Monday, August 30, 2010

हत्या के प्रयास का प्रकरण झूठा निकला फरियादी के साथियो ने अपने विरोधीयों को फसाने के लिये खुद ही रची थी साजिश

इन्दौर -दिनांक ३० अगस्त २०१०- पुलिस अधीक्षक पश्चिम (शहर/देहात) श्री श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि फरियादी युवराज गोस्वामी पिता अरविंद (२८) निवासी मालवीय नगर की रिपोर्ट पर दिनांक २५ अगस्त २०१० के रात्री ०९.३० बजे आरोपी युवराज दुबे उर्फ आसू उर्फ अश्विनी २. रूपेश उर्फ मन्चू ३. जय. ४. गणेश के विरूद्व थाना किशनगंज पर अपराध क्रं. ४५१/१० धारा ३०७,३२४,३४ भादवि २५,२७ आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया था। मेडिकल परिक्षण सी.एच. अस्पताल महू से करवाया गया था। रिपोर्ट के दिन से ही घटना संदिग्ध लग रही थी।
    उसके उपरांत फरियादी युवराज गोस्वामी एमव्हाय अस्पताल इंदौर में भर्ती होकर ईलाज करा रहा था जो दिनांक २८ अगस्त २०१० को एमव्हाय अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ जिससे घटना के संबंध में बारिकी से पूछताछ की गई तो रिपोर्ट झूठी पाई गई।
    घटना की खुलासावार जानकारी निम्न है - दिनांक २५ अगस्त २०१० को सन्नी मराठा, विक्की उर्फ विक्रम, सुभाष, अमर ने मिलकर योजना बनाई थी कि युवराज गोस्वामी को चाकू तथा गोली मारकर युवराज दुबे उर्फ अश्विनी के विरूद्व एफआईआर कराना है। जो योजनानुसार चारो आरोपी महू आये ये सभी लोग युवराज गोस्वामी के पुराने पहचान के थे तथा छोटी कलाली महू से शराब पिकर आये थे। युवराज गोस्वामी को सन्नी बोला थोडा चाकू खाना है और युवराज दुबे उर्फ अश्विनी के विरूद्व रिपोर्ट करना है इतना बोलकर अमर ने दाहिने पैर में चाकू मारा व सुभाष ने कट्टे से गोली मारी जो युवराज गोस्वामी को दाये पैर के नीचे घुटने में गोली लगी इसी बीच अमर को भी सीधे हाथ में गोली लगी थी। सन्नी ने युवराज गोस्वामी पर दबाव बनाकर थाना किशनगंज पर युवराज दुबे उर्फ अश्विनी व उसके भाई रूपेश, जय व गणेश के विरूद्व रिपोर्ट दर्ज कराई थी तथा अमर ने अपने हाथ में गोली लगने की झूठी रिपोर्ट रावजी बाजार में विरोधी गब्बर वगैरह के विरूद्व दर्ज कराई थी। जिसमें आरोपी अमर,  पिता सालीकराम (२४) निवासी जबरन कॉलोनी इंदौर तथा विक्की उर्फ विक्रम पिता जितेन्द्र (२३) निवासी सुदामानगर इंदौर के विरूद्व साक्ष्य पाने से आज दिनांक ३० अगस्त २०१० को गिरफ्‌तार किया गया जबकि प्रकरण में अन्य आरोपी सन्नी मराठा घटना के तीन दिन बाद थाना अन्नपूर्णा के किसी प्रकरण में जेल में निरूद्व है तथा सुभाष फरार है।
        उपरोक्त मामले का पर्दाफाश करने में थाना प्रभारी महू दौलतसिंह गुर्जर, थाना प्रभारी किशनगंज रघुप्रसाद, उपनिरीक्षक डी.एस.परमार. प्रआर. रमेश पाटिल, जितेन्द्र मिश्रा, ब्रह्‌मानंद आर. मुकेश, योगेश, रियाज, विजय, अमीन की भूमिका सराहनीय रही।

