Wednesday, December 28, 2011

नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम हेतु दिशा निर्देश

इन्दौर -दिनांक 28 दिसम्बर 2011- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री ए.साई, मनोहर ने बताया कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम हेतु निम्न आवद्गयक बातो का ध्यान रखा जावे -         
                                                                 क्या करें
1. प्रत्येक कार्यक्रम की नियमानुसार अनुमति अवद्गय ली जावें।
2. कार्यक्रम में शालीनता हो।
3. कार्यक्रम देर रात 01.00 बजे तक आवद्गयक रूप से समाप्त होवें यह सुनिद्गिचत करें।
4. कार्यक्रम स्थल पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवायें एवं नियंत्रण कक्ष स्थापित कर मॉनिटरिंग करें एवं कम से कम 01 महिने तक बैक-अप सुरक्षित रखा जाना सुनिद्गिचत करें।
5. आमंत्रित अतिथि/ग्राहक, कार्यक्रम स्थल की क्षमतानुसार हो।
6. वाहन पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध रहे, यह सुनिद्गिचत करें।
7. यदि कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त स्थान पार्किंग हेतु नही हैं तो, वैकल्पिक पार्किंग स्थल की व्यवस्था करें व वैकल्पिक पार्किंग स्थल के बारे में आंगतुको को पूर्व से ही सूचित करें। पार्किंग का नक्द्गाा बनाकर टिकिट के साथ देवे तथा होर्डिंग एवं पम्पलेट्‌स से भी गाईड करें।
8. व्यवस्थित ढंग से पार्किंग करवाने हेतु निजी सुरक्षा गार्ड अथवा निजीस्टॉफ को नियुक्त करें।
9. कार्यक्रम स्थल में व्यवस्था हेतु निजी सुरक्षा गार्डो को तैनात करें एवं उनको दृढता व विनम्रता से व्यवस्था संभालने हेतु निर्देद्गिात करें।
10. अवांछित तत्व, कार्यक्रम में प्रवेद्गा न करें, इस हेतु समुचित व्यवस्था सुनिद्गिचत करें। एचएचएमडी/डीएफएमडी का इस्तेमाल करे ताकि कोई शस्त्र न ले जावे, यह सुनिद्गिचत करें।
11. कार्यक्रम स्थल पर अग्निद्गामन यंत्रों की व्यवस्था करें।
12. कार्यक्रम हेतु विद्युत कनेक्द्गान, विधिवत लिया जावे एवं सुरक्षा के समुचित प्रबंध किया जाना सुनिद्गिचत किया जावें।
13. आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अग्निद्गामन उपकरणों की व्यवस्था सुनिद्गिचत की जावे।
14. कार्यक्रम में जाने वाले गणमान्य नागरिकों से अनुरोध है कि, रात्रि में नद्गााखोर ड्रायवर इत्यादि की सहायता न ले इससे आपकी एवं राह में चलने वाले अन्य यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
15. आपातस्थिति से निपटने के लिए संबंधित पुलिस थाना, पुलिस नियंत्रण कक्ष एवं अग्निद्गामन विभाग का दूरभाष/मोबाईल नंबर बोर्ड पर आवद्गयक रूप से डिस्पले करें ताकि सर्वसामान्य को यह नंबर दिख सकें एवं आवद्गयकतानुसार उसका उपयोग हो सकें।

                                                          क्या न करें
1.अद्गलीलता/फूहड़ता प्रधान एवं स्त्री को भोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने वाले कार्यक्रम न करवाये।
2. कार्यक्रम में हुड़दंगबाजी न हो।
3. रात्रि 1100 बजे के बाद देद्गाी/विदेद्गाी मदिरा सर्व न करें एवं आबकारी लायसेंस में निहित शर्तो का पूर्ण पालन सुनिद्गिचत करें।
4. लाउड स्पीकर का शोर निर्धारित तीव्रता से अधिक न हो।
5. लाउड स्पीकर का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे के बाद न करें।
6. रात्रि 10.00 बजे के बाद लाउड स्पीकर का प्रयोग म.प्र. कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के तहत्‌ दण्डनीय अपराध है।
7. डी.जे. का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
8. कार्यक्रम में अद्गलील इद्गाारेबाजी/इंगित करने वाली कोई फूहड़ इवेंट न रखी जावें।
9. आतिद्गाबाजी का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रखा जावें।
10. कार्यक्रम में हथियारों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
11. कार्यक्रम में आर्म्स लायसेंसी व्यक्तियों को भी आर्म्स (रिवाल्वर, पिस्टल, 12 बोर/315 बोर बन्दूक, एयरगन इत्यादि) के साथ प्रवेद्गा दिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जावें।
12. किसी भी संदिग्ध वस्तु को न छूएं एवं तत्काल पुलिस को सूचित करें।

