Tuesday, August 24, 2010

महू के पॉच असामाजिक तत्वो को रासुका के अंतर्गत निरोध में लिया गया

इन्दौर - दिनांक २४ अगस्त २०१० - पुलिस अधीक्षक (शहर/देहात) श्री श्रीनिवास वर्मा के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू पद्मविलोचन शुक्ल व एसडीपीओ महू सी.पी.सिंह के मार्गदर्शन में महू शहर में त्यौहारो के अवसर पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये महूॅ एवं बडगौदा पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वो के विरूद्व रासुका १९८० की धारा ३(२) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये प्रतिवेदन श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय इंदौर के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।
        जिला दंडाधिकारी महोदय इंदौर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा निम्नलिखित असामाजिक तत्वो के विरूद्व लोकपरिशांती व कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से रासुका १९८० की धारा ३(२) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुयें निरोध आदेश दिनांक २३ अगस्त २०१० को जारी किये गये जिसके पालन में निम्न असामाजिक तत्वो को निरोध में लिया गया है -
१. विकरा उर्फ विकास पिता बाबूलाल दर्जी (२३) निवासी राजमोहल्ला महूॅ
२. उत्तम पिता भूरेलाल खटीक (३२) निवासी चंदर मार्ग महूॅ
३. रसीद उर्फ गम्पी पिता मोहम्मद गुलाम (५५) निवासी बंडा बस्ती थाना बडगौदा
४. आमिर उर्फ वसीम पिता रशीद (२२) निवासी बंडा बस्ती थाना बडगौदा
५. सोहेल उर्फ सोनू पिता हकीम उर्फ बाबू (२४) निवासी बंडा बस्ती थाना बडगौदा

सायकल चुराते हुए युवक गिरफ्तार

इन्दौर दिनांक २४ अगस्त २०१०- पुलिस  एमआयजी कॉलोनी द्वारा कल दिनांक २३ अगस्त २०१० के ०९.४५ बजे ९१ कैलाश का भट्टा इंदौर निवासी कैलाशचंद्र पिता किशननाथ पाटिल (३४) की रिपोर्ट पर माता मंदिर के पास सेठी नगर इंदौर निवासी सुनील पिता दामोदर (४०) के विरूद्ध धारा ३७९ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह खुलासा हुआ कि दिनांक २२ अगस्त २०१० को फरियादी ९ ए मैकेनिक नगर भमोरी पर अपने किसी काम से गया था जहां पर उसने अपनी एटलस सायकल ताला लगाकर खडी की थी, आरोपी सुनील पिता दामोदर उक्त सायकल का ताला तोडकर चुराकर ले जा रहा था जिसे फरियादी द्वारा देख लेने पर आसपास के लोगो की मदद से मौके पर ही पकड लिया गया। पुलिस एमआयजी द्वारा आरोपी सुनील पिता दामोदर (४०) निवासी माता मंदिर के पास सेठी नगर इंदौर को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से उपरोक्त एटलस सायकल किमती १६०० रूपये की बरामद कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

१ लाख ५० हजार रूपये का १५ किलो ५०० ग्राम गांजा बरामद आरोपी गिरफ्‌तार

इन्दौर दिनांक २४ अगस्त २०१०- पुलिस एमआयजी कॉलोनी द्वारा कल दिनांक २३ अगस्त २०१० के ०९.४५ बजे नवीन उर्फ रवि पिता शंतकुमार शर्मा निवासी ग्वालियर के विरूद्ध धारा ८/२० एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एमआर-१० प्रतिक्षालय के पास विजयनगर इंदौर से गांजा ले जाते हुए आरोपी नवीन उर्फ रवि को पकडा, पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ लाख ५० हजार रूपये किमत का १५ किलो ५०० ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस एमआयजी द्वारा इसके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

०५ आदतन अपराधी एवं ०९ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक २४ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए ०५ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०९ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