०६ आदतन अपराधी एवं ०७ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ३० अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए ०६ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०७ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

१ स्थाई, ३८ गिरफ्तारी व १०५ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक ३० अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में १ स्थाई, ३८ गिरफ्तारी व १०५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
        पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत १ स्थाई, ३८ गिरफ्तारी व १०५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित छह युवक गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक ३० अगस्त २०१०- पुलिस थाना ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक २९ अगस्त २०१० के १२.०० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नसिया रोड छोटी ग्वालटोली इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुये यही १६/३ छोटी ग्वालटोली इंदौर निवासी पवन पिता बलराम यादव (३२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५०० रूपये कीमत की २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक २९ अगस्त २०१० के २१.०० बजे तेजाजी मंदिर के पास भागीरथपुरा से अवैध रूप से शराब बेचते हुये यही ५८१ भागीरथपुरा के रहने वाले राहुल पिता शोभाराम (२०) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ९२० रूपये कीमत की १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना एमआयजी कॉलोनी द्वारा कल दिनांक २९ अगस्त २०१० के १७.०० बजे नया बसेरा इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुये ७६ छोटी खजरानी इंदौर निवासी महेन्द्र पिता करणसिंह (२४) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ३०० रूपये कीमत की १० लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा कल दिनांक २९ अगस्त २०१० के १२.३० बजे पटेल नगर नैनोद रोड से अवैध रूप से शराब बेचते हुये यही के रहने वाले शिवनारायण पिता सिद्वार्थ (६२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २०० रूपये कीमत की ५ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        इसी प्रकार पुलिस थाना बडगौदा द्वारा कल दिनांक २९ अगस्त २०१० के १२.४० बजे लोधी मोहल्ला से अवैध रूप से शराब बेचते हुये यही लोधी मोहल्ला कोदरिया के रहने वाले दीपक पिता शिवनारायण परमार (२१) तथा राकेश पिता राममूर्ती लोधी (३५) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २८८० रूपये कीमत की ९६ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपीयों को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

जुऑ/सट्टे की गतिविधियों में लिप्त तीन गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक ३० अगस्त २०१०- पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक २९ अगस्त २०१० को १७.०० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम दतोदा से ताश पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले विजयसिंह व गजानंद को पकडा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १६०० रूपये नगद व ताश पत्ते बरामद किये गये तथा चोरल नदी के पुल से सट्टे की गतिविधीयों में लिप्त ग्राम चोरल निवासी राजेश पिता नारायण पाल (३४) को पकडा, पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २१० रूपये नगद व सट्टा उपकरण बरामद किये गये।
        पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध हथियार सहित युवक गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक ३० अगस्त २०१०- पुलिस थाना जूनी इंदौर द्वारा कल दिनांक २९ अगस्त २०१० को २०.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर माणीकबाग पुल के पास से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले हरिजन कॉलोनी गाडी अड्डा निवासी पवन पिता जगदीश (२०) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ चाकू बरामद किया गया।
        पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्‌तार कर इसके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

दहेज प्रताडना के मामले में तीन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर -दिनांक ३० अगस्त २०१०- थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक २९ अगस्त २०१० को १०.३० बजे फरियादिया श्रीमती अर्चना पति रूपेन्द्र सेंगर (२५) निवासी २६६/५ यादव नंदनगर इंदौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति रूपेन्द्र पिता देवेन्द्र सेंगर, ससुर देवेन्द्र पिता रतनसिंह सेंगर तथा ननद कुन्ता पिता देवेन्द्र सेंगर के विरूद्ध धारा ४९८ ए भादवि तथा ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
    पुलिस द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि फरियादिया श्रीमती अर्चना की शादी में उसके पिता द्वारा यथास्थिति दहेज दिया गया था। इसके बाबजूद फरियादिया के पति रूपेन्द्र, ससुर देवेन्द्र तथा ननद कुन्ता द्वारा आये दिन दहेज की मांग को लेकर फरियादिया के साथ मारपीट कर प्रताडित करते रहते है। पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर इसके पति रूपेन्द्र पिता देवेन्द्र सेंगर, ससुर देवेन्द्र पिता रतनसिंह सेंगर तथा ननद कुन्ता पिता देवेन्द्र सेंगर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

