Friday, August 31, 2012

पारदी गिरोह के सदस्य से पूर्व की नकबजनी का 5 लाख से अधिक का मश्रुका बरामद

इन्दौर -दिनांक 31 अगस्त 2012- इंदौर शहर में बढ़ रही लूट, डकैती, मर्डर, नकबजनी की घटनाओं को रोकने के लिए उपपुलिस महानिरीक्षक इंदौर श्री ए.सांई मनोहर ने क्राइम ब्रांच एवं इंदौर जिले के सभी थाना प्रभारियों को इस बात के लिये निर्देशित किया कि सम्पत्ती अपराधों एवं जिले में होने वाली घटनाओं मे त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों की पतारसी कर अपराधियों की धरपकड़कर कर सम्पत्ती अपराधों का पता लगाया जाकर सम्पत्ती बरामद की जावे।
          इस क्रम में पुलिस अधीक्षक पूर्व क्षेत्र श्री ओ.पी. त्रिपाठी द्वारा थाना प्रभारी पलासिया अजय जैन को निर्देशित किया कि पूर्व में पारदियों द्वारा घटित की गयी कैलाश पार्क स्थित राजीव गुप्ता एवं शीतल नगर व बैकुण्ठ धाम में भी हुई नकबजनी की बड़ी घटनाओं में गिरफ्तार पारदियों की गैंग के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर उनसे प्रकरण कर शेष मश्रुका बरामद किया जावे। इस संबंध में थाना प्रभारी अजय जैन द्वारा एक पुलिस दल उपनिरीक्षक के एन शर्मा के साथ लगाया गया जो थाना जूनी इंदौर के डकैती के अपराध में गिरफ्तार आरोपी काडा उर्फ करणपिता दूधसिंह पारदी (25) निवासी छोटी कनेरी खेजराचक थाना धानरावदा जिला गुना को पुलिस रिमाण्ड लेकर पूछताछ की गयी। पुलिस द्वारा उक्त आरोपी से पूछताछ करने पर उसने सोने की 08 चूड़ी, 01 मंगलसूत्र, 01 पेण्डल, 01 ब्रेसलेट, कान के लटकन चुराना स्वीकार किया, उक्त मश्रुका बरामदगी हेतु पुलिस दल को भेजा गया। जो आरोपी काडा उर्फ करण ने अपने मकान के पीछे जमीन में पॉलीथिन मे रखकर गाड रखा था। पुलिस दल ने उक्त मश्रुका करीब 19 तोला सोना कीमती 5 लाख 70 हजार रूपये का जप्त किया गया। आरोपी काडा से क्षेत्र की अन्य वारदातों के संबंध मे व इसके साथियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

34 आदतन तथा 23 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 31 अगस्त 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 30 अगस्त 2012 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 34 आदतन तथा 23 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