१ स्थाई, ३१ गिरफ्तारी व १४३ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक २४ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में १ स्थाई, ३१ गिरफ्तारी व १४३ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
        पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत १ स्थाई, ३१ गिरफ्तारी व १४३ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित चार गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक २४ अगस्त २०१०- पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक २३ अगस्त २०१० के १९.४५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर राजपुरा फाटा देपालपुर से अवैध रूप से शराब बेचते हुये ग्राम मॉचल निवासी सद्दाम पिता कल्लू शाह (१८) तथा ग्राम उषापुरा निवासी तेजकरण पिता हीरा मोची (३७) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १७८० रूपये कीमत की क्रमशः २० क्वाटर तथा १२ बॉटल देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना बडगौदा द्वारा कल दिनांक २३ अगस्त २०१० के १८.०५ बजे अग्रवाल रेस्टोरेंट ग्राम डोंगर गॉव से अवैध रूप से शराब बेचते हुये ग्राम गवली पलासिया निवासी प्रिंस पिता ओमप्रकाश अग्रवाल (२०) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६०० रूपये कीमत की २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        इसी प्रकार पुलिस सिमरोल द्वारा कल दिनांक २३ अगस्त २०१० के २०.०५ बजे मेमदी धर्मशाला के सामने से अवैध रूप से शराब बेचते हुये यही ग्राम मेमदी के रहने वाले गोपाल पिता कन्हैयालाल राजपूत (३२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५४० रूपये कीमत की १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

जुऑ खेलते हुए सात युवक गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक २४ अगस्त २०१०- पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक २३ अगस्त २०१० को २२.५० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आदर्श बिजासन नगर इंदौर से ताश पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते यही के रहने वाले संजू, शेलेन्द्र, कमलेश, राजेश, पांडुरंग धामू, कमलेश, भास्कर राव को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २३०० रूपये नगद व ताश पत्ते बरामद किये गये।   
        पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध हथियार सहित एक आरोपी गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक २४ अगस्त २०१०- पुलिस थाना ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक २३ अगस्त २०१० को ०९.०० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सरवटे बस स्टैण्ड के सामने अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले ११७ महल कचहरी जूनी इंदौर निवासी बबलू पिता कैलाश ठाकुर (२०) को पकडा । पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ चाकू बरामद किया गया।
        पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्‌तार कर इसके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

Monday, August 23, 2010

चोरी करने की नियत से घुसा बदमाश रंगे हाथ गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक २३ अगस्त २०१०- पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक २२ अगस्त २०१० के ०३.३० बजे फरियादीया कालीबाई पति जुमा (२५) निवासी २५ सुल्पाखेडी इंदिरानगर इंदौर की रिपोर्ट पर जवाहर टेकरी धार रोड इंदौर निवासी पवन उर्फ कमल पिता रमेश भील (२१) तथा सोहन भील के विरूद्व धारा ४५७ भादवि के तहत्‌ प्रकरण दर्ज किया गया । पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार कल दिनांक २२ अगस्त २०१० के रात्री ०३.०० बजे फरियादीया कालीबाई का २५ सुल्पाखेडी स्थित मकान के दूसरे कमरे का ताला तोडकर चोरी करने की नियत से आरोपी पवन उर्फ कमल पिता रमेश भील (२१) निवासी जवाहर टेकरी धार रोड इंदौर ने अपने एक अन्य साथी सोहन भील के साथ प्रवेश किया । फरियादीया के लडके पोस्टर लगाने का काम करते है जो देर रात घर आये तो इन्होने कमरे का ताला टूटा हुआ पाया, अंदर जाकर देखने पर आरोपी पवन तथा इसका साथी भागने का प्रयास करने लगे शोर मचाने पर आसपास के लोगो की मदद से आरोपी पवन उर्फ कमल को मौके पर पकड लिया गया तथा अंधेरे का फायदा उठाकर इसका एक अन्य साथी सोहन भील भाग गया।             पुलिस मल्हारगंज द्वारा आरोपी पवन उर्फ कमल पिता रमेश भील (२१) निवासी जवाहर टेकरी धार रोड इंदौर को गिरफ्‌तार कर इसके साथी के संबंध में पूछताछ करते हुये कार्यवाही की जा रही है । इनसे और भी घटनाओ का खुलासा होने की प्रबल संभावना है।

०९ आदतन अपराधी एवं १२ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक २३ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए ०९ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १२ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