Sunday, August 29, 2010

०४ आदतन अपराधी एवं १९ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक २९ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए ०४ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १९ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

४ स्थाई, १४६ गिरफ्तारी व १०७ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक २९ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में ४ स्थाई, १४६ गिरफ्तारी व १०७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
        पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ४ स्थाई, १४६ गिरफ्तारी व १०७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब के विभिन्न थाना क्षेत्र में कुल २० प्रकरण कायम किये गये, करीब २० हजार ४०० रूपये किमत की शराब जप्त

इन्दौर -दिनांक २९ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर/देहात में कल दिनांक २८ अगस्त २०१० को विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत्‌ कुल २० प्रकरण दर्ज कर आरोपियो को गिरफ्‌तार कर इनके कब्जे से करीब २० हजार ४०० रूपये किमत की ३५२ क्वाटर देशी शराब बरामद की गई ।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

सट्टे की गतिविधियों में लिप्त युवक गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक २९ अगस्त २०१०- पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक २८ अगस्त २०१० को १०.१० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कुलकर्णी का भट्टा इंदौर से सट्टे की गतिविधीयों में लिप्त यही ३८९ कुलकर्णी का भट्टा निवासी संतोष पिता वल्लभप्रसाद श्रीवास्तव (४२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ७०० रूपये नगद व सट्टा उपकरण बरामद किये गये।
        पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्‌तार कर इसके विरूद्व सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध हथियार सहित तीन आरोपी गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक २९ अगस्त २०१०- पुलिस थाना महूॅ द्वारा कल दिनांक २८ अगस्त २०१० को २१.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रेल्वे स्टेशन के सामने महूॅ से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले ७१ बंडा बस्ती निवासी मोहम्मद साहेब पिता मोहम्मद असलम (१९) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ चाकू बरामद किया गया।
        पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक २८ अगस्त २०१० को ११.३० बजे गौरीनगर टेम्पो स्टैण्ड के सामने अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये १२/१ रूपनगर गौरीनगर इंदौर निवासी पवन पिता रमेश शर्मा (२८) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ गंडासा बरामद किया गया।
        इसी प्रकार पुलिस लसूडिया द्वारा कल दिनांक २८ अगस्त २०१० को ०१.०० बजे चिकित्सक नगर साई मंदिर के पास इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले १३२ चिकित्सक नगर झोपडपट्टी इंदौर निवासी कालू पिता तेजराम मराठा (२५) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ तलवार बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तरप्रदेश के चार कुख्यात इनामी बदमाश क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा गिरफतार