875 पेटी अंग्रेजी शराब मय ट्रक जप्त, आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 28 दिसम्बर 2011-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महूॅ श्री पद्‌मविलोचन शुक्ल ने बताया कि एसडीओपी महूूॅ सी.पी.सिंह के निर्देद्गान में थाना प्रभारी मानपुर मानसिंह ठाकुर एवं उनकी टीम के सउनि पाल, आरक्षक नरेन्द्र, आद्गााराम, युवराजसिंह, धन्नालाल तथा रमेद्गा द्वारा मानपुर थाना क्षैत्रांतर्गत आज दिनांक 28 दिसम्बर 2011 को रात्री 02.00 बजे हिमाचल ढाबा एबी रोड़ मानपुर से मुखबिर की सूचना के आधार पर ट्रक क्रमांक आरजे/24/जी/0873 को रोककर चैकिंग की गयी तो उसमें 875 पेटी अंग्रेजी शराब भरी पायी गयी।
        शराब के लायसेंस के संबंध में पूछताछ की गयी तो नही होना पाया गया, पुलिस मानपुर द्वारा आरोपी राजेन्द्र पिता लक्ष्मण रेवाड़ी (35) निवासी मोहनपुरा इंदरगढ़ राजस्थान को गिरफ्तार कर उक्त ट्रक आरजे/24/जी/0873 मय 875 पेटी अंग्रेजी शराब कुल कीमती 56 लाख 79 हजार 500 रूपयें की बरामद कर, अपराध पंजीबद्व कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। 

07 आदतन, 13 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 28 दिसम्बर 2011- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 27 दिसम्बर 2011 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविकाअपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 07 आदतन तथा 13 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

08 स्थाई, 57 गिरफ्तारी व 529 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 28 दिसम्बर 2011- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 27 दिसम्बर 2011 को 08 स्थाई, 57 गिरफ्तारी व 529 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिला आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 28 दिसम्बर 2011- पुलिस थाना सांवेर द्वारा कल दिनांक 27 दिसम्बर 2011 को 14.30 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर स्टेद्गान चौराहा सांवेर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिले छोटा इमामबाड़ा सांवेर निवासी इद्गारत पिता नसरत (33) को पकडा। पुलिस द्वाराइसके कब्जे से 340 रूपये नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
        पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व सट्‌टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब बेचते/ले जाते हुये 03 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 28 दिसम्बर 2011- पुलिस थाना रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक 27 दिसम्बर 2011 को 11.00 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जबरन कॉलोनी इंदौर से अवैध शराब बेचते हुये मिले यही के रहने वाले पिन्टू पिता प्यारेलाल (27), नकुल पिता अकुद्गा (22) तथा गिरजाद्गांकर पिता माणकचन्द्र (52) को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1800 रूपये कीमत की 60 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 02 बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 28 दिसम्बर 2011- पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक 27 दिसम्बर 2011 को 21.00 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चंद्रगुप्त चौराहा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले सत्यसाई बाग निवासी संजय पिता मनोहर (19) को पकडा गया। पुलिस द्वाराइसके कब्जे से 01 चाकू बरामद किया गया।
        पुलिस थाना हातोद द्वारा कल दिनांक 27 दिसम्बर 2011 को 10.05 बजे पुराड़ला जर्नादा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले जीवनपुरा उज्जैन निवासी कमल पिता प्रहलाद नायक (35) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 छुरा बरामद किया गया।
        पुलिस द्वारा दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

