Friday, August 24, 2012

हत्या के प्रयास के मामले में आरोपियों को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25-25 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित

इन्दौर -दिनांक 24 अगस्त 2012- प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी श्री सिद्‌दीक खान ने बताया कि माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. ने सत्र प्रकरण कं. 329/2011 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. विजय पिता अर्जुन सिंह भाटी (28) निवासी माण्डव जिला धार 2. राजू पिता नारायण सिंह (38) निवासी सदर को धारा 307, 34 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए आरोपी विजय भाटी को धारा 307 भादवि में 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने बाबत्‌ आदेश पारित किये गये तथा आरोपी राजू चौहान को धारा 307,34 भादवि में 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने बाबत्‌ आदेश पारित किये गये। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री पी.एल. मालवीय अपर लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
        संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 04 फरवरी 2011 को फरियादी सोनू उर्फ सुनील ने थाना एरोड्रम जाकर रिपोर्ट लिखाई कि वह अंबिका नगर इंदौर में रहता है तथा ऑटो चलाता है, शाम 06.30 बजे अपनी डिस्कवर मोटर साइकिल से संजय भाटी को पीछे बैठाकर घर से जावरा कम्पाउण्ड संजय को डॉक्टर को दिखाने जा रहा था, जैसे ही वह खड़े गणपति मंदिर के आगे ए.पी.टी.सी. सुपर बाजार के पास पहुंचे तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल से दो व्यक्तियों ने आकर ओव्हरटेक किया तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने दोनो के ऊपर तेजाब फेंक दिया जो उसके चेहरे पर, दाहिनी ऑख, मुॅह, छाती, दोनो जांघ, हाथ की कलाई में तथा संजय के चेहरे व गले के पास काफी जल गया। तेजाब फेंकने वाले व्यक्ति को उसने पहचान लिया उसका नाम विजय भाटी निवासी माण्डू । पुरानी रंजिश को लेकर विजय एवं उसके साथी ने एक मत होकर जान से खत्म करने की नियत से तेजाब फेंककर जला दिया। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना एरोड्रम अपराध धारा 307,34 भादवि का पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय पेश किया गया था।

थाना क्षिप्रा के एक प्रधान आरक्षक व 5 आरक्षक निलंबित

इन्दौर -दिनांक 24 अगस्त 2012- पुलिस अधीक्षक इंदौर डॉ. आशीष ने बताया कि अवैध रूप से वसूली किये जाने संबधी गंभीर आक्षेपों के परिप्रेक्ष्य में कर्तव्य के विपरीत आचरण प्रदर्शित किये जाने पर प्रधान आरक्षक 105 रविशंकर द्धिवेदी, चौकी मांगलिया , आरक्षक 1593 सुरेन्द्र शर्मा थाना क्षिप्रा, आरक्षक 3009 अनिल ओझा थाना क्षिप्रा, आरक्षक 2010 शैलेन्द्रसिंह चौहान थाना क्षिप्रा, आरक्षक 3092 प्रताप राठौर थाना क्षिप्रा, आरक्षक 275 प्रकाश पटेल चौकी मांगलिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर रक्षित केन्द्र इंदौर सम्बद्ध किया गया।

05 आदतन तथा 14 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 24 अगस्त 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 23 अगस्त 2012 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 05 आदतन तथा 14 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

09 स्थाई, 79 गिरफ्तारी, 176 जमानतीयवारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 24 अगस्त 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 23 अगस्त 2012 को 09 स्थाई, 79 गिरफ्तारी व 176 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुए मिले 06 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 24 अगस्त 2012- पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 23 अगस्त 2012 को 17.00 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर माता मंदिर के पीछे लालघाटी से ताद्गा पत्तों द्वारा हार जीत का जुआ खेलते हुए मिले मदन, गजानंद, मुकेद्गा, ओमप्रकाद्गा, मेहताब तथा गज्जू लाल को पकड़ा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल 10 हजार 50 रूपयें नगदी तथा ताद्गा पत्तें बरामद किये गये।
      पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 24 अगस्त 2012- पुलिस थाना ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक 23 अगस्त 2012 को 20.20 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मिद्गान हायर गेट के पास इंदौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले 185 विजयश्री नगर निवासी कालू पिता भागीरथ बैरागी (21) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 देद्गाी पिस्टल जप्त की गयी।  
        पुलिस थाना लसूडिया द्वारा कल दिनांक 23 अगस्त 2012 को 13.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर निरंजनपुर चौराहा देवास नाका से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले राजीव आवास बिहार निवासी तोद्गिाफ पिता समीर आलम को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू जप्त किया गया।  
      पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

