरोपी के, रक्तयुक्त पद्‌चिन्ह, चांस फिंगर प्रिन्ट आदि प्रिजर्व कर संकलित किये गये थे, जिनसे मिलान करने पर आरोपी अनिल से मेंच करना पाये गये। प्ररकण का अनुसंधान वैज्ञानिक भौतिक साक्ष्यों के आधार पर किया जाकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 
विवेचना पूर्ण कर चालान दिनांक 12 मार्च 2010 को महू न्यायालय प्रस्तुत किय गया था, उपरोक्त प्रकरण राज्य शासन द्वारा शनद्गानी खेज के अंतर्गत लिया गया था जिसका ट्रायल कोर्ट माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय श्री आशीष दीक्षित द्वारा सुनवाई हुई जिसमे ंअतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री पी.व्ही. शुक्ल द्वारा प्रकरण में विशेष रूचि नेकर संबंधित न्यायालय के गवाहों को ब्रीफिंग करके न्यायालय में गवाहों के बयान करवाये गये।  
आज दिनांक 20 मार्च 2013 को माननीय न्यायाधीश महोदय श्री आशीष दीक्षित द्वारा मुखय आरोपी अनिल पिता रामचन्द्र पटैल (32) निवासी 134 ब्रजबिहार कॉलोनी इंदौर को आजन्म कारावास एवं सहआरोपी भावेश  पिताअनोखी लाल सोनी (22) को दो वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया।

मानव दुर्व्यापार की रोकथामहेतु झोन स्तरीय कार्यशाला


इन्दौर -दिनांक 20 मार्च 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा मानव दुर्व्यापार की रोकथाम हेतु झोन स्तरीय तीन दिवसीय कार्यशाला का उद्‌घाटन स्थानीय फॉरच्यून लैण्डमार्क होटल, में महिला प्रकोष्ठ की पुलिस महानिरीक्षक डॉ. श्रीमती आशा माथुर के मुखय आतिथ्य में हुआ। अपने उद्‌बोधन सम्भाषण में डॉ. श्रीमती आशा माथुर ने इस कार्यशाला से इन्दौर झोन के पुलिस अधिकारियों को इस विषय की बारीकियों को सीखने एवं व्यवहारिक रूप से होने वाली तकलीफो से निजात मिलने की बात कही। 
उद्‌घाटन सत्र में श्री प्रवीण माथुर, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर ग्रामीण, इन्दौर, श्री राकेश गुप्ता, पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर शहर, इन्दौर, पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री रूडौल्फ अल्वारेज, पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री ओ.पी. त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री अनिल सिंह कुशवाह उपस्थित थे। 
कार्यशाला में इन्दौर झोन के धार, झाबुआ, खण्डवा, खरगौन, बडवानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर के उप निरीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर तक के अधिकारियों के साथ-साथ चाईल्ड लाईन इन्दौर, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल सम्प्रेक्षण गृह, महिला बाल विकास, श्रम विभाग,सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों के साथ-साथ एन.जी.ओं द्वारा भाग लिया गया।  
कार्यशाला के प्रथम दिवस प्रथम सत्र में मानव दुर्व्यापार विषय पर श्रीमती मनीषा पाठक सोनी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर द्वारा प्रभावशील पॉवर पांईट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्रतिभागियों को इस विषय पर जागरूक किया गया। द्वितीय सत्र में जन साहस एन.जी.ओ देवास के श्री आसिफ द्वारा बंधुआ मजदूर विषय की केस स्टडी एवं इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ, पंजाब, हरियाणा के बंधुआ मजदूरो को छुडाने तथा हाल ही में मुरैना से मुक्त कराये गये 5 बंधुआ मजदूरों के अनुभवों के साथ अपना व्याखान प्रतिभागियों को दिया गया। 
प्रतिभागियों को प्रथम दिवस के अंतिम सत्र में भोर प्रोजेक्ट मन्दसौर की श्रीमती कल्पना द्वारा बांछडा एवं बेडिया जाति संवर्ग की महिलाओं के मानव दुर्व्यापार विषय पर जानकारियों से अवगत कराया गया।  
कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री विनय पॉल द्वारा किया गया एवं प्रतिभागियों एवं अतिथियों का आभार श्री मनोज कुमार राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध द्वारा व्यक्त किया गया।