४२ गिरफ्तारी व ६० जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक २३ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में ४२ गिरफ्तारी व ६० जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
        पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ४२ गिरफ्तारी व ६० जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित ९ गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक २३ अगस्त २०१०- पुलिस थाना सदरबाजार द्वारा कल दिनांक २२ अगस्त २०१० के १८.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ४९ बक्षीबाग इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुये यही के रहने वाले अमरसिंह पिता कालीदास (४०) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ९६० रूपये कीमत की २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना बडगौदा द्वारा कल दिनांक २२ अगस्त २०१० के ११.५० बजे बंडा बस्ती से अवैध रूप से शराब बेचते हुये यही के रहने वाले रशीद उर्फ गम्पी पिता मोहम्मद गुलाब, सोहेल पिता हाकिम, आमिन उर्फ बशीर पिता रशीद, अनवर पिता गाजी, अब्बास पिता यासिन को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २४०० रूपये कीमत की ८० लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना हातौद द्वारा कल दिनांक २२ अगस्त २०१० के ११.३० बजे नई आबादी हातौद से अवैध रूप से शराब बेचते हुये यही के रहने वाले सूरज पिता भागीरथ (२८) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २५० रूपये कीमत की ५ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक २२ अगस्त २०१० के १३.२५ बजे चमन चौराहा गली देपालपुर से अवैध रूप से शराब बेचते हुये ग्राम अहिरवास निवासी सुभाष पिता विक्रमसिंह (३२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६५० रूपये कीमत की १९ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना किशनगंज द्वारा कल दिनांक २२ अगस्त २०१० के १८.०० बजे बोरखेडी रोड कमला नगर से अवैध रूप से शराब बेचते हुये ग्राम दामपुरा हरसोला निवासी  आत्माराम पिता रामप्रकाश बागरी (३६) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १०० रूपये कीमत की ३ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

जुऑ खेलते हुए ०८ युवक गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक २३ अगस्त २०१०- पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक २२ अगस्त २०१० को १६.४५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इलेक्ट्रानिक काम्पलेक्स पुलिया के पास इंदौर से ताश पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते यही हीरानगर निवासी संतोष, दशरथ, रूपेन्द्र, नरेन्द्र, चैनू, अनिल को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १५८० रूपये नगद व ताश पत्ते बरामद किये गये।   
        इसी प्रकार पुलिस थाना राजेन्द्र नगर द्वारा कल दिनांक २२ अगस्त २०१० को १६.३० बजे अखेजा पेट्रोल पंप के पास से ताश पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये बंशी पिता मेवालाल तथा चेतन पिता धनराज पाटिल को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १३०० रूपये नगद व ताश पत्ते बरामद किये गये।   
        पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध हथियार सहित ५ आरोपी गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक २३ अगस्त २०१०- पुलिस थाना जूनी इंदौर द्वारा कल दिनांक २२ अगस्त २०१० को ११.४५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गुलजार चौकी सिटी बस स्टैण्ड के पास अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले माणीकबाग झोपडपट्टी इंदौर निवासी दीपक पिता लक्ष्मण मानकर (२५), दिलीप पिता ओंकार मानकर (२१), कल्लूराम पिता रमेश मानकर (३०) को पकडा । पुलिस द्वारा इनके कब्जे से क्रमशः १ तलवार, १ छुरा, १ चाकू बरामद किया गया।
        इसी प्रकार पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा कल दिनांक २२ अगस्त २०१० को १९.४५ बजे लूनियापुरा कब्रिस्तान में अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले सियागंज इंदौर निवासी संजय पिता कैलाश मीणा (२६) तथा राजमहल कॉलोनी इंदौर निवासी विक्की पिता रामराव मराठा (१९) को पकडा । पुलिस द्वारा इनके कब्जे से क्रमशः १ चाकू तथा १ छुरा बरामद किया गया।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