Thursday, August 23, 2012

मृतक रवि दांगी के उपचार एवं अपराधियों को गिरफ्‌तार करने की विस्तृत जानकारी


इंदौर दिनांक 23 अगस्त 2012 - पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री ए.साई मनोहर ने बताया कि घटना दिनांक 21 अगस्त 2012 को 13.20 बजे अंकित पिता राजेन्द्र अग्रवाल (17) निवासी 143 आनन्दनगर पेट्रोल पम्प के सामने, थाना राजेन्द्रनगर में हमराह दोस्त रवि दांगी पिता सुरेश दांगी के साथ घायल अवस्था में आकर जबानी रिपोर्ट किया कि उसकी धर्म की बहिन नीतू को संजू निवासी अर्जुन नगर मोबाईल फोन कर परेशान करता रहा है एवं अपने साथियों के साथ स्कूल के आस-पास आकर आते-जाते उसे परेशान करता था। इस पर वह संजु को समझाने के लिये अर्जुननगर तरफ गया था, तो राजू ऑटो गेरेज के पास, आनंदनगर में करीब 12.45 बजे संजू निवासी अर्जुननगर द्वारा अपने अन्य तीन साथियों के साथ आया और उन लोगों से हमारी 10 मिनट तक बहसबाजी हुई फिर अचानक मां बहन की गालियां देते हुये मुझ पर तथा रवि पर चाकू से जान लेवा हमला किया और घटना घटित करके मोटर सायकल से भाग गये। इस पर पुलिस राजेन्द्रनगर पर अपराध क्रमांक 581/12, धारा 307, 294, 34 भादवि का पंजीबद्ध किया गया। ईलाज के दौरान करीब 2.45बजे रवि पिता सुरेश दांगी, (18) की मृत्यु हो गयी। इस पर प्रकरण में धारा 302 भादवि बढायी गयी।
         प्रकरण की विवेचना के दौरान पाया कि 1. आरोपी संजू बलाई द्वारा घटना घटित करने के 5 से 7 मिनट के अंतराल बाद साक्षी शरद उर्फ सोनू देवड़ा को 13.20 बजे पर घटना की जानकारी मोबाईल पर बतायी गयी। इससे स्पष्ट है कि घटना लगभग 13.15 बजे पर घटित हुयी है न कि 12.45 बजे जैसा कि फरियादी द्वारा अंदाज से समय अंकित कराया गया।
         2. घटना स्थल से घायलों को थाना राजेन्द्र नगर पहुॅचने में 5 से 7 मिनट लगे जिससे वे 13.20-13.22 बजे तक थाने पहुचे।
   3. साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि पुलिस थाना राजेन्द्र नगर से फरियादी को 108 एम्बुलेन्स द्वारा उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाते समय 108 एम्बुलेन्स की 13.36 बजे गौपुर चौराहे पर लोकेशन थी, पुलिस थाना राजेन्द्र नगर एवं गौपुर चौराहे के मध्य दूरी लगभग 03 किलोमीटर है तथा उक्त भाग में रोड़ पर अत्यधिक वाहनो का आवागमन होने से 108 एम्बुलेन्स को राजेन्द्र नगर थाने से गौपुर चौराहे तक पहुॅचने में लगभग 10 मिनट लगे होगें। इसका अर्थ है 108 एम्बुलेन्स घायलों को लेकरथाने से 13.26 मिनट पर रवाना हो गयी होगी। इस प्रकार फरियादी को पुलिस थाना प्रागंण में 108 एम्बुलेन्स में पदस्थ कर्मचारियों द्वारा आवश्यक प्राथमिक उपचार दिया गया जिसमें करीब 5 मिनट का समय लगा इसी दौरान घायल के मेडिकल फार्म लेखन की कार्यवाही पूरी की जाकर घायलो को जिला अस्पताल अविलंब रवाना किया गया।
          4. साक्ष्यों के आधार पर जिला अस्पताल में दोनो घायलो का प्राथमिक उपचार एवं एमएलसी 13.43 बजे से 13.50 बजे के मध्य होना पाया गया है एवं दोनो घायलो को एमव्हायएच में उपचार हेतु 14.12 बजे एडमिट किया गया था। जिला अस्पताल से एमव्हायएच के मध्य दूरी लगभग 6 किलोमीटर है, एवं इस मार्ग पर यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है, इसके बावजूद भी घायलों को जिला अस्पताल से एमव्हायएच में लगभग 20 मिनट में अविलंब पहुचाया गया था।
          5. एम्बुलेन्स 108 के कॉल सेंटर के रिकार्ड के अनुसार दोनो घायलों को 14.25 बजे तक एमव्हायएच इंदौर में समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर भर्ती करा दिया था।
             अतः मिडिया द्वारा लगाया गया आरोप कि घायलों को असंवेदनशील तरीके से थाना प्रागंण में वैधानिक प्रक्रियाओं के लिये लगभग30 से 40 मिनट रखा गया, बेबुनियाद एवं निराधार साबित होता है।      
              पुलिस ने तत्परता से न ही केवल घायलों को उपचार हेतु व्यवस्था की वरन्‌ घटना घटित करने वाले आरोपी संजू पिता अशोक जरमन (19) जाति बलाई निवासी अर्जुननगर एवं अरूण पिता जयसिंह भील (20) निवासी अर्जुननगर को खरगोन से दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया है तथा दो अन्य आरोपी नरेन्द्र सेन व संतोष सोलंकी को इंदौर में ही गिरफ्तार किया गया। इस तरह चारों आरोपी गिरफ्तार किये जा चुके है।