21 आदतन व 13 संदिग्ध गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक20 मार्च 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 21 आदतन व 13 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

27 स्थायी, 68 गिरफ्तारी व 249 जमानतीय वारन्ट तामील


इन्दौर -दिनांक 20 मार्च 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 19 मार्च 2013 को 27 स्थायी, 68 गिरफ्तारी व 249 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुए मिले 02 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 20 मार्च 2013- पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को 12.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना केआधार पर बाजार चौक दतोदा से ताद्गा पत्तों द्वारा हार-जीत का जुऑ खेलते हुए मिलें भंवरसिंह पिता रामचन्द्र तथा रामचन्द्र को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 450 रूपयें नगदी तथा ताद्गा पत्ते बरामद किये गये।  
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध द्गाराब ले जाते/बेचते 07 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 20 मार्च 2013- पुलिस थाना बड़गौदा द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को  मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बडगौदा थाना क्षेत्रान्तर्गत से अवैध शराब ले जाते हुए मिले उमरवंद थाना मनावर निवासी दयाराम पिता मगन पटेरिया तथा धोलाय निवासी हरलाल पिता छीतर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1330 रूपये कीमत की 38 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
पुलिस थाना किद्गानगंज द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को 06.30 बजे कोदरिया चोपाटी से अवैध शराब ले जाते हुए मिले यही के रहने वाले जितेन्द्र पिता हरिसिंह (25) तथा सदर निवासी विनोद पिता द्गिाव मूर्ति (42) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1140 रूपये कीमत की 39 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
पुलिस थानारावजीबाजार द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को 18.40 बजे लुनियापुरा पुल के पास इंदौर से अवैध शराब बेचते हुए मिले 61 लुनियापुरा निवासी लखन पिता जगत सिंह (21) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 990 रूपये कीमत की 27 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
पुलिस थाना संयागितागंज द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को 20.50 बजे भील कॉलोनी मूसाखेडी से अवैध शराब बेचते हुए मिली यही की रहने वाली लक्ष्मी बाई पति रामचन्द्र (55) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 890 रूपये कीमत की 21 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
पुलिस थाना सदरबाजार द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को 15.00 बजे आरोपी के घर के पास से अवैध शराब बेचते हुए मिले बक्षीबाग उर्दू स्कूल के पास निवासी पिंकी विजय (28) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 880 रूपये कीमत की 27 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 03 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 20 मार्च 2013- पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को  09.30 बजेमुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इंदौर धार रोड सनावद चौराहा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये ग्रीड रोड बेटमा निवासी मोह. शाकिर पिता बाबू खां (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 छुरा जप्त किया गया।
पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को 14.30 बजे बडा गणपति मेजिक स्टेण्ड से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले मुन्ना पिता गणेद्गा (40) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू जप्त किया गया।
पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को 11.30 बजे भेरूबाबा मंदिर के पीछे अन्नपूर्णा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले 66 महावर नगर निवासी अनिल पिता नंद किशोर (23) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 छुरा जप्त किया गया। 
           पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