Tuesday, December 27, 2011

दहेज हत्या के प्रकरण में आरोपी आजीवन कारावास से दंडित

इन्दौर -दिनांक 27 दिसम्बर 2011- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ए.के.र्स्वणकार ने बताया कि माननीय बारहवे अपर सत्र न्यायाधीद्गा महोदय श्री पी.के. सिन्हा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 752/10 में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी भूपेन्द्रसिंह पिता ब्रजराजसिंह निवासी बाबू मुराई कॉलोनी इंदौर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया व भादवि की धारा 304बी भादवि के अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 2000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
        संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि 4/5/10 को एमव्हायएच से सूचना मिली कि मोनिका पति भूपेन्द्रसिंह पिता ब्रजराजसिंह 60 एवं 20 प्रतिद्गात जलने से एमव्हायएच में ईलाज हेतु दीपेद्गा परिहार लेकर आया है सूचना पर से जांच करते एवं कथन मोनिका के लेते पाया गया था कि उसका पति भूपेन्द्रसिंह दहेज के लिये परेद्गाान करने व गाड़ी के पैसे लेकर आने की मांग करता था, इसी बात को लेकर भूपेन्द्रसिंह ने घासलेट डालकर जला दिया ऐसे तथ्य मरणासन्न कथन में मृतिका द्वारा बताये गये थे। पुलिस एरोड्रम द्वारा विवेचना पूर्ण करचालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया था।
        माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आरोपी भूपेन्द्र को दोषी पाते हुये अपने निर्णय में लेख किया गया है कि आरोपी ने नवयुवती नवविवाहिता को दहेज के कारण जलाकर उसकी हत्या की है इसलिये आरोपी पर समाज में इस प्रकार के बढ़ते अपराध को देखते हुये कोई नरमी बरते जाने का औचित्य नही है एवं उपरोक्तानुसार सजा से दंडित किया गया है।
        प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री पी.एल. मालवीय, अतिरिक्त लोक अभियोजक इंदौर द्वारा पैरवी की गयी।

06 आदतन, 20 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 27 दिसम्बर 2011- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 26 दिसम्बर 2011 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 06 आदतन तथा 20 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

09 स्थाई, 79 गिरफ्तारी व 183 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 27 दिसम्बर 2011- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 26 दिसम्बर 2011 को 09 स्थाई, 79 गिरफ्तारी व 183 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिले 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 27 दिसम्बर 2011- पुलिस थानासदरबाजार द्वारा कल दिनांक 26 दिसम्बर 2011 को मुखबिर की सूचना के आधार पर सदरबाजार थाना क्षैत्रांतर्गत से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिले भिस्ती मोहल्ला निवासी हफीज पिता नजीम खान (45) तथा इमलीबाजार निवासी आद्गाीष पिता जगन्नाथ वर्मा (22) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 230 रूपये नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व सट्‌टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब बेचते/ले जाते हुये 03 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 27 दिसम्बर 2011- पुलिस थाना सदरबाजार द्वारा कल दिनांक 26 दिसम्बर 2011 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सदरबाजार थाना क्षैत्रांतर्गत इंदौर से अवैध शराब बेचते हुये मिले काछी मोहल्ला इंदौर निवासी राजू पिता नीरज ठाकुर (22) तथा जूनारिसाला इंदौर निवासी जाकिर पिता मुबारिक (43) को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1430 रूपये कीमत की 36 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहितबदमाश गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 27 दिसम्बर 2011- पुलिस थाना किद्गानगंज द्वारा कल दिनांक 26 दिसम्बर 2011 को 11.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शांतीनगर चौराहा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले गायकवाड़ निवासी प्रभु पिता रमेद्गा (35) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 खंजर बरामद किया गया।
        पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