'गिरफतार गैंग का सरगना सुधीरसिंह उर्फ राज पर उत्तरप्रदेश पुलिस का ५००००/- तथा मध्यप्रदेश पुलिस का १५०००/- रूपये का इनाम 
'दो बदमाशों पंडित व हर्ष भदौरिया से क्राइम ब्रांच की मुठभेड़
'पकड़े गये चारों बदमाशों पर सवा लाख रूपये का इनाम
इन्दौर -दिनांक २९ अगस्त २०१०- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री डी. श्रीनिवास राव ने बताया कि दिनांक ०४ अगस्त २०१० को एम.जी. रोड़ थानांतर्गत व्यवसायी पर गोली चलाकर हत्या कर लूट की घटना कारित की गई थी । उक्त घटना में एक व्यक्ति चेतन की मृत्यु हो गई थी व अन्य कर्मचारी नट्टू गोली लगने से घायल हो गया था। घटना की पतारसी के लिए एस.पी. (पूर्व/क्राईम) श्री मकरंद देउस्कर ने पूर्वी क्षैत्र के सभी थानों को सरगर्मी से तलाश के निर्देश दिये साथ ही क्राईम ब्रांच को भी घटना की पतारसी में लगाया । पुलिस अधीक्षक (पूर्व/क्राइम) श्री मकरंद देउस्कर के निर्देशन में क्राइम ब्रांच के द्वारा तीन स्थानीय एंव एक उज्जैन के युवक १. गुड्डू उर्फ इलियास पिता छोटे खां उम्र ४० साल निवासी बड़वाली चौकी इंदौर २. अजय चौरसिया पिता देवीप्रसाद चौरसिया उम्र ३२ साल निवासी व्यंकटेश नगर इंदौर ३. पवन अग्रवाल पिता रमेशचंद्र अग्रवाल उम्र ४० साल निवासी स्कीम नंबर ७१ इंदौर ४. राजेन्द्रसिंह झाला उर्फ लालू बना निवासी ग्राम कचनारिया थाना नरवल जिला उज्जैन के चारो अपराधियों को पूर्व में दिनांक २६ अगस्त २०१० को गिरफतार किया गया था ।
    उक्त आरोपियों से पूछताछ पर यह खुलासा हुआ था कि दिनांक ०४ अगस्त २०१० को एमजी रोड थानांतर्गत व्यवसायी पर गोली चलाकर हत्या व लूट की घटना तथा दिनांक २६ जून २०१० को नंदानगर तीन पुलिया पर स्थित राजस्थान ज्वेलर्स के व्यापारी योगेश वर्मा नि. शक्कर बाजार , सराफा का बैग जिसमें सोने के जेवरात एंव नकदी ७०००० रूपये थे। व्यापारी पर कट्टा अड़ाकर सोने के जेवरात से भरा बेग छिनने की घटना । उक्त दोनों घटनाओं को अंजाम देने में इनका व सुधीरसिंह उर्फ राज तथा चार अन्य साथी हाजी , पंडित , हर्ष भदौरिया, शेट्टी का भी हाथ हैं ।
    आरोपियान सुधीरसिंह उर्फ राज, हाजी, पंडित, हर्ष भदौरिया व शेट्टी घटना के बाद से फरार हो गये थे, उक्त पांचो फरार आरोपियों की पतारसी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम अरविन्द तिवारी एंव उप पुलिस अधीक्षक क्राइम जितेन्द्रसिंह के निर्देशन में उपनिरीक्षक अनिलसिंह चौहान , उपनिरीक्षक दीपिका शिंदे, उपनिरीक्षक मनीषराजसिंह भदौरिया व उनकी टीमों को लगाया गया । इसी क्रम में कल रात्रि ११.०० बजे मुखबिर से सूचना मिली कि राज उर्फ सुधीरसिंह भदौरिया स्कार्पियों कार में बायपास से कहीं बाहर जा रहा हैं जिस पर उनि अनिलसिंह चौहान तथा उनि. मनीषराजसिंह भदौरिया की टीम ने एडवांस एकेडमी के पास घेराबंदी कर ६५०००/- के इनामी सुधीरसिंह को पकड़कर एमजी रोड़ थाने के सुर्पद किया ।    
    आरोपी सुधीर सिंह से पूछताछ कर मिली जानकारी के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली राजेश रघुवंशी  के निर्देशन में थाना प्रभारी एमजी रोड़ दिलीप गंगराड़े , उनि अनिलसिंह चौहान, दीपिका शिंदे, मनीषराजसिंह भदौरिया व उनकी टीम ने सुधीर के अन्य साथी शेट्टी उर्फ औंकारसिंह ठाकुर को गुलाबबाग स्थित उसके घर से घेराबंदी कर पकड़ा । अन्य साथियों के संबध में गिरफ्‌तार आरोपियों ने बताया कि हाजी , हर्ष तथा पंडित तीनों वरना कार से उज्जैन गये हैं और सुबह पांच बजे इंदौर आने वाले हैं । इस सूचना पर उपरोक्त पुलिस टीम ने एमआर टेन एरोड्रम रोड़ पर घेराबंदी कर आरोपी हर्ष भदौरिया निवासी आगरा तथा पंडित उर्फ रिपू सूदन निवासी आगरा को गिरफतार किया आरोपी हाजी मौके से फरार हो गया । इस घेराबंदी में आरोपियों द्वारा पुलिस दल पर फायरिंग की गई , जवाबी कार्यवाही में पुलिस दल द्वारा भी फायरिंग कर आरोपियों को धर दबोचा गया ।
        इसमें आरोपी सुधीरसिंह उर्फ राज पिता गोपालशरण राजावत उम्र २६ साल निवासी ग्राम घीमसरी शमसाबाद जिला आगरा यूपी के विरूद्व थाना कोतवाली बुलन्दशहर यूपी से धारा ३९५,३९७,४१२,१२० बी भादवि वर्ष २००७ व थाना खरखौदा जनपद मेरठ से धारा ३०७ भादवि वर्ष २०१० में फरार होने पर मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तरप्रदेश द्वारा ५० हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था व पुलिस महानिरीक्षक इंदौर द्वारा १५ हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था। सुधीर भदौरिया उत्तरप्रदेश में कप्तानसिंह गैंग का सदस्य था इसके विरूद्व उत्तरप्रदेश के शाहगंज आगरा, जगदीशपुर, सिकन्दरा, हरीपर्वत आगरा, बन्नादेवी अलीगढ, कोतवाली बुलंदशहर आदि थानो पर हत्या , डकैती, लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, मादक पदार्थ अधिनियम, अवैध हथियार, धोखाधडी, विस्फोटक अधिनियम जैसे गंभीर अपराध पंजीबद्व है इसके विरूद्व करीब २८ से अधिक  अपराध पंजीबद्व है । यह वर्ष १९९४ से लगातार अपराध करता चला आ रहा है।
    आरोपी पंडित उर्फ रिपूसुदन पिता लोकन्द्र उर्फ लोकपाल के विरूद्व थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्द शहर में धारा ३९५,३९७,४१२ भादवि व २/३ गेगेस्टर एक्ट वर्ष २००७ में फरार होने से १५ हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था तथा पुलिस महानिरीक्षक इंदौर द्वारा १५ हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया है।
    आरोपी हर्ष भदौरिया एवं शेट््‌टी पर पृथक-पृथक १५ हजार रूपये का पुलिस महानिरीक्षक इंदौर द्वारा ईनाम घोषित किया गया है। आरोपी हर्ष भदौरिया के विरूद्व पूर्व में लूट, डकैती, वाहन चोरी के प्रकरण पंजीबद्व है।