04 स्थाई, 76 गरफ्तारी, 214जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 31 अगस्त 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 30 अगस्त 2012 को 04 स्थाई, 76 गिरफ्तारी व 214 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ/सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिले 07 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 31 अगस्त 2012- पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक 30 अगस्त 2012 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर लाल अस्पताल के पीछे चाय की दुकान से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिले नरेन्द्र, पिता लल्लू सिंह जाट, बसंतीलाल पिता कन्हैयालाल, महेद्गा पिता कडवासिंह, विजय पिता मोतीराम तथा माजिद खान को पकड़ा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल 11 हजार रूपये तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
         पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक 30 अगस्त 2012 को 23.00 बजे राज मोहल्ला से ताद्गा पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑखेलते हुये मिले राकेद्गा पिता चंदूलाल तथा  बच्छराम पिता सज्जनलाल को पकड़ा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल 1 हजार रूपयें नगदी तथा ताद्गा पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब ले जाते हुए मिला 07 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 31 अगस्त 2012- पुलिस थाना अन्नपूर्णां द्वारा कल दिनांक 30 अगस्त 2012 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घनद्गयाम दास नगर से अवैध शराब ले जाते हुए मिले यही के रहने वाले संजय पिता दुर्गाचन्द्र (35) तथा सदर निवासी अनिल पिता गणेद्गा (35) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 04 हजार 400 रूपये कीमत की 90 क्वाटर व 25 पाव देद्गाी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 30 अगस्त 2012 को 21.10 बजे तेजु की दुकान के आगे फुटपाथ डायकान सिटी दतोदा से अवैध शराब ले जाते बेचते हुए मिले लाला घाट दतोदा निवासी कमलेद्गा पिता राधेद्गयाम पाटीदार (20) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 6 हजार 500 रूपये कीमत की 72क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक 30अगस्त 2012 को 21.00 बजे रामानंद नगर नाले के पास से अवैध शराब ले जाते बेचते हुए मिले यही के रहने वाले धमेन्द्र पिता पन्नालाल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1050 रूपये कीमत की 30 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक 30 अगस्त 2012 को 20.15 बजे चौईथराम चौराहा से अवैध शराब ले जाते हुए मिले 27/2 महारान रोड निवासी संजू पिता प्रभूलाल (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1 हजार रूपये कीमत की 25 पाव  देद्गाी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना खुड़ैल द्वारा कल दिनांक 30 अगस्त 2012 को खुडैल थाना क्षेत्रान्तर्गत से अवैध शराब ले जाते बेचते हुए मिले लसूडिया फांटा कम्पेल रोड निवासी भारत पिता जगन भील (27) तथा दुधिया गांधी नगर निासी जितेन्द्र पिता गणपत भील (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1 हजार 720 रूपये कीमत की 30 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गई।
      पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 06 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 31 अगस्त 2012- पुलिस थाना पंढरीनाथद्वारा कल दिनांक 30 अगस्त 2012 को 12.10 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मच्छी बाजार चौराहा से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले सी पी नगर झोपडपट्‌टी इंदौर निवासी राजा उर्फ राजू पिता अर्जुन मराठा (25) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 देद्गाी कट्‌टा जप्त किया गया। 
            पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक 30 अगस्त 2012 को तुकोगंज थाना क्षेत्रान्तर्गत से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले 745 पंचम की फैल निवासी विज्जू उर्फ विजय पिता किद्गाोर (30), 99 नई जीवन की फैल निवासी पपिया उर्फ विपिन पिता लक्ष्मण मराठा (34) तथा 19/11 काजी की चाल निवासी विक्रम पिता रोधलाल (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 02 चाकू  तथा 01 धारदार बका जप्त किये गये। 
        पुलिस थाना अन्नपूर्णां द्वारा कल दिनांक 30 अगस्त 2012 को अन्नपूर्णां थाना क्षेत्रान्तर्गत से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले सुदामानगर झोपडपट्‌टी निवासी संतोष पिता शंकरलाल साहू (24) तथा 54 घनद्गयामदास नगर निवासी रमेद्गा उर्फ सागर पिता कन्हैयाला (30) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 02 चाकू जप्त किये गये।
       पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

Thursday, August 30, 2012

08 आदतन तथा 43 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 30 अगस्त 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 29 अगस्त 2012 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 08 आदतन तथा 43 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

03 स्थाई, 67 गरफ्तारी, 210 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 30 अगस्त 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 29 अगस्त 2012 को 03 स्थाई, 67 गिरफ्तारी व 210 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब ले जाते हुए मिला 03 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 30 अगस्त 2012- पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कलदिनांक 29 अगस्त 2012 को 18.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर राऊखेडी एमपीएस प्लांट के पास क्षिप्रा से अवैध शराब ले जाते बेचते हुए मिले 36 लवकुद्गा बिहार कॉलोनी मांगलिया निवासी बंटी पिता निर्मल कुमार जैन (26) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 30 हजार 710 रूपये कीमत की 72 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 29 अगस्त 2012 को 06.00 बजे बाणगंगा नाका इंदौर से अवैध शराब ले जाते बेचते हुए मिले 62 शीतलनगर निवासी माखन पिता श्रीराम जाट (23) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 3 हजार 500 रूपये कीमत की 25 क्वाटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक 29 अगस्त 2012 को 13.00 बजे भूरी बाई के घर के सामने जबरन कॉलोनी से अवैध शराब ले जाते बेचते हुए मिले यही के रहने वाले सोहनलाल पिता मोहनलाल (32) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 750 रूपये कीमत की 24 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गई।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 03 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 30 अगस्त 2012- पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 29 अगस्त 2012 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बाणगंगा थाना क्षेत्रान्तर्गत से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले 23/3 महेद्गा यादव नगर निवासी भरत पिता मनोहर (24), कुद्गावाह नगर निवासी अय्या उर्फ मेथ्यू पिता जोसेफ (21) तथा 552/9 मुखर्जी नगर निवासी आकाद्गा पिता धनीराम (18) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 02 चाकू  तथा 01 तलवार जप्त किये गये।     
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