लेपटॉप सहित 2 आरोपी क्राईम ब्रांच द्वारा गिरफ्‌तार

इंदौर दिनांक 23 अगस्त 2012 - पुलिस अधीक्षक इन्दौर डॉ.आशीष व्दारा अतिरिक्त  पुलिस अधीक्षक, अपराध श्री मनोज कुमार राय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह को शहर में हो रही चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देश के पालन में निरीक्षक जे.जी.चौकसे के नेतृत्व में टीम गठित की गयी। टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो कि चौईथराम मण्डी में दिन में हम्माली का काम करते है तथा रात्रि में मण्डी के अन्दर ही दुकानों एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों से  मोबाईल,लेपटाप,तथा अन्य प्रकार की  चोरी की घटना में लिप्त है ।  मुखबिर की सूचना पर संदेही गणेश पिता रमेश उम्र 18 साल,निवासी न्यु प्रकाश नगर झोपड़ पट्‌टी, राजेन्द्र नगर मण्डी के पीछे स्थायी निवासी खण्डवा दादा जी के मंदिर के सामने जबरन कॉलोनी इसका साथी शंकर पिता किशन भील उम्र 18 साल निवासी न्यु प्रकाश नगर झोपड़ पट्‌टी राजेन्द्र नगर मण्डी के पीछे स्थायी निवासी धामनोद बूटी नाला टॉकिज के सामने पुरानी गली ,टीम व्दारा इनसे पूछताछ करने पर इनके व्दारा एक डेल कम्पनी कालेपटॉप चोरी करना कबूल किया गया।  इस गिरोह व्दारा की गयी अन्य चोरी की घटनाओं में भी सक्रिय भूमिका रही,जिसके सम्बन्ध में क्राईम ब्रांच टीम व्दारा अग्रिम पूछताछ हेतु पुलिस थाना राजेन्द्र नगर के सुपुर्द किया गया है । इन आरोपियों को पकड़ने में क्राईम ब्रांच के प्र.आर. ओमप्रकाश तिवारी,विजय सिंह,आरक्षक राजभान,बशीर,ओमप्रकाश सोलंकी ,योगेन्द्र सिंह, सुभाष सूर्यवंशी महेन्द्र सिंह,रविन्द्र सिंह तथा भीमसिंह  की सक्रिय एवं सराहनीय भूमिका है ।