Monday, December 26, 2011

नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम हेतु दिशा निर्देश

इन्दौर -दिनांक 26 दिसम्बर 2011- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री ए.साई, मनोहर ने बताया कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम हेतु निम्न आवद्गयक बातो का ध्यान रखा जावे -          
                                                                   क्या करें
1. कार्यक्रम में शालीनता हो।
2. कार्यक्रम स्थल पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवायें एवं नियंत्रण कक्ष स्थापित कर मॉनिटरिंग करें एवं कम से कम 01 महिने तक बैक-अप सुरक्षित रखा जाना सुनिद्गिचत करें।
3. आमंत्रित अतिथि/ग्राहक, कार्यक्रम स्थल की क्षमतानुसार हो।
4. वाहन पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध रहे, यह सुनिद्गिचत करें।
5. यदि कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त स्थान पार्किंग हेतु नही हैं तो, वैकल्पिक पार्किंग स्थल की व्यवस्था करें व वैकल्पिक पार्किंग स्थल के बारे में आंगतुको को पूर्व से ही सूचित करें। पार्किंग का नक्शा बनाकर टिकिट के साथ देवे तथा होर्डिंग एवं पम्पलेट्‌स से भी गाईड करें।
6. व्यवस्थित ढंग से पार्किंग करवाने हेतु निजी सुरक्षा गार्ड अथवा निजी स्टॉफ को नियुक्त करें।
7. कार्यक्रम स्थल में व्यवस्था हेतु निजी सुरक्षा गार्डो को तैनात करें एवं उनको दृढता व विनम्रता से व्यवस्था संभालनेहेतु निर्देद्गिात करें।
8. अवांछित तत्व, कार्यक्रम में प्रवेश न करें, इस हेतु समुचित व्यवस्था सुनिद्गिचत करें। एचएचएमडी/डीएफएमडी का इस्तेमाल करे ताकि कोई शस्त्र न ले जावे, यह सुनिद्गिचत करें।
9. कार्यक्रम स्थल पर अग्निद्गामन यंत्रों की व्यवस्था करें।
10. कार्यक्रम हेतु विद्युत कनेक्शन, विधिवत लिया जावे एवं सुरक्षा के समुचित प्रबंध किया जाना सुनिद्गिचत किया जावें।

                                                                   क्या न करें
1. अद्गलीलता/फूहड़ता प्रधान एवं स्त्री को भोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने वाले कार्यक्रम न करवाये।
2. कार्यक्रम में हुड़दंगबाजी न हो।
3. रात्रि 1100 बजे के बाद देशी/विदेशी मदिरा सर्व न करें एवं आबकारी लायसेंस में निहित शर्तो का पूर्ण पालन सुनिद्गिचत करें।
4. लाउड स्पीकर का शोर निर्धारित तीव्रता से अधिक न हो।
5. लाउड स्पीकर का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे के बाद न करें।
6. रात्रि 10.00 बजे के बाद लाउड स्पीकर का प्रयोग म.प्र. कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के तहत्‌ दण्डनीय अपराध है।

23 आदतन, 21 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 26 दिसम्बर 2011- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 25 दिसम्बर 2011 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 23 आदतन तथा 21 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

05 स्थाई, 20 गिरफ्तारी व 106 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 26 दिसम्बर 2011- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 25 दिसम्बर 2011 को 05 स्थाई, 20 गिरफ्तारी व 106 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुये मिले 31 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 26 दिसम्बर 2011- पुलिस थाना खजराना द्वाराकल दिनांक 25 दिसम्बर 2011 को 18.00 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर वेलोसिटी टॉकिज के पीछे मैदान से ताद्गा पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले तिलक, मंगल, प्रकाद्गा, राहुल, द्गिावराज, द्गिावराम, तिलक, संतोष तथा शोभाराम को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 2800 रूपये नगदी तथा ताद्गा पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक 25 दिसम्बर 2011 को 14.40 बजे ई सेक्टर चंदननगर इंदौर से ताद्गा पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले शफीक, शेख इकबाल, जिब्राहिम, जीमल, आलम, इस्माईल तथा शकील को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 2540 रूपये नगदी तथा ताद्गा पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस थाना किद्गानगंज द्वारा कल दिनांक 25 दिसम्बर 2011 को 16.30 बजे किद्गानगंज थाना क्षैत्रांतर्गत से ताद्गा पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले शरद, सुनिल, लखन, दिनेद्गा, जगदीद्गा, लियाकत तथा रमेद्गा को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1240 रूपये नगदी तथा ताद्गा पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक 25 दिसम्बर 2011 को 13.15 बजे सोमनाथ की नई चाल इंदौर से ताद्गा पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिलेपुष्पेन्द्र, संदीप, विपिन तथा रवि को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1040 रूपये नगदी तथा ताद्गा पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 25 दिसम्बर 2011 को 18.15 बजे बलाई मोहल्ला इंदौर से ताद्गा पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले संतोष, सुनिल, छोटू तथा धीरज को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 600 रूपये नगदी तथा ताद्गा पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब बेचते/ले जाते हुये 05 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 26 दिसम्बर 2011- पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक 25 दिसम्बर 2011 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चंदननगर थाना क्षैत्रांतर्गत इंदौर से अवैध शराब बेचते हुये मिले नावदापंथ निवासी प्रमोद पिता राजेन्द्र पाटिल (23) तथा ग्राम सिंहासा निवासी इंदर पिता रामसिंग (25) को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 11 हजार 475 रूपये कीमत की 80 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक 25 दिसम्बर 2011 को 13.30 बजे जबरन कॉलोनी इंदौर से अवैध शराब बेचतेहुये मिले बापू नगर इंदौर निवासी अजय पिता कुलदीप पंजाबी को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1800 रूपये कीमत की 50 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना विजयनगर द्वारा कल दिनांक 25 दिसम्बर 2011 को 15.00 बजे भमोरी प्लाजा के सामने इंदौर से अवैध शराब बेचते हुये मिले नंदानगर इंदौर निवासी गोविंद पिता चंदनसिंग (24) को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1600 रूपये कीमत की 40 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 25 दिसम्बर 2011 को 18.30 बजे भवानी नगर इंदौर से अवैध शराब बेचते हुये मिले यही के रहने वाले तारा पिता सुभम यादव को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 800 रूपये कीमत की 20 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 03 बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 26 दिसम्बर 2011- पुलिस थाना भवरकुऑ द्वारा कल दिनांक 25 दिसम्बर 2011 को 16.00 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तेजाजी चौक इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुयेमिले नरवर जिला खरगोन निवासी सुनिल पिता सुभाष भील (23) तथा सिगनूर जिला खरगोन निवासी लखन पिता दिलीपसिंह सिकलीगर (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से क्रमद्गाः 01 देद्गाी पिस्टल मय 06 जिंदा कारतूस तथा 01 कट्‌टा 25 बोर बरामद किया गया।
        पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक 25 दिसम्बर 2011 को 16.15 बजे ग्राम हतुनिया फांटा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले यही ग्राम हतुनिया निवासी मुकेद्गा पिता रतनसिंह परमार (26) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 धारिया बरामद किया गया।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