Wednesday, August 29, 2012

हातोद में हुए अंधेकत्ल का पर्दाफाश ''पत्नी द्वारा प्रेमी से मिलकर पति की हत्या''

इन्दौर -दिनांक 29 अगस्त 2012- दिनांक 31/07/12 को ग्राम जबुडी हप्सी रोड, सुर्दशन गुप्ता के खेत के सामने, एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी जिस पर थाना हातोद में मर्ग क्रं 25/12 धारा 174 जाफौ में पंजीबद्ध कर लाश का पंचायतनामा थाना प्रभारी द्वारा लेख किया गया था। जिसके शरीर पर 17 घाव चाकुओं के पाए गए थे। पीएम बाद थाना हातोद पर अप क्रं 211/12 धारा 302 भादवि का अज्ञात आरोपी के विरूद्ध कायम कर विवेचना की जा रही थी।
            पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, श्री ए. सांई मनोहर एवं पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर डॉ. आशीष व्दारा क्राईम ब्रांच के अति. पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्रसिंह के नेतृत्व में हत्या के आरोपीयों की तलाश हेतु निरीक्षक जयंतसिंह राठौर को टीम गठित कर पकडने हेतु लगाया गया था।
            जिस पर से संदेही मनोज पिता महेश हरिजन, (28), निवासी 142/3 जूना रिसाला, इंदौर को पकड कर सखती से पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर आरोपी मनोज द्वारा मृतक दिनेश पिता बाबूलाल, निवासी उषा फाटक, इंदौर की पत्नीबेबी बाई का 2 वर्ष पूर्व से प्रेम प्रसंग के चलते मृतक की हत्या करना स्वीकार किया। बेबीबाई का पति दिनेश आरोपी के साथ पत्नी के प्रेम प्रसंग का विरोध करता था। इसी रंजिश को लेकर आरोपी मनोज पिता महेश हरिजन द्वारा मृतक दिनेश पिता बाबूलाल, को दिनांक 30/07/12 को अपने साथ मोटर सायकिल में बैठाकर गांधी नगर स्थित कलाली लेकर गया। जहॉ पर आरोपी ने मृतक को अत्यधिक शराब पिलाई एवं उसके बाद आरोपी मृतक को मोटरसायकिल पर बैठाकर जम्बुडी हप्सी रोड, सुर्दशन गुप्ता के खेत के सामने ले जाकर चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर फरार हो गया। आरोपी मनोज पिता महेश हरिजन से पूछताछ करने पर प्रेम प्रसंग की बात को लेकर मृतक दिनेश पिता बाबूलाल की हत्या करना एवं घटना में प्रयुक्त चाकु हत्या करने के बाद घटना स्थल के पास फेंकना स्वीकार किया गया। जो घटना स्थल से बरामद किया गया तथा मृतक की पत्नी बेबीबाई को भी लाकर सखती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका प्रेम प्रसंग गत 2 वर्षो से आरोपी के साथ था। बेबीबाई के प्रेम प्रसंग का पता उसके पति दिनेश को चल जाने से बेबीबाई एवं उसके प्रेमी मनोज द्वारा दिनेश की हत्या को अंजामदिया गया।   
    मृतक विक्की उर्फ विक्रम पिता अनिल डागर निवासी 31, उषा फाटक, इंदौर का थाना एमजीरोड के मर्ग क्रं 10/12 धारा 174 जाफौ में भी आरोपी मनोज पिता महेश हरिजन की भूमिका संदिग्ध होने से आरोपी से सतत्‌ पूछताछ की जा रही हैं। 
    आरोपियों को पकडने में निरीक्षक महेन्द्रसिंह परमार, सउनि भारतसिंह यादव, सउनि विजेन्द्र जाट, सउनि गणेशराम सोलंकी, प्रआर. तेजसिंह यादव, राजकुमार बडोदिया, आर. विजय मिश्रा, धमेन्द्र शर्मा, सुरेश मिश्रा, अजीत यादव श्याम पटेल, रामप्रकाश वाजपेयी, प्रेमचंद्र प्रजापति एवं थाना हातोद के सउनि यशवंतसिंह बैस का सराहनीय योगदान रहा। अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना हातोद के सुपूर्द किया गया।

एन.डी.पी.एस. एक्ट में आरोपियों को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 02-02 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित

इन्दौर -दिनांक 29 अगस्त 2012- प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी श्री सिद्‌दीक खान ने बताया कि माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. ने सत्र प्रकरण कं्र. 26/10 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. चैनसिंह पिता अभय सिंह (35) निवासी ग्राम थरवर थाना बलवाडा जिला खरगोन तथा2. अमृत पिता उदय सिंह (25) निवासी सदर को धारा 8/20(बी),(II)(बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए उपरोक्त आरोपियों को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 02-02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने बाबत्‌ आदेश पारित किये गये। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई अपर लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
        संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 26 सितम्बर 2010 को नारकोटिक्स सेल इंदौर में पदस्थ उपनिरीक्षक पी एस राठौर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति एक बजाज डिस्कवर मोटर साइकिल कं्र. एमपी-10/एमए/9324 से प्लास्टिक की खाद की बोरी में गांजा भरकर चोरल की तरफ से किसी व्यक्ति को देने के लिये मोरोद माचला फांटा पर बजरंग मंदिर के पास आयेगें। सूचना विश्वसनीय होने से मुखबिर के बताये स्थान पर पहुॅचकर घेराबंदी कर उक्त मोटरसाइकिल को रोका गया मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति बैठे मिले जो प्लास्टिक की बोरी पकड़े थे। नाम पता पूछते एक व्यक्ति ने अपना नाम चैन सिंह पिता अभय ंिसह बंजारा निवासी थरवर तथा दूसरे नेअमरत पिता उरय सिंह बंजारा निवासी थरवर जिला खरगोन का बताया। पकडे गये व्यक्तियों को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया कि उनके पास प्लास्टिक की बोरी मे गांजा भरा हुआ है। जिसकी तलाशी, जप्ती यदी वे चाहे तो निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी को दे सकते हैं। तलाशी जप्ती के नियमों को बताया गया। दोनो व्यक्तियों ने लिखित में दिया कि वे तलाद्गाी, जप्ती की कार्यवाही पी.एस. राठौर से करवाना चाहते है। सहमति पंचनामा बनाया गया जिसकी एक प्रति आरोपियो को दी गयी। तलाशी लेने पर आरोपियों के आधिपत्य से करीब 5 किलो गांजा जप्त किया गया तथा अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार वालों को दी गई। अनुसंधान के दौरान अभियुक्तो के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।     

04 आदतन तथा 04 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 29 अगस्त 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 28 अगस्त 2012 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करतेहुए 04 आदतन तथा 04 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

06 स्थाई, 76 गरफ्तारी, 196 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 29 अगस्त 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 28 अगस्त 2012 को 06 स्थाई, 76 गिरफ्तारी व 196 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ/सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिले 13 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 29 अगस्त 2012- पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 28 अगस्त 2012 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गोंविन्द कॉलोनी इंदौर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिले संतोष, पंकज, नितिन, कमल, संदीप, रंजीत तथा धनसिंह को पकड़ा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल 24 हजार 570 रूपयें नगदी, 07 मोबाईल फोन, 01 केलक्युलेटर, 01मोटरसाइकिल क्रं. एमपी-09/एनएम/0561 तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
        पुलिस थाना पंढरीनाथ द्वारा कल दिनांक 28 अगस्त 2012 को 13.00 बजे हातोद बम्बई बाजार मोचीपुरा तिराहा से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिले 53/8 मोती तबेला इंदौर निवासी रफीक मोह. पिता मो. इब्राहित (65) को पकड़ा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से कुल 1500 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
        पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 28 अगस्त 2012 को 21.55 बजे बंगाली चौराहा गोयल नगर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिले 115 मूसाखेडी मैन रोड निवासी नरेन्द्र पिता पूरनलाल (28) को पकड़ा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से कुल 610 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
        पुलिस थाना बडगोदा द्वारा कल दिनांक 28 अगस्त 2012 को 14.40 बजे अम्बेडकर संस्थान के पीछे डोगर गांव से ताश पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले समीर, नईम, पुनीत तथा वाहिद को पकड़ा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल 775 रूपयें नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब ले जाते हुए मिला 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 29 अगस्त 2012- पुलिस थाना हातोद द्वारा कल दिनांक 28 अगस्त 2012 को 16.10 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम पितावली से अवैध शराब ले जाते बेचते हुए मिले ग्राम बडोदिया खान निवासी कमल सिंह पिता बलवंत सिंह (34) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 2 हजार 880 रूपये कीमत की 48 क्वाटर देशी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक 28 अगस्त 2012 को 17.53 बजे डायमण्ड पैलेस इंदौर से अवैध शराब ले जाते बेचते हुए मिले अम्बार नगर निवासी बबलू पिता हारून अली (21) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 750 रूपये कीमत की 20 क्वाटर देशीशराब बरामद की गई।
      पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 29 अगस्त 2012- पुलिस थाना सदरबाजार द्वारा कल दिनांक 28 अगस्त 2012 को 11.10 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी के घर के सामने से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले 55/4 जूनारिसाला निवासी सुरेश पिता रमेश कौशल (44) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू जप्त किया गया।   
         पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