मोटर व्हीकल के व्हीड स्क्रीन (फ्रन्ट रेयर) और सेफ्‌टी ग्लास पर किसी भी प्रकार की फिल्म लगाना प्रतिबंधित

इन्दौर -दिनांक 23 अगस्त 2012- माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन क्र. 265/2011 में दिये गये निर्णय के पालन में किसी भी मोटर व्हीकल के व्हीड स्क्रीन (फ्रन्ट रेयर) और सेफ्‌टी ग्लास पर किसी भी प्रकार की फिल्म लगाने को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक यातायात कार्यालय में आज दिनांक 23.08.2012 को इन्दौर शहर के कार डेकोरेटर की बैठक ली गई तथा सभी को माननीय उच्चतम न्यायालय एवं पुलिस मुखयालय द्वारा किये गये निर्देशो से अवगत कराया गया साथ ही बताया गया कि आदेश की प्रति दुकान के सामने लगाये ताकि वाहन स्वामियों को अवगत कराया जा सके। नियमानुसार जिन वाहनों पर फिल्म लगी थी ऐसे 42 चार पहिया वाहनों पर कार्यवाही की जाकर सभी के प्रकरण माननीय न्यायालय में भेजे गये। यातायात पुलिस द्वारा सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिये स्वयं अपने वाहनो पर लगी फिल्म हटा लें अन्यथा यातायात पुलिस बल चालानी कार्यवाही के साथ-साथ मौके पर ही फिल्म हटाने की कार्यवाही भी करेगी।  रिट पिटीशन की प्रति इन्दौर पुलिस की वेब साईट पर उपलब्ध है।

कुखयात गुण्डा पिस्टल सहित पकड़ाया

इन्दौर -दिनांक 23 अगस्त 2012- पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर डॉ. आशीष व्दारा क्राईम ब्रांच के अति. पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्रसिंह को शहर में गुण्डों की लगातार धरपकड़ करते रहने के लिये निर्देशित किया गया था। उक्त कार्यवाही हेतु निरीक्षक अपराध शाखा जयन्तसिंह राठौर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया।  टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना एरोड्रम क्षेत्र का गुण्डा अवैध हथियार लेकर घूम रहा है, टीम ने प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति  को घेराबंदी कर पकड़ा जिससे पूछताछ करते उसने अपना नाम कालू पिता भागीरथ बैरागी नि0 122 जयश्री नगर इंदौर बताया। पकड़े गये गुण्डे कालू के पास मौके पर ही तलाशी लेने पर इसके पास अवैध रूप से एक पिस्टल मिली।  
आरोपी को अग्रिम कार्यवाही हेतु  पुलिस थाना छोटी ग्वालटोली के सुपुर्द किया गया, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि लगभग 04 साल पहले आरोपी के दोस्त मुकेश की हत्या हो गयी थी, उसका बदला लेने के लिये आरोपी पिस्टल लेकर आया था। उक्त कुखयात गुण्डे को पकड़ने में टीम के सउनि भारतसिंह यादव,प्र.आर. तेजसिंह, राजकुमार, आरक्षक सुरेश मिश्रा, अजीत यादव, विजय मिश्रा, योगेश परमार का सराहनीय योगदान रहा ।

03 आदतन तथा 19 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 23 अगस्त 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2012 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 03 आदतन तथा 19 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