देवास के उदयनगर थाना क्षेत्र के दोहरे हत्याकाण्ड का पर्दाफाश


इन्दौर -दिनांक 26 दिसम्बर 2011- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री ए.सांई मनोहर को सूचना मिली कि देवास के उदयनगर थाना क्षेत्र के बहन एवं भाई के नृशंस दोहरे हत्याकांड के फरार आरोपी इन्दौर में देखे गये हैं। उक्त सूचना पर अति0 पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री मनोज कुमार राय एवं उप पुलिस अधीक्षक (अपराध) जितेन्द्रसिंह के नेतृत्व में निरीक्षक जे0जी0 चौकसे की टीम को उक्त अपराधियों की गिरफ्‌तारी हेतु लगाया गया। टीम द्वारा फरार आरोपियों के बारे में जानकारी एकत्र कर पतारसी करते फरार आरोपी 1. राजू उर्फ राज पिता बलराम निवासी सुदामा नगर झुग्गी झोपड़ी इन्दौर 2. बबलू पिता बलराम नि0 सदर को पकड़कर पूछताछ की गई तो आरोपी राजू उर्फ राज के पास से एक पिस्टल व 2 कारतूस मिले। सखती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने देवास के थाना उदयनगर क्षेत्र में मृतिका कालीदेवी व उसके भाई शंकर की हत्या करना स्वीकार किया तथा हत्या का कारण आपसी रंजिश होना बताया। आरोपी राज उर्फ राजू के विरूद्ध जिला इन्दौर, देवास तथा रतलाम के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूट, वाहनचोरी,अवैध हथियार आदि के 17 अपराध पंजीबद्ध हैं तथा आरोपी को कुछदिनों पूर्व रासुका में भी निरूद्ध किया जा चुका हैं। आरोपी के भाई बबलू के विरूद्ध भी थाना अन्नपूर्णा इन्दौर में चोरी एवं अवैध हथियार आदि के प्रकरण पंजीबद्ध हैं। आरोपियों को अग्रिम पूछताछ हेतु थाना उदयनगर देवास के सुपुर्द किया गया। हत्याकाण्ड के आरोपियों को पकड़ने में प्र0आर0 ओमप्रकाश तिवारी, आरक्षक राजभान, महेन्द्रसिंह, ओंकार शुक्ला, रविन्द्रसिंह, सुभाष सूर्यवंशी, राजेश राठौर, रमेश चौहान का विशेष योगदान रहा है।