Sunday, August 22, 2010

बैंक एटीएम से छलपूर्वक रूपये निकालने वाले दो आरोपी गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक २२ अगस्त २०१०- पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरंद देउस्कर ने बताया कि १९ अगस्त २०१० को बैंक एटीएम से क्रमशः २० हजार तथा १० हजार रूपये छलपूर्वक निकालने की रिपोर्ट शशी पाठक पिता स्व० घनश्याम २३ साल नि० २/१ साउथ तुकोगंज तथा वैभव पाटिल पिता ब्रजलाल २४ साल नि० बुरहानपुर द्वारा की गई थी जिनकी रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियो के विरूद्व धारा ४२०,३७९,३४ भादवि का प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपियो की तलाश हेतु थाना प्रभारी डी.के.जैन व उनकी टीम लगातार प्रयास कर रही थी। सभी बैंक एटीएम व आसपास निगाह रखी जा रही थी। स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर आनंद पेट्रोल पंप के पास किबे कंपाउंड के एटीएम जहॉ पर पूर्व मे उक्त दोनो घटनाये हुई थी के आसपास कुछ संदिग्ध व्यक्तियो के होने की सूचना मुखबिर द्वारा पुलिस को दी गई तथा बताया गया कि यह लोग पूर्व में भी देखे गये थे । थाना प्रभारी व उनकी टीम ने एटीएम के आसपास घूमते दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकडा गया व इनसे पूछताछ की तो यह कोई संतोषजनक जवाब नही दे पाये, जिन्हे थाना छोटी ग्वालटोली लाकर विस्तृत पूछताछ की गई तो इन्होने दिनांक १९ अगस्त २०१० को एटीएम से ३० हजार रूपये छलपूर्वक निकालना बताया । पूछताछ में इन्होने अपना नाम रविशंकर पिता उमेशसिंह (२३) निवासी ग्राम बदकुया थाना फतेहपुर जिला गया बिहार तथा चंदनकुमार पिता राजेन्द्र सिंह (२३) निवासी ग्राम मखदमपुरा जिला गया बिहार  का बताया।
        घटना के संबंध में जब पूछा गया कि यह किस प्रकार घटना को अंजाम देते थे तो इन्होने बताया कि यह लोग एटीएम के आसपास घूमते रहते थे जैसे ही कोई व्यक्ति एटीएम से रूपये निकालने आता था तो यह लोग माचीस की तिली द्वारा एटीएम के केन्सल बटन पर क्वीक फिक्स लगाते थे जिससे एटीएम से रूपया नही निकल पाता था तब यह उस व्यक्ति से कहते थे कि दूसरे एटीएम से रूपये निकाल लो । व्यक्ति जब दूसरे एटीएम से रूपया निकालता था तो यह उसके एकाउंट में शेष रूपये देख लेते थे तथा उस व्यक्ति के जाने के बाद एटीएम से एकाउंट मे शेष रूपये निकाल लेते थे ।
        दोनो आरोपियो को पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा उक्त अपराधों में गिरफ्‌तार कर इनकी निशादेही पर ३० हजार रूपये, दिल्ली का एयर टिकीट, फर्जी एटीएम बरामद कर लिये गये है । पुलिस द्वारा प्रकरण में विवेचना करते हुये पूछताछ की जा रही है इनसे अभी और भी वारदातो का खुलासा होने की प्रबल संभावना है।

कॉम्बिंग गश्त के दौरान आदतन अपराधियो सहित संदिग्ध, व वारन्टी पुलिस हिरासत में,

इन्दौर -दिनांक २२ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक २१ अगस्त २०१० की रात्री शहर में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरन्द देउस्कर तथा पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री डी.श्रीनिवास वर्मा के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व महेशचन्द्र जैन, एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम मनोजसिह के मार्गदर्शन मे सभी नगर पुलिस अधीक्षको व सभी थाना प्रभारियो द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो मे अपने-अपने अधिनस्थ अधिकारियो/कर्मचारियो को हमराह लेकर शहर मे प्रमुख-प्रमुख चौराहो पर, कॉलोनियो मे एवं छोटी-छोटी गलियां में तथा शहर से बाहर आने-जाने वाले मार्गो पर पुलिस द्वारा सघन चैंकिंग की गई। इस दौरान पुलिस द्वारा शहर मे घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियो एवं आदतन अपराधियो तथा वारन्टियों की घेराबन्दी करते हुए ०७ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०६ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई। इसी प्रकार ३ स्थाई वारंटी, ८८ गिरफ्तारी वारन्टियो के साथ साथ ११३ जमानतीय वारन्ट भी तामिल किये गये। इसके अलावा आदतन वाहन चोरो, व चैन स्नेचरो को भी पूछताछ कें लिये हिरासत मे लिया गया, तथा चैकिंग के दौरान विभिन्न स्थानो पर २१४ वाहनो के विरूद्व चालानी कार्यवाही की गई।

अवैध शराब के विभिन्न थाना क्षेत्र में कुल २३ प्रकरण कायम किये गये, करीब १६ हजार ९०० रूपये किमत की शराब जप्त

इन्दौर -दिनांक २१ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर/देहात में दिनांक १९ अगस्त २०१० की तरह ही कल दिनांक २० अगस्त २०१० को अवैध शराब बेचने वालो के विरूद्व विशेष अभियान चलाया गया । पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत्‌ कुल 23 प्रकरण दर्ज कर आरोपियो को गिरफ्‌तार कर इनके कब्जे से करीब १६ हजार ९०० रूपये किमत की ५५० क्वाटर देशी शराब बरामद की गई ।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