04 स्थाई, 66 गिरफ्तारी, 117 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 23 अगस्त 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 22 अगस्त 2012 को 04 स्थाई, 66 गिरफ्तारी व 117 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब ले जाते हुए 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 23 अगस्त 2012- पुलिस थाना महूं द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2012 को 19.50 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रेल्वे क्रासिंग के पास महूं से अवैध शराब ले जाते बेचते हुए मिले मालवा मील परदेद्गाीपुरा निवासी कमल पिता फत्तू सिंह तथा रेल्वे क्रासिंग के पास महू निवासी सुजीत को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 2 हजार 475 रूपये कीमत की 90 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गई।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 23 अगस्त 2012- पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 22 अगस्त 2012 को 18.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दरगाह ग्राउण्उ खजराना से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले सम्राठ कालोनी खजराना निवासी अहमद पिता हेदर अली तथा सदर निवासी अजहर पिता मोहम्मद अय्यूब को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 01 खुकरी तथा 01 छुरा जप्त किया गया।  
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट केतहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

Wednesday, August 22, 2012

07 आदतन तथा 14 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 22 अगस्त 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 21 अगस्त 2012 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 07 आदतन तथा 14 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

03 स्थाई, 59 गिरफ्तारी, 187 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 22 अगस्त 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 21 अगस्त 2012 को 03 स्थाई, 59 गिरफ्तारी व 187 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुए मिले 06 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 22 अगस्त 2012- पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 21अगस्त 2012 को 16.20 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अद्गारफी नगर चबूतरे के ऊपर खजराना से ताद्गा पत्तों द्वारा हार जीत का जुआ खेलते हुए मिले कलीम, खालेद, मो. शफी, मो. खान, जानी तथा मेहमूद को पकड़ा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल 2 हजार 500 रूपयें नगदी तथा ताद्गा पत्तें बरामद किये गये।
             पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब ले जाते हुए मिले 04 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 22 अगस्त 2012- पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 21 अगस्त 2012 को 17.50 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बिचौली मर्दाना बायपास रोड से अवैध शराब ले जाते बेचते हुए मिले राकेद्गा पिता कृष्णा जायसवाल, सन्नी पिता यशवंत मुजाल तथा लखन पिता विक्रम ठाकुर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 01 लाख 05 हजार रूपये कीमत की 70 पेटी देशी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक 21 अगस्त 2012 को 21.30 बजे ऋषि पैलेस इंदौर से अवैध शराब ले जाते हुए मिले यही के रहने वाले विक्रम उर्फ उदय पिता गिरधारीलाल (22) को पकडा गया। पुलिस द्वाराइसके कब्जे से 800 रूपये कीमत की 21 क्वाटर देशी शराब बरामद की गई।
       पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 05 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 22 अगस्त 2012- पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 21 अगस्त 2012 को 10.00 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पिपलियाहाना चौराहा से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले 159/3 यूको बैंक तिलगनगर निवासी राहुल पिता ज्ञानचन्द्र कोरी (21) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू जप्त किया गया। 
        पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक 21 अगस्त 2012 को 13.10 बजे पुराना थाना चौराहा धार रोड से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले राजू दीदी का मकान ई सेक्टर चंदननगर इंदौर निवासी आसिफ उर्फ नकटा पिता मेहमूद शेख (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू जप्त किया गया। 
        पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक 21 अगस्त 2012 को 05.00 बजे आईओसी डिपो के पास प्यारेलाल की दुकान के सामने से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले चेतनलाल पिता कन्हैयालाल को पकडा गया। पुलिसद्वारा इसके कब्जे से 01 छुरा जप्त किया गया। 
        पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक 21 अगस्त 2012 को बेटमा थाना क्षेत्रार्न्तगत से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले रायपुर जिला शाजापुर निवासी संतोष पिता बाबूलाल (27) तथा इछावर जिला सीहोर निवासी विष्णु पिता रमेद्गाचन्द्र (26) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 02 छुरे जप्त किया गया। 
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

Tuesday, August 21, 2012


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