आरोपियो से जप्त किया गया मश्रुका -
    आरोपी सुधीर से एक स्कार्पियो कार, एक ९ एम.एम.पिस्टल, ९एमएम के १० जिंदा कारतूस, एके-४७ के तीन जिंदा कारतूस, एक लेपटॉप, ९ मोबाईल फोन, २०० मोबाईल फोन की सीमे, चाबीयों का गुच्छा, २० क्रेडिट कार्ड व एटीएम कार्ड, पासपोर्ट, अन्य फर्जी दस्तावेज, रूपये ४९ हजार नगद आदि बरामद किये गये।
    आरोपी रिपुसुदन से एक ७.६५ एमएम पिस्टल, ६ जिंदा कारतूस, २ मोबाईल फोन, फर्जी आईडी कार्ड, एटीएम कार्ड, कटिंग करने के उपकरण/टूल्स, रूपये २४ हजार ८०० नगद आदि बरामद किये गये।
    आरोपी हर्ष से वरना कार, एक ७.६५ एमएम पिस्टल, ४ जिंदा कारतूस, एक मोबाईल फोन, रूपये १८ हजार नगद आदि बरामद किये गये।
    आरोपी शेट्टी से एक सफारी कार, एक मोटरसायकल शाईन, एक ७.६५ एमएम पिस्टल, ५ जिंदा कारतूस, फर्जी आईडी, २ मोबाईल फोन, रूपये ३४ हजार २०० नगद आदि बरामद किये गये।
   