Tuesday, March 19, 2013

कुखयात नकबजन चोरी के वाहन सहित गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 19 मार्च 2013-पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर रूडोल्फ अल्वारेस व्दारा क्राईम ब्रांच के अति. पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्रसिंह को इंदौर शहर में बड रही वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिये निर्देशित किया गया था। उक्त कार्यवाही हेतु उप पुलिस अधीक्षक सीताराम यादव के मार्गदर्शन में उनि कैलाश पाटीदार की टीम का गठन किया गया। टीम को मुखबीर से सूचना मिली की पुराना नकबजन दिलीप पिता सुखराम बलाई निवासी मालवीय नगर का चोरी की मोटर सायकल पर चोरी करने की नियत से घूम रहा है। मुखबीर की सूचना पर तुरंत कार्यवाही करते हुये टीम ने दिलीप बलाई को वाहन सहित पकडा जिसने पूछताछ में मोटर सायकल हीरो होण्डा पेशन प्लस एमपी 09 एमडी 0411 थाना क्षेत्र विजयनगर के सी 21 माल से चुराना बताया। जो थाना विजयनगर पर अप 251/13 धारा 379 भादवि का पंजीबद्ध है। आरोपी को मय मोटर सायकल के अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना विजयनगर के सुपुर्द किया गया जहां आरोपी से अन्य मामलों में पूछताछ जारी है। आरोपी थाना विजयनगर पर गिरफ्तारी वांरट में फरार था।
               उक्तआरोपी को पकड़ने में टीम के सउनि बिजेन्द्र जाट, प्रआर रामअवतार दीक्षित, आर श्याम पटेल, रमेश योगेश्वर मनोज रामप्रकाश बाजपेयी का सराहनीय योगदान रहा।

श्री रूडोल्फ अल्वारेस भापुसे द्वारा पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर का कार्यभार ग्रहण किया





इन्दौर -दिनांक 19 मार्च 2013- आज दिनांक 19 मार्च 2013 मंगलवार को 10.00 बजे श्री रूडोल्फ अल्वारेस भापुसे द्वारा पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर का कार्यभार पुलिस अधीक्षक कार्यालय इंदौर में ग्रहण किया है। 

एनडीपीएस एक्ट में आरोपियों को 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 04 हजार रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर -दिनांक 19 मार्च 2013- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 29/09 आरोपी कय्‌यूम पिता असगर तथा जितेन्द्र पिता हुकुमसिंह चौधरी के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. कय्‌यूम पिता असगर मुसलमान (35) निवासी ग्राम खेड़ी सिहोद, थाना मानपुर, जिला इंदौर को धारा 8/20 (बी) (ii) (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 04 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
2. जितेन्द्र पिता हुकुमसिंह चौधरी (30) निवासी ग्राम खेड़ी सिहोद, थानामानपुर, जिला इंदौर को धारा 29 सहपठित धारा 8 सहपठित धारा 20 (बी) (ii) (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 04 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि निरीक्षक जी.आर. गोलिया, थाना सांवेर जिला इंदौर में तत्कालिन थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 15 सितम्बर 2009 को 11.45 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति टी.व्ही.एस. मोटरसायकल नं. एमपी-09/जेएम/8721 से अवैध रूप से गांजा लेकर आ रहे हैं। थाना प्रभारी द्वारा मय फोर्स के राजोद फाटे पर नाकाबंदी कर मुखबिर द्वारा बताये हुलिया के अनुसार दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोका गया, जिनका नाम पता पूछते अपना नाम कय्‌यूम पिता असगर तथा जितेन्द्र पिता हुकुमसिंह गारी बताया, जितेन्द्र मोटरसायकल चला रहा था तथा कय्‌यूम पीछे बैठा था, कय्‌यूम के दोनो पैरों पर एक सफेद रंग की मटमेले प्लास्टिक की बोरी थी, उसकी तलाशी लेने पर कुल 02 किलो 330 ग्राम गांजा होना पाया गया। उक्त गांजे को जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

16 आदतन व 21 संदिग्ध गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 19 मार्च 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 18 मार्च 2013 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 16 आदतन व 21 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