Tuesday, August 28, 2012

काली फिल्म लगे वाहनों के विरूद्व चालानी कार्यवाही, 72 वाहनों से मौके पर हटवायी काली फिल्म

इन्दौर -दिनांक 28 अगस्त 2012- आज दिनांक को अति. पुलिस अधीक्षक अंजना तिवारी एव उप पुलिस अघीक्षक प्रदीप सिंह चौहान के निर्देशन में यातायात विभाग के अधिकारियों व्दारा शहर में मुखय पलासिया चौराहा, मधुमिलन चौराहा, हुक्मचन्द घण्टाघर, एमटीएच चौराहें एवं यातायात पश्चिम क्षेत्र पर काली फिल्म लगे वाहनों के विरूद्व अभियान चलाया जाकर चालानी कार्यवाही की गई। जिसमें 72 वाहनों पर से मौके पर ही लगी हुई काली फिल्म हटवायी गई, फिल्म हटवाने के साथ-साथ चालानी कार्यवाही की गई सभी चालान माननीय न्यायालय भेजे जायेंगे। जिन वाहनों पर वैध कागजात नही थें उन वाहनों को जप्त किया गया।

सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त 08 आरोपी गिरफ्तार, लाखो की सट्‌टा पर्चिया मिली

इन्दौर -दिनांक 28 अगस्त 2012- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी क्षेत्र शहर इंदौर श्री ओ पी त्रिपाठी एवं अति पुलिस अधीक्षक पूर्वी क्षेत्र शहर इंदौर श्री दिलीप सोनी द्वारा सट्‌टा एवं जुआ पर शिकंजा कसने हेतु निर्देश दिये गये थे। इस तारतम्य मे नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री राजेश दण्डोतिया को मुखबिर से सूचना मिली कि वृन्दावन कालोनी मे संतु महाराज का काफी समय से संगठित होकर सट्‌टा खिला रहे है। इस सूचना पर मय दल बल के थाना प्रभारी बाणगंगा श्री योगेश सिंह तोमर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई एवं मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर चारो तरफ से घेर कर दबिश डाली गई तो संतु महाराज उर्फ संतोष पिता जियालाल (28) नि. 24 गोविन्द कालोनी इंदौर का संगठित रूप से सट्‌टा संचालित करते पाया गया। तत्काल संतु महाराज उर्फ संतोष एवं उसके अन्य 06 साथी 1. पंकज पिता सुरेश राजगुरू (37) नि. 78 वृन्दावन कालोनी इंदौर 2. कमल पिता गणेशलाल चौहान (31) नि. 28/1 गोविन्द कालोनी 3. गगन जयसवाल पिता अशोक जयसवाल (24) नि. 152 गोविन्द कालोनी इंदौर 4. संदीप पितालखनलाल माहेद्गवरी (20) नि. स्कीम नं 51 इंदौर 5. रंजीत पिता रतनंिसह ठाकुर (20) नि. 61-52 कुशवाह नगर इंदौर 6. नितिन पिता रमेश शर्मा (20) नि. 128 राजाराम नगर इंदौर को हिरासत मे लिया गया एवं सट्‌टा राशी नगदी 20 हजार 540 रूपये , 6 मोबाइल फोन , एक बाईक कुल कीमत एक लाख रूपये तथा 10 लाख से अधिक सट्‌टा हिसाब की पर्चिया मिली है। आरोपियान संतु महाराज , पंकज राजगुरू , कमल , संदीप , गगन , रंजीत तथा नितिन को गिरफतार किया गया । इनमे संतु माहराज तथा पंकज पिता सुरेश राजगुरू के विरूध थाना मल्हारगंज , बाणगंगा से जुआ , सट्‌टा व मारपीट के एक एक दर्जन अपराध है। दोनो के अधिक रिकार्ड को देखते हुऐ इन पर जिलाबदर की कार्यवाही की जा रही है। अन्य पकडे गये साथियो पर तदानुसार प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की जा रही है।
         इसी प्रकार नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री राजेश दण्डोतिया को मुखबिर से सूचना मिली की धनसिंह पिता गुलाबसिंह परिहार उम्र 48 साल नि. वृन्दावन कालोनी इंदौर भी सट्‌टा लिख रहा है। सूचना पर मौके पर दबिश देकर आरोपी धनसिंह को पकडा जिसके कब्जे से 2 लाख अधिक की सट्‌टा पर्ची , 42000 रू नगदी , एक मोबाइल 5000 रूका, एक मोटर सायकल कीमती 50000 रू कुल कीमती 60,000 रू मिला है। आरोपी धनंिसह थाना बाणगंगा का हिस्ट्रीशीटर बदमाश है, जिसपर जिलाबदर की कार्यवाही की जा रही है एवं पुलिस सट्‌टे मे संलग्न के खिलाफ जप्त मोबाइल फोन के आधार पर जानकारी एकत्रित की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्व शहर इंदौर द्वारा टीम को पुरस्कृत करने की धोषणा की गई है।