    गिरफतार शुदा आरोपियों के नाम निम्नानुसार हैं :-
१.    सुधीरसिंह उर्फ राज पिता गोपालशरण राजावत उम्र २६ साल निवासी ग्राम घीमसरी शमसाबाद जिला आगरा यूपी हाल निवासी शोरकोठी दिल्ली
२.    शेट्टी उर्फ ओंकारसिंह पिता रविन्द्रकुमार ठाकुर उम्र ३५ साल निवासी २८, वैभव कुंज दयालबाग आगरा
३.    ह्रर्देश उर्फ हर्षसिंह पिता अजयपालसिंह भदौरिया उम्र ३६ साल निवासी ग्राम उमरेठा जिला आगरा यूपी हाल गोपालविहार आगरा
४.    पंडित उर्फ रिपू सूदन पिता लोकेन्द्रपाल गौतम ३७ साल निवासी ग्राम हिमलिया थाना बरहल आगरा हाल निवासी राजू पार्क दिल्ली
       
        संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी एमजी रोड़ दिलीप गंगराड़े , उनि अनिलसिंह चौहान, दीपिका शिंदे, मनीषराजसिंह भदौरिया, सहायक उपनिरिक्षक संतोष पांडे, प्रधानआरक्षक ओमप्रकाश तिवारी , आरक्षक विनोद शर्मा, रज्जाक खान , बशीर खान , रामप्रसाद बाजपेयी , राजभान, दीपक पंवार, सुरेश यादव , रामपाल ,मनोज राठौड़ रणवीर एंव महेन्द्र का सराहनीय योगदान रहा हैं ।

Saturday, August 28, 2010

जिलाबदर बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक २८ अगस्त २०१०- पुलिस थाना महूॅ द्वारा कल दिनांक २७ अगस्त २०१० के ०८.३० बजे राजमोहल्ला महूॅ निवासी विकास उर्फ विकरा पिता बाबूलाल दर्जी (२३) के विरूद्ध धारा १४ म०प्र० राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी विकास उर्फ विकरा पिता बाबूलाल दर्जी थाना महूॅ का सूचीबद्ध बदमाश है, इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी विकास उर्फ विकरा पिता बाबूलाल दर्जी दिनांक २७ अगस्त २०१० को राजमोहल्ला महूॅ के पास घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस महूॅ द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

०४ आदतन अपराधी एवं १९ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक २८ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए ०४ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १९ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

३४ गिरफ्तारी व ८८ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक २८ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में ३४ गिरफ्तारी व ८८ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
        पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३४ गिरफ्तारी व ८८ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित चार युवक गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक २८ अगस्त २०१०- पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा कल दिनांक २७ अगस्त २०१० के १५.०० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कालानी नगर इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुये भोई मोहल्ला इमली बाजार निवासी संजय पिता गुलाबसिंग (२४) तथा तिरूपति नगर इंदौर निवासी गोपाल पिता किशन बलाई (२२) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ९०० रूपये कीमत की ३६ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना लसूडिया द्वारा कल दिनांक २७ अगस्त २०१० के १९.०० बजे ग्राम ढाबली से अवैध रूप से शराब बेचते हुये यही के रहने वाले दुर्गा उर्फ दुर्गेश पिता रामाजी प्रजापत (२२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ८७५ रूपये कीमत की २५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        इसी प्रकार पुलिस थाना महूॅ द्वारा कल दिनांक २७ अगस्त २०१० के १८.४५ बजे जोशी मोहल्ला महूॅ से अवैध रूप से शराब बेचते हुये यही के रहने वाले सुदेश पिता छगनलाल बसोड (२७) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ९०० रूपये कीमत की ३० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपीयों को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