जुऑ खेलते हुए ०४ युवक गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक २२ अगस्त २०१०- पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक २१ अगस्त २०१० को १८.४५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ट्रांसफार्मर वाली गली भागीरथपुरा इंदौर से ताश पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते यही के भागीरथपुरा निवासी कैलाश, मनोज, ओमप्रकाश, मनोहर को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४३० रूपये नगद व ताश पत्ते बरामद किये गये।   
        पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध हथियार सहित ३ आरोपी गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक २२ अगस्त २०१०- पुलिस थाना राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक २१ अगस्त २०१० को २१.४० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गणगौर नगर इंदौर में अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले यही के ११५ गणगौर नगर इंदौर निवासी छोटू पिता महेश कुशवाह (१९) को पकडा । पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ चाकू बरामद किया गया।
        पुलिस थाना सांवेर द्वारा कल दिनांक २१ अगस्त २०१० को १७.०० बजे पंचडेरिया ग्राम इंदौर उज्जैन रोड पर अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले यही पंचडेरिया ग्राम के रहने वाले कमल पिता बच्चूसिंह (५२) को पकडा । पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ छुरी बरामद की गई।
        इसी प्रकार पुलिस देपालपुर द्वारा कल दिनांक २१ अगस्त २०१० को १३.४० बजे बस स्टैण्ड देपालपुर में अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले हरिजन मोहल्ला देपालपुर निवासी करण पिता भागीरथ (४५) को पकडा । पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ छुरा बरामद किया गया।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

Saturday, August 21, 2010

रेसीडेंसी कोठी के सामने हुई लूट झूठी निकली, दोनो भाईयो ने खुद ही रची थी कहानी

इन्दौर -दिनांक २१ अगस्त २०१०- पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरंद देउस्कर ने बताया कि दिनांक १४ जुलाई २०१० के सुबह ११.४५ बजे फरियादी साजीद खान पिता हाजी सईद खान (२७) निवासी ६१३ बी आजाद नगर द्वारा स्टैट बैंक जीपीओ शाखा से रूपये निकालकर कार से जाते समय रेसीडेंसी कोठी के सामने सोशल वर्कर के पीछे धार कोठी पर चार अज्ञात बदमाशो द्वारा फरियादी की कार रोककर कार मे रखा एक बैग जिसमें नगदी ०३ लाख ८० हजार रूपये थे लूटकर भागने की रिपोर्ट थाना संयोगितागंज पर की थी। जो तत्काल मौके पर इंचार्ज थाना प्रभारी एस. डी. शर्मा मय हमराह बल के घटना स्थल पहुॅचे जो घटना स्थल के आसपास लोगो से पूछताछ करते वहॉ पर किसी भी प्रकार की कोई लूट अथवा छिनाछपटी होने की घटना नही होना बताया और न ही कोई चिखने चिल्लाने की आवाज आना बताया । फरियादी के भाई सादिक खान ने अपने बयानो में बताया था कि घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत घटना स्थल पर पहुॅचा था। जबकि पुलिस द्वारा स्टैट बैंक जीपीओ शाखा में कुछ लोगो से पूछताछ करने पर उन्होने बताया था कि बैंक परिसर में रूपये निकालते समय सादिक भी उपस्थित था । इस प्रकार फरियादी के भाई सादिक के बयान व फरियादी साजिद द्वारा प्रस्तुत तथ्यों में विरोधाभास होने से पुलिस संयोगितागंज द्वारा घटना की जांच करते घटना स्थल एवं आसपास बारिकी से तस्दीक कर परिस्थितियों का अवलोकन करते फरियादी साजिद खान पिता हाजी सईद खान (२७) निवासी ६१३ बी आजाद नगर द्वारा की गई ३ लाख ८० हजार रूपये लूट होने की रिपोर्ट असत्य होना पायी गई है।
        फरियादी व उसके भाई सादिक खान से अलग-अलग की गई पूछताछ पर इन्होने लूट की झूठी रिपोर्ट लिखाना स्वीकार किया व उक्त रूपये गढ्ढा खोदकर छिपाना बताया। झूठी रिपोर्ट लिखाने के संबंध में दोनो से पूछताछ करने पर इन्होने कांट्रेक्टर से प्राप्त रूपये, लोगो को नही बाटने पडे इसलिये यह कहानी रचना बताया। पुलिस संयोगितागंज द्वारा दोनो आरोपियों साजीद खान पिता हाजी सईद खान (२७) निवासी ६१३ बी आजाद नगर तथा सादीक खान पिता हाजी सईद खान की निशादेही पर ३ लाख रूपये बरामद कर लिये गये है एवं बाकि रूपयो के बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है।