एन.डी.पी.एस. एक्ट में आरोपियों को 04-04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 05-05 हजार रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर -दिनांक 28 अगस्त 2012- प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी श्री सिद्‌दीक खान ने बताया कि माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. ने सत्र प्रकरण कं्र. 23/10 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. रूमालसिंह पिता बाबू बारे (40) निवासी डोगरिया पंचायत खपाड़ा, जिला बड़वानी तथा 2. पवन पिता महेश (32) निवासी विनोबा नगर इंदौर को धारा 8/20(बी)(2)(बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए उपरोक्त आरोपीयान को 04-04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कठोरकारावास भुगताये जाने बाबत्‌ आदेश पारित किये गये। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई अपर लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
        संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 27 जून 2010 को थाना पलासिया इंदौर में पदस्थ उपनिरीक्षक राकेद्गा भारती द्वारा रोजनामचा सान्हा क्रं. 1993 पर प्राप्त सूचना मादक पदार्थ गांजा के संबंध में जरिये आरक्षक क्रं. 1763 लोओस कुजुर पंचान जीनू और भगत नेपाली को तलब कर सूचना से अवगत कराया जिसका पंचनामा तैयार कर प्रतिवेदन सीएसपी संयोगितागंज को भेज कर मोबाईल फोन पर चर्चा किया। सीएसपी के अन्यंत्र कार्य में व्यस्त होने से कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त कर आरक्षक 2797 ताज मोहम्मद तथा तलबशुदा पंचान जीनू एवं भगतसिंह को मय विवेचना बॉक्स लेकर थाने से शासकिय वाहन नं. एमपी-03-7881 से रवाना होकर बारा पत्थर हनुमान मंदिर के पास इंदौर तस्दीक हेतु पहुॅचे। जहॉ पर सउनि रामचन्द्रसिंह परिहार हमराह स्टॉफ के साथ दो व्यक्ति को स्कूटर के साथ एक कार्टून व एक लाल रंग का बैग लिए रोके मिले। उन्हे सूचना से तस्दीक कराया नाम पता पूछने पर भारत एवं रूमालसिंह बताये तथा निवासी संविद नगर इंदौरहोना बताया। उनके पास गांजा होने की सूचना दी गयी और तलाशी के संबंध में उनका संवैधानिक अधिकार के बारे में समझाकर 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस पंचान के समक्ष सहमति तलाशी व कार्यवाही हेतु प्राप्त किया एवं बारा पत्थर की स्ट्रीट लाईट की पर्याप्त रोशनी में स्टॉफ एवं पचान की तलाशी दी गयी बाद में आरोपीगण की विधिवत तलाशी पंचो के समक्ष ली गयी। तलाशी लेने पर रूमालसिंह के पास एक लाल रंग का बैग जिसमें मादक पदार्थ मिला जिसकी चखकर गांजा के रूप में पहचान होने पर परख पंचनामा बनाया गया। पंचो के समक्ष गीला गांजा तौला गया जो कुल 15 किलो ग्राम मिला जिसे सीलबंद किया गया। उक्त कृत्य धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध होने के बारे में बताया जाकर विधिवत गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया।  गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार वालों को दी गई। अनुसंधान के दौरान अभियुक्तो के विरूद्ध धारा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।