जुऑ खेलते तीन युवक गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक २८ अगस्त २०१०- पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक २७ अगस्त २०१० को १२.१५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इंडियन कार्पोरेशन कैम्प परिसर मांगलिया से ताश पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए ओमप्रकाश, बद्री, अर्जुन को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १२३५ रूपये नगद व ताश पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध हथियार सहित दो आरोपी गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक २८ अगस्त २०१०- पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक २७ अगस्त २०१० को १३.४५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर महाराणा प्रताप पानी की टंकी के पास अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले महाराणा प्रतापनगर इंदौर निवासी दीपक पिता हुकुमचंद सूर्यवंशी (२५) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ चाकू बरामद किया गया।
        इसी प्रकार पुलिस मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक २७ अगस्त २०१० को २१.३० बजे कडाबीन इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले ६० कडाबीन इंदौर निवासी नरेन्द्र पिता कन्नू यादव को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ चाकू बरामद किया गया।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

दहेज प्रताडना के तीन मामलो में सात के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर -दिनांक २८ अगस्त २०१०- थाना एमआयजी कॉलोनी द्वारा कल दिनांक २७ अगस्त २०१० को १८.४० बजे फरियादिया श्रीमती नेहा पति दुश्यंत यादव (२३) निवासी एफ १२२ एलआयजी कॉलोनी इंदौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति दुश्यंत यादव , शारदा बाई, सज्जन यादव के विरूद्ध धारा ४९८ए, ५०६,३४ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि फरियादिया श्रीमती नेहा की शादी में इसके पिता द्वारा यथास्थिति दहेज दिया गया था। इसके बाबजूद फरियादिया का पति दुश्यंत यादव , शारदा बाई, सज्जन यादव द्वारा आये दिन दहेज की मांग को लेकर फरियादिया को शारीरीक व मानसिक रूप से प्रताडित कर जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस एमआयजी द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर दुश्यंत यादव , शारदा बाई, सज्जन यादव के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
        थाना भवरकुऑ द्वारा कल दिनांक २७ अगस्त २०१० को २३.१० बजे फरियादिया श्रीमती हरदीप पति सतवीरसिंग भाटिया (२४) निवासी फ्‌लेट नं. ३०२ खुशविहार अपार्टमेंट २१ शिवमपुरी इंदौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति सतवीरसिंग, हरदीप कौर, सोनू भाटिया के विरूद्ध धारा ४९८ ए भादवि तथा ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि फरियादिया श्रीमती हरदीप की शादी में उसके पिता द्वारा यथास्थिति दहेज दिया गया था। इसके बाबजूद फरियादिया के पति सतवीरसिंग, हरदीप कौर, सोनू भाटिया द्वारा आये दिन दहेज की मांग को लेकर फरियादिया के साथ मारपीट कर प्रताडित करते रहते है। पुलिस थाना भवरकुऑ द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर सतवीरसिंग, हरदीप कौर, सोनू भाटिया के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
        इसी प्रकार थाना एरोड्रम द्वारा कल दिनांक २७ अगस्त २०१० को २३.१० बजे फरियादिया श्रीमती निशा पति धीरज वर्मा (२०) निवासी ३३४ व्यंकटेश नगर इंदौर की रिपोर्ट पर इसके पति दर्जी कराडिया सावेर निवासी धीरज वर्मा के विरूद्व ४९८ए भादवि के तहत्‌ प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि फरियादिया श्रीमती निशा वर्मा की शादी में उसके पिता द्वारा यथास्थिति दहेज दिया गया था। इसके बाबजूद फरियादिया के पति धीरज वर्मा आये दिन दहेज की मांग को लेकर फरियादिया के साथ मारपीट कर प्रताडित करता रहता है। पुलिस एरोड्रम द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर इसके पति धीरज वर्मा के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।