34 स्थायी, 65 गिरफ्तारी व 425 जमानतीय वारन्ट तामील


इन्दौर -दिनांक 19 मार्च 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 18 मार्च 2013 को 34 स्थायी, 65 गिरफ्तारी व 425 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणोमें जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ/ सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिले 19 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 19 मार्च 2013- पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक 18 मार्च 2013 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मालवामील कम्युनिटी हाल वायएन रोड से ताद्गा पत्तों द्वारा हार-जीत का जुऑ खेलते हुए मिलें मोह0 साजिद अली, मोह0 इरफान, मोह0 साकिर , निहालउद्वीन, असरद अली, मोहसीन, मोह0 खान, अ0 खालिक, सलमान , शेख मोहम्मद, मोह. सादिक, सादिक अंसारी, संजय , शरद, विशाल तथा आबिद को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 18 हजार 60 रूपयें नगदी तथा ताद्गा पत्ते बरामद किये गये। 
        पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक 18 मार्च 2013 को 13.35 बजे  बनेडिया नाका देपालपुर से सट्‌टे की गतिविधि मे लिप्त मिलें धाकड शेरी देपालपुर निवासी मनोहर पिता केद्गार सिंह (40) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 3500 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये। 
        पुलिस थाना खुडैल द्वारा कल दिनांक 18 मार्च 2013 को 13.35 बजे ग्राम धामनाय द्गिाव मंदिर के पीछे से सट्‌टे की गतिविधि मे लिप्त मिलेंधमनाय निवासी रतनलाल पिता हीरालाल (45) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 2070 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये। 
       पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 18 मार्च 2013 को बाणगंगा थाना क्षेत्रान्तर्गत से सट्‌टे की गतिविधि मे लिप्त मिलें मुरादपुरा निवासी धमेन्द्र पिता भागीरथ (27) तथा 235 वृंदावन कॉलोनी निवासी सचिन पिता सुरेद्गा (35) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1170 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण किये गये। 
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध द्गाराब ले जाते 05 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 19 मार्च 2013- पुलिस थाना महूं द्वारा कल दिनांक 18 मार्च 2013 को 10.15 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टीचर कॉलोनी महूं से अवैध शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले विजय पिता अर्जुन (23) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 7 हजार रूपये कीमत की 6 पेटी देद्गाी गुलाब शराब बरामद की गयी।
पुलिस थाना अन्नपूर्णां द्वारा कल दिनांक 18 मार्च 2013 को 22.30 बजे घनद्गयामदास नगर से अवैध शराब ले जाते हुए मिले महक वाटिका के पासनिवासी मुकेद्गा पिता प्रहलाद (22) तथा दिग्विजय नगर हवावंगला के पास निवासी किद्गान उर्फ मुरली पिता अनन्दु को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1310 हजार रूपये कीमत की 47 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 18 मार्च 2013 को 20.15 बजे राहुल नगर टेकरी बिचोली मर्दाना से अवैध शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले नवीन पिता रमेद्गा ठाकुर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1200 हजार रूपये कीमत की 25 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक 18 मार्च 2013 को 21.15 बजे भील कॉलोनी कम्युनिटी हाल के पास से अवैध शराब बेचते हुए मिली यही की रहने वाली रानू बाई पति संतोष को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 720 हजार रूपये कीमत की 18 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
पुलिस द्वारा दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 04 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 19 मार्च 2013- पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक 18 मार्च 2013 को 21.00 बजे मुखबिर से मिली सूचना केआधार पर मूसाखेडी रिंग रोड चौराहा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये वाटर पंप आजाद नगर निवास इमरान पिता सईद खान (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू जप्त किया गया।
        पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 18 मार्च 2013 को 20.30 बजे चमेली पार्क इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले 66 शुक्लानगर निवासी अजय पिता अमरसिंह चौहान (30) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 छुरा जप्त किया गया।
        पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक 18 मार्च 2013 को 00.30 बजे रूस्तम का बगीचा रविदास मंदिर के सामने से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले 103 गोमा की फैल निवासी सोनू उर्फ अजय पिता भगवान कोरी (19) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 तलवार जप्त की गयी।
         पुलिस थाना महूं द्वारा कल दिनांक 18 मार्च 2013 को 12.10 बजे बस स्टेण्ड महूं से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले सांई श्रृद्वा कालोनी गुर्जर खेडा महूं निवासी अरविंद पिता किशोर (26) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू जप्त किया गया।
       पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरणपंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

Monday, March 18, 2013

माणिकबाग पुल मार्ग डायवर्सन



इन्दौर -दिनांक 18 मार्च 2013-  इन्दौर के विकास के लिए माणिकबाग पुल (टी-चौइथराम पुल) का निर्माण कार्य प्रगति पर है, दिनांक 19.3.2013 से इस मार्ग को पूर्णतः बन्द किया जा रहा है, सुगम यातायात संचालन एवं दुर्घटना रहित बनाने के लिए यातायात पुलिस व्दारा निम्नानुसार यातायात डायवर्सन किया जायेगाः-
1. माणिक बाग से चौईथराम अस्पताल की ओर जाने वाला यातायातः- यह यातायात माणिक बाग ब्रिज से ट्रान्सपोर्ट नगर होते हुए भंवरकुआ रोड़ से भंवरकुआ चौराहा होते हुए ए.बी.रोड़, राजीव गॉधी चौरहा से चौईथराम मंडी ,टी-चौईथराम अस्पताल जावेगा।
2. चौईथराम मण्डी से माणिकबाग ब्रिज की ओर जाने वाला यातायातः- यह यातायात चौईथराम मंडी चौराहे से राजीव गॉधी चौराहा,ए.बी.रोड़,भवरकुंआ चौराहा होते हुए ट्रान्सपोर्ट नगर से माणिकबाग ब्रिज की ओर आवागमन करेंगे। केवल चौईथराम अस्पताल एवं स्कूल की ओर आवागमन करने वाले इस मार्ग से प्रवेश कर संकेगें एवं पुलिया से वापस लौटेगें।

नकबजनी का फरारी बदमाश क्राईम ब्रांच ने पकडा


इन्दौर -दिनांक 18 मार्च 2013- इंदौर शहर में फरार आरापियों की धडपकड हेतुपुलिस अधीक्षक मुखयालय डा. आशीष ने क्राईम ब्रांच के अति. पुलिस अधीक्षकद्वय श्री मनोज कुमार राय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्रसिंह को निर्देश दिये थे। निर्देशानुसार क्राईम ब्रांच के उप पुलिस अधीक्षक एस. आर. यादव एवं अजीम खान के मार्गदर्द्गान में, सउनि उमाशंकर यादव के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना राजेन्द्र नगर जिला इंदौर के अप क्रमांक 578/10 धारा 380,457 में भादवि में नकबजनी का फरार आरोपी राकेश उर्फ जाली पिता मांगीलाल (30) नि नंदबाग कालोनी बाणगगा को पश्चिम इंदौर क्षेत्र में घूमते देखा गया है। इस सूचना पर टीम द्वारा उक्त नकबजनी में फरार आरोपी को पकडा। आरोपी के खिलाफ थाना बाणगंगा के प्रकरण में 1 वारंट एवं थाना क्षिप्रा में 4 स्थाई वांरट होना पाये गये। आरोपी को फरारी हालात मे पकडा गया और थाना बाणगंगा को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया। आरोपी से अन्य नकबजनी के प्रकरण में पूछताछ जारी है।
उक्त आरोपी को पकड़ने में टीम के सउनि (अ) अमित दीक्षित, प्रआर ओम प्रकाश तिवारी, विजय सिंह, ओमप्रकाश सोलंकी, राजभान, आर रविन्द्र सिंह कुशवाह, महेन्द्रसिंह, योगेन्द्र सिंह, सुभाष सूर्यवंशी का सराहनीय योगदान रहा। 

27 आदतन व 17 संदिग्ध गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 18 मार्च 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 17 मार्च 2013 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 27 आदतन व